;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
18 1946 ;0द्ध
(0 99) , ;बपकरू272द्ध, 7 ;बपकरू547द्ध 2025
सं॰ 4तक0/टेक्सटाईल पॉलिसी/152/2021—502
उद्योग विभाग
————
संकल्प
4 फरवरी 2025
बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 की कंडिका 12.8 में संषोधन।
राज्य सरकार द्वारा राज्य में कपड़े एवं चमड़े के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु ''बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022'' लागू है। इस नीति के लागू होने के पश्चात् राज्य में कपड़े एवं चमड़े के क्षेत्र में निवेशकों को काफी प्रोत्साहन मिला है। उद्योग विभाग द्वारा इन्वेस्टर्स मीट आदि के माध्यम से अधिक-से-अधिक इकाईयों को राज्य में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। परन्तु अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय बाजार में अधिक उत्पादन एवं कम माँग होने के कारण वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग की स्थिति वर्ष 2022-23 में अच्छी नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर मांग कम होने के कारण वस्त्र एवं चमड़ा निर्माण में लगी कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्षमता विस्तार नहीं किया गया। अप्रैल, 2023 से बाजार में माँग में सुधार होना प्रारम्भ हुआ। इन्वेस्टर्स मीट के दौरान वस्त्र एवं चर्म क्षेत्र की कंपनियों एवं संघों ने भी बिहार की ''वस्त्र एवं चर्म नीति'' की काफी सराहना की है एवं इस नीति के अवधि विस्तार का अनुरोध किया है।
2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 की कंडिका-12.8 में उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1956 दिनांक-10.07.2023 द्वारा संषोधन करते हुए प्रोत्साहन प्राप्त किये जाने हेतु चरण-1 के मंजूरी के लिए आवेदन देने की अवधि का विस्तार 30 जून, 2024 तक तथा वित्तीय मंजूरी के लिए आवेदन देने की अवधि 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 7 ;बपकरू547द्ध 2025 तदालोक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 की कंडिका-12.8 में चरण-1 के मंजूरी के लिए आवेदन की तिथि तथा वित्तीय मंजूरी की तिथि से संबंधित प्रावधान निम्न प्रकार संशोधित किया जाता हैः-
कंडिका-12.8-उद्यमियों एवं उद्योग विभाग द्वारा समय-सीमा का पालन
(i) चरण 1 - चरण-1 की मंजूरी के लिए आवेदन अधिकतम 30 जून, 2026 तक उद्योग
विभाग के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल पर जमा किया जा सकेगा।
(ii) वित्तीय मंजूरी - वित्तीय मंजूरी के लिए आवेदन उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो
क्लीयरेंस पोर्टल पर अधिकतम 30 जून, 2027 तक जमा किया जा सकेगा।
3. उक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-04.02.2025 के मद संख्या-01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बन्दना प्रेयषी, सचिव।