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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 18 February 2025

Published 18 February 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-02-18.118
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

29 माघ 1946 (श0)

(सं0 पटना 118) पटना, मंगलवार, 18 फरवर(cid:547) 2025

सामान्य प्रशासन विभाग

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अधिसूचना

4 फरवरी 2025

सं॰ 7/स्था0-04-37/2024-2062/सा0प्र0—32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (वि0सं0-23/2023) के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-8/वि0प्र0-02-10/2022 (खण्ड-I) (34) लो0से0आ0/गो0 दिनांक 24.12.2024 द्वारा निम्नांकित अनुशंसित अभ्यर्थियों को बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली-1955 के नियम-24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर 77840-136520 (J-1) के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाआें में निहित शर्ताें के अधीन नियुक्त किया जाता हैः-

क्र0 सं0 अनुक्रमांक नाम मेधा क्रमांक जन्म तिथि लिंग आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण कोटि
1 2 3 4 5 6 7
1 119043 निर्मला सिंह 13 21.08.91 महिला 01
2 108310 सारा इमरान 117 18.03.97 महिला 07

2. यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जायेगी।3. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। 4. वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0 को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन नियुक्त होने वाले न्यायिक पदाधिकारियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 18 फरवर(cid:547) 2025 5. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2017 में बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 के नियम 25(ख) में विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-1-4-05/2011 सा0प्र0 3245 दिनांक 17.03.2017 द्वारा किये गये प्रावधान के अनुसार ''असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करनी होगी।'' 6. योगदान के पूर्व उपर्युक्त सभी के शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि आदि की पूर्णतया जाँच कर कार्यालय अपने स्तर से भी संतुष्ट हो लेना चाहेगा।

7. प्रत्येक अभ्यर्थी को फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वी—त नहीं किया जायेगा।

8. योगदान किये जाने हेतु उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. परीक्ष्यमान रूप से असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नियुक्त उक्त न्यायिक पदाधिकारियों की सेवायें उच्च न्यायालय, पटना को सौंपी जाती है

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गुफ़रान अहमद, सरकार के अपर सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 118-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 18 February 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-02-18.118/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-02-18.118.