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वित्त विभाग
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अधिसूचना
4 फरवरी 2025
सं॰ 1/स्था॰(ले॰से॰)-23/2023/1277 वि॰—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को वरीय कोषागार पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर में उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है-
| क्र. | पदाधिकारी का नाम | गृह जिला | मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2024 के अनुसार) | वर्त्तमान कोटि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री मुकेेश कुमार | शिवहर | 148 | वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर (मूल कोटि) |
| 2 | श्री संतोष कुमार अम्बष्टा | मुंगेर | 156 | वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर (मूल कोटि) |
में निहित शर्ताें के अधीन है। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 6 ;बपकरू547द्ध 2025 4. उपरोक्त पदाधिकारियों के अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार हेतु आवश्यक अर्हत्ता नहीं होने का तथ्य भविष्य में परिलक्षित होने पर उक्त पदाधिकारी को उच्चतर पद पर दी गई अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार के आदेश को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से वापस लिया जा सकेगा।
5. पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से वरीय कोषागार पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम चन्द्र मंडल, सरकार के अवर सचिव।