असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
28 माघ 1946 (श0)
(सं0 पटना 113) पटना, सोमवार, 17 फरवर(cid:547) 2025
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5 Qjojh 2025
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-37, दिनांक-09.01.2024 द्वारा भारत संविधान के अनुच्छेद-166 के खण्ड-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथासंशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक-44 के बाद एतद् नया क्रमांक-''45 खेल विभाग'' जोड़कर नया "खेल विभाग" का गठन किया गया है। 2. खेल के क्षेत्र में राज्य ने व्यापक प्रगति की है। खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाड़ी की उपलब्धि प्रशंसनीय है। राज्य के खिलाड़ी कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय, खेलो इण्डिया तथा दिव्यांग खेल के साथ ही अखिल भारतीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही समय-समय पर केन्द्र सरकार के निदेशानुसार विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन एवं चरणबद्ध तरीकों से प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जाता है। राज्य में प्रतियोगिताओं के वृहत आयोजन एवं प्रशिक्षण सुविधा प्रदान किये जाने से युवाओं में खेल के प्रति अभिरूचि बढ़ी है और खेल संस्कृति में वृद्धि हुई है एवं व्यापक सहभागिता का माहौल बना है। खेल निदेशालय के गठन से खेल विभाग के पदाधिकारियों तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/अंतर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर सहभागिता वाले अनुभवी खिलाड़ियों/एन0आई0एस0 प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षकों द्वारा सुदूर क्षेत्र में प्रतिभावान को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें बेहतर कोटि में लाने में मदद मिलेगी। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 फरवर(cid:547) 2025 (i) विभाग के दिशा निर्देश में खेल अवसंरचना के निर्माण, जीर्णोद्धार एवं रख-रखाव के कार्याें को कराना। (ii) खेल कार्यक्रमों को संचालित कराने में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को सहयोग प्रदान करना।
(iii) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को संचालित कराने में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को सहयोग प्रदान करना।
(iv) क्षेत्रीय कार्यालयों (बिहार खेल विश्वविद्यालय, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, राज्य खेल एकेडमी एवं क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर, पाटलिपुत्र खेल परिसर, राजगीर खेल परिसर तथा नीतिगत मामले को छोड़कर) के स्थापना से संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना। (v) समय-समय पर विभाग द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य करना।
4. खेल विभाग, खेल निदेशालय का प्रशासी विभाग होगा। खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव खेल निदेशालय के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
5. निदेशक, खेल निदेशालय के विभागाध्यक्ष एवं नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
6. खेल निदेशालय के कार्यों एवं दायित्वों का समय-समय पर सम्परिवर्तन एवं निर्धारण का अधिकार खेल विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
7. खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन एवं सुगम संचालन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत खेल निदेशालय, पटना का कार्यालय के गठन की स्वीकृति दिनांक-04.02.2025 को मंत्रिपरिषद् की आहूत बैठक में मद संख्या-49 के अंतर्गत दी गयी है।
आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण
अंक में प्रकाशित किया जाय।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,