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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 February 2025

Published 19 February 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-02-19.129
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

30 माघ 1946 (श0)

(सं0 पटना 129) पटना, बुधवार, 19 फरवर(cid:547) 2025

fcgkj fo/kku lHkk lfpoky; ——— vf/klwpuk 6 Qjojh 2025 सं॰ 1स्था॰-08/2024- /वि॰स॰।—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना सं॰-19300, दिनांक 13.10.2023 एवं अधिसूचना सं॰-636, दिनांक 10.01.2024 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु मूल कोटि की वरीयता के आधर पर बिहार विधान सभा सचिवालय के प्रशासनिक संवर्ग के निम्नांकित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को प्रशाखा पदाधिकारी के विहित वेतनमान (वेतन स्तर-9) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

1 2 3
1. श्री सत्यनारायण सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
2. श्री संजय कुमार-1 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
3. श्री नवीन कुमार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
4. श्री नीरज आनन्द सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्री अमित कुमार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना सं -19300, दिनांक 13.10.

2023 एवं अधिसूचना सं -636, दिनांक 10.01.2024 में निहित शर्तों के अध्यधीन है ।3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक प्रशाखा पदाध्किारी (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-9) में उत्क्रमित किया जाता है। 4. उपर्युक्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 19 फरवर(cid:547) 2025 5. क्रम सं -1 से 4 पर उल्लेखित पदाधिकारीगण को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No- 67760/2019 में दिनांक 11.05.2023 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार से प्राप्त परामर्श के अनुसार अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत वेतनमान सहित उच्चतर पद प्रशाखा पदाधिकारी के पद का प्रभार इस शर्त्त के साथ दिया जाता है कि इस याचिका में प्रतिकूल आदेश पारित होने पर यह तदनुसार प्रभावित होगा । इस अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत वेतनमान सहित दिये जाने वाले प्रभार संबंधी आदेश में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उस हद तक आदेश में संशोधन कर दिया जाएगा तथा संबंधितों को भुगतान की गयी राशि में से अंतर राशि एकमुस्त लौटा लिया जाएगा।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

निदेशक।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 129-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 February 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-02-19.129/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-02-19.129.