Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 February 2025

Published 12 February 2025

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-02-12.7
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 23 माघ 1946 (श0) सं(cid:201)या 07 पटना, बुधवार, ———————— 12 फरवरी 2025 (ई0) भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-03 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

---

भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 04-04 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची पृष्ठ

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 05-06 पूरक

---

पूरक-क 07-11(cid:464)बहार गजट, 12 फरवरी 2025 2

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत

सूचनाएं। —————

(cid:274)ामीण (cid:466)वकास (cid:466)वभाग -------

अिधसूचना

31 जनवरी 2025

सं0 R-503/73/2024-SECTION-14-RDD-RDD&3651412/(cid:274)ा0(cid:466)व0--(cid:468)जला पदािधकार(cid:547), गया का प(cid:287)ांक- 8519 (cid:465)दनांक-12.12.2024 एवं पुिलस अधी(cid:162)क, िनगरानी अ(cid:219)वेषण (cid:222)यूरो, (cid:466)बहार, पटना का प(cid:287)ांक- 2792 (cid:465)दनांक- 19.12.2024 से (cid:292)ा(cid:220)त (cid:292)ितवेदन के अनुसार (cid:302)ी राहुल रंजन, (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), फतेहपुर, (cid:468)जला-गया को िनगरानी अ(cid:219)वेषण (cid:222)यूरो के (cid:430)ारा ग(cid:465)ठत धावादल (cid:430)ारा (cid:465)दनांक- 11.12.2024 को प(cid:464)रवाद(cid:547) (cid:302)ी रंधीर कु मार से 70,000/- (स(cid:419)र हजार (cid:509)पये) (cid:464)र(cid:230)वत लेते रंगे हाथ िगर(cid:221)तार कर (cid:219)याियक (cid:465)हरासत म(cid:581) भेजा गया।

(cid:466)बहार सरकार(cid:547) सेवक (वग(cid:568)करण, िनयं(cid:287)ण एवं अपील) िनयमावली 2005 के िनयम- 9(2)(क) म(cid:581) िन(cid:465)हत (cid:292)ावधान के आलोक म(cid:581) (cid:302)ी रंजन को कारा िनरोध क(cid:551) ितिथ 11.12.2024 के (cid:292)भाव से अगले आदेश तक के िलए िनल(cid:468)(cid:224)बत (cid:465)कया जाता है ।

2) िनलंबन क(cid:551) अविध म(cid:581) (cid:302)ी राहुल रंजन, (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), फतेहपुर, (cid:468)जला-गया को (cid:466)बहार सरकार(cid:547) सेवक (वग(cid:568)करण, िनयं(cid:287)ण एवं अपील) िनयमावली, 2005 के िनयम-10 के तहत अनुमा(cid:219)य जीवन िनवा(cid:91)ह भ(cid:419)ा देय होगा।

3) िनल(cid:224)बन के आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

म(cid:219)जु (cid:292)साद, संयु(cid:200)त सिचव।

------- Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya ------- Office Order The 1st February 2025

No.XI-K-रा0-04/2024-21--In the light of proposal received from District Magistrate, Aurangabad vide letter no.-60, dated- 20.01.2024 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No. Officers Name Designation Remarks
1 Sri Upendra Pandit ADM(Disaster), Aurangabad District Level
2 Sri Deepak Kumar Assistant Director (Chemical), District Level
3 Dr. Srikant Assistant Director, Horticulture, District Level
4 Sri Rockey Rawat Aurangabad Assistant Director (Plant District Level
5 Priyanka Kumari Conservation), Aurangabad Labour Superintendent, District Level
6 Sri Moti Kumar Dinkar Aurangabad District Statistical Officer, District Level
7 Sri Pankaj Paswan Aurangabad District Dairy Officer, District Level
8 Sri Santosh Kumar Aurangabad ADTO, Aurangabad District Level
9 Sri Daya Shankar DPO(Establishment), District Level
10 Sri Bhola Kumar Karn Aurangabad DPO(SSA), Aurangabad District Level
11 Vinita Kumari DPO, ICDS, Aurangabad District Level
12 Sri Raju Kumar Mines Inspector, Aurangabad District Level
13 Md. Eqbal Hussain Mines Inspector, Aurangabad District Level
14 Sri Kumar Pratyush Mines Inspector, Aurangabad District Level
15 Miss. Rupa Kumari Mines Inspector, Aurangabad District Level
3 (cid:464)बहार गजट, 12 फरवरी 2025

Sd./Illegible. Secretary to Commissioner, Magadh Division, Gaya.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 47—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

(cid:464)बहार गजट, 12 फरवरी 2025 4

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और

नियम आदि।

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(cid:274)ामीण (cid:466)वकास (cid:466)वभाग

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'kqf)&i=

6 Qjojh 2025

सं0 (cid:274)ा0(cid:466)व0-R-503/73/2024-SECTION 14-RDD-RDD&3669631--अिधसूचना सं(cid:201)या-3651412 पटना, (cid:465)दनांक–31.01.2025 म(cid:581) अं(cid:465)कत (cid:302)ी राहुल रंजन, (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), फतेहपुर (गया) के (cid:232)थान पर (cid:302)ी राहुल कु मार रंजन (अनु(cid:272)मांक-464368), (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), फतेहपुर (गया) पढ़ा जाय ।

अिधसूचना के शेष अंश यथावत ् रहेग(cid:581) ।

vkns'k ls]

म(cid:219)जु (cid:292)साद, संयु(cid:200)त सिचव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 47—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

5 (cid:464)बहार गजट, 12 फरवरी 2025

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द । ————— सूचना -------

la0 115--म(cid:583) मोहन (cid:292)साद जायसवाल (cid:466)पता-(cid:232)व.कानका (cid:292)साद जायसवाल िनवास के .पी. माक(cid:566) ट बाकरगज पो.पर

ं मोहन (cid:292)साद बॉक(cid:551)पुर थाना- पीरबहोर, (cid:468)जला-पटना, (cid:466)बहार शपथप(cid:287) सं(cid:201)या 412 (cid:465)दनांक 21.11.24 के (cid:430)ारा घोषणा करता हू

ं। मेरा आधार नं. 331297112823 है। भ(cid:466)व(cid:231)य म(cid:581) सभी जायसवाल एवं मोहन कु मार जायसवाल दोन(cid:585) नाम मेरा है जो म(cid:583) (cid:232)वयं हू

काय(cid:607) एवं उ(cid:423)े(cid:230)य(cid:585) हेतु मोहन (cid:292)साद जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाऊं गा।

मोहन (cid:292)साद जायसवाल।

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No. 116--I, SYED FIROZ RAZA, S/o Syed mumtaz hussain, R/o 18, Gurhatta Hamam Road, Gurhatta Imambara, Patna City P.S.- Khajekalan, P.O.-Jhauganj, Ranipur Milki Chak, Patna, Bihar, Pin Code – 800008 Vide affidavit No.-147, Date 18/01/2025 that in my son AHSAN RAZA's C.B.S.E. 10th my name is wrongly written as FIROZ RAZA instead of my correct name SYED FIROZ RAZA.

SYED FIROZ RAZA.

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la0 117--मैं अनामिका मलदैयार, पिता-सच्चिदानन्द प्रसाद वर्मा, साकिन मोहल्ला-घोड़ा गली, नेहरु टोला, थाना-चौक, जिला-पटना, बिहार शपथ पत्र सं0-570 दिनांक 21.10.2024 द्वारा सूचित करती हूँ कि मेरे आधार कार्ड सं0-2395 9354 1068 में मेरा नाम अनामिका मलदैयार (Anamika Maldaiyar) दर्ज है। अब भविष्य में अब सिर्फ अनामिका के नाम से जानी व पहचानी जाऊँगी।

अनामिका मलदैयार। No. 117--I, ANAMIKA Maldaiyar D/o Sachchidanand Prasad Verma, Mohalla-Ghora Gali, Nehru Tola, P.O.-Begumpur, P.S.-Chowk, Patna City-800009 State-Bihar Vide affidavit no-570 dated 21-10-2024 do hereby solemnly affirm and declare that earlier my name was I will known as Anamika Maldaiyar now onward shall be known as in place of Anamika for all purposes.

ANAMIKA Maldaiyar.

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No. 118--I, Renu Devi W/o Abhay Kumar R/o Rukunpura, Patna, Bihar- 800014 do hereby solemnly, affirm and declare as per aff. No. 112 dt. 24.09.24 that my name is mentioned in my son's Satyam Raj Educational Documents as Marksheet of 10th and 12th as Renu Patel Which is wrong. As per Aadhar Card my correct name is Renu Devi. Renu Devi and Renu Patel both name are of one person. From now I will be known as Renu Devi for all purposes.

Renu Devi.

(cid:464)बहार गजट, 12 फरवरी 2025 6

No. 119--I, Abhay Kumar S/o Surendra Singh R/o Tilak Nagar, Rukunpura, P.O.-B.V. College, P.S.-Rupaspur, Patna, Bihar- 800014 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 353 dt. 17.09.24 that my name is mentioned in my Son's Satyam Raj Educational documents as Marksheet of Xth and XIIth as Abhay Kumar Singh which is wrong. As per Aadhar Card my correct name is Abhay Kumar. Abhay Kumar Singh and Abhay Kumar both name are person. From now I will be known as Abhay Kumar for all purposes.

Abhay Kumar.

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No. 130--I, Alok Kumar Jha, S/o Indra Kant Jha R/o Village+Post- Shrikhandi Bhitha, P.S.- Sursand, Distt.-Sitamarhi, Bihar-843331. do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-11887 dt. 4.01.25 that Diptansh Anal is my Son. Now he will be known as Diptansh Jha for all purposes.

Alok Kumar Jha.

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No. 131--I, Anshi Kriti, D/o Sanjeeva Shailesh, R/o-5B/34 Nooranibagh Colony B, Bank of India, Branch Gulzarbagh P.O-Gulzarbagh, P.S.-Alamganj, Patna, Bihar-800007 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 3488 dt. 23.01.25 that my name is written in my Birth Certificate as Anshi where as in all educational documents including Aadhar Card as Anshi Kriti, Anshi and Anshi Kriti both are same and one person. From now I shall be known as Anshi Kriti for all purposes.

Anshi Kriti.

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No. 132--I, Manju Kumari W/o Surendra Prasad Singh R/o Village- Teacher Colony, Koirpurawa, Buxar. P.O. - Buxar, P.S.- Buxar Nagar, Distt.- Buxar, Bihar, 802101 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 953 dt. 09.01.25 that my name is written in Adhar card, Pan card and educational Certificate as Manju Kumari, whereas in my husband's PPO and discharge book as Manju Singh. Manja Kumari and Manju Singh both names are same and one persson. From now I shall be known as Manju Kumari for all purposes.

Manju Kumari.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 47—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

7 (cid:464)बहार गजट, 12 फरवरी 2025

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-33/2021--1067 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ संकल्प 6 फरवरी 2025

श्री ब्रिजेष सिंह मेहता, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बेगूसराय सम्प्रति अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के मंडल कारा, बेगूसराय में पदस्थापन के दौरान वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में वित्तीय नियमों एवं विभागीय निर्देषों का उल्लंघन करते हुए सरकारी एजेन्सी BMSICL से अल्प मात्रा में दवा क्रय कर कुल राषि की 90% से अधिक दवा का क्रय निजी एजेन्सी से किये जाने में बरती गई गंभीर वित्तीय अनियमितता के प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री मेहता के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित किया गया। अनुषासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय ज्ञापांक 8600 दिनांक 30.09.2021 द्वारा आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए श्री मेहता से लिखित अभिकथन की माँग की गई। तद्‌आलोक में श्री मेहता द्वारा पत्रांक 883 दिनांक 01.02.2022 के माध्यम से लिखित बचाव अभिकथन समर्पित किया गया, जिसे सम्यक्‌ समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1919 दिनांक-28.02.2022 द्वारा श्री मेहता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा श्री रूपक कुमार, सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. श्री रूपक कुमार के अन्य मामले में निलंबित हो जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेष ज्ञापांक-6140 दिनांक- 01.06.2022 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में उनके स्थान पर श्री संजय कुमार चौधरी, सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. विभागीय कार्यवाही के जाँचोपरान्त संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1430 दिनांक-24.04.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री ब्रिजेष सिंह मेहता के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित कुल तीन (03) आरोपों में से आरोप संख्या-01 को प्रमाणित तथा आरोप संख्या-02 एवं 03 को आंषिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(3) के प्रावधान के तहत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय ज्ञापांक-4659 दिनांक-01.06.2023 द्वारा श्री ब्रिजेष सिंह मेहता को जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई।

5. तद्‌आलोक में श्री ब्रिजेष सिंह मेहता द्वारा अपने पत्रांक-8118 दिनांक-03.08.2023 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि दवाओं की माँग/अधियाचना में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। कारा चिकित्सा पदाधिकारी दवा के Indent/अधियाचना हेतु स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। बिहार कारा हस्तक, 2012 में अधीक्षक के कार्याें के अधीन यह कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि अधीक्षक कारा चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा Indent किए गये दवाओं की माँग को खारिज कर सकता है। दवा की आवश्यकता एक विशेषज्ञ मामला है, जिसे कारा चिकित्सक हीं भली-भाँति जानते हैं। बंदियों के इलाज एवं उनके प्राण की रक्षा हेतु कारा चिकित्सा(cid:464)बहार गजट, 12 फरवरी 2025 8 पदाधिकारी के अधियाचना के आधार पर हीं दवा की खरीद की जाती है। कारा में दवा के Indent की जिम्मेवारी कारा चिकित्सक की है। अधीक्षक सिर्फ उन दवाओं को क्रय कर चिकित्सक को उपलब्ध कराते हैं ताकि बंदियों के प्राण की रक्षा की जा सके। मंडल कारा, बेगूसराय में पूर्व से हीं विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में दवा का क्रय किया जाता रहा है। कारा के चिकित्सकों द्वारा हमेशा सर्वप्रथम BMSICL को दवा का Indent किया जाता है। कारा स्तर से BMSICL को Indent किये गये दवाओं की अपेक्षा BMSICL द्वारा काफी कम मात्रा में एवं कुछ हीं दवाओं की आपूर्ति की गई थी। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि BMSICL से दवा की आपूर्ति काफी अनियमित थी एवं माँग के अनुसार दवा भी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। चिकित्सक के द्वारा किये गये Indent के अनुसार PSU's के Authorised Distributors से दवा का क्रय किया गया। BMSICL द्वारा माँग के अनुरूप ससमय दवा उपलब्ध नहीं कराने के कारण हीं BMSICL से क्रय की गई दवा की राशि कम है। दवा की खरीद PSU's के Authorised dealers से PSU's के द्वारा निर्धारित दर पर हीं की गई है। कारा में दवा की खरीद कारा चिकित्सा पदाधिकारी की अनुशंसा/अधियाचना पर होती है। BMSICL के द्वारा दवाओं की अल्प मात्रा में सप्लाई के कारण हीं कारा स्तर पर दवाईयों की खरीद हेतु बिहार वित्त नियमावली के नियम-131 (घ) के आलोक में तदर्थ कारा क्रय समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा वित्तीय नियमावली के तहत तीन कोटेशन प्राप्त कर हीं भारत सरकार के उपक्रमों के द्वारा प्राधि—त एजेंसियों से दवा खरीद की गयी है। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि बिहार कारा हस्तक, 2012 में दवा खरीद हेतु कारा अधीक्षक को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अधीक्षक को सिर्फ स्टॉक तथा कारा चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा Indent किये गये दवा का माँग पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करना है, जबकि स्टॉक में कहीं कोई त्रुटि नहीं पायी गयी है। साथ हीं कारा चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा BMSICL एवं भारत सरकार के लोक उपक्रमों से माँग/अधियाचना को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से स्वी—ति प्राप्त कर उनके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर अग्रसारित किया गया है। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि उन्होंने बिहार वित्त नियमावली एवं बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियमों के आलोक में DDO के रूप में अपने कर्त्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए विभागीय निर्देश के आलोक में PSU's के Authorised dealers से दवा क्रय कर सरकारी राजस्व की बचत की है एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान दक्षता, मितव्ययिता एवं पारदर्शिता का पूर्णतः अनुपालन किया गया है। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि उन्होंने अपने पदस्थापन अवधि में वित्तीय नियमावली के अलावा विभागीय निर्देशों के साथ बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियमों का भी अक्षरशः पालन और कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है। 6. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री मेहता द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। आरोपित पदाधिकारी का अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कहना है कि दवा के क्रय के लिए चिकित्सा पदाधिकारी जिम्मेवार हैं, किन्तु प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सिर्फ दवाओं के Indent करने के लिए हीं जवाबदेह हैं। वित्तीय शक्ति काराधीक्षक में निहित है। अतः दवा का क्रय आरोपित पदाधिकारी द्वारा हीं किया गया है। किसी वित्तीय वर्ष में उस वर्ष की आवश्यकता को ध्यान में रख कर राशि आवंटित की जाती है, न कि अगले वर्ष के लिए भंडारण हेतु। श्री मेहता द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20 में कुल आवंटन के विरूद्ध निजी एजेन्सी से आवष्यकता से अधिक मात्रा में दवाओं का क्रय किया गया है, जबकि मंडल कारा, बेगूसराय में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में क्रमषः बंदियों की संख्या-1015, 1197 एवं 1164 थी। स्पष्ट है कि बंदियों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में दवा/जाँच मद में खर्च की गई राषि में हुई अत्यधिक वृद्धि समानुपातिक नहीं है। बिहार विा नियमावली के नियम-126 के अनुसार दक्षता, मितव्ययिता एवं पारदर्षिता लोक क्रय के मूल सिद्धांत हैं, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है। आरोपित पदाधिकारी को पूर्व के वर्षों में दवा की वास्तविक खपत के आधार पर वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए दवा का क्रय किया जाना चाहिए था। इस प्रकार बिहार वित्त नियमावली के नियम-126 एवं बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-797 (viii) का उल्लंधन करते हुए आरोपित पदाधिकारी द्वारा आवष्यकता से अधिक मात्रा में दवा क्रय की गई है। आरोपित पदाधिकारी का अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कहना है कि BMSICL से दवाओं की आपूर्ति नहीं होने के कारण निजी एजेन्सी से दवा खरीद की गई है, जबकि विभागीय पत्रांक-6952 दिनांक-14.11.2007 के माध्यम से काराओं में मात्र 10% दवा निजी एजेन्सी से क्रय करने की अनुमति दी गई है। आरोपित पदाधिकारी के द्वारा उक्त विभागीय निर्देष का उल्लंघन कर 90% से अधिक दवाओं का क्रय बिना विाीय नियमों का पालन किये हुए निजी एजेन्सी से किया गया है। साथ ही विभागीय पत्रांक-2737 दिनांक-28.05.2014 द्वारा BMSICL के माध्यम से राज्य की काराओं में दवाओं की आपूर्ति विहित प्रक्रिया एवं पद्धति के अंतर्गत किये जाने की स्वी—ति दी गई है। विभागीय पत्रांक-6952 दिनांक-14.11.2007 द्वारा दवा क्रय के संबंध में सभी काराधीक्षकों को निदेष दिया गया है कि प्राप्त आवंटन के अधिकतम 10% का उपयोग अति आवष्यक (emergency) दवाओं के स्थानीय बाजार से क्रय में किया जा सकेगा। मंडल कारा, बेगूसराय में वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में निजी एजेन्सी से इतनी अधिक मात्रा में दवा क्रय करने की कोई आकस्मिक परिस्थिति (emergency) नहीं थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में उक्त वित्तीय नियमों एवं विभागीय निर्देषों का उल्लंघन करते हुए सरकारी एजेन्सी BMSICL से अल्प मात्रा9 (cid:464)बहार गजट, 12 फरवरी 2025 में दवा क्रय कर कुल राषि की 90% से अधिक दवा का क्रय निजी एजेन्सी से किया गया है। अतः आरोपित पदाधिकारी का द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

7. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा श्री ब्रिजेष सिंह मेहता, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बेगूसराय सम्प्रति अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005, भाग-V, नियम-14(वृहत शास्तियाँ) के उपनियम-(vii) के प्रावधान के तहत उनके विरूद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिष्चय किया गया :- '' कालमान वेतन में तीन (03) वेतनवृद्धि निम्नतर प्रक्रम पर अवनति का दण्ड, जिसका प्रभाव/कुप्रभाव इनकी भविष्य की वेतनवृद्धियों पर नहीं पड़ेगा और यह इन्हें स्वतः अनुमान्य होंगी ''। 8. उपर्युक्त विनिष्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 2156 दिनांक 11.03.2024 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्ष की मांग की गयी। तद्‌आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-4110 दिनांक-29.01.2025 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है। 9. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री ब्रिजेष सिंह मेहता, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बेगूसराय सम्प्रति अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005, भाग-V, नियम-14(वृहत शास्तियाँ) के उपनियम-(vii) के प्रावधान के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :- '' कालमान वेतन में तीन (03) वेतनवृद्धि निम्नतर प्रक्रम पर अवनति का दण्ड, जिसका प्रभाव/कुप्रभाव इनकी भविष्य की वेतनवृद्धियों पर नहीं पड़ेगा और यह इन्हें स्वतः अनुमान्य होंगी ''। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजीव जमुआर, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।

------- सं0 प्र0-01-रा0(आ0)-04/2022--700/एम0 खान एवं भूतत्व विभाग ------ संकल्प 6 फरवरी 2025 आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, खनिज विकास पदाधिकारी (मु0) (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन एवं अन्य आरोपों में थाना कांड संख्या-07/2022 दिनांक 17.02.2022, धारा-13(2)- सह-पठित धारा-13(1)(बी)भ्र0नि0 अधि0 (यथा संशोधित 2018) दर्ज किया गया है। उक्त काण्ड के अनुसंधान के क्रम में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा की गयी छापामारी/तलाशी में श्री सिन्हा के आवास एवं अन्य ठिकानों से अघोषित सम्पत्ति के दस्तावेज एवं बड़ी राशि नगद बरामद हुई। इसके अतिरिक्त महालेखाकार द्वारा अंकेक्षणोंपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सिन्हा द्वारा खनन नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन कर पटना जिला के बालूघाट की बंदोबस्ती की विस्तारित अवधि के लिए बंदोबस्तधारी से प्रतिपूर्ति राशि नहीं ली गयी। बंदोबस्तधारी द्वारा विस्तारित अवधि (01.01.2020 से 30.09.2021 तक) के बीच में ही नियम का उल्लंघन कर किस्त की राशि के भुगतान किये बिना दिनांक 01.05.2021 से बंदोबस्ती छोड़ दी गई। उनकी सुरक्षित जमा की राशि जमा नहीं रहने के कारण उनसे वसूलनीय समस्त राशि बकाया रह गयी। इससे सरकारी राजस्व की भारी क्षति हुई।

2. श्री सिन्हा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 2878 दिनांक 21.06.2022 से उनसे लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री सिन्हा का लिखित अभिकथन दिनांक 07.07.2022 को प्राप्त हुआ।

3. श्री सिन्हा से प्राप्त लिखित अभिकथन की अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री सिन्हा का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। श्री सिन्हा का लिखित अभिकथन अस्वीकार करते हुए आरोपों की वृहद्‌ जांच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत संयुक्त आयुक्त, विभागीय जांच, पटना प्रमण्डल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री राजेश कुमार कुशवाहा, खनिज विकास पदाधिकारी (मु0), खान एवं भूतत्व विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 258 दिनांक 11.04.2023 से जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिन्हा के विरूद्ध आरोप संख्या-1, 2, 3, 4 एवं 6 को कदाचार में संलिप्त होने, प्रत्यानुपातिक धनार्जन, नियम के विरूद्ध कार्य कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाने के आधार पर समीक्षोपरांत प्रमाणित होने एवं आरोप-5 प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित10 (cid:464)बहार गजट, 12 फरवरी 2025 पदाधिकारी से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(3) के तहत विभागीय पत्रांक 3719/एम0 दिनांक 18.07.2023 से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री सिन्हा द्वारा दिनांक 03.08.2023 को कारण पृच्छा समर्पित किया गया। श्री सिन्हा के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिन्हा द्वारा समर्पित कारण पृच्छा की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गयी। श्री सिन्हा का स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

5. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, मुख्यालय सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध गठित आरोप गंभीर प्रवृति के हैं। उनके विरूद्ध आर्थिक अपराध थाना काण्ड संख्या-07/2022 दिनांक 17.02.2022 दर्ज है। श्री सिन्हा के विरूद्ध कदाचार, प्रत्यानुपातिक धनार्जन, नियम के विरूद्ध कार्य कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाने जैसे गंभीर आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण बिहार पेंशन नियमावली, 1950 की नियम-43(बी) के तहत शत-प्रतिशत स्थायी तौर पर पेंशन जप्त करने का दण्ड अधिरोपण प्रस्ताव सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसपर विभागीय पत्रांक 3982 दिनांक 20.09.2024 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श मांगी गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 3764 दिनांक 08.01.2025 द्वारा दिनांक 19.12. 2024 को आहूत आयोग की पूर्ण पीठ की वर्ष 2024 की 48वीं बैठक की कार्यवाही के द्वारा परामर्श दी गयी, जिसमें सम्यक विचारोपरांत आयोग विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी है।

6. अतएव श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, (मु0) सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध कदाचार, प्रत्यानुपातिक धनार्जन, नियम के विरूद्ध कार्य कर, सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाने जैसे गंभीर आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत 100% (शत्‌ प्रतिशत) पेंशन स्थायी तौर पर जप्त करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव।

------- सं0 प्र0-I-रा0(आ0)-01/2022--698/एम0 ------ 6 फरवरी 2025 श्री विकास कुमार पासवान, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, रोहतास सम्प्रति सहायक निदेशक, औरंगाबाद द्वारा जिला खनन कार्यालय, रोहतास में पदस्थापन अवधि दिनांक 04.07.2019 से 08.07.2021 के लिए विभागीय कार्यों के निष्पादन में शिथिलता बरतने के लिए समाहर्त्ता, रोहतास के पत्रांक 3167 दिनांक 27.12.2021 के माध्यम से आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु विभाग को प्रेषित की गयी।

विभागीय पत्रांक 4822 दिनांक 16.11.2024 एवं पत्रांक 5268 दिनांक 09.12.2024 के द्वारा जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक 3167 दिनांक 27.12.2021 के द्वारा भेजी गयी आरोप पत्र के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(4) के तहत आरोप पत्र में उनके अवचार के बिन्दु पर लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

2. श्री विकास कुमार पासवान द्वारा जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद के पत्रांक-1689 दिनांक 30.12.2024 से लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री विकास कुमार पासवान द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की जांच सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत उनका बचाव अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

3. श्री विकास कुमार पासवान, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी पदाधिकारी, रोहतास सम्प्रति सहायक निदेशक, औरंगाबाद द्वारा जिला खनन कार्यालय, रोहतास में पदस्थापन अवधि दिनांक 04.07.2019 से 08.07.2021 के लिए विभागीय कार्यों के निष्पादन में शिथिलता बरतने, कार्य में लापरवाही एवं अपने पदीय दायित्वों का सही ढ़ंग से निर्वहन नहीं की गई है। श्री विकास कुमार पासवान प्रथम दृष्टतया दोषी प्रतीत पाये गये हैं। श्री विकास कुमार पासवान के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को देखते हुए इसकी जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है।

4. अतएव श्री विकास कुमार पासवान के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना तथा प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, रोहतास को नियुक्त/नामित किया जाता है।11 (cid:464)बहार गजट, 12 फरवरी 2025 5. श्री विकास कुमार पासवान से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंंगे।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 47—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 February 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-02-12.7/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-02-12.7.