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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 February 2025

Published 04 February 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-02-04.87
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

15 माघ 1946 (श0)

(सं0 पटना 87) पटना, मंगलवार, 4 फरवर(cid:547) 2025

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जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, सहरसा की दिनांक-24.09.2024 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-1044 दिनांक-24.09.2024 (क्रम सं0-4 पर अंकित) द्वारा स्व0 आशा कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक, कारखाना निरीक्षक कार्यालय, सहरसा अंचल, सहरसा के आश्रित पुत्र-श्री प्रियरंजन कुमार की समूह-'ग' (ग्रेड पे-1900) के पद पर लेवल-02 में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है।

जिला अनुकम्पा समिति, सहरसा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में श्री प्रियरंजन कुमार को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर ग्रेड पे-1900/- (वेतन स्तर-2) (वेतनमान-19,900-63,200) में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित पद ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए

में पदस्थापित किया जाता है।

श्री प्रियरंजन कुमार की जन्म तिथि-06.05.1996 है। इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

श्री प्रियरंजन कुमार पर मृृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उनपर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेगें तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा।

श्री प्रियरंजन कुमार को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा

विहित प्रपत्र में निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। श्री प्रियरंजन कुमार को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन लंबित नहीं है, जिसमें उन्हें मृत्यु दण्ड या 07 वर्षो से अधिक अवधि का कारावास की सजा होने की संभावना हो अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को छः माह अथवा उससे अधिक का दण्ड नहीं दिया गया हो। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 4 फरवर(cid:547), 2025 श्री प्रियरंजन कुमार को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत्‌ विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा। श्री प्रियरंजन कुमार को विवाह में तिलक-दहेज न लेने और न देने का भी शपथ-पत्र देना होगा।

श्री प्रियरंजन कुमार पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक-17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा। श्री प्रियरंजन कुमार आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्‌द कर दी जाएगी। भविष्य में यदि जानकारी प्राप्त होगी कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र/घोषणा गलत है या उनके द्वारा तथ्यों को जान बूझकर छुपाया गया है या उनके द्वारा अनुकम्पा से संबंधित सेवा शर्त्तों की अवहेलना की जा रही है तो उन्हें तत्क्षण सेवा से हटा दिया जायेगा।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:466)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:465)(cid:289)त ।

(cid:466)बहार गजट (असाधारण) 87-571+10-ड(cid:547)0ट(cid:547)0पी0 ।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 February 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-02-04.87/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-02-04.87.