असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
18 माघ 1946 (श0)
(सं0 पटना 98) पटना, शु(cid:272)वार, 7 फरवर(cid:547) 2025
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बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 ( बिहार अधिनियम - 11,1998 ) की धारा 46 के अंतर्गत जल उपयोगकर्ता संघ को जल संसाधन विभाग के वितरिका लघु वितरिका या जलमार्ग अन्तरित करने का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत सहभागिता सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम के सफल संचालन के उद्येश्य से विभिन्न विभागों एवं विशेषज्ञों तथा कृषकों के बीच समन्वय एवं नीति निर्धारण हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय पत्रांक 279 दिनांक 31.07.2003 से एक राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया है। दिनांक-10.01.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम के सफल संचालन के उद्देश्य हेतु पूर्व से गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति को निम्न प्रकार से पुनर्गठित किया जाता हैः-
(पी॰आई॰एम॰ विशेषज्ञ) 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 7 फरवर(cid:547), 2025 2. राज्यस्तरीय संचालन समिति का मुख्य कार्य नीति स्तर पर कार्यक्रम का मार्ग दर्शन करना तथा उपर्युक्त विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा । जल संसाधन विभाग अंतर्गत सहभागिता सिंचाई प्रबंधन कोषांग द्वारा समिति से संबंधित कार्यो का सम्पादन किया जायेगा।
3. समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर या यथा आवश्यक अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित तिथि पर होगी । 4. कृषक प्रतिनिधि को समिति के बैठक वाले दिन बैठक में भाग लेने पर 1000/- प्रतिदिन की दर से एक मुश्त राशि मानदेय के रूप में भुगतान किया जायेगा ।
5. उपर्युक्त व्यय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना के द्वारा किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य प्रशिक्षण नीति के तहत किया जायेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा । आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार गजट के अगले अंक में सर्व सूचनार्थ प्रकाशित की जाय ।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,