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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 February 2025

Published 17 February 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-02-17.115
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

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खेल विभाग

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अधिसूचना

13 दिसम्बर 2024

सं॰ 2259—पाटलिपुत्र खेल परिसर, पटना में इंडोर हॉल, छात्रावास, आउटडोर मैदान आदि आवंटन हेतु शुल्क एवं शर्त्तो का निर्धारण विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-3666, दिनांक-26.10.2012 द्वारा किया गया है। उक्त शुल्क में वृद्वि की आवश्यकता को देखते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के पत्रांक-2007, दिनांक- 03.06.2024 द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में पाटलिपुत्र खेल परिसर, पटना में इंडोर हॉल, छात्रावास, आउटडोर मैदान आदि के आवंटन हेतु आरक्षण शुल्क दर को निम्नरूपेण पुर्ननिर्धारित किया जाता हैः-
क्र. याचित संस्था का नाम अन्तः क्रीड़ा परिसर (Indoor Stadium) अन्तः क्रीड़ा परिसर का सभा कक्ष (Conferen ce Hall) महत्वपूर्ण व्यक्ति विश्रान्तिका (VIP Lounge) खेल छात्रावास (Sports hostel) (जेनरेटर सुविधा सहित) ग्रास फुटबॉल एथलेटिक्स मैदान
गैर वातानुकूलित (Non AC) वातानुकूलित (AC) जेनरेटर शुल्क
1 विधालय/ महाविधालय दर-25,000/- (प्रतिदिन) दर-50,000/- (प्रतिदिन) दर -2500/- प्रति घंटा दर-5000/- (प्रतिदिन) दर-2000/- दर-100/- प्रति बेड (प्रतिदिन) दर-10,000/- (प्रतिदिन)
2 लोक उपक्रम दर-50,000/- (प्रतिदिन) दर-80,000/- (प्रतिदिन) दर-3500/- (प्रति घंटा) दर-12,000/- (प्रतिदिन) दर-4000/- (प्रतिदिन) दर-200/- (प्रतिदिन) दर-15,000/- (प्रतिदिन)
3 राज्य खेल संघ दर-15,000/- दर-30,000/- (राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर) दर-2000/- प्रति घंटा दर-2000/- प्रति आधा दिन, 3000/- प्रतिदिन राष्ट्रीय स्तर पर निःशुल्क, राज्य स्तर पर 2000/- प्रतिदिन दर-150/- राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर पर प्रति बेड (प्रतिदिन) दर-10,000/- (राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर)
4 सरकारी विभाग दर-10,000/- (राज्य स्तर पर) दर-20,000/- (राष्ट्रीय स्तर) दर-20,000/- (राज्य स्तर पर) दर-40,000/- (राष्ट्रीय स्तर पर) दर-2000/- प्रति घंटा दर-2000/- (प्रति आधा दिन दर-4000/- (प्रतिदिन) दर-2000/- प्रतिदिन दर-100/-प्रति ब ेड (प्रतिदिन) दर-10,000/- (प्रतिदिन)
2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 17 ;बपकरू547द्ध 2025 नोट :- 1. आवंटन शुल्क का 25 प्रतिशत जमानत राशि (प्रत्यर्पणीय) के रूप में जमा करना होगा। सरकारी सम्पति में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा नुकसान होने पर जमानत की राशि से उसका सामंजन किया जाएगा।

2. छात्रावास, आउटडोर मैदान आदि विभिन्न खेलों के मान्यता प्राप्त राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/प्रशिक्षण शिविर के लिएतथा इन्डोर हॉल खेल सेमिनार/कार्यशाला के लिए ही आवंटित किया जाएगा।

3. इन्डोर हॉल के आरक्षण में VIP लाँज शामिल नहीं होगा। 4. परिसर के प्रभारी पदाधिकारी को आरक्षण को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। 5. यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी। 6. अधिसूचना ज्ञापांक-3666, दिनांक-26.10.2012की शेष शर्त्तें एवं कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

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;बपकरू464द्धए ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध;बपकरू289द्ध ;बपकरू464द्ध ;द्ध 115.571़100.0;बपकरू547द्ध00 Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 February 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-02-17.115/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-02-17.115.