असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
30 माघ 1946 (श0)
(सं0 पटना 130) पटना, बुधवार, 19 फरवर(cid:547) 2025 fcgkj fo/kku lHkk lfpoky; ——— vf/klwpuk 6 Qjojh 2025 laŒ 1LFkkŒ&08@2024& @foŒlŒA—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अध्सिूचना सं-19300, दिनांक 13.10.2023 एवं अध्सिूचना सं-636, दिनांक 10.01.2024
| Øúlaú | inkf/kdkjh dk uke | orZeku in |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री रविन्द्र पंडित | प्रशाखा पदाध्किारी |
| 2. | श्री अजय कुमार | प्रशाखा पदाध्किारी |
| 3. | श्री अजय कुमार चौध्री | प्रशाखा पदाध्किारी |
| 4. | श्री चन्द्रप्रकाश | प्रशाखा पदाध्किारी |
| 5. | श्री शिव शंकर प्रसाद | प्रशाखा पदाध्किारी |
| 6. | श्री विरेन्द्र कुमार | प्रशाखा पदाध्किारी |
2. यह अध्सिूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अध्सिूचना सं-19300, दिनांक 13.10.2023 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 19 फरवर(cid:547) 2025 4. उपर्युक्त पदाध्किारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अवर सचिव के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा ।
5. सीध्ी भर्ती द्वारा नियुक्त वैसे प्रशाखा पदाध्किारी जो निर्धरित कालावध् िपूरा नहीं किये हैं, से कनीय को उच्चतर पद पर इस अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था का लाभ इस शर्त्त पर दिया जाएगा कि यदि सीध्ी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रशाखा पदाध्किारी निर्धरित कालावध् ि पूरी कर लेते हैं तब वैसी स्थिति में उन्हें इस कार्यकारी व्यवस्था का लाभ देते हुए उनसे कनीय को निम्नतर पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।
इस अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत वेतनमान सहित दिये जाने वाले प्रभार संबंध्ी आदेश में भविष्य में किसी प्रकार की त्राुटि पाए जाने पर उस हद तक आदेश में संशोध्न कर दिया जाएगा तथा संबंध्तिों को भुगतान की गयी राशि में से अंतर राशि एकमुस्त लौटा लिया जाएगा।
vè;{k] fcgkj fo/kku lHkk ds vkns'k ls] funs'kdA
————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,