असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
8 फा(cid:227)गुन 1946 (श0)
(सं0 पटना 155) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 27 फरवर(cid:547) 2025 गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ——— संकल्प 25 फरवरी 2025
वित्त विभागीय संकल्प सं0-5027, दिनांक-17.05.2013 द्वारा बिहार पुलिस मेन्स एसोसिएषन की मांगों पर विचार करने हेतु गठित उच्च स्तरीय असंगति निराकरण समिति की अनुषंसा के आलोक में वेतन एवं भत्ते की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्त विभाग के संकल्प सं0-5027, दिनांक-17.05.2013 की कंडिका-5(1)(क) के द्वारा सिपाही के पद पर नई नियुक्ति के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता (102) का प्रावधान करते हुए प्रषासी विभाग द्वारा नियमावली में संषोधन अधिसूचित होने के माह से आरक्षी कोटि के लिए पी0बी0-1ग्रेड पे 2000] हवलदार कोटि के लिए पी0बी0-1ग्रेड पे 2400 एवं ए0एस0आई0 कोटि के लिए पी0बी0-1ग्रेड पे 2800 अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका-5(1)(घ) में अंकित है कि चूँकि इन कर्मियोंं का दिनांक-01.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान् में वेतन निर्धारण पूर्व में ही हो चुका है। अतः देय अतिरिक्त ग्रेड पे को जोड़कर, नियमावली अधिसूचित होने के माह से, अतिरिक्त वेतन एवं महँगाई भत्ता भुगतेय होगा। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 27 फरवर(cid:547) 2025 3. बिहार पुलिस कर्मियों (सिपाही, हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक) को उत्क्रमित वेतनमान क्रमशः पी0बी0-1ग्रेड पs 2000, पी0बी0-1ग्रेड पे 2400 तथा पी0बी0-1ग्रेडपे 2800 में दिनांक-01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक-21.01.2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किये जाने के संबंध में गृह विभाग (आरक्षी षाखा) द्वारा संकल्प संख्या-9615, दिनांक 12.11.2018 निर्गत है।
4. उक्त के अनुरूप सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा बिहार पुलिस कर्मियों (सिपाही, हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक) की भाँति बिहार अग्निषमन सेवा के संगत कोटि के कर्मियों को वित्त विभागीय संकल्प सं0-5027, दिनांक-17.05.2013 के आलोक में उत्क्रमित वेतनमान क्रमशः पी0बी0-1ग्रेड पे 2000, पी0बी0-1ग्रेड पे 2400 तथा पी0बी0-1ग्रेड पे 2800 में दिनांक-01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक-21.01.2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किया जाता है।
5. इस उत्क्रमण/संशोधन के उपरान्त मात्र ग्रेड पे के अंतर राशि और उसपर अनुमान्य महँगाई भत्ता की राशि भुगतेय होगी तथा पुनः पुनरीक्षण/निर्धारण लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
6. दिनांक-01.01.2006 के पूर्व एवं बाद में प्राप्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 का वेतनमान भी तदनुसार संशोधित हो जायेंगे जिसका दिनांक-01.01.2006 से वैचारिक लाभ तथा दिनांक-21.01.2010 से वास्तविक लाभ अनुमान्य होगा। दिनांक-01.01.2006 एवं उसके बाद बिहार अग्निषमन सेवा के संगत कोटि के नियुक्त आरक्षी/कर्मियों को इस उत्क्रमित वेतनमान का लाभ वित्त विभाग के संकल्प संख्या-630, दिनांक-21.01.2010 के शिड्यूल-II के अनुरुप अनुमान्य होगा।
7. उत्क्रमित वेतन संरचना के फलस्वरुप बिहार पुलिस कर्मियों (सिपाही, हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक) की भाँति बिहार अग्निषमन सेवा के संगत कोटि के आरक्षी/कर्मियों को भी ए0सी0पी0 प्रोन्नति के पदसोपान के वेतनमान में तथा दिनांक-01.01.2009 से प्रभावी एम0ए0सी0पी0 ठीक ऊपर के ग्रेड पे में (न कि प्रोन्नति वाले ग्रेड पे में) स्वीकृत किया जाएगा। पूर्व में वित्तीय उन्नयन स्वीकृत होने की स्थिति में, इस संशोधन के पश्चात् पुनः निर्धारण लाभ के बजाय अंतर राशि भुगतेय/सामंजित होगी।
8. उपर्युक्त वेतन संरचना के उत्क्रमण के फलस्वरुप होने वाला संभावित व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मांग सं0-22, मुख्य शीर्ष-2070-अन्य प्रषासनिक सेवाएँ, उप मुख्यषीर्ष-00, लघुषीर्ष-108, उपषीर्ष-0001 विपत्र कोड-22-2070.00.108.0001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा। आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेज दी जाए। ————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,