(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 1 फा(cid:227)गुन 1946 (श0)
(सं0 पटना 151) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 20 फरवर(cid:547) 2025 I eaf=eaMy lfpoky; foHkkx ——— ladYi 18 uoEcj 2016
अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने, कमजोर वर्गों के परिवारों को सहायता दिलाने हेतु तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन की व्यवस्था है। प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यों को और प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत सभी विभागीय संकल्प/अधिसूचना द्वारा की गयी व्यवस्था को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत निम्नरूपेण राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के पुनर्गठन तथा तत्संबंधी अन्य व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।
2. प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन निम्नांकित रुप से किया जाता है। समिति के मनोनीत/नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से अगले आदेश तक मान्य होगा। इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :-
| 1. | मुख्य मंत्री द्वारा नामित। | अध्यक्ष |
| 2. | मुख्य मंत्री द्वारा नामित। | दो उपाध्यक्ष |
| 3. | प्रखण्ड के लोक सभा के सदस्य। | सदस्य |
| 4. | प्रखण्ड के राज्य सभा के वैसे सदस्य जिनका गृह प्रखण्ड प्रश्नगत प्रखण्ड में अवस्थित हो। | सदस्य |
| 5. | प्रखण्ड के विधान सभा के सदस्य। | सदस्य |
| 6. | प्रखण्ड के विधान परिषद् के ऐसे सदस्य जिनका गृह प्रखण्ड प्रश्नगत प्रखण्ड में अवस्थित हो। | सदस्य |
| 7. | पंचायत समिति के अध्यक्ष। | सदस्य |
| 8. | मुख्य मंत्री द्वारा नामित 20 सदस्य हो गे, ं जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिला वर्ग के भी प्रतिनिधि होंगे। | सदस्य |
| 9. | अनुमंडल स्तरीय सभी प्रशासनिक/तकनीकी पदाधिकारी सहित प्रखण्ड के सभी क्षेत्रीय/तकनीकी पदाधिकारी। | सदस्य |
| 10. | प्रखण्ड में कार्यरत विभिन्न बैंको के शाखा प्रबंधक। ं | सदस्य |
| 11. | अंचल अधिकारी। | सदस्य |
| 12. | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी। | सदस्य सचिव |
3. प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार होगी। बैठक की सूचना सदस्य सचिव (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी) अध्यक्ष की राय से एक सप्ताह पूर्व संसूचित करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष चक्राक्रम में बैठक की अध्यक्षता करेंगे। समिति के सदस्य सचिव बैठक के उपरांत बैठक की कार्यवाही एक सप्ताह के अंदर सभी सदस्यों तथा जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँगे। अगली बैठक में, पूर्व की बैठक में किए गए निर्णयों का अनुपालन प्रतिवेदन समिति के विचारार्थ रखा जाएगा। कार्यवाही की एक प्रति अनुपालन प्रतिवेदन के साथ जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सचिव (जिला पदाधिकारी) को भेजी जाएगी। प्रखण्ड स्तर पर एक कोषांग का गठन होगा, जो प्रखण्ड स्तरीय समिति में उठायी समस्याओं की समीक्षा कर जिला पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव, जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को भेजेंगे।
4.
ः 4.1 राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की मदवार समीक्षा (अनुलग्नक 'क' पर सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की सांकेतिक सूची संलग्न है)।
4.2 बीस-सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा (अनुलग्नक 'ख')। 4.3 राज्य सरकार के सात निश्चय एवं सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के कार्यान्वयन की समीक्षा।
4.4 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा। 4.5 योजना एवं विकास, श्रम-संसााधन, सूचना प्रावैधिकी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत जनहित की योजनाएँ।
4.6 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत जनहित की सभी योजनाएँ।
4.7 समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित सभी जनोपयोगी योजनाएँ। 4.8 सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, पर्यावरण एवं वन, लघु जल संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ।
4.9 उद्योग, पर्यटन, गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ। 4.10 पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ। 4.11 मनरेगा, इन्दिरा आवास एवं आजीविका मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा। 4.12 कृषि रोड मैप अंतर्गत योजनाओं (बैंकों के सहयोग पर आधारित योजनाओं सहित) के कार्यान्वयन की समीक्षा।
4.13 बिहार भू-जल सिंचाई योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा। 4.14 ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अलावा ग्रामीण कार्य विभाग के तथा अन्य ग्रामीण पथ एवं पुल-पुलिया से संबंधित योजनाओं की समीक्षा।
4.15 शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेयजल योजनाओं की समीक्षा। 4.16 वन विस्तार के अलावा हॉर्टिकल्चर मिशन को बड़े पैमाने पर लागू करने की दिशा में पहल। 4.17 बेरोजगारी से निपटने के लिए स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार।
4.18 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों एवं भूमिहीनों को कृषि/ग्रामीण विकास/राजस्व एवं भूमि सुधार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के अलावा इन्हें स्वयं सहायता समूह में संगठित करने की समीक्षा।
4.19 बैंकों द्वारा विभिन्न श्रोतों से वित्त पोषित बड़ी-बड़ी योजनाओं की समीक्षा, जिसमें नाबार्ड की आर॰आई॰डी॰एफ॰ योजना भी सम्मिलित होगी।
4.20 अध्यक्ष महोदय के निदेश पर अन्यान्य बिन्दु।
5. प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के लिए एक एवं दोनों उपाध्यक्षों के लिए एक कार्यालय कक्ष की व्यवस्था की जाएगी, जो उपलब्धता के आधार पर प्रखण्ड कार्यालय के मुख्य भवन में होगा। प्रखण्ड कार्यालय भवन में स्थान की कमी होने पर उपलब्धता के आधार पर अन्य भवन में भी व्यवस्था की जा सकती है। अध्यक्ष के कार्य में सहायता के लिए प्रखण्ड में उपलब्ध कार्यबल से ही अंशकालिक रूप से एक लिपिक तथा एक अनुसेवक की3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 20 फरवर(cid:547) 2025 सेवा भी सदस्य सचिव द्वारा प्रदान की जाएगी, इस हेतु कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा दोनों उपाध्यक्षों के कार्य में सहायता के लिए संयुक्त रूप से प्रखण्ड में उपलब्ध कार्यबल से ही अंशकालिक रूप से एक लिपिक तथा एक अनुसेवक की सेवा भी सदस्य सचिव द्वारा प्रदान की जाएगी, इस हेतु भी कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। 6. प्रखण्ड में लागू सभी सरकारी कार्यक्रमों की सूचना समिति के अध्यक्ष, दोनों उपाध्यक्षों एवं समिति के अन्य सदस्यों को सदस्य सचिव द्वारा दी जाएगी।
7. प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं दोनों उपाध्यक्षों को अपने क्षेत्राधिकार के अंदर कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों के स्थल अध्ययन (यदि आवश्यक हो) हेतु की जाने वाली यात्रा के लिए महीने में एक-एक दिन परिवहन की सुविधा एक सप्ताह पूर्व प्राप्त अध्यक्ष एवं दोनों उपाध्यक्षों की अधियाचनानुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
8. बैठक में भाग लेने के लिए सरकारी सदस्यों, सांसदों, विधान मंडल के सदस्यों को छोड़कर शेष के लिए दैनिक भत्ता के रूप में ₹200/- (दो सौ रूपये) तथा यात्रा-भत्ता ₹50/- (पचास रूपये) प्रति बैठक देय होगा। दैनिक भत्ता/यात्रा-भत्ता उन्हें समिति की बैठक में भाग लेने पर ही अनुमान्य होगा।
9. अध्यक्ष एवं दोनों उपाध्यक्षों को नियत आतिथ्य भत्ता के रूप में ₹500/- (पाँच सौ रूपये) मात्र प्रतिमाह देय होगा।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 20 फरवर(cid:547) 2025
| 1 | निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण |
| 2 | निःशुल्क पोशाक |
| 3 | मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना |
| 4 | मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना |
| 5 | मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना |
| 6 | मध्याह्न भोजन योजना (एम॰डी॰एम॰) |
| 7 | मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना |
| 8 | मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना |
| 9 | बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना- निश्चय |
| 10 | कृषि वानिकी एवं वानिकी से संबंधित अन्य सभी योजनाएँ |
| 11 | राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन) |
| 12 | गोदाम निर्माण |
| 13 | जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न/किरासन तेल की आपूर्ति |
| 14 | नये आई॰टी॰आई॰ की स्थापना |
| 15 | महिलाओं के लिए नये आई॰टी॰आई॰ की स्थापना |
| 16 | बिहार कौशल विकास मिशन |
| 17 | अल्पसंख्यक छात्रावास योजना |
| 18 | मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना |
| 19 | मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना |
| 20 | मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना |
| 21 | ग्रामीण पाईप जल आपूर्ति योजना - निश्चय पाइप जल योजना |
| 22 | लघु पाईप जल आपूर्ति योजना - निश्चय पाइप जल योजना |
| 23 | बी॰पी॰एल॰ परिवार के लिए शौचालय का निर्माण - निश्चय योजना |
| 24 | ए॰पी॰एल॰ परिवार के लिए शौचालय का निर्माण - निश्चय योजना |
| 25 | 14वे केन्द्रीय वित्त आयोग से संबंधित योजनाएं ं |
| 26 | चतुर्थ एवं पंचम राज्य वित्त आयोग से संबंधित योजनाएं |
| 27 | मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (एम॰एम॰जी॰एस॰वाई॰) - निश्चय योजना |
| 28 | नाबार्ड/आर॰आई॰डी॰एफ॰ द्वारा वित्त संपोषित राज्य योजनाएँ (सड़क एवं पुल-पुलियों का निर्माण |
| 29 | मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना |
| 30 | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰) |
| 31 | अनु॰ जाति एवं अनु॰ जनजाति आवासीय विद्यालय योजना |
| 32 | बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा संचालित योजनाएं |
| 33 | थरूहट क्षेत्र विकास योजना |
| 34 | बालक छात्रावास का निर्माण |
| 35 | बलिका छात्रावास का निर्माण |
| 36 | इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पे शन योजना ं |
| 37 | राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना |
| 38 | इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विद्यवा पेंशन योजना |
| 39 | इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पे शन योजना ं |
| 40 | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
| 41 | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) |
| 42 | निःशक्तजनो के लिए राष्ट्रीय योजना |
| 43 | लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पे शन योजना ं |
| 44 | बिहार निःशक्तता पेंशन योजना |
| 45 | राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
| 46 | कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना |
| 47 | मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना |
| 48 | मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना |
| 49 | मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना |
| 50 | समेकित बाल विकास योजना(ICDS) |
| 51 | दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन |
| 52 | अटल मिशन फॉर अर्बन रिज्यूविनेशन एण्ड ट्रांस्फॉरमेशन (AMRUT) |
| 53 | सबके लिए आवास |
| 54 | नगर क्षेत्र में पेयजल, शौचालय एवं गली-नाली योजनाओ से संबंधित- निश्चय ं |
| 55 | लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण |
| 56 | अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना |
| 57 | जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास |
| 58 | कृषि रोड मैप अन्तर्गत संचालित योजनाएं |
| 59 | फसल बीमा योजना |
| 60 | पैक्स/व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण एवं चावल मिल-सह-गैसीफायर की स्थापना |
| 61 | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा) |
| 62 | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन॰आर॰एल॰एम॰) |
| 63 | बिहार आजीविका योजना |
| 64 | इंदिरा आवास योजना |
| 65 | कृषि रोड मैप से संबंधित योजनाएँ |
| 66 | डीजल अनुदान |
| 67 | कृषि यांत्रिकीकरण |
| 68 | राष्ट्रीय एवं राज्य बागवानी मिशन |
| 69 | बिहार शताब्दी निजी नलकूल योजना |
| 70 | नाबार्ड टयूबवेल योजना, आर॰आई॰डी॰एफ॰ के अधीन |
| 71 | सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) |
| 72 | मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना |
| 73 | सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना |
| 74 | स्वयं सहायता भत्ता-निश्चय |
| 75 | सक्षम कोटि के गृह विहीन परिवारों को वास भूमि की बन्दोबस्ती |
| 76 | गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती |
| 77 | भूदान बंदोबस्ती |
| 78 | जननी बाल सुरक्षा योजना |
| 79 | नियमित टीकाकरण |
| 80 | स्वास्थ्य केन्द्रों में दी जाने वाली सुविधाएं |
| 81 | दवा/चिकित्सक/अन्य कर्मियों की उपलब्धता |
| 82 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 24X7 संचालन |
| 83 | कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम |
| 84 | नयेANM/GNM/Nursing College एवं Paramedical School की स्थापना |
| 85 | मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत स्टेडियम का निर्माण |
| 86 | पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण, अनुरक्षण एवं सौंदर्यीकरण |
| 87 | आपदा प्रभावित परिवारों को सहायता |
| 88 | ग्रामीण विद्युतीकरण योजना |
| 89 | मुख्यमंत्री विद्युत निश्चय योजना |
| 90 | दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना |
| 91 | कब्रिस्तान घेराबंदी |
| 92 | मंदिर घेराबंदी योजना |
| 93 | समेकित मुर्गी विकास योजना |
| 94 | समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना |
| 95 | दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना |
| 96 | दुग्ध समितियों का गठन |
| 97 | सरकारी नये संस्थानों को खोले जाने एवं उसकी स्वीकृति |
| 98 | सिंचाई क्षमता का विकास |
| 99 | नहर पुनस्र्थापन/आधुनिकीकरण/लाइनिंग कार्य |
| 100 | मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम |
| 01A | मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन | |
| 01A01 | निर्गत जॉब कार्ड की संख्या | |
| 01A02 | सृजित मानवदिवस की संख्या | |
| 01A03 | दी गई मजदूरी (लाख रू॰ में) | |
| 01F | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन॰आर॰एल॰एम॰) | |
| 01F01 | वित्तीय वर्ष के दौरान प्रोन्नत (नया एवं पुररूज्जीवित) स्वयं सहायता समूहो की संख्या ं | |
| 01F02 | वित्तीय वर्ष के दौरान परिक्रामी निधि प्राप्त स्वयं सहायता समूहो की संख्या ं | |
| 01F03 | वित्तीय वर्ष के दौरान संचयी निधि से निवेशित स्वयं सहायता समूहों की संख्या | |
| 03E | भूमिहीनों को भूमि-वितरण | |
| 03E01 | कुल वितरित भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) | |
| 03E02 | अनु॰ जाति को वितरित कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर मे ) ं | |
| 03E03 | अनु॰ जन जाति को वितरित कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) | |
| 03E04 | अन्य को वितरित कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) | |
| 04B | न्यूनतम मजदूरी अधिनियम | |
| 04B01 | किए गए निरीक्षणों की संख्या | |
| 04B02 | पाई गई अनियमितताओं की संख्या | |
| 04B03 | सुधार की गयी अनियमितताओं की संख्या | |
| 04B04 | दायर दावों की संख्या | |
| 04B05 | निपटाये गये दावों की संख्या | |
| 04B06 | लम्बित अभियोजन मामलों की संख्या | |
| 04B07 | दायर अभियोजन मामलों की संख्या | |
| 04B08 | निर्णीत अभियोजन मामलों की संख्या | |
| 05A | लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम | |
| 05A02 | खाद्य सुरक्षा लक्षित जन वितरण प्रणाली (ए॰पी॰एल॰ बी॰पी॰एल॰ ए॰ए॰वाई॰) | |
| 05B02 | खाद्य सुरक्षा गरीबी रेखा से नीचे (बी॰पी॰एल॰) | |
| 05D02 | खाद्य सुरक्षा अन्त्योदय अन्य योजना (ए॰ए॰वाई॰) | |
| 05E02 | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन खाद्यान्न - सामान्य | |
| 05F02 | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन खाद्यान्न - आवश्यकता आधारित | |
| 06A | ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना | |
| 06A01 | निर्मित आवास की संख्या | |
| 06B | शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग/निम्न आय समूह आवास | |
| 06B01 | निर्मित आवास की संख्या | |
| 07A | ग्रामीण क्षेत्र - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | |
| 07A03 | आच्छादन बसावट-आंशिक एवं छुटा हुआ। | |
| 07A04 | जल की गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों का आच्छादन | |
| 08D | निर्मल भारत अभियान | |
| 08D01 | गृह वार शौचालय निर्माण की संख्या | |
| 08E | सांस्थानिक प्रसव | |
| 08E01 | संस्थानो में प्रसव की संख्या ं | |
| 10A | सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार | |
| 10A02 | अनुसूचित जाति उप-योजना एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदत्त अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या | |
| 10A03 | प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या | |
| 12A | समेकित बाल विकास सेवा योजनाओं (आई॰सी॰डी॰एस॰) का वैश्वीकरण | |
| 12A01 | कार्यान्वित आई॰सी॰डी॰एस॰ ब्लॉक की संख्या (संचयी) | |
| 12B | क्रियाशील आंगनबाड़ियाँ | |
| 12B01 | क्रियाशील आंगनबाड़ियों की संख्या (संचयी) | |
| 14A | सत-सूत्री चार्टर के अन्तर्गत सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों की संख्या | |
| 14A01 | सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों की संख्या | |
| 15A | वनरोपण (सार्वजनिक एवं वन भूमि) | |
| 15A01 | पौध रोपण का क्षेत्रफल | |
| 15A02 | रोपित पौध की संख्या | |
| 17A | ग्रामीण सड़क - प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) | |
| 17A01 | निर्मित सड़क की लम्बाई (किलोमीटर में) | |
| 18B | दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) | |
| 18B01 | विद्युतीकृत गाँव | |
| 18D | पम्प सेटों का ऊर्जाकरण | |
| 18D01 | ऊर्जाकृत पंपसेटों की संख्या | |
| 18E | विद्युत आपूर्ति | |
| 18E02 | की गयी विद्युत आपूर्ति |
————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 151-571+1000-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in