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वित्त विभाग
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अधिसूचना
4 फरवरी 2025
सं॰ 1/स्था॰(ले॰से॰)-23/2023/1279 वि॰—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को संयुक्त आयुक्त एवं समकक्ष स्तर में उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है-
| क्र. | पदाधिकारी का नाम | गृह जिला | मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2024 के अनुसार) | वर्त्तमान कोटि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्रीमती रूपम | औरंगाबाद | 27 | उपायुक्त एवं समकक्ष स्तर |
में निहित शर्ताें के अधीन है।
3. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक संयुक्त आयुक्त एवं समकक्ष स्तर (विहित वेतनमान वेतन स्तर-13) में उत्क्रमित किया जाता है।
4. उपरोक्त पदाधिकारी के अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार हेतु आवश्यक अर्हत्ता नहीं होने का तथ्य 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 6 ;बपकरू547द्ध 2025 5. पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आयुक्त एवं समकक्ष स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम चन्द्र मंडल, सरकार के अवर सचिव।