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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 February 2025

Published 19 February 2025

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-02-19.8
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 30 माघ 1946 (श0) सं(cid:201)या 08 पटना, बुधवार, ———————— 19 फरवरी 2025 (ई0) भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-22 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची पृष्ठ

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 23-24 पूरक

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पूरक-क

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(cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025 2

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत

सूचनाएं। —————

सामान्य प्रशासन विभाग

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अधिसूचनाएं

7 जनवरी 2025

सं0 1/अ0-1028/2024-सा0प्र0-281--श्रीमती अंजुला प्रसाद, भा0प्र0से0 (2013), अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-12,13 एवं 20 के अधीन दिनांक 25.09.2024 से 05.11.2024 तक कुल 42 (बयालीस) दिनों की चिकित्सा/रुपान्तरित छुट्टी (84 दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी के बदले) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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17 जनवरी 2025

सं0 1/पी0-1001/2025-सा0प्र0-1056--डॉ0 बी. राजेन्दर, भा0प्र0से0 (1995), अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अपर मुख्य सचिव, जन शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग/मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना/अपर मुख्य सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना) श्री दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0(1992), अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना) की छुट्टी अवधि तक के लिए अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेेंगे।

सं0 1/पी0-1001/2025-सा0प्र0-1057--श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0 (2001), सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री राजेश कुमार अगले आदेश तक आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 1/पी0-1001/2025-सा0प्र0-1058--श्री दयानिधान पाण्डेय, भा0प्र0से0 (2006), सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्‌, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 1/पी0-1001/2025-सा0प्र0-1059--श्री प्रणव कुमार, भा0प्र0से0 (2008), सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं/जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री प्रणव कुमार अगले आदेश तक सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं/जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी0-1001/2025-सा0प्र0-1060--श्री मनोज कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2009) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।3 (cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025 2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री संजय कुमार सिंह(2007), सचिव, वाणिज्य कर विभाग {अतिरिक्त प्रभार-वाणिज्य कर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग/अपर आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी)} वर्तमान में धारित सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

सं0 1/पी0-1001/2025-सा0प्र0-1061--श्रीमती सीमा त्रिापाठी, भा0प्र0से0 (2009), सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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20 जनवरी 2025

सं0 1/अ0-01/2012-सा.प्र.-1080--श्री दीपक कुमार सिंह, भा.प्र.से. (बी एचः 1992), अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-05, 10, 11 एवं 20 के तहत अत्यावश्यक निजी कार्यवश दिनांक 18 एवं 19 जनवरी, 2025 के साप्ताहिक अवकाशों का पूर्व लग्न (प्रिफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 20.01. 2025 से 18.02.2025 तक कुल 30 (तीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/पी0 -1001/2025-सा0प्र0-1056-सह-पठित ज्ञापांक-1061 दिनांक 17.01.2025 द्वारा श्री दीपक कुमार सिंह की छुट्टी अवधि तक के लिए ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार-डॉ0 बी0 राजेन्दर, भा0प्र0से0(1995), अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को प्रदत्त है।

3. श्री दीपक कुमार सिंह की आलोच्य छुट्टी अवधि में श्री जय सिंह, भा0प्र0से0(2007), सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना उक्त विभाग के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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20 जनवरी 2025

सं0 1/अ0-1014/2021-सा0प्र0-1114--श्रीमती अमृषा बैंस, भा0प्र0से0 (बी एचः 2018), विशेष कार्य पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना (सम्प्रति मातृत्व छुट्टी पर) को विभागीय अधिसूचना संख्या-10637 दिनांक 08.07.2024 द्वारा कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों (दिनांक 05.08.2024 से 31.01.2025 तक) के लिए स्वीकृत मातृत्व छुट्टी की निरंतरता में उन्हें अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-18(डी) के तहत दिनांक 01.02.2025 से 30.07.2025 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की शिशु पोषण छुट्टी (द्वितीय नवजात शिशु की देखभाल के लिए) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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20 जनवरी 2025

सं0 1/अ0-1002/2025-सा0प्र0-1115--श्री लक्ष्मण तिवारी, भा.प्र.से. (बीएचः2021), अनुमंडल पदाधिकारी, छपरा सदर (सारण) को स्वयं के विवाह के निमित्त अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 18.01.2025 से 31.01.2025 तक कुल 14 (चौदह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री लक्ष्मण तिवारी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में श्री प्रियव्रत रंजन, भूमि सुधार-उप समार्हाा, छपरा सदर, छपरा रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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20 जनवरी 2025

सं0 1/अ0-01/2011-सा0प्र0-1117--श्री बी0 कार्तिकेय धनजी, भा0प्र0से0 (बी एचः2008), सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 15.05.2025 से 05.06.2025 तक कुल 22 (बाइस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

साथ ही, आलोच्य छुट्टी अवधि (दिनांक 17.05.2025 से 30.05.2025 तक) के दौरान वैयक्तिक व्यय पर युनाईटेड किंगडम एवं फ्रांस की निजी विदेश यात्राा हेतु एक्स-इंडिया लीव की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

2. श्री बी0 कार्तिकेय धनजी की आलोच्य अनुपस्थिति से आच्छादित अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों हेतु प्रभार की व्यवस्था संबंधित विभागों द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।(cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025 4

27 जनवरी 2025

सं0 1/पी0-1005/2013-सा0प्र0-1610--राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी-श्री मनोज कुमार, आई0ओ0एफ0एस0(2010)ए अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की राज्य प्रतिनियुक्ति अवधि को उनके पैतृक विभाग- रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्राालय, भारत सरकार , नई दिल्ली से प्राप्त सहमति के आलोक में दिनांक 31.12.2024 के प्रभाव से अगले दो (02) वर्षों के लिए अर्थात्‌, दिनांक 30.12.2026 तक विस्तारित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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30 जनवरी 2025

सं0 1/पी0-2006/2024-सा0प्र0-1843--भारत के उप राष्ट्रपति (श्री जगदीश धनखड़) के निजी सचिव (निदेशक स्तर) के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप, श्री आलोक रंजन घोष, भा0प्र0से0(2011), निदेशक, उद्योग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना) को पद-त्याग की तिथि से उक्त पद पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।

{स्थापना पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-21/4/2024-EO (MM-I) दिनांक 22.01.2025 द्रष्टव्य}

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रचना पाटिल, विशेष सचिव।

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4 फरवरी 2025

सं0 1/सी0-1010/2013-सा0प्र0-2063--राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी- श्री मनोज कुमार, आई0ओ0एफ0एस0 (2010)ए अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को रक्षा ₹ 1,23,100-2,15,900/-लेवल-13 में प्रदत्त प्रोफॉर्मा प्रोन्नति के आलोक में उन्हें अपर सचिव के स्थान पर विशेष सचिव के रूप में पदनामित किया जाता है।

सं0 1/सी0-1010/2013-सा0प्र0-2064--राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी- श्रीमती प्रीति तोंगरिया, आई.डी.ए.एस.(2010)ए अपर सचिव, पंचायती राज्य विभाग, बिहार, पटना को रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से अक्रियात्मक चयन ग्रेड (Non- Functional Selection Grade- NFSG लेवल-13) में प्रदत्त प्रोन्नति के आलोक में उन्हें अपर सचिव के स्थान पर विशेष सचिव के रूप में पदनामित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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30 जनवरी 2025

सं0 7/शक्ति प्र0-13-03/2024 सा0प्र0-1877--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को नालन्दा जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-5 (cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025

क्र0 स0 कार्मिक का नाम एवं पद नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है तिथि/ अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) जिला का नाम
1 2 3 4 5 6 7
1 जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक-779/गो0 दिनांक 28.01.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 दिनांक 31.12.2025 तक निर्वाचन/ परीक्षा/त्योहार एवं अन्य अवसरों पर विधि व्यवस्था हेतु। विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी नालन्दा

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

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4 फरवरी 2025

सं0 7/शक्ति प्र0-13-01/2024 सा0प्र0-2043--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को अरवल जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्र0 स0 कार्मिक का नाम एवं पद नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है तिथि/अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) जिला का नाम
1 2 3 4 5 6 7
1 जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)-सह-जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक-72 दिनांक 25.01.2025 क े संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स निर्वाचन, 2025 मतदान कार्य हेतु प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स निर्वाचन, 2025 विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी अरवल

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

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20 दिसम्बर 2024

सं0 7/शक्ति प्र0-13-01/2024 सा0प्र0-20427--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को सभी जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-(cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025 6

क्र0 स0 कार्मिक का नाम एवं पद नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है तिथि/अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) जिला का नाम
1 2 3 4 5 6 7
1 प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5394 दिनांक 16.12. 2024 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 दिनांक 31.03.2025 तक विधि व्यवस्था एवं अन्य उद्देश्य विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी सभी जिले

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

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परिवहन विभाग

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अधिसूचना

13 फरवरी 2025

सं0 02/शमन-07(A)/2015, परि0-1279--परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-7344, दिनांक-25.09.2023 द्वारा नवनियुक्त अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षक एवं नवनियुक्त प्रर्वान अवर निरीक्षक को मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 190(2), 194A, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F, 196 एवं धारा-201 के तहत्‌ विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गयी है। उपर्युक्त पर सम्यक विचारोपरांत मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित- मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की सभी धाराओं के तहत्‌ विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए नियमानुसार उनपर शास्ति अधिरोपित करने हेतु नवनियुक्त प्रर्वान अवर निरीक्षक को शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

2. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि से अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगी।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार अग्रवाल, सचिव।

------ श्रम संसाधन विभाग ------ अधिसूचनाएं 10 फरवरी 2025 सं॰ 1/नियो॰संपुष्टि-01/18 श्र॰सं॰/109--बिहार नियोजन सेवा के पदाधिकारियों को नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी के पद पर योगदान की तिथि के आधार पर उनके नाम के सामने स्तंभ-4 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सेवा संपुष्ट की जाती है :-

क्र॰ पदाधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन योगदान की तिथि सेवा संपुष्टि की तिथि
1 2 3 4
1 श्री सुनील कुमार सुमन, जिला नियोजन पदाधिकारी, नवादा 17.02.2024 17.02.2025
2 श्री लरवीन कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा 10.02.2024 10.02.2025

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजीव रंजन, संयुक्त सचिव।7 (cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025

10 फरवरी 2025

सं॰ 1/श्रम वि॰स्था॰-1(10)-34/2017 श्र॰सं॰/110--बिहार श्रम सेवा (सामान्य) संवर्ग के पदाधिकारियों को श्रम अधीक्षक के पद पर योगदान की तिथि के आधार पर उनके नाम के सामने स्तंभ-4 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सेवा संपुष्ट की जाती है :-

क्र॰ पदाधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन योगदान की तिथि सेवा संपुष्टि की तिथि
1 2 3 4
1 श्री रतीश कुमार, श्रम अधीक्षक, जमुई 10.02.2024 10.02.2025
2 श्री अमित कुमार, श्रम अधीक्षक, अररिया 10.02.2024 10.02.2025

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजीव रंजन, संयुक्त सचिव।

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निर्वाचन विभाग

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अधिसूचना

10 फरवरी 2025

सं0 ई2-2-01/2025-06--वित्त विभाग, बिहार, पटना के वेतन पुनरीक्षण संकल्प ज्ञापांक 630 दिनांक 21.01.2010 एवं संकल्प ज्ञापांक 7566 दिनांक 14.07.2010 में निहित प्रावधानों एवं दिनांक 04.02.2025 को सम्पन्न हुई विभागीय प्रोन्नति/स्क्रीनिंग समिति की बैठक में की गयी अनुषंसा के आलोक में बिहार निर्वाचन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से अपुनरीक्षित पी0बी0-3, ग्रेड पे `6600/वेतन स्तर-11 में प्रथम रूपान्तरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना (MACP) की स्वीकृति दी जाती है - कोटि क्रमांक प्रथम रूपान्तरित सुनिष्चित वृत्ति

क्र.संं. पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम/ वर्तमान पदस्थापन कार्यालय/अनुमंडल कार्यालय कोटि क्रमांक प्रथम रूपान्तरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना(1st MACP) की स्वीकृति की तिथि अभ्युक्ति
1 2 3 4 5
1 श्री कपिल शर्मा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी (मुख्यालय) निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना 58/2020 27.12.2023
2 श्री राजू कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी अनुमंडल) 60/2020 27.12.2023
3 श्री संतोष कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, नीमचक बथानी (गया) 61/2020 30.12.2023
4 श्री कुमुद रंजन, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, समस्तीपुर सदर अनुमंडल 62/2020 27.12.2023
5 श्री अनिल कुमार पटेल, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, पटना 63/2020 30.12.2023
6 श्री विवेक कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बारसोई (कटिहार) 64/2020 30.12.2023
7 श्री प्रेम प्रकाश, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, षिवहर 65/2020 28.12.2023
8 श्री विरेन्द्र कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, दानापुर (पटना) 66/2020 30.12.2023
9 मो0 अबुल बरकात, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, गोगरी (खगड़िया) 68/2020 30.12.2023
10 श्री एखलाक अंसारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सोनपुर (सारण) 70/2020 27.12.2023
11 श्रीमती रंजू कुमारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, गया सदर (गया) 71/2020 13.03.2018
12 श्री संतोष कुमार सिंह, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, डेहरी (रोहतास) 72/2020 28.12.2023
13 श्री यशलोक रंजन, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बेतिया (पष्चिम चम्पारण) 73/2020 17.01.2024
14 श्री मनोज कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, दाउदनगर (औरंगाबाद) 74/2020 27.12.2023
(cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025 8

2. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन नियतिकरण वित्त विभाग का संकल्प सं०-7566 दिनांक 14.07.2010 में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत निदेषों के अनुसार किया जायेगा। वित्त विभागीय पत्रांक 3637 दिनांक 10.04.2013 में किये गये प्रावधान के आलोक में उक्त वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त करने हेतु विकल्प देने के लिए संबंधित कर्मी को निदेषित किया जाता है। 3. इस वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के पष्चात्‌ भविश्य में यदि किसी प्रकार की विसंगति पायी जाती है अथवा गणना या टंकण की भूल के कारण गलत भुगतान हो जाता है या अंकेक्षण द्वारा आपत्ति की जाती है तो अधिक भुगतान की गई राषि का समायोजन संबंधित पदाधिकारी को भविश्य में भुगतान किये जाने वाले वेतन/पेंषन विपत्र से या अन्य देय राषि से एकमुष्त (और यह संभव न होने पर किष्तों में) कर लिया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उदय कुमार, अवर सचिव।

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचनाएं

10 फरवरी 2025

सं0 6/सं0-04-01/2025-733/(वा॰कर)--बिहार वित्त सेवा के 67वीं बैच के अधोलिखित परीक्ष्यमान पदाधिकारियों को राज्य-कर सहायक आयुक्त (पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-09 रू0-53,100- 1,67,800) के पद पर उनके नाम के सामने कॉलम-05 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता है :-

क्र0 स0 पदाधिकारी का नाम/ वर्तमान पदस्थापन गृह जिला जन्म तिथि योगदान की तिथि संपुष्टि की तिथि
1 2 3 4 5
1 पूजा झा, राज्य-कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना। मुंगेर 26.09.1991/ 09.02.2024 09.02.2025
2 प्रवीण रंजन, राज्य-कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना। शेखपुरा 05.02.1991/ 09.02.2024 09.02.2025
3 प्रशांत प्रमोद, राज्य-कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना। सीतामढ़ी 25.03.1992/ 09.02.2024 09.02.2025
4 धर्मेन्द्र कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना। धनबाद (झारखण्ड) 12.03.1991/ 09.02.2024 09.02.2025
5 रागिनी मिश्रा, राज्य-कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना। भोजपुर 05.07.1994/ 09.02.2024 09.02.2025
6 सुभम कुमार साह, राज्य-कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना। सिवान 23.07.1995/ 09.02.2024 09.02.2025
7 प्रियंका रंजन, राज्य-कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना। रोहतास 20.09.1993/ 09.02.2024 09.02.2025
8 शुभम सांकृत्य, राज्य-कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना। मुंगेर 31.07.1997/ 09.02.2024 09.02.2025
9 दीपक कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना। गोपालगंज 24.01.1987/ 09.02.2024 09.02.2025
9 (cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुुमार, संयुक्त सचिव।

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7 फरवरी 2025

सं0 6/नि0प्रति0नियु0-01-01/2024-वा0-कर0-696--विभागीय अधिसूचना संख्या-655, दिनांक- 07.02.2024 द्वारा 67वीं बैच के 21 पदाधिकारियों की चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण औपबंधिक रूप से नियुक्ति की गयी। उक्त नवनियुक्त पदाधिकारियों में से निम्नांकित 11 परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जो अनुकूल हैः-

क्र0 सं0 पदाधिकारी का नाम संयुक्त मेधा क्रमांक ग ृह जिला जन्म तिथि वर्तमान पदस्थापन
1 2 3 4 5 6
1 पूजा झा, परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त। 63 मुंगेर 26.09.1991 मुख्यालय, बिहार, पटना।
2 विपुल कुमार परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त। 65 जमुई 01.04.1995 मुख्यालय, बिहार, पटना।
3 प्रवीण रंजन परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त। 66 शेखपुरा 05.02.1991 मुख्यालय, बिहार, पटना।
4 सोनू कुमार यादव परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त। 74 गोपालगंज 27.04.1994 मुख्यालय, बिहार, पटना।
5 प्रशांत प्रमोद परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त। 75 सीतामढ़ी 25.03.1992 मुख्यालय, बिहार, पटना।
6 धर्मेन्द्र कुमार परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त। 82 धनबाद (झारखण्ड) 12.03.1991 मुख्यालय, बिहार, पटना।
7 रागिनी मिश्रा परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त। 91 भोजपुर 05.07.1994 मुख्यालय, बिहार, पटना।
8 सुभम कुमार साह परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त। 148 सिवान 23.07.1995 मुख्यालय, बिहार, पटना।
9 प्रियंका रंजन परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त। 247 रोहतास 20.09.1993 मुख्यालय, बिहार, पटना।
10 शुभम सांकृत्य परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त। 381 मुंगेर 31.07.1997 मुख्यालय, बिहार, पटना।
11 दीपक कुमार, परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त। 494 गोपालगंज 24.01.1987 मुख्यालय, बिहार, पटना।
(cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025 10

द्वारा की गयी औपबंधिक नियुक्ति को नियमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ज्योति प्रकाश, अवर सचिव।

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शिक्षा विभाग

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अधिसूचनाएं

5 फरवरी 2025

सं0 02/पी.03-01/2024-211--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित र्शाो के अधीन अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) में कार्यरत निम्नांकित पदाधिकारियों को अपुनरीक्षित पे बैन्ड पी0बी-4, ग्रेड पे 8700/-, पुनरीक्षित वेतन स्तर-13 का कार्यकारी प्रभार वेतनमान सहित प्रदान किया जाता हैः-

क्र0 सं0 नाम/वरीयता क्रमांक एवं गृह जिला र्वामान पदस्थापन का स्थान र्वामान कोटि
1 2 3 4
1 श्री सचिन्द्र कुमार 270/16 पू0 चम्पारण विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा वेतन स्तर- 12
2 श्री दीपक कुमार सिंह 276/16 कटिहार उप निदेशक, उच्च शिक्षा वेतन स्तर- 12
3 श्री नसीम अहमद 281/16 पूर्णियाँ उप निदेशक, उच्च शिक्षा वेतन स्तर- 12
4 श्री मो0 सईद अंसारी, 293/16 झारखण्ड सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना-सम्प्रति प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा वेतन स्तर- 12
5 श्री संजय कुमार चौधरी, 294/16 दरभंगा उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा वेतन स्तर- 12
6 श्री अजय कुमार सिंह 295/16 बेगूसराय जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर वेतन स्तर- 12
7 श्री शैलेन्द्र कुमार 301/16 शिवहर बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना-सम्प्रति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना में प्रतिनियुक्त वेतन स्तर- 12

2. यह माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या-4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य संबंद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की र्शा पर औपबंधिक रूप से प्रदान की जा रही है।

3. उक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा धारित पद को तत्काल विहित वेतनमान, वेतन स्तर-13 में उत्क्रमित किया जाता है। 4. इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसे संशोधित किया जा सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी, निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।11 (cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025

5 फरवरी 2025

सं0 02/पी.03-01/2024-210--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित र्शाो के अधीन अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) में कार्यरत निम्नांकित पदाधिकारियों को अपुनरीक्षित पे बैन्ड पी0बी-3, ग्रेड पे 7600/-, पुनरीक्षित वेतन स्तर-12 का कार्यकारी प्रभार वेतनमान सहित प्रदान किया जाता हैः-

क्र0 सं0 नाम/वरीयता क्रमांक एवं गृह जिला र्वामान पदस्थापन का स्थान र्वामान कोटि
1 2 3 4
1 श्री प्रमोद कुमार साहू, 333/16 मधुबनी उप निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण-सम्प्रति प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी वेतन स्तर- 11
2 श्रीमती सुनीता सुमन 336A/16 मुजफ्फरपुर परीक्षा नियंत्रक, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना-सम्प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, जहानाबाद मे प्रतिनियुक्त ं वेतन स्तर- 11
3 श्री कृष्ण नन्द सदा 394/16 सहरसा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कटिहार सम्प्रति प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा वेतन स्तर- 11
4 श्री देवनारायण पंडित 427/16 देवघर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, भागलपुर वेतन स्तर- 11
5 श्री राघवेन्द्र मणि त्रिपाठी 432/16 उ0 प्र0 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिवहर -सम्प्रति अतिरिक्त प्रभार जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिवहर वेतन स्तर- 11
6 श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह 434/16 कैमूर, भभुआ जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान वेतन स्तर- 11
7 श्री मुकेश कुमार 437/16 पटना उप सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना वेतन स्तर- 11
8 श्री अमरेन्द्र कुमार गोंड 438/16 गोपालगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया वेतन स्तर- 11
9 श्री नासिर हुसैन 440/16 पू0 चम्पारण, मोतिहारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज वेतन स्तर- 11
10 श्री योगेश कुमार 443/16 रोहतास जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज वेतन स्तर- 11
11 श्री मनोज कुमार 445/16 समस्तीपुर सहायक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा- सम्प्रति मुजफ्फरपुर जिला में प्रतिनियुक्त वेतन स्तर- 11
12 श्री संजय कुमार 446/16 नवादा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पूर्णिया-सम्प्रति सहरसा जिला मे ं प्रतिनियुक्त वेतन स्तर- 11
12

(cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025 2. यह माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या-4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य संबंद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की र्शा पर औपबंधिक रूप से प्रदान की जा रही है।

3. उक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा धारित पद को तत्काल विहित वेतनमान, वेतन स्तर-12 में उत्क्रमित किया जाता है। 4. इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसे संशोधित किया जा सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी, निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

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5 फरवरी 2025

सं0 02/पी.03-01/2024-209--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित र्शाो के अधीन अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) में कार्यरत निम्नांकित पदाधिकारियों को अपुनरीक्षित पे बैन्ड पी0बी-3, ग्रेड पे 6600/-, पुनरीक्षित वेतन स्तर-11 (जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सहायक निदेशक) का कार्यकारी प्रभार वेतनमान सहित प्रदान किया जाता हैः-

क्र0 सं0 नाम एवं गृह जिला र्वामान पदस्थापन का स्थान र्वामान कोटि
1 2 3 4
1 श्री बेंकट गोपाल, जहानाबाद सहायक निदेशक, योजना एवं अनुश्रवण वेतन स्तर - 09
2 श्री नवीन कुमार ठाकुर, समस्तीपुर प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, दरभंगा वेतन स्तर - 09
3 श्रीमती आभा रानी, मुजफ्फरपुर अवकाश रक्षित पदाधिकारी, मुख्यालय वेतन स्तर - 09
4 श्री दया शंकर रोहतास कार्यक्रम पदाधिकारी, औरंगाबाद-सम्प्रति प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, औरंगाबाद वेतन स्तर - 09
5 श्रीमती कविता कुमारी भागलपुर कार्यक्रम पदाधिकारी, नालन्दा-सम्प्रति प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, नालन्दा वेतन स्तर - 09
6 श्री ब्रजेश कुमार सिवान कार्यक्रम पदाधिकारी, गोपालगंज-सम्प्रति प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गोपालगंज वेतन स्तर - 09
7 मो0 शारिक अशरफ पटना कार्यक्रम पदाधिकारी, बक्सर-सम्प्रति प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बक्सर वेतन स्तर - 09
8 श्रीमती नुपूर प्रसाद कटिहार कार्यक्रम पदाधिकारी, किशनगंज-सम्प्रति प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, किशनगंज वेतन स्तर - 09
9 श्री प्रहलाद प्रसाद गुप्ता प0 चम्पारण (बेतिया) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्‌, पटना- सम्प्रति पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला में प्रतिनियुक्त वेतन स्तर - 09

2. यह माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या-4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य संबंद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की र्शा पर औपबंधिक रूप से प्रदान की जा रही है।

3. उक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा धारित पद को तत्काल विहित वेतनमान, वेतन स्तर-11 में उत्क्रमित किया जाता है। 4. इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसे संशोधित किया जा सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी, निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।13 (cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ------- अधिसूचनाएं 28 जनवरी 2025

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-20/2022-370--श्री उमलेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, पूर्णियॉ, सम्प्रति-सेवा से बर्खास्त के विरूद्ध आवासीय मकान एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी के क्रम में नगद रू. 16,50,000/- (सोलह लाख पचास हजार रूपये), सोना एवं चॉदी के आभूषण मूल्य लगभग रू. 18,02,203/- (अठारह लाख दो हजार दो सौ तीन रूपये), जमीन से संबंधित 08 दस्तावेज, विभिन्न बैंकों में 15 बैंक खाते एवं विभिन्न वित्तीय संस्थानों में निवेश से संबंधित कागजात बरामद होने आदि में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा रू. 1,11,30,835/- (एक करोड़ ग्यारह लाख तीस हजार आठ सौ पैतीस रूपये) का अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड सं0-06/2022, दिनांक 12.02. 2022 धारा-13 (2) सह पठित धारा-13(1)(बी.) भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम-2018) दर्ज किया गया है। श्री सिंह का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-3 के प्रावधानों के प्रतिकूल रहने के आरोप में विभागीय स्तर से आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-2154 (अनु0) दिनांक-22.04.2022 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिनके अनुपालन में श्री सिंह द्वारा दिनांक-04.05.2022 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि उनकी कोई भी चल एवं अचल सम्पत्ति आय के स्त्रोत से अधिक नहीं है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अर्जित चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा दोनों ही त्रुटिपूर्ण है। कृषि बैंक से कर्ज, मित्र एवं परिजनों से प्राप्त कर्ज, किराये से प्राप्त आय, इनश्योरेंश पॉलिसी से प्राप्त आय की गणना नहीं की गयी है। बच्चों की शिक्षा पर दर्शायी गयी राशि अनुमानित व्यय में शामिल किया गया है। वैध आय से चेक, बैंक ट्रॉसफर, बैंक लोन संबंधियों से कर्ज लेकर प्राप्त की गई है। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं सम्यक समीक्षोपरांत गम्भीर कदाचार, भ्रष्ट तरीके से व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु पद का दुरूपयोग एवं गम्भीर कदाचार के मामला पाते हुए उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत कर वृहत जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं0-2793 दिनांक-02.06.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना-सह-जॉच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात्‌ उनके पत्रांक-66 दिनांक-24.04.2023 द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें उन्होंने अंकित किया कि श्री उमलेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, पूर्णियॉ के विरूद्ध आरोप पत्र में अंकित इनका आचरण सरकारी सेवक के आचरण, शीलनिष्ठा के प्रतिकूल एवं अशोभनीय पाया गया, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i)(ii) एवं (iii) के प्रावधानों के प्रतिकूल है, का आरोप प्रमाणित होता है। आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध विधिवत्‌ विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर आरोपी पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक-2255 दिनांक 28.04.2023 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी जिसके अनुपालन में आरोपी पदाधिकारी श्री उमलेश प्रसाद सिंह द्वारा दिनांक 22.05.2023 को अपना द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि नगद राशि, आभूषण एवं वित्तीय संस्थानों में निवेश से संबंधित रू0 75,000/- जिसकी निकासी के संबंध में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने का उल्लेख जॉच प्रतिवेदन में है, का प्रमाणक बैंक का स्टेटमेंट में दिनांक-11.02.2022 को रू0 75,000/- निकासी का उल्लेख है। उन्होंने अंकित किया है कि रू0 1,00,000/- पूर्व से संचित था और रू0 2,50,000/- भतीजे की साली की शादी के उद्देश्य से रखे गये गये थे, रू0 4,50,000/- पुरे परिवार का था, जो सामुहिक था और आपात चिकित्सा हेतु मेरे आवास पर रखा हुआ था, रू0 2,60,000/- छोटे भाई का था उसने अपने व्यवसाय के लिए पटना में सामग्री क्रय करने हेतु मेरे आवास पर रखा था। इसका प्रमाण पारिवारिक सदस्यों एवं मेरे भाई द्वारा दिये गये शपथ पत्र संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, रू0 5,95,000/- मेरी पत्नी के पास था, जिसमें रू0 45,000/- दिनांक-15.02.2022 को खाता से निकासी की गयी थी और रू0 5,50,000/- की राशि उन्होंने घर खर्च, किराये से प्राप्त आय आदि के द्वारा बचत करके रखी थी, जिसकी वास्तविक जानकारी मुझे नहीं थी। सोने के आभुषण के संबंध में उनका कहना है कि सोने के आभुषण स्त्रीधन से संबंधित है, जिसकी सूचना मेरे द्वारा चल-अचल सम्पत्ति में दी गयी है, जहॉ तक चॉदी के आभूषण का संबंध है, वह पायल, बिछिया आदि के रूप में है, वह शादी के समय से पहन रही है, जो उसकी मॉ, भाभी, सास, वगैरह द्वारा तीज त्योहार पर उसे मिलता रहा है, जो मेरी जानकारी में नहीं है।

आरोपी पदाधिकारी के द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा केवल उन्हीं तथ्यों एवं साक्ष्यों को पुनः उल्लेख किया गया है, जो पूर्व में उनके द्वारा विभाग में पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण एवं जॉच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किया था। उनके द्वारा कोई भी नया तथ्य या साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया। फलतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनके द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर मा0 विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर विभागीय पत्रांक-3547 दिनांक 06.07.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अभिमत की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-1941 दिनांक 09.08.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 09.08.2023 को आहूत आयोग की पूर्ण14 (cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025 पीठ द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरान्त विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त किया गया है। तत्पश्चात्‌ मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त कर विभागीय अधिसूचना सं0-3455 दिनांक 23.08.2024 द्वारा श्री उमलेश प्रसाद सिंह तद्‌ेन जिला अवर निबंधक, पूर्णियॉ को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (xi) के तहत्‌ सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित व संसूचित किया गया है।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री उमलेश प्रसाद सिंह द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी (Review petition) दाखिल किया गया है, जिसमें आरोपित पदाधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी में अप्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित मामले का अनुसंधान पूर्ण नहीं होने, आय के स्त्रोतों की गणना में त्रुटि होने, जाँच आयुक्त द्वारा उनके बचाव बयान को ग्राह्‌य नहीं पाये जाने एवं उनके परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन निगरानी ब्यूरो द्वारा सही से नहीं करने का उल्लेख के साथ निगरानी वाद के निस्तार होने तक उनके विरूद्ध अधिरोपित सेवा से बर्खास्तगी के दण्ड को निलंबित रखते हुए पुनः विस्तृत बचाव बयान समर्पित करने का मौका दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी (Review petition) एवं उपलब्ध अभिलेखों की सम्यक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी, जिसमें पाया गया कि श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में केवल उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो पूर्व में उनके द्वारा विभाग में समर्पित अपने स्पष्टीकरण, जॉच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी के समक्ष तथा विभाग को समर्पित अपने द्वितीय बचाव बयान में उल्लेखित किया था। जबकि जॉच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही के पश्चात्‌ अपने जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आरोपी पदाधिकारी श्री उमलेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, पूर्णियॉ के विरूद्ध आरोप पत्र में अंकित आरोप इनका आचरण सरकारी सेवक के आचरण, शीलनिष्ठा के प्रतिकूल एवं अशोभनीय पाया गया जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-3(1)(i)(ii) एवं (iii) के प्रावधानों के प्रतिकूल है, का आरोप प्रमाणित होता है। पूर्व में सभी तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत ही अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया है। अतएव श्री उमलेश प्रसाद सिंह का पुनर्विलोकन अर्जी स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री उमलेश प्रसाद सिंह, तत्का0 जिला अवर निबंधक, पूर्णियॉ, सम्प्रति सेवा से बर्खास्त द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी (Review petition) को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार, उप सचिव।

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29 जनवरी 2025

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-24/2023-383--श्री प्रणव शेखर, तत्कालीन अवर निबंधक, बाबूबरही (मधुबनी) के द्वारा बिना अनुमति के विभागीय बैठक का विडियो रिकॉडिंग कर वायरल करने के मामले में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-7, 8, 10 एवं 12 का उल्लंघन के साथ-साथ Official Secret Act, 1923 तथा IT Act 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-2075 दिनांक 21.04.2023 द्वारा श्री शेखर से लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

2 श्री शेखर द्वारा अपने पत्र दिनांक 08.05.2023 के माध्यम से विभाग में अपना लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री शेखर द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन संतोषजनक नहीं पाये जाने एवं स्पष्टीकरण में उल्लेखित बिन्दु संदेहात्मक पाये जाने के कारण लिखित अभिकथन अस्वीकार करते हुए विभागीय संकल्प सं0-2979 दिनांक-06.06.2023 के द्वारा श्री शेखर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। 3. संचालन पदाधिकारी-सह-उप सचिव के ज्ञापांक-1035 दिनांक-27.07.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग मेें उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है। 4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के तहत्‌ संचालन पदाधिकारी-सह-उप सचिव के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक-4174 दिनांक-08.08.2023 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

5. श्री प्रणव शेखर, तत्कालीन अवर निबंधक, बाबूबरही (मधुबनी) सम्प्रति अवर निबंधक, झंझारपुर (मधुबनी) के पत्र दिनांक- 22.08.2023 द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया जिसमें श्री शेखर द्वारा उनके प्रति निष्पक्ष एवं न्यायोचित निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया गया।

6. श्री प्रणव शेखर, तत्का0 अवर निबंधक, बाबूबरही (मधुबनी) सम्प्रति अवर निबंधक, झंझारपुर (मधुबनी) द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान की सम्यक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी जिसमें पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी, श्री प्रणव शेखर द्वारा समर्पित अपने द्वितीय बचाव बयान में न तो कोई साक्ष्य समर्पित किया है और न ही कोई नया तथ्य अंकित किया है। अतएव संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरांत आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 (i) के तहत्‌ आरोप वर्ष 2023-24 के लिए निन्दन का दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।15 (cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025 7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार, उप सचिव।

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19 फरवरी 2025

सं0 एस ओ0- FW-1723/2/2024-SEC_9-737--निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा अंचल में स्थायी रूप से एक नया अवर निबंधन कार्यालय का सृजन तथा उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा कार्यालय परिचारी (अराजपत्रित) के एक-एक पद का सृजन करते हैं।

2. उक्त सृजित नये अवर निबंधन कार्यालय, सोनवर्षा का क्षेत्राधिकार सोनवर्षा एवं पतरघट अंचल तक सीमित रहेगा।

3. उक्त नये निबंधन कार्यालय के सृजन के फलस्वरूप जिला अवर निबंधन कार्यालय, सहरसा का क्षेत्राधिकार पुनर्गठित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद सिंह गुंजियाल, सचिव।

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जल संसाधन विभाग

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आदेश

6 फरवरी 2025

सं0 बा॰प्र॰सु॰स॰के॰-50/2016 (अंश-1)-137--जल संसाधन विभाग, पटना, बिहार के अधीन बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना के नियंत्रण में विश्व बैंक सम्पोषित बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना के अंतर्गत स्थापित गणितीय प्रतिमान केन्द्र (Mathematical Modelling Centre-MMC) के सुचारू संचालन हेतु विभागीय संकल्प सं॰ 5/डी॰-04-10-01/2017-1334 दिनांक-26/05/2017 की स्वीकृृति के क्रम में विभागीय पत्रांक बा॰प्र॰सु॰स॰के॰-50/2016-981 दिनांक-29/12/2017 के द्वारा वरीय भौगोलिक सूचना प्रणाली विशेषज्ञ के पद पर श्री संजय कुमार, कनीय भौगोलिक सूचना प्रणाली विशेषज्ञ के पद पर श्री पीयूष कुमार, सॉफ्‌टवेयर अभियंता/ प्रोग्रामर विशेषज्ञ के पद पर श्री प्रेम कुमार, विभागीय पत्रांक बा॰प्र॰सु॰स॰के॰-50/2016(अंश-1)-84 दिनांक-30/01/2019 के द्वारा बेवमास्टर/ वेब अभिकल्पन विशेषज्ञ के पद पर श्री धीरज कुमार सिंह तथा विभागीय पत्रांक बा॰प्र॰सु॰स॰कें॰-11/2022-1014 दिनांक-15/12/2022 के द्वारा तंत्र प्रबंधक के पद पर श्री विकास कुमार को एक वर्ष के लिए संविदा पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है एवं समय-समय पर उनकी सेवा विस्तारित की गयी है । निम्नलिखित पॉंच अदद विशेषज्ञों को उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-4 में अंकित पदों पर स्तम्भ-5 में अंकित

क्र॰ नाम गृह जिला पदनाम अनुबंध की अवधि मासिक पारिश्रमिक
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. श्री संजय कुमार पटना, बिहार वरीय भौगोलिक सूचना प्रणाली विशेषज्ञ 10.01.2025 से 09.01.2026 तक ₹ 75,075/- (रु॰ पछहत्तर हजार पछहत्तर मात्र)
2. श्री पीयूष कुमार नवादा, बिहार कनीय भौगोलिक सूचना प्रणाली विशेषज्ञ 08.01.2025 से 07.01.2026 तक ₹ 45,000/- (रु॰ पैंतालीस हजार मात्र)
3. श्री प्रेम कुमार नालन्दा, बिहार सॉफ्‌टवेयर अभियंता/ प्रोग्रामर विशेषज्ञ 12.01.2025 से 11.01.2026 तक ₹ 72,187/- (रु॰ बहत्तर हजार एक सौ सतासी मात्र)
4. श्री धीरज कुमार सिंह सारण, बिहार बेवमास्टर/ वेब अभिकल्पन विशेषज्ञ 11.02.2025 से 10.02.2026 तक ₹ 63,800/- (रु॰ तिरसठ हजार आठ सौ मात्र)
5. श्री विकास कुमार पटना, बिहार तंत्र प्रबंधक 17.01.2025 से 16.01.2026 ₹ 75,000/- (रु॰ पछहत्तर हजार मात्र)
(cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025 16

2. संविदा के आधार पर नियोजन का यह सेवा विस्तार प्रथमतः 01(एक) वर्ष की अवधि या 65(पैंसठ) वर्ष की उम्र (जो भी पहले हो) तक के लियेे होगी । कार्य संतोषजनक पाये जाने पर संविदा सेवा अवधि विस्तार किया जा सकेगा ।

3. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे एवं इस संविदा नियोजन के पश्चात्‌ सरकारी सेवा में विनियमितिकरण का दावा मान्य नहीं होगा ।

4. संविदा पर नियोजित कर्मी को सरकारी कर्मी की भांति अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र अनुमान्य होगा । 5. सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार (प्रधान सचिव/सचिव) के आदेश/अनुमोदन से यात्रा पर की गयी वास्तविक व्यय अनुमान्य होगा ।

6. संविदा नियुक्ति के क्रम में किये गये अनुबंध समाप्ति की तिथि के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन/सेवा विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिये अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।

7. नियुक्त कर्मियों की सेवाएँ संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर एक माह की पूर्व सूचना देकर उनका नियोजन रद्‌द किया जा सकता है ।

8. उक्त नियोजन बिना कोई कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकेगी । साथ ही संविदा पर नियोजन के दौरान यदि उनके विरूद्ध किसी प्रकार का गंभीर आरोप अथवा अनुशासनिक कार्रवाई की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उनका नियोजन रद्‌्‌द कर दिया जायेगा ।

9. संबंधित विशेषज्ञों के सेवा विस्तार हेतु मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के साथ विहित प्रपत्र में स्तम्भ-5 में अंकित विस्तारित अवधि के लिए एकरारनामा किया जाएगा । संविदा नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे, तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा ।

10. संविदा के आधार पर नियोजित पद के कार्यो की समीक्षा सावधिक अंतराल पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं रहने पर उनका नियोजन रद्‌द कर दिया जायेगा ।

11. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं की जॉंच संबंधित संस्थान/सक्षम प्राधिकार से कराये जाने के बाद प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो संबंधित नियोजित पद की सेवा तत्‌्‌क्षण समाप्त कर दी जायेगी एवं उनको भुगतान किये गये पारिश्रमिक राशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी । साथ ही अन्य सुसंगत वैधानिक कार्रवाई की जायेगी ।

12. इनके पारिश्रमिक भुगतान पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास, उप मुख्य शीर्ष-01-बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष-001- निदेशन एवं प्रशासन उप शीर्ष-003-क्षेत्रीय स्थापना; विपत्र कोड-49-2711. 01.001.0003 के अन्तर्गत 28.02 संविदा सेवाएॅं विषय शीर्ष के अन्तर्गत भारित होगा ।

13. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश से, कुमुद रंजन, संयुक्त सचिव (प्र॰)17 (cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025

बिहार विधन सभा सचिवालय

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अध्सिूचनाएं

13 जनवरी 2025

सं0 02स्थाo-251/2020-117/विoसo।--महालेखाकार ;लेखा एवं हकदारीद्ध का कार्यालय, बिहार से प्राप्त पत्राांक- LR:121220241201005, LR No. 0503/2024-2025 के आलोक में श्री आजाद कुमार, वरीय प्रतिवेदक, बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 ;कद्ध के तहत दिनांक 02.12.2024 से 12.12.2024 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल 289 दिनों का अवकाश शेष है ।

आदेश से,

सुध्ीर कुमार सिंह, अवर सचिव।

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13 जनवरी 2025

सं0 02स्थाo-91/2023-123/विoसo।--प्रधन महालेखाकार ;लेखा एवं हकदारीद्ध का कार्यालय, बिहार से प्राप्त पत्राांक- LR:271120241200947, LR No. 0474/2024-2025 के आलोक में श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, मुख्य प्रतिवेदक, बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 ;कद्ध के तहत दिनांक 21.10.2024 से 28.10. 2024 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में 286 दिनों का अवकाश शेष है ।

आदेश से,

सुध्ीर कुमार सिंह, अवर सचिव।

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14 जनवरी 2025

सं0 2स्थाo-277/2017-139/विoसo।--सभा सचिवालय में संविदा के आधर पर नियुक्ति से संबंध्ति गठित समिति एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संo-10000, दिनांक-10.07.2015 एवं परिपत्रा संख्या-11398, दिनांक-23.08.2016 तथा सभा सचिवालय के अध्सिूचना संख्या-3497, दिनांक-26.12.2024 के द्वारा निर्गत ''बिहार विधन सभा सचिवालय ;संविदा आधरित नियोजन की पद्धतियाँद्ध आदेश, 2024'' में निहित प्रावधन के तहत की गयी अनुशंसा के आलोक में सभा सचिवालय की अध्सिूचना सं-3530, दिनांक 31.12.2024 द्वारा संविदा के आधर पर निदेशक के पद पर नियोजित श्री असीम कुमार को सभा सचिवालय की अध्सिूचना सं-022, दिनांक 03.01.2025 द्वारा निदेशक के पद पर योगदान स्वीकार करने की तिथि 01.01.2025 के पूर्वा से सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संú-10000, दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3;6द्ध;iद्ध के तहत उनके नाम के सामने कॉलम ;7द्ध में अंकित राशि प्रतिमाह मानदेय के रूप में भुगतान की अनुमति दी जाती है ।

क्रú संú संविदा के आधर पर नियुक्त कर्मी का नाम अंतिम वेतन सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर महँगाई भत्ता ;53%द्ध पेंशन की राशि पेंशन की राशि पर महँगाई राहत ;53%द्ध मानदेय राशि ;34द्ध- ;56द्ध
1 2 3 4 5 6 7
1 श्री असीम कुमार, निदेशक 1,23,100/- 65,243/- 61,550/- 32,622/- ;12310065243द्ध- ;6155032622द्ध= 94,171/-

आदेश से,

सुध्ीर कुमार सिंह, अवर सचिव।(cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025 18

16 जनवरी 2025

सं0 02स्थाo-201/2022-159/विoसo।--वित्त ;वैदानिकोद्ध विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त पत्राांक-33(23), दिनांक 09.01.2025 के आलेाक में श्रीमती संगीता कुमारी ;HRMS Employee ID-30023574द्ध, प्रतिवेदक, बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 ;कद्ध के तहत दिनांक 18.09. 2024 से 24.10.2024 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-203 दिनों का अवकाश शेष है।

आदेश से,

सुध्ीर कुमार सिंह, अवर सचिव।

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17 जनवरी 2025

सं0 02स्थाo-73/2021-176/विoसo।--वित्त ;वैदानिकोद्ध विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त पत्राांक-35(23), दिनांक 09.01.2025 के आलेाक में श्री हेमन्त शर्मा ;HRMS Employee ID-30023022द्ध, प्रतिवेदक, बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 ;कद्ध के तहत दिनांक-03.12.2024 से 20.12.2025 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त सेवा संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक 21.12.2024 एवं 22.12.2024 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है । साथ ही अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-43 दिनों का अवकाश शेष है ।

आदेश से,

सुध्ीर कुमार सिंह, अवर सचिव।

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17 जनवरी 2025

सं0 02स्थाo-180/2022-181/विoसo।--वित्त ;वैदानिकोद्ध विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त पत्राांक-31(23), दिनांक 09.01.2025 के आलेाक में श्री ध्रिेन्द्र गौरव ;HRMS Employee ID-30023257द्ध, प्रतिवेदक, बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 ;कद्ध के तहत दिनांक-02.12.2024 से 06.12.2025 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त सेवा संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक 07.12.2024 एवं 08.12.2024 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है । साथ ही अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-111 दिनों का अवकाश शेष है ।

आदेश से,

सुध्ीर कुमार सिंह, अवर सचिव।

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23 जनवरी 2025

सं0 2स्था-51/2023-244/विस।--श्री संजय कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, बिहार विधन सभा सचिवालय, जो वेतन स्तर-12 में प्रतिमाह अंके-1,02,800/- रूपये वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एलटीसी नियामवली, 1986 तथा इस संबंध् में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कांडिका-3(G) केे अंतर्गत ब्लॉक वर्ष 2022-25 में एलटीसी सुविध के तहत पत्नी एवं पुत्राों के साथ दिनांक-24.01.2025 से 31.01.2025 तक पटना से तिरूवनंतपुरम ;केरलद्ध एवं तिरूवनंतपुरम ;केरलद्ध से पटना वापसी यात्राा के निमित छुट्‌टी यात्राा रियायत (L.T.C.) की सुविध प्रदान की जाती है । पूर्व में निर्गत एलटीसी से संबंध्ति सभा सचिवालय की अध्सिूचना संख्या-02स्था-51/2023-1061, दिनांक-04.04. 2024 को विखंडित समझा जाय ।

अध्यक्ष, बिहार विधन सभा के आदेश से, सुध्ीर कुमार सिंह, अवर सचिव।19 (cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025

10 फरवरी 2025

सं0 2स्थाú-11/2024-400/विoसo।--सभा सचिवालय में संविदा के आधर पर नियुक्ति से संबंध्ति गठित समिति एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संo-10000, दिनांक-10.07.2015 एवं परिपत्रा संख्या-11398, दिनांक-23.08.2016 तथा सभा सचिवालय के अध्सिूचना संख्या-3497, दिनांक-26.12.2024 के द्वारा निर्गत ''बिहार विधन सभा सचिवालय ;संविदा आधरित नियोजन की प्रतियाँद्ध आदेश, 2024'' में निहित प्रावधन के तहत की गयी अनुशंसा के आलोक में सभा सचिवालय की अध्सिूचना सं-3528, दिनांक 31.12.2024 द्वारा संविदा के आधर पर वरीय प्रतिवेदक के पद पर नियोजित श्री मध्ुप कुमार को सभा सचिवालय की अध्सिूचना सं-051, दिनांक 07.01.2025 द्वारा वरीय प्रतिवेदक के पद पर योगदान स्वीकार करने की तिथि 01.01.2025 के पूर्वा से सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संo-10000, दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3;6द्ध;iद्ध के तहत उनके नाम के सामने कॉलम ;7द्ध में अंकित राशि प्रतिमाह मानदेय के रूप में भुगतान की अनुमति दी जाती है ।

क्रo संo संविदा के आधर पर नियुक्त कर्मी का नाम अंतिम वेतन सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर महँगाई भत्ता ;53%द्ध पेंशन की राशि पेंशन की राशि पर महँगाई राहत ;53%द्ध मानदेय राशि ;34द्ध- ;56द्ध
1 2 3 4 5 6 7
1 श्री मध्ुप कुमार, वरीय प्रतिवेदक 1,38,500/- 73,405/- 71,350/- 37,816/- ;13850073405द्ध- ;7135037816द्ध= 1,02,739/-

आदेश से,

सुध्ीर कुमार सिंह, अवर सचिव।

------- Home Department (Police Branch) ------- NOTIFICATION The 4th February 2025

No. 7/CCA-101/2025 H(P)-1475---Consequent upon the appointment of Hon'ble Mr. Justice Ashutosh Kumar as Acting Chief Justice of Patna High Court, who was the Chairman of the Advisory Board, it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :

1. Bihar Control of Crimes Act, 2024. 2. National Security Act, 1980. 3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974.

4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 and

5. Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :

Hon'ble Mr. Justice Vipul M. Pancholi Chairman Hon'ble Mr. Justice Gopal Prasad (Retired) Member Hon'ble Mr. Justice Prabhat Kumar Jha (Retired) Member The reconstitution will come into effect with the issue of the notification.

By the order of the Governor of Bihar, Manoj Kumar Sinha, Under Secretary.

(cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025 20

Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya -------- Office Order The 5th February 2025

No.XI-K-रा0-05/2024-22--In the light of proposal received from District Magistrate, Nawada vide letter no.-25, dated- 25.01.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No. Officers Name Designation Remarks
1 Miss. Nibha Kumari CO, Roh Circle Level
2 Sri Sanjay Kumar Prasad CO, Akbarpur Circle Level
3 Smt. Khushbu Gautam CO, Pakaribarawan Circle Level

Sd./ Illegible, Secretary to Commissioner, Magadh Division, Gaya.

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The 8th February 2025

No. XI-K-रा0-05/2024-28--In the light of proposal received from District Magistrate, Nawada vide letter no.-11, dated- 11.01.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No. Officers Name Designation Remarks
01 Smt. Durgesh Nandani S.D.C-Cum-District Certificate Officer, Nawada District Level
02 Smt. Priti Kumari C.D.P.O, Warisliganj Block Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt 07.02.2025

Sd./ Illegible, Secretary to Commissioner, Magadh Division, Gaya.

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The 10th February 2025

No. XI-K-रा0-02/2024-30--In the light of proposal received from District Magistrate, Gaya vide letter no.-134, dated- 31-01.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

21 (cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025
Sl. No. Officers Name Designation Remarks
1 Sri Ashok Kumar Block Statistical Officer, Sadar Gaya Block Level
2 Sri Prabhu Nath Pandey Block Co-Operative Officer, Sadar Gaya Block Level
3 Smt. Satakshi Kumari Block Welfare Officer, Sadar Gaya Block Level
4 Sri Amrendra Kumar Block Supply Officer, Sadar Gaya Block Level
5 Sri Ram Prakash Block Labour Enforcement Officer, Sadar Gaya Block Level
6 Sri Pawan Kumar Block Supply Officer, Khizarsarai Block Level
7 Sri Madhusudan Prasad Block Agriculture Officer, Khizarsarai Block Level
8 Sri Nawal Anand Revenue Officer, Khizarsarai Circle Level
9 Sri Harendra Kumar Block Co-Operative Officer, Khizarsarai Block Level
10 Sri Santosh Kumar Block Co-Operative Officer, Khizarsarai Block Level
11 Sri Shashikant Singh Block Supply Officer, Bodhgaya Block Level
12 Sri Rahul Kumar Block Welfare Officer, Bodhgaya Block Level
13 Sri Dilip Kumar Block Statistical Officer, Bodhgaya Block Level
14 Sri Sumit Kumar Block Supply Officer, Manpur Block Level
15 Sri Dilip Rajak Block Agriculture Officer, Manpur Block Level
16 Smt. Varsha Bharti Block Welfare Officer, Manpur Block Level
17 Sri Shankracharya Block Co-Operative Officer, Manpur Block Level
18 Sri Shashikant Kumar Verma Block Co-Operative Officer, Tikari Block Level
19 Sri Anil Kumar Singh Block Co-Operative Officer, Tikari Block Level
20 Sri Manish Kumar Block Co-Operative Officer, Tikari Block Level
21 Sri Ashok Tandil Block Agriculture Officer, Sherghati Block Level
22 Sri Jai Prakash Kumar Block Co-Operative Office, Imamganj Block Level
23 Sri Tarun Kumar Block Co-Operative Office, Imamganj Block Level
24 Sri Shyamnandan Prasad Deputy Municipal Commissioner, Gaya District Level
25 Sri Sanjay Kumar Tiger A.D.T.O, Tax Imposition, Gaya District Level
26 Miss Baby Kumari A.D.T.O, Gaya District Level
27 Smt. Manju Singh C.D.P.O, Sherghati Block Level
28 Sri Rakesh Kumar Labour Enforcement Officer, Sherghati Block Level
29 Sri Amal Kishor Block Welfare Officer, Sherghati Block Level
30 Sri Mithlesh Kumar Block Supply Officer, Sherghati Block Level
31 Sri Shashi Kumar Assistant Statistical Officer, Sherghati Block Level
(cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025 22

Sd./ Illegible, Secretary to Commissioner, Magadh Division, Gaya.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 48—571+25-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

23 (cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द । ————— सूचना -------

सं0 157--मैं, रश्मि पिता-श्री नवीन कुमार, ग्राम-माफी, जिला-नवादा बिहार शपथ-पत्र संख्या-4655 दिनांक 10/12/2024 द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैं भविष्य में सभी उद्देश्य के लिए अब रश्मि सिंह के नाम से जानी जाऊँगी।

रश्मि। No. 157--I, Rashmi D/O Naween Kumar, R/O-Village-Mafi, Block-Warisaliganj, District-Nawada (Bihar) Have changed My Name From Rashmi To Rashmi Singh for All Future purposes through affidavit no-4655 10/12/2024.

Rashmi.

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सं0 158--मैं, निलु कुमारी पति हरेन्द्र प्रसाद, साकिन-महुआवा, वार्ड नं0-09, पो0-बृन्दावन आश्रम, थाना-कुमारबाग ओपी शपथ पत्र सं0 579 दिनांक 18.01.2025 द्वारा घोषणा करती हूं कि मेरे आधार कार्ड सं0 887785560252 में मेरा नाम भूलवश निलु देवी हो गया है। मेरा सही नाम निलु कुमारी है और मैं निलु कुमारी के नाम से ही सभी कार्यों के लिए जानी एवं पहचानी जाऊंगी।

निलु कुमारी।

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No. 159--I, Qutbuddin Khan, S/o Jalaluddin Khan R/o VTC, Gharthatculia, P.O.- Pachrukhi, Distt-Siwan (Bihar)-841226 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 02 dt. 01.02.25 that my name is written in my Aadhar Card as Qutibuddin Khan which is wrong. As per educational Certificate my correct name is Qutbuddin Khan. Qutbuddin Khan and Qutibuddin Khan both are same and one person. From now I will be known as Qutbuddin Khan for all purposes.

Qutbuddin Khan.

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No. 160--I, Nazneen W/o Md. Anwarul Haque R/o Vill-Ismil Shaheed Road, Near Safia Pulic School, Siwan, P.O.-Siwan, P.S.-Saray opposite, Distt.-Siwan, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-10824 dt. 14.11.24 that my name is mentioned in my Son's Md. Yousuf Haque all edcational documents as Nazneen Khatoon which is wrong. As per Aadhar Card my correct name is Nazneen. Nazneen and Nazneen Khatoon both are same and one person. From now I will be known as Nazneen for all purposes.

Nazneen.

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No. 161--I, Rakesh Kumar Singh, S/o Jagdish Singh, R/o Flat No. 102, Tara Enclave Apartment, Khajpura, Near SBI Training Centre, Khajpura, Rukunpura, B.V. College, Patna, Bihar-800014 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 11688 dt. 26.12.24 that my name is written in all educational document and other documents as Rakesh Kumar Singh. After my doctorate from Banaras Hindu University I will be known as Dr. Rakesh Kumar Singh for all purposes.

Rakesh Kumar Singh.

(cid:464)बहार गजट, 19 फरवरी 2025 24

No. 162--I, Dr. Shobha Rani W/o Kumar Mridulesh R/o Moh.-H/N Sadhna Opp Bank of India, Ramnagari Road, Ashiana Digha Road, Patna, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-12559 dt. 06.02.25 that my daughter's name is written in her Aadhar Card as Rai Shreeja which is wrong. As per Educational Documents her correct name is Shreeja Rai. Shreeja Rai and Ria Shreeja both are same and one person. From now she shall be known as Shreeja Rai for all purposes.

Dr. Shobha Rani.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 48—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 February 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-02-19.8/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-02-19.8.