(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 17 माघ 1946 (श0)
(सं0 पटना 91) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 6 फरवर(cid:547) 2025 e| fu"ks/k] mRikn ,oa fuca/ku foHkkx ¼fuca/ku½ ——— vf/klwpuk 6 Qjojh 2025
एस ओ0-FW-1723/2/2025-SEC_9-504—निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, सुपौल जिलान्तर्गत वीरपुर अनुमण्डल में स्थायी रूप से एक नया अवर निबंधन कार्यालय का सृजन तथा उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा कार्यालय परिचारी (अराजपत्रित) के एक-एक पद का सृजन करते हैं।
2. उक्त सृजित नये अवर निबंधन कार्यालय, वीरपुर का क्षेत्राधिकार बसंतपुर अंचल तक सीमित रहेगा। 3. उक्त नये निबंधन कार्यालय के सृजन के फलस्वरूप अवर निबंधन कार्यालय, गणपतगंज का क्षेत्राधिकार पुनर्गठित किया जाता है।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,