िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
(cid:464)बहार गजट
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 16 माघ 1946 (श0) सं(cid:201)या 06 पटना, बुधवार, ———————— 5 फरवरी 2025 (ई0) भाग-1— नियुक्ति, inLFkkiu, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 02-04 भाग-1-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।
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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची i`"B
i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक,उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन
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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA 05-05 पूरक
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पूरक-क
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(cid:464)बहार गजट, 5 फरवरी 2025 2भाग-1
िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत
सूचनाएं। —————
वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचना
23 जनवरी 2025
सं0 कौन/भी-116/2002-36/सी--श्रीमती अफशॉ अजीम, तत्कालीन वाणिज्य-कर पदाधिकारी, हाजीपुर अंचल, हाजीपुर को सिटी चौक थाना काण्ड संख्या-69/02 दिनांंक-17.04.2002 धारा 302/34/120 (बी0)/भा.द.वि. एवं 27 आ.ए. में पटना सिटी के व्यवसायी मनोज कमलिया की हत्या में संलिप्तता पायी गई। तत्पश्चात् उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दिनांक-29.07.2002 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। इसके लिए सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 49 ए (2)(ए) के अंतर्गत दिनांक- 29.07.2002 के भूतलक्षी प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए अधिसूचना संख्या-कौन/भी-116/2002-586, दिनांक-17.08.2002 द्वारा श्रीमती अजीम को निलंबित किया गया। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-14.01.2003 को पारित आदेश के आलोक में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पटना सिटी द्वारा श्रीमती अजीम को दिनांक-16.01.2003 को जमानत पर रिहा किया गया। जमानत पर रिहा होने के उपरांत श्रीमती अजीम द्वारा योगदान संबंधी दिये गये अभ्यावेदन के सम्यक विचारोपरान्त अधिसूचना संख्या-206 दिनांक-19.04.2004 द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए इन्हें वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय पटना में पदस्थापित किया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-III, पटना द्वारा चौक थाना काण्ड संख्या-69/02, दिनांक-17.04.2002 में दिनांक 14.09.2015 को दोषसिद्ध प्रमाणित पाये जाने के उपरान्त तत्काल प्रभाव से न्यायिक हिरासत में लिया गया एवं माननीय न्यायाधीश द्वारा दिनांक- 21.09.2015 को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ दस हजार रूपये जुर्माना की सजा अधिरोपित की गई। इसके फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(2)(ख) के तहत् अधिसूचना संख्या 192/सी दिनांक-23.09.2015 द्वारा हिरासत में लिए जाने की तिथि 14.09.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से निलंबित किया गया।
माननीय पटना उच्च न्यायालय, द्वारा दिनांक-10.11.2015 को जमानत दिये जाने के पश्चात् श्रीमती अजीम द्वारा अपना योगदान 12.11.2015 को समर्पित किया गया। सम्यक विचारोपरांत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्रांक-11671 दिनांक-01.12.1993 के तहत् कारण पृच्छा की गयी। इसके जवाब में श्रीमती अजीम द्वारा यह उल्लेख किया गया कि उन्हें पूर्व में कोई प्रथम कारण पृच्छा निर्गत नहीं है, जिसके कारण ''द्वितीय कारण पृच्छा'' शब्द का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार इनके द्वारा कारण पृच्छा का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। फलस्वरूप अधिसूचना संख्या-52/सी, दिनांक-24.02.2016 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(3)(i) के तहत् दिनांक-12.11.2015 के पूर्वाह्न से निलंबन मुक्त करते हुए अधिरोपित सजा (उम्रकैद एवं दस हजार रूपया जुर्माने की सजा) के आलोक में अधिसूचना संख्या-कौन/भी-116/2002- 52/सी, दिनांक-24.02.2016 से ही पुनः निलंबित किया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-III, पटना द्वारा चौक थाना काण्ड संख्या-69/02 दिनांक-17.04.2002 में दिनांक-21.09.2015 को अधिरोपित सजा के आलोक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(क) के तहत् श्रीमती अफशॉ अजीम को सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर माननीय मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(xi) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-392/सी दिनांक-17.11.2016 द्वारा श्रीमती अजीम को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। चौक थाना काण्ड संख्या-69/02, दिनांक-17.04.2002 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-26.06.2023 को न्याय निर्णय पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-26.06.2023 को पारित न्यायादेश में श्रीमती अफशॉ अजीम को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए आरोप से मुक्त कर दिया गया।3 (cid:464)बहार गजट, 5 फरवरी 2025 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-26.06.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्रीमती अफशॉ अजीम द्वारा सेवा में पुनर्बहाली, प्रोन्नति एवं बर्खास्तगी की अवधि को लगातार सेवा की अवधि मानते हुए वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु दिनांक-17.07.2023 को एवं पुनः दिनांक-18.10.2023 को अभ्यावेदन दिया गया। श्रीमती अफशॉ अजीम द्वारा सेवा में पुनर्बहाली हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC संख्या-4351/2024 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-04.04.2024 को पारित न्यायादेश में अफशॉ अजीम द्वारा दिनांक-18.10.2023 को दिये गये अभ्यावेदन के आलोक में न्यायादेश की प्रति प्रस्तुत करने के छः सप्ताह के अन्दर वाणिज्य-कर विभाग द्वारा मुखर आदेश पारित करने का आदेश पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक-26.06.2023 को पारित न्याय निर्णय, विधि विभाग से प्राप्त परामर्श एवं विभागीय स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा के आलोक में उक्त मामले का गुण-दोष के आधार पर मूल्यांकन के उपरांत श्रीमती अफशॉ अज़ीम की बर्खास्तगी संबंधी संकल्प संख्या-392/सी0 दिनांक-17.11.2016 को निरस्त करते हुए उनके अभ्यावेदन की तिथि 17.07.2023 से वाणिज्य-कर पदाधिकरी (वर्त्तमान पदनाम-राज्य कर सहायक आयुक्त) के पद पर सेवा में संकल्प ज्ञापांक-281/सी0 दिनांक-13.09.2024 से पुनः स्थापित (Reinstate) किया गया। इसके अतिरिक्त प्रोन्नति एवं बर्खास्तगी की अवधि को लगातार सेवा की अवधि मानते हुए वित्तीय लाभ प्रदान करने का दावा अनुमान्य नहीं पाया गया है एवं उक्त आशय का तार्किक एवं मुखर आदेश विभागीय ज्ञापांक-309/सी दिनांक-27.09.2024 द्वारा पारित किया गया एवं श्रीमती अज़ीम दिनांक- 30.11.2024 को वार्द्धक्य सेवानिवृत हो चुकी है। इस प्रकार श्रीमती अफशॉ अज़ीम, सेवानिवृत राज्य कर सहायक आयुक्त, दिनांक-29.07.2002 से 18.04.2004 तक (630 दिन) व दिनांक-14.09.2015 से 16.11.2016 तक (430 दिन) तक निलंबित रही एवं दिनांक-17.11.2016 से 16.07.2023 तक (2433 दिन) बर्खास्त रही। इस तरह श्रीमती अजीम का निलंबन एवं बर्खास्तगी अवधि को एकीकृत करते हुए कुल 3493 (तीन हजार चार सौ तिरानवें) दिनों का विनियमन किया जाना है। सम्यक् विचारोपरांत श्रीमती अफशॉ अज़ीम, सेवानिवृत राज्य कर सहायक आयुक्त को उक्त निलंबन अवधि का पूर्व में भुगतान किये गये जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा एवं उक्त अवधि (निलंबन एवं बर्खास्तगी अवधि) की गणना मात्र पेंशन के प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया जाता है।
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ज्योति प्रकाश, अवर सचिव।
----- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ----- अधिसूचना 28 जनवरी 2025 सं0 1/स्था0 (2) 07/2023-408--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-14.01.2025 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आलोक में पूर्णतः अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार गव्य सेवा संवर्ग के उप निदेशक (गव्य) के पदाधिकारी को संयुक्त निदेशक (मु0)/क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य) में, उनके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-
| क्र॰ | पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम | वर्तमान कोटि |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री उमेश प्रसाद, प्रभारी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य), केन्द्रीय क्षेत्र, पटना | उप निदेशक (गव्य) |
प्रभारी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य), केन्द्रीय क्षेत्र, पटना 2. संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक वर्तमान धारित पदस्थापन पर ही उत्क्रमित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे। 3. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गयी अंतर राशि की भी वसूली कर ली जायेगी।
4. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान में उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुये दिया गया कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील सं0-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।
5. उपर्युक्त अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गयी है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।4 (cid:464)बहार गजट, 5 फरवरी 2025 6. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक संयुक्त निदेशक (मु0)/क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य) (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-11) में उत्क्रमित किया जाता है।
7. उपर्युक्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निदेशक (मु0)/क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मुकेश कुमार ''मुकुल'', उप सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 46—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
5 (cid:464)बहार गजट, 5 फरवरी 2025भाग-9-ख
िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण
सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द । ————— सूचना -------
No. 105--I, Meena Devi, W/o-Manoj Kumar Singh, R/o Vill.-Bhasingpur, P.O.- Bangpur, P.S.-Parwalpur, Dist. Nalanda. State-Bihar. Pin Code-803114 do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit No.-3274 dt. 5.12.24 that my name is written in my daughter's Satya Singh CBSE 9th Registration Card and 10th all educational documents as Meena Singh which is wrong. As per Aadhar my true/correct name is Meena Devi. That from now. I will be known as Meena Devi for all future and legal purposes.
Meena Devi.
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No. 106--I, Norah Nivedita Shaw W/o Christopher Clarence Bachmann R/o 20 Manglam Enclave, Bailey Road Near Saguna More, Danapur, Dinapur-cum-Khagaul, P.O.- Danapur Cantt, Dist-Patna Bihar-801503 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.- 4336 dt. 28-11-24 that my name is mentioned in Pan, Aadhar and other documents as Norah Nivedita Shaw whereas in Passport as Norah Nivedita Bachmann. Both the names Norah Nivedita Shaw and Norah Nivedita Bachmann are one and same person who is me. From now I will be known as Norah Nivedita Shaw for all purposes.
Norah Nivedita Shaw.
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No. 111--I, Alok Kumar, S/o Satish Sah, R/o Marar South, ward No.-8, Marar, Khagaria, Bihar-851005 do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit No. 882 dated 09.12.2024 That my name is written in My son's Aman Anurag 10th all Educational Documents as Alok Shah which is wrong. As per Aadhar Card my true/correct name is Alok Kumar. Alok Kumar and Alok Shah both are same and one person. From now I will be known as Alok kumar for all purposes.
Alok Kumar.
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No. 112--I, Mohammad Mazhar Hussain S/o Md. Tahir Hussain R/o Vill-Bahpura, P.O.-Bahpura, P.S.- Bihta. Distt.-Patna, Bihar- 801103 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 2593 dt. 15.01.25 that my name is written in my daughter Mantasha Parveen's birth certificate as Md. Mazhar. As per Aadhar Card my correct name is Mohammad Mazhar Hussain. Md. Mazhar and Mohammad Mazhar Hussain both names are same and one person. That from now I will be known as Mohammad Mazhar Hussain for all purposes.
Mohammad Mazhar Hussain.