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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 March 2025

Published 12 March 2025

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-03-12.11
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 21 फाल्गुन 1946 (श0) सं(cid:201)या 11 पटना, बुधवार, ———————— 12 मार्च 2025 (ई0) भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-12 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची पृष्ठ

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 13-14 पूरक

---

पूरक-क 15-16(cid:464)बहार गजट, 12 मार्च 2025 2

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत

सूचनाएं। —————

वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचनाएं

4 फरवरी 2025

सं0 6/गो॰-34-06/2016-605--वाणिज्य-कर विभाग के राज्य-कर उपायुक्त एवं राज्य-कर सहायक आयुक्त स्तर के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर दिनांक 31.03.2025 तक प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्र0 स 0 ं पदाधिकारी का नाम/वरीयता क्रमांक वर्तमान पदस्थापन प तिनियुक्ति कार्यालय ्र
1 2 3 4
1 श्री अभिनव कुमार/ 242 राज्य-कर उपायुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना राज्य-कर उपायुक्त, पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना
2 विनिता बत्स/ 219 राज्य-कर उपायुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना राज्य-कर उपायुक्त, पटना सिटी पश्चिमी अंचल, पटना
3 श्री अरूण नाथ/ 265 राज्य-कर सहायक आयुक्त, अ क ं क्षण, भागलपुर प्रमंडल, े भागलपुर राज्य-कर सहायक आयुक्त, लखीसराय अंचल, लखीसराय
4 आकांक्षी/293 राज्य-कर सहायक आयुक्त, गोपालगंज अंचल, गोपालगंज राज्य-कर सहायक आयुक्त, पटना दक्षिणी अंचल-2

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 3. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी संबंधित अंचल प्रभारी के निदेश में कार्य करेंगे एवं प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात अपने मूल पदस्थापन के लिए स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ज्योति प्रकाश, अवर सचिव।

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4 फरवरी 2025

सं0 6/गो॰-34-02/2019-606--कैसर तौहिद (कोटि क्रमांक-47), राज्य-कर अपर आयुक्त, अंकेक्षण, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को अगले आदेश तक अपने कार्यो के अतिरिक्त राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि कैसर तौहिद, राज्य-कर अपर आयुक्त, अंकेक्षण, पूर्णियाँ प्रमंडल के कार्यो के अतिरिक्त राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ज्योति प्रकाश, अवर सचिव।3 (cid:464)बहार गजट, 12 मार्च 2025

24 फरवरी 2025

सं0 6/नि0प्रति0नियु0-01-05/2023-966--विभागीय अधिसूचना संख्या 4683 दिनांक 29.12.2023 द्वारा श्री सुबोध राम, सेवानिवृत राज्य-कर विशेष आयुक्त (सेवानिवृति की तिथि- 31.12.2023) को सेवानिवृति के उपरान्त योगदान की तिथि से प्रथमतः दो वर्षों के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए संविदा के आधार राज्य-कर विशेष आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था।

श्री सुबोध राम द्वारा पारिवारिक कारणों से अपनी सेवा आगे जारी रखने में असमर्थता जताते हुए दिनांक 01.11.2024 के पूर्वाह्न के प्रभाव से राज्य-कर विशेष आयुक्त (संविदा) के पद से त्याग पत्र दिया गया।

श्री सुबोध राम के त्याग पत्र पर सम्यक्‌्‌ विचारोपरान्त इसे दिनांक 01.11.2024 के प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

2. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ज्योति प्रकाश, अवर सचिव।

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समाज क(cid:227)याण (cid:466)वभाग

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अधिसूचना

6 मार्च 2025

सं0 स०क०(cid:232)था० (मु०)-23/2023&1613&&के (cid:219)(cid:289) सरकार (cid:430)ारा म(cid:465)हलाओं के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) उ(cid:215)पीड़न को रोकने एवं त(cid:215)संबंधी आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई करने हेतु (The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005), (cid:292)(cid:201)या(cid:466)पत कर लागू (cid:465)कया जा चुका है। उ(cid:416) अिधिनयम को (cid:292)भावकार(cid:547) बनाने हेतु रा(cid:207)य सरकार(cid:585) से आव(cid:230)यक कदम उठाने क(cid:551) अपे(cid:162)ा क(cid:551) गई है।

अतएव, भारत के सं(cid:466)वधान के अनु(cid:205)छेद 309 के पर(cid:219)तुक (cid:430)ारा (cid:292)द(cid:419) श(cid:466)(cid:416) का (cid:292)योग कर रा(cid:207)यपाल (cid:466)बहार (cid:430)ारा समाज क(cid:227)याण (cid:466)वभाग के िनयं(cid:287)णाधीन (cid:466)बहार संर(cid:162)ण सेवा के गठन और उसम(cid:581) भत(cid:568) क(cid:551) (cid:292)(cid:465)(cid:272)या तथा अ(cid:219)य सेवा शत(cid:607) को (cid:466)विनयिमत करने के िलए िन(cid:224)निल(cid:468)खत िनयमावली बनाते है :-

1. सं(cid:468)(cid:162)(cid:431) नाम एवं (cid:292)ार(cid:224)भ।–

(i) यह िनयमावली "(cid:466)बहार संर(cid:162)ण सेवा (भत(cid:568) एवं सेवा शत(cid:91)) िनयमावली, 2025 कह(cid:547) जा सके गी। (ii) इसका (cid:466)व(cid:232)तार स(cid:224)पूण(cid:91) (cid:466)बहार रा(cid:207)य म(cid:581) होगा।

(iii) यह गजट म(cid:581) (cid:292)काशन क(cid:551) ितिथ से (cid:292)वृ(cid:419) होगी।

2. प(cid:464)रभाषाएँ।- इस िनयमावली म(cid:581), जब तक संदभ(cid:91) के (cid:466)व(cid:509)(cid:424) अ(cid:219)यथा अपे(cid:468)(cid:162)त न हो:-

(i) "सरकार" से अिभ(cid:292)ेत है (cid:466)बहार सरकार;

(ii) "(cid:466)वभाग" से अिभ(cid:292)ेत है (cid:466)बहार काय(cid:91)पािलका िनयमावली म(cid:581) यथा (cid:466)विन(cid:465)द(cid:91)(cid:436) समाज क(cid:227)याण (cid:466)वभाग;

(iii) "राज(cid:232)व पष(cid:91)द" से अिभ(cid:292)ेत है काय(cid:91)पािलका िनयमावली म(cid:581) यथा (cid:466)विन(cid:465)द(cid:91)(cid:436) राज(cid:232)व एवं भूिम सुधार (cid:466)वभाग के अ(cid:219)तग(cid:91)त राज(cid:232)व पष(cid:91)द;

(iv) "आयोग" से अिभ(cid:292)ेत है (cid:466)बहार लोक सेवा आयोग;

(v) "सेवा" से अिभ(cid:292)ेत है (cid:466)बहार रा(cid:207)य का (cid:466)बहार संर(cid:162)ण सेवा; (vi) "सेवा के सद(cid:232)य'' से अिभ(cid:292)ेत है (cid:466)बहार संर(cid:162)ण सेवा म(cid:581) इस िनयमावली के उपबंधो के अधीन िनयु(cid:416) (cid:229)य(cid:466)(cid:416);

(vii) "(cid:466)वभागीय (cid:292)ो(cid:219)नित सिमित" से अिभ(cid:292)ेत है रा(cid:207)य सरकार (cid:430)ारा (cid:466)वभागीय (cid:292)ो(cid:219)नित के िलए स(cid:224)यक (cid:510)प से ग(cid:465)ठत सिमित;

(viii) "िनयु(cid:466)(cid:416) (cid:292)ािधकार" से अिभ(cid:292)ेत है रा(cid:207)य सरकार (cid:466)बहार;

(cid:464)बहार गजट, 12 मार्च 2025 4

(ix) "िनयं(cid:287)ी (cid:292)ािधकार" से अिभ(cid:292)ेत है अपर मु(cid:201)य सिचव/(cid:292)धान सिचव/सिचव, समाज क(cid:227)याण (cid:466)वभाग;

(x) "वष(cid:91)" से अिभ(cid:292)ेत है (cid:466)व(cid:419)ीय वष(cid:91) अथा(cid:91)त पहली अ(cid:292)ैल से अगले वष(cid:91) के 31 माच(cid:91) तक क(cid:551) अविध;

3. संवग(cid:91) का गठन I - (i ) इस िनयमावली के अ(cid:219)तग(cid:91)त संवग(cid:91) क(cid:551) संरचना एवं पदसोपान िन(cid:224)नवत

Đ० पद का नाम िनयुǒƠ का è ğोत è तर
1 2 3 4
1 अनुमंडलीय संर¢ण पदािधकारȣ सीधी भतȸ राजपǒğत (मूल कोǑट)
2 ǔजला संर¢ण पदािधकारȣ/संर¢ण पदािधकारȣ (मु०) ĤोÛ नित से राजपǒğत (Ĥथम ĤोÛ नित)
3 राÏ य संर¢ण पदािधकारȣ ĤोÛ नित से राजपǒğत (fnzतीय ĤोÛ नित)

सेवा के (cid:466)विभ(cid:219)न को(cid:465)ट के पद(cid:585) का वेतनमान एवं (cid:232)वीकृ त बल वह(cid:547) होगा, समय-समय पर सरकार (cid:430)ारा (cid:466)विन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा।

(i i ) यह रा(cid:207)य सेवा होगी और समाज क(cid:227)याण (cid:466)वभाग के (cid:292)शासिनक िनयं(cid:287)ण म(cid:581) काय(cid:91) करेगी। 4. िनयु(cid:466)(cid:416)।-

(i ) इस सेवा क(cid:551) "मूल को(cid:465)ट" के पद(cid:585) को आयोग क(cid:551) अनुशंसा के आधार पर सीधी िनयु(cid:466)(cid:416) से तथा (cid:292)ो(cid:219)नित के पद(cid:585) को वर(cid:547)यता-सह-यो(cid:202)यता के आधार पर (cid:292)ो(cid:219)नित से भरा जाएगा।

(i i ) सेवा संवग(cid:91) के सभी पद(cid:585) पर म(cid:465)हला अ(cid:223)यिथ(cid:91)य(cid:585) क(cid:551) िनयु(cid:466)(cid:416) क(cid:551) जायेगी। (i i i ) िनयु(cid:466)(cid:416) एवं (cid:292)ो(cid:219)नित के िलए रा(cid:207)य सरकार (cid:430)ारा, समय-समय पर यथा अिधसूिचत आर(cid:162)ण के (cid:292)ावधान इस सेवा म(cid:581) लागू ह(cid:585)गे।

5. िनयु(cid:466)(cid:416) हेतु अह(cid:91)ता एवं (cid:292)(cid:465)(cid:272)या ।-

(i ) उ(cid:296) सीमा- सीधी भत(cid:568) के िलए उ(cid:224)मीदवार क(cid:551) (cid:219)यूनतम आयु (cid:466)व(cid:163)ापन वष(cid:91) के एक अग(cid:232)त को 21 (इ(cid:200)क(cid:551)स) वष(cid:91) से कम नह(cid:547)ं होगी। अिधकतम आयु सीमा वह(cid:547) होगी, जो रा(cid:207)य सरकार के सामा(cid:219)य (cid:292)शासन (cid:466)वभाग (cid:430)ारा समय-समय पर िनयत क(cid:551) जायेगी।

(i i ) शै(cid:162)(cid:468)णक यो(cid:202)यता ।-इस सेवा क(cid:551) मूल को(cid:465)ट (बेिसक (cid:274)ेड) म(cid:581) िनयु(cid:466)(cid:416) के िलए अ(cid:223)यिथ(cid:91)य(cid:585) क(cid:551) पा(cid:287)ता, मनो(cid:466)व(cid:163)ानअथवा (cid:466)विध म(cid:581) से एक (cid:466)वषय से (cid:232)नातक (cid:465)ड(cid:274)ी होना आव(cid:230)यक होगा। सेवा म(cid:581) सीधी िनयु(cid:466)(cid:416) के िलए आयोग के (cid:430)ारा (cid:466)विश(cid:436) पर(cid:547)(cid:162)ा अथवा संयु(cid:416) (cid:292)ितयोिगता पर(cid:547)(cid:162)ा आयो(cid:468)जत क(cid:551) जा सके गी, (cid:468)जसम(cid:581) अिनवाय(cid:91) (cid:466)वषय(cid:585) के अित(cid:464)र(cid:416) (cid:466)बहार लोक सेवा आयोग (cid:430)ारा िनधा(cid:91)(cid:464)रत वैक(cid:468)(cid:227)पक (cid:466)वषय(cid:585) यथा (क) मनो(cid:466)व(cid:163)ान (ख) (cid:466)विध म(cid:581) से कम से कम एक (cid:466)वषय लेना अिनवाय(cid:91) होगा।

(i i i ) िल(cid:468)खत पर(cid:547)(cid:162)ा - आयोग अपनी (cid:466)व(cid:465)हत (cid:292)(cid:465)(cid:272)या के अनुसार िल(cid:468)खत पर(cid:547)(cid:162)ा का आयोजन कर सके गा।

(i v) सा(cid:162)ा(cid:215)कार - आयोग पर(cid:547)(cid:162)ा म(cid:581) (cid:292)ा(cid:431) अंक(cid:585) के आधार पर चयिनत अ(cid:223)यिथ(cid:91)य(cid:585) का सा(cid:162)ा(cid:215)कार, आयोग अपनी (cid:466)व(cid:465)हत (cid:292)(cid:465)(cid:272)या के अ(cid:219)तग(cid:91)त लेगा।5 (cid:464)बहार गजट, 12 मार्च 2025 (v) (cid:466)वषय, पा(cid:211)य(cid:272)म तथा अंक(cid:585) का िनधा(cid:91)रण- िल(cid:468)खत पर(cid:547)(cid:162)ा के िलए (cid:466)वषय, पा(cid:211)य(cid:272)म एवं उनके िलए अंक(cid:585) का िनधा(cid:91)रण तथा सा(cid:162)ा(cid:215)कार के िलए अंक(cid:585) का िनधा(cid:91)रण (cid:466)वभाग के परामश(cid:91) से आयोग (cid:430)ारा (cid:465)कया जायेगा।

(vi ) (cid:464)र(cid:466)(cid:416)य(cid:585) क(cid:551) गणना एवं आयोग को इसक(cid:551) सूचना- (cid:292)(cid:215)येक वष(cid:91) क(cid:551) पहली अ(cid:292)ैल तक (cid:466)वभाग उस वष(cid:91) (cid:466)बहार संर(cid:162)ण सेवा म(cid:581) सीधी िनयु(cid:466)(cid:416) (cid:430)ारा भर(cid:547) जाने वाली (cid:464)र(cid:466)(cid:416)य(cid:585) क(cid:551) गणना करेगा और उसके अनुसार सीधी िनयु(cid:466)(cid:416) (cid:430)ारा भर(cid:547) जाने वाली (cid:464)र(cid:466)(cid:416)य(cid:585) क(cid:551) सूचना आयोग को 30 अ(cid:292)ैल तक (cid:292)े(cid:466)षत करेगा।

(vi i ) िनयु(cid:466)(cid:416)- आयोग (cid:466)विश(cid:436) अथवा संयु(cid:416) (cid:510)प से (cid:292)ितयोिगता पर(cid:547)(cid:162)ा आयो(cid:468)जत कर (cid:466)व(cid:465)हत (cid:292)(cid:465)(cid:272)या अ(cid:219)तग(cid:91)त आर(cid:162)ण को(cid:465)टवार (cid:464)र(cid:466)(cid:416)य(cid:585) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) चयिनत अ(cid:223)यिथ(cid:91)य(cid:585) क(cid:551) अनुशंसा मेधा सूची स(cid:465)हत (cid:466)वभाग को (cid:292)े(cid:466)षत करेगा।

6. वर(cid:547)यता। -

(i ) इस िनयमावली के अधीन सीधी भत(cid:568) (cid:430)ारा िनयु(cid:416) (cid:465)कए गए सद(cid:232)य(cid:585) क(cid:551) आपसी वर(cid:547)यता का िनधा(cid:91)रण सामा(cid:219)य (cid:292)शासन (cid:466)वभाग (cid:430)ारा िनधा(cid:91)(cid:464)रत मापद(cid:214)ड के आधार पर क(cid:551) जायेगी। i i( ) (cid:465)कसी (cid:466)ववाद क(cid:551) (cid:468)(cid:232)थित म(cid:581) सद(cid:232)य(cid:585) क(cid:551) वर(cid:547)यता का िनधा(cid:91)रण सामा(cid:219)य (cid:292)शासन (cid:466)वभाग (cid:430)ारा िनधा(cid:91)(cid:464)रत मानदंडो िस(cid:424)ा(cid:219)त(cid:585) एवं (cid:292)(cid:465)(cid:272)या के अनुसार होगा।

7. प(cid:464)रवी(cid:162)ा अविध। -

(i ) मूल को(cid:465)ट के (cid:464)र(cid:416) पद के (cid:466)व(cid:509)(cid:424) िनयु(cid:416) होने वाली (cid:292)(cid:215)येक पदािधकार(cid:547) पद(cid:274)हणक(cid:551) ितिथ से एक वष(cid:91) क(cid:551) अविध के िलए प(cid:464)रवी(cid:162)ाधीन रह(cid:581)गी।

i i( ) प(cid:464)रवी(cid:162)ा अविध म(cid:581) सरकार (cid:430)ारा िनधा(cid:91)(cid:464)रत (cid:292)िश(cid:162)ण (cid:292)ा(cid:431) करना अिनवाय(cid:91) होगा।

प(cid:464)रवी(cid:162)ा अविध पूर(cid:547) होने पर य(cid:465)द (cid:465)कसी (cid:229)य(cid:466)(cid:416) क(cid:551) सेवा संतोषजनक नह(cid:547)ं पायी जाती है, तो (cid:466)वभाग उसक(cid:551) प(cid:464)रवी(cid:162)ा अविध एक साल बढ़ा सके गा पर(cid:219)तु प(cid:464)रवी(cid:162)ा क(cid:551) कु ल अविध दो वष(cid:91) से अिधक नह(cid:547)ं होगी। बढ़ायी गयी अविध म(cid:581) भी (cid:465)कसी (cid:229)य(cid:466)(cid:416) क(cid:551) सेवा संतोषजनक नह(cid:547)ं पायी जाती है, तो प(cid:464)रवी(cid:162)ा समा(cid:431) क(cid:551) जा सके गी।

8. स(cid:224)पु(cid:466)(cid:436) ।- प(cid:464)रवी(cid:162)ा पर िनयु(cid:416) (cid:229)य(cid:466)(cid:416) प(cid:464)रवी(cid:162)ा अविध समा(cid:431) होने पर िन(cid:224)निल(cid:468)खत शत(cid:607) के अधीन सेवा म(cid:581) स(cid:224)पु(cid:466)(cid:436) के पा(cid:287) ह(cid:585)गे :-

(i ) िनधा(cid:91)(cid:464)रत (cid:292)िश(cid:162)ण पूरा करना, राज(cid:232)व पष(cid:91)द (cid:430)ारा (cid:292)ावधािनत (cid:466)वभागीय पर(cid:547)(cid:162)ा म(cid:581) उ(cid:419)ीण(cid:91)ता। (i i ) इस अविध म(cid:581) उसका आचरण और सेवा संतोषजनक एवं िनयिमत रह(cid:547) है।

9. (cid:292)ो(cid:219)नित ।-

(i ) इस सेवा के पदािधका(cid:464)रय(cid:585) को (cid:292)ो(cid:219)नित वर(cid:547)यता-सह-यो(cid:202)यता के आधार पर (cid:466)वभागीय (cid:292)ो(cid:219)नित सिमित क(cid:551) अनुशंसाओं से क(cid:551) जायेगी।

i i( ) (cid:466)वभागीय (cid:292)ो(cid:219)नित सिमित का गठन (cid:466)वभाग (cid:430)ारा अलग आदेश से (cid:465)कया जाएगा। i i i( ) ऐसी (cid:292)ो(cid:219)नितय(cid:585) के िलए (cid:219)यूनतम अह(cid:91)क सेवा, अथा(cid:91)त कालाविध वह(cid:547) होगी, जो सामा(cid:219)य (cid:292)शासन (cid:466)वभाग (cid:430)ारा समय-समय पर (cid:466)विन(cid:468)(cid:433)त क(cid:551) जायगी।

10. (cid:292)िश(cid:162)ण। - इस सेवा के सद(cid:232)य को (cid:292)िश(cid:162)ण के िलए रा(cid:207)य म(cid:581) या रा(cid:207)य से बाहर या (cid:466)वदेश म(cid:581) (cid:466)वभाग (cid:430)ारा भेजा जा सके गा।

11. अनुशासन, अपील एवं शा(cid:468)(cid:232)तयाँ। - सेवा के सभी सद(cid:232)य(cid:585) पर (cid:466)बहार सरकार(cid:547) सेवक (वग(cid:568)करण, िनयं(cid:287)ण एवं अपील) िनयमावली, 2005 (यथा संशोिधत) के (cid:292)ावधान लागू ह(cid:585)गे।(cid:464)बहार गजट, 12 मार्च 2025 6 12. अविश(cid:436) मामले। - जो मामले इस िनयमावली म(cid:581) समा(cid:465)हत नह(cid:547)ं है उनके संबंध म(cid:581) रा(cid:207)य सरकार (cid:430)ारा (cid:292)ासंिगक सं(cid:465)हता / िनयमावली/संक(cid:227)प/िनद(cid:566)श म(cid:581) समक(cid:162) (cid:232)तर के किम(cid:91)य(cid:585) के िलए (cid:465)कए गए (cid:292)ावधान इस सेवा के संदभ(cid:91) म(cid:581) लागू ह(cid:585)गे।

13. क(cid:465)ठनाईय(cid:585) का िनराकरण।- इस िनयमावली के (cid:292)ावधान(cid:585) को लागू करने म(cid:581) य(cid:465)द कोई क(cid:465)ठनाई हो तब (cid:466)विध (cid:466)वभाग के परामश(cid:91) से (cid:466)वभाग (cid:430)ारा (cid:466)विन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जाएगा, जो अंितम होगा।

14 िनरसन एवं (cid:229)यावृ(cid:466)(cid:419)। -

(i ) इस िनयमावली के (cid:292)वृ(cid:419) होने के पूव(cid:91) इस संबंध म(cid:581) िनग(cid:91)त िनयमावली/संक(cid:227)प/आदेश एवं अनुदेश एत(cid:622) (cid:430)ारा िनरिसत समझा जायेगा।

i i( ) ऐसे िनरसन के होते हुए भी. इस िनयमावली के पूव(cid:91) िनयमावली, संक(cid:227)प, आदेश एवं अनुदेश के अधीन (cid:465)कया गया कोई काय(cid:91) या क(cid:551) गयी कोई कार(cid:91)वाई इस िनयमावली के अधीन (cid:465)कया गया काय(cid:91) या क(cid:551) गयी कार(cid:91)वाई मानी जाएगी, मान(cid:585) यह उस (cid:465)दन (cid:292)वृ(cid:419) थी (cid:468)जस (cid:465)दन वैसा कु छ (cid:465)कया गया था या वैसी कोई कार(cid:91)वाई क(cid:551) गयी थी।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से, ह0/-अस्पष्ट, अपर सिचव।

The 6th March 2025

No. Social Wel.Estt.(HQ)-23/2023-1613---The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 has been promulgated and implemented by the Central Government to prevent harassment against women and take necessary action in this regard. The State Governments have been expected to take necessary steps to make the said Act effective.

Therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following process/rules to constitute Bihar Protection Service regularization of recruitment of service conditions.

1. Short title, extent and commencement:-

(i) These Rules may be called as the Bihar Protection Service (recruitment and service conditions) Rules, 2025.

(ii) It shall extend to the whole State of Bihar. (iii) It shall come into force with effect from the date of publication in official gazette.

2. Definition :-In these rules, unless the context otherwise requires.

(i) 'Government' means, the Government of Bihar (ii) "Department" means as specified in Bihar Rules of Executive Business, Social Welfare Department.

(iii) Board of Revenue means Board of Revenue, State of Bihar. (iv) Commission means, Bihar Public Service Commission. (v) Service means' Bihar Protection Service. (vi) 'Member of Service' means, the person appointed under the provisions of these rules in Bihar Protection Service.

(vii) "Department Promotion Committee" means, the committee duly constituted by the State Government for Departmental promotion.

(viii) "Appointment Authority" means, State government of Bihar. (ix) "Controlling Authority" means, Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Social Welfare Department.

(x) "Year" means, the financial year i.e. from 1st April to 31 March of next year.

7 (cid:464)बहार गजट, 12 मार्च 2025

3. Constitution of Cadre :- (i) the following would be structure and hierarchy under this rule:-

SI. No. Name of Post Source of recruitment Level
1 Sub-divisional Protection Officer Direct recruitment Gazetted (basic grade)
2 District Protection Officer/Protection Officer (Head quarter) By promotion Gazetted (first promotion level)
3 State Protection Officer By Promotion Gazetted (second promotion level)

The pay scale, sanctioned strength of the different posts of cadre of service would be the same as may be determined by the Government from time to time. (ii) The cadre will be State cadre and work under the Administrative control of the Social Welfare Department.

4. Appointment:-

(i) The posts of category of this service would be recruited directly on the recommendation of the commission and the promotional post would be filled up by inter-se-seniority-cum-merit.

(ii) Only women candidates will be eligible for appointment on all of the posts of the cadre.

(iii) For appointment and promotions, the provisions of reservation will apply as it is notified by the State Government time to time.

5. Qualifications and process for appointment:-

(i) Limitation of age: -For direct recruitment, the minimum age of the candidates would not be less than 21 (Twenty One) years on 1st August. Maximum age would be the same as it is determined by the General Administration Department of the Government time to time.

(ii) Academic qualification :-The eligibility of the candidates for appointment in basic grade of this service would be graduate with one subject, Psychology or law. For direct recruitment in service, the special examination or combined competition would be arranged by the commission which in addition to compulsory subject, one of the optional subject Psychology or Law would be mandatory.

(iii) Written Examination: - The commission will arrange a written examination according to their prescribed process.

(iv) Interview: - The Commission would take interview of the candidates selected on the basis their marks obtained in the examination under their prescribed process

(v) Subject Syllabus and determination of marks :- Subjects, syllabus and determination of marks for written examination and determination of marks for interview would be done by the commission in consultationwith the Department.

(vi) Calculation of vacancies and information to commission in this regard: - The department will calculate vacancies on 1st April of every year to be filled(cid:464)बहार गजट, 12 मार्च 2025 8 up by direct recruitment in Bihar protection service and communicate it to the commission till 30th April

(vii) Appointment:-The commission by arranging special or combined competitive examination under prescribed procedure and under the category wise reservation, make recommendation of selected candidates in order of merit against the vacancies to the Department.

6. (i) Seniority :-The inter-se-seniority of the members appointed by direct recruitment under this rules, based on the criteria determined by the General Administration Department in this regard.

(ii) In the event of any dispute, the determination of seniority of the members would be decided in accordance with criteria fixed by General Administration Department.

7. Probation period:-

(i) Every officer appointed against vacancies of post of basic grade, will remain in probation for the period of one year from the date of joining.

(ii) During the period of probation, it would be mandatory to undergo prescribed training fixed by the Government.

After completion of probation period, if the service of an individual is not found satisfactory then the Department would extend his period of probation for one more year. But total period of probation would not be more than two years. Even in the extended period if the service of any individual is not found satisfactory, then probation will be terminated.

8. Confirmation: -Persons appointed on probation, upon the end of the probation period would be eligible for confirmation under the following conditions:- (i) Complete fixed training, to pass out Departmental examination provisioned by the Board of Revenue.

(ii) During this period their conduct and service are found satisfactory and regular.

9. Promotions:-

(i) The Departmental promotion committee will recommend officers of this service for promotions on the basis of seniority-cum-merit.

(ii) The Constitution of Departmental Promotion Committee will be made by a separate order.

(iii) For such promotions, minimum qualifying service i.e. time period would be the same as determined by the General Administration Department time to time.

10. Training: -For training, the Members of this service will be sent within the State or the out of State or on foreign assignment by the Department.

11. Discipline, Appeal and Punishments: - All the Members of this service, will be subject to Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended).

12. Residual matters: -Any issue which is not incorporated in these rules, in this regard, the relevant code/Resolutions/direction made by the State Government will prevail with the equivalent level employees.

13. Removalof difficulties: -If any difficulty arises in enforcing the provisions of this rule, then with the advice of the Law Department, it will be determined, which will be final.

14. Repeal and savings:-

(i) Rules/ Resolution/ Order and direction dealing with subject Rules stand repealed.

9 (cid:464)बहार गजट, 12 मार्च 2025

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said rules, Resolutions/Order and instructions prior to coming into force these rules, will be construed as if the Rules were in force on the day it had been done or any such action taken.

By order of Governor of Bihar, Sd/-Illegible, Additional Secretary.

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खान एवं भूतत्व विभाग

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अधिसूचनाएं

4 मार्च 2025

सं0 प्र0-II-अवैध खनन-83/24-1343/एम0]--श्री रणधीर कुमार, खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय अतिरिक्त प्रभार मुंगेर को संकल्प ज्ञापांक 2346 दिनांक 13.06.2024 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला खनन कार्यालय, पटना निर्धारित किया गया। श्री रणधीर कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4223/एम0 दिनांक 07.10.2024 से विभागीय कार्यवाही संचालित है। कार्यहित के दृष्टिकोण से श्री रणधीर कुमार, खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय अतिरिक्त प्रभार मुंगेर (सम्प्रति निलंबित), मुख्यालय जिला खनन कार्यालय, पटना को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए खान एवं भूतत्व विभाग, मुख्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुमार के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही संचालित रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव।

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4 मार्च 2025

सं0 प्र0-I-रा0(आ0)-10/2024-1340/एम0]--श्री लाल बिहारी प्रसाद (भू-भौतिक शास्त्री), खनिज विकास पदाधिकारी, सारण को संकल्प ज्ञापांक 4997 दिनांक 26.11.2024 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय अंचल कार्यालय, मगध (गया) निर्धारित किया गया। श्री लाल बिहारी प्रसाद के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1297/एम0 दिनांक 04.03.2025 से विभागीय कार्यवाही संचालित है। कार्यहित के दृष्टिकोण से श्री लाल बिहारी प्रसाद (भू-भौतिक शास्त्री), तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, सारण (सम्प्रति निलंबित), अंचल कार्यालय, गया को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए खान एवं भूतत्व विभाग, मुख्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव।

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28 Qjojh 2025

सं॰ प्र॰-07/रा॰अ॰स्था॰-04-07/2024-217--श्री कृष्ण कुमार यादव, अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, पटना केे सेवानिवृत्ति दिनांक 28.02.2015 के उपरान्त राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-270 दिनांक-27.03.2015 द्वारा संविदा पर नियोजित किया गया है। समय-समय पर राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति के आलोक में विभाग द्वारा इनकी सेवा विस्तारित की जाती रही है।

2. श्री यादव की संविदा अवधि विभागीय अधिसूचना संख्या-226 दिनांक-05.03.2024 द्वारा अगले 01 (एक) वर्ष अर्थात्‌ 69 वर्ष से 70 वर्ष तक (फरवरी 2025 तक) के लिए विस्तारित की गई है। श्री यादव की सेवा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं॰-10000, दिनांक-10.07.2015 की कंडिका संख्या-3(2)(ख)(V) को शिथिल करते हुए इनकी संविदा अवधि अगले 01 (एक)े वर्ष अर्थात्‌ 70 वर्ष से 71 वर्ष तक (दिनांक 28.02.2026 तक) के लिए अथवा अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, पटना के पद पर नियमित नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति होने जो पहले हो तक के लिए विस्तारित की जाती है।

3. योगदान के समय श्री यादव को असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदा चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।10 (cid:464)बहार गजट, 12 मार्च 2025 4. संविदा पर नियोजन अवधि में इन्हें विभागीय कार्यालय आदेश सं॰-608 दिनांक-23.07.2024 के आलोक में मासिक मानदेय देय होगा। साथ ही विभागीय अधिसूचना सं॰-270 दिनांक-27.03.2015 की संगत अन्य कंडिकायें पूर्ववत्‌ प्रभावी रहेगी।

5. नियोक्ता तथा संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने वाले कर्मी के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा संपन्न किया जायेगा।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, देवेन्द्र कुमार दर्द, उप-सचिव।

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ग्रामीण कार्य विभाग

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अधिसूचनाएं

18 सितम्बर 2023

सं0 11/अ0प्र0-13-20/2023-5301--सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2522(s) दिनांक- 09.05.2023 के द्वारा किये गये अनुरोध के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक-2756 (अनु0) दिनांक 24.05.2023 के अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपुर के पत्रांक-622(अनु0) दिनांक-14.06.2023 द्वारा उपलब्ध कराए गए दायित्व रहित प्रमाण पत्र के समीक्षोपरांत निम्नवर्णित पथ/पथांश को पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन हस्तांतरित किया जाता हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ/पथांश का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 बेनीपुर/दरभंगा PMGSY योजनान्तर्गत निर्मित नारबांध से सुपौल पथ। 5.00 K.M
2 बेनीपुर/दरभंगा PMGSY योजनान्तर्गत निर्मित टी01 से मुर्तजापुर पथ। 2.6 K.M

22. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0-1548(s) सहपठित ज्ञापांक-1549(s) दिनांक-25.02.2020 में वर्णित प्रावधान के आलोक में संदर्भित पथ के हस्तान्ंतरण प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय दूबे, विशेष सचिव।

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6 फरवरी 2025

सं0 11/अ0प्र0-07-25/2024-1538--सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-4639(S) दिनांक-20.

09.2024. विभागीय पत्रांक-7792 दिनांक-25.11.2024 एवं विभागीय पत्रांक-8035 दिनांक-05.12.2024 के अनुपालन में क्रमशः कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महनार (वैशाली) के पत्रांक-11(अनु0) दिनांक-02.01.2025 तथा पत्रांक-2469(अनु0) दिनांक-25.11.2024 से प्राप्त दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के समीक्षोपरांत विभागीय स्वामित्व वाले निम्नाकिंत पथों/पथांशों को पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन हस्तांतरित किया जाता हैः-

क्रमांक कार्यप्रमंडल/जिला पथ/पथांश का नाम कुल लम्बाई (कि0मी0/मी0) हस्तांतरित पथ/पथांश की लम्बाई (कि0मी0)
1 2 3 4 5
1 महनार/वैशाली सहदेई बुजुर्ग प्रखण्ड के टी0-1 अंबेडकर चौक मुरौव्वतपुर से अंधराबड़ तक (BR36P3R27) 11.71 कि0मी0 1.10 कि0मी0 (चैनेज 0.00 कि0मी0 से 1.10 कि0मी0)

2. अधिग्रहित पथों के मामले में पथ का विधिवत हस्तानांतरण के पश्चात्‌ यदि किसी पथ/पथांश में संंबंधित विभाग द्वारा कार्य कराया गया है तो उसके DLP के बाद ही कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय। विभागीय स्वामित्व वाले हस्तांतरित पथ/पथांश में किये गये कार्य का समायोजन पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने डी0पी0आर0/कार्य में समाहित कर इसकी सूचना ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का Unfruitful Expenditure से बचा जा सके।11 (cid:464)बहार गजट, 12 मार्च 2025 3. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार, अवर सचिव।

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29 जनवरी 2025

सं0 11/अ0प्र0-07-21/2024-1075--कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मुंगेर का पत्रांक-492 दिनांक-08.06.2024 तथा पत्रांक-621 दिनांक-11.07.2024, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर (मुंगेर) का पत्रांक-1070 दिनांक-21.06.2024, पत्रांक-1597 दिनांक-11.09.2024, समाहरणालय, मुंगेर का पत्रांक-2007 दिनांक-10.09.2024 विभागीय पत्रांक-5634 दिनांक-23.09.2024 एवं अन्य विभागीय अनुवर्ती पत्र के अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर के पत्रांक-2199 दिनांक-19.11.2024 एवं पत्रांक-2317 दिनांक-05.12.2024 से प्राप्त दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के समीक्षोपरांत विभागीय स्वामित्व वाले निम्नाकिंत पथों/पथांशों को पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन हस्तांतरित किया जाता हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ/पथांश का नाम कुल लंबाई (कि0मी0) हस्तांतरित पथ/पथांश की लंबाई (कि0मी0)
1 खड़गपुर-तारापुर (मु गेर) ं L026 PWD रोड तारापुर खड़गपुर से सताहरा 1.80 कि0मी0 1.80 K.M CH-0.00 K.m-1.80 K.M
2 रणगांव-भगलपुरा पथ 6.20 कि0मी0 CH-0.00K.m to 2.60K.m(2.60 k.m)
3 खड़गपुर-तारापुर (एस0एच0) से मधुराग्राम होते हुए विसय गाँव तक भाया जमुना गढ़ टीला 4.15 कि0मी0 CH-2.040K.m to 2.390K.m(350 m)

2. अधिग्रहित पथों के मामले में पथ का विधिवत हस्तानांतरण के पश्चात्‌ यदि किसी पथ/पथांश में संंबंधित विभाग द्वारा कार्य कराया गया है तो उसके DLP के बाद ही कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय। विभागीय स्वामित्व वाले हस्तांतरित पथ/पथांश में किये गये कार्य का समायोजन पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने डी0पी0आर0/कार्य में समाहित कर इसकी सूचना ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का Unfruitful Expenditure से बचा जा सके। 3. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मुकुल सहाय, उप सचिव।

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29 जनवरी 2025

सं0 11/अ0प्र0-07-22/2024-1073--जिला पदाधिकारी, मुंगेर का पत्रांक-2007 दिनांक-10.09.2024 कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मुंगेर का पत्रांक-815 दिनांक-12.09.2024 तथा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर का पत्रांक-1614 दिनांक-13.09.2024 तथा विभागीय पत्रांक-7281 दिनांक- 30.10.2024 एवं विभागीय पत्रांक-7970 दिनांक-02.12.2024 के अनुपालन में क्रमशः कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर के पत्रांक-1995 दिनांक-30.10.2024 तथा पत्रांक-2316 दिनांक-05.12.2024 से प्राप्त दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के समीक्षोपरांत विभागीय स्वामित्व वाले निम्नाकिंत पथों/पथांशों को पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन हस्तांतरित किया जाता हैः-(cid:464)बहार गजट, 12 मार्च 2025 12

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ/पथांश का नाम क्ुल लम्बाई (कि0मी0/मी0) हस्तांतरित पथ/पथांश की लम्बाई (कि0मी0)
1 2 3 4 5
1 खड़गपुर-तारापुर (मु गेर) ं वंशीपुर से धोबई भाया चकधोबई 1.72 कि0मी0 CH-0.00 Km to 0.80 Km(800 m)
2 L044 PWD रोड असरगंज गनैली मोहनगंज से धर्मराय बिहमा ब्राह्‌मण टोला (Track- 44) 2.18 कि0मी0 CH-0.00 Km to 1.25 Km(1250 m)
3 L044 PWD रोड असरगंज गनैली मोहनगंज से धर्मराय बिहमा पथ के चौरा नदी पर पुल। 35.40 मी0 35.40 m
4 सुल्तानगंज देवघर पथ मे ं बिहमा के पास करबल्ला से कच्ची काँवरिया पथ। 1.67 कि0मी0 1.67Km

2. अधिग्रहित पथों के मामले में पथ का विधिवत हस्तानांतरण के पश्चात्‌ यदि किसी पथ/पथांश में संंबंधित विभाग द्वारा कार्य कराया गया है तो उसके DLP के बाद ही कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय। विभागीय स्वामित्व वाले हस्तांतरित पथ/पथांश में किये गये कार्य का समायोजन पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने डी0पी0आर0/कार्य में समाहित कर इसकी सूचना ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का Unfruitful Expenditure से बचा जा सके।

3. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मुकुल सहाय, उप सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 51—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bihar.gov.in

13 (cid:464)बहार गजट, 12 मार्च 2025

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।

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la0 214&&म(cid:167) रोजी कु मारी, िपता- सुरेश शमा(cid:170), पित-(cid:255)ेम शंकर िसंह पता- हरदेव िवहार, मूलचंद पथ, वाड(cid:170) सं०- 54 थाना- कं कड़बाग िजला पटना- 800020, िबहार, शपथ प(cid:253) सं०- 601 िदनांक- 28/11/2024 (cid:300)ारा घोषणा करती ह(cid:243) ँ िक मेरे मैि(cid:367)क एवं पी एच डी० के (cid:255)माण प(cid:253)(cid:332) म(cid:164) मेरा नाम रोजी कु मारी अंिकत है । परंतु आधार काड(cid:170) म(cid:164) रोजी िसंह अंिकत है । अब म(cid:167) भिव(cid:213)य म(cid:164) सभी काय(cid:334) हेतु रोजी कु मारी के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँ गी ।

रोजी कु मारी । No. 214&&I Rojee Kumari, D/O Suresh Sharma, W/o Prem Shankar Singh, R/O - Hardev Vihar, Mulchand Path, Ward No-54, P.S- Kankarbagh Dist-Patna- 800020, Bihar do hereby solemnly affirm and declare vide affidavit no.- 601 dated 28/11/2024 that in my matric & PH.D my name is mentioned Rojee Kumari but my name is mentioned in my aadhar card as Rojee Singh. That I shall be known as Rojee Kumari for all purposes.

Rojee Kumari.

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No. 215&& I, Avishek Kumar S/o Bijay Kumar Saha, Mohalla-Belan Bazar, P.O.-Munger, P.S.- Kasim Bazar, Distt.-Munger (Bihar)-811201 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-6717 dt. 28.12.24 that my minor Son Shivam whose aadhar No. is 308252483808 now will be known as Shivam Kumar for all purposes.

Avishek Kumar.

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No. 216&&I, Dinanath Pandey S/o Parasnath Pandey, R/o 66A CDA Coloney, 121 Lalbabu Market, P.S.- Shashtri Nagar. Patna, Bihar- 800023 do hereby solemnly af- firm and declare as per Aff. No. 11919 dt. 30-12-24 that my name is written is my daughter Nisha Kumari's 10th all Educational documents as Dinanath Panday which is wrong. As per my Aadhar Card my true and correct name is Dinanath Pandey. Dinanath Panday and Dinanath Pandey both are same and one person. From now I will be known as Dinanath Pandey for all Purposes.

Dinanath Pandey.

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No. 217&&I, Usha Pandey W/o Dinanath Pandey R/o 66A CDA Colony, 121 Lalbabu Market, P.S.- Shashtri Nagar Patna Bihar- 800023 do hereby solemnly af- firm and declare as per aff. No. 11920 dt. 30-12-24 that my name is written in my daughter Nisha Kumari's 10th all Education documents as Usha Panday which is wrong. As per Aadhar Card my true and correct name is Usha Pandey Usha Panday and Usha Pandey both names are same and one person. From now I will be known as Usha Pandey for all purposes.

Usha Pandey.

(cid:464)बहार गजट, 12 मार्च 2025 14

No. 218&& I, Deepak Kumar, S/o Surendra Kumar, R/o-Maniyawan House, Nalanda Colony, East Indira Nagar, Behind Suman Palace, Kankarbagh, Patna-800020 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-11889 dt. 04.01.25 that Deepika Sakshi is my minor daughter Her name is written as Deepika in her Aadhar Card. Which is wrong. As per CBSE Class 10th all educational documents her correct name is Deepika Sakshi Deepika and Deepika Sakshi both names are same and one person. From now she will be known as Deepika Sakshi for all purposes.

Deepak Kumar.

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la0 219&&म(cid:583) मयंक कु मार िसंह (cid:466)पता डा. संजय कु मार िसंह, िनवासी-संजीवनी निस(cid:589)ग होम िसकड़गढ़ टोला,

ं (cid:465)क मेरे वाड(cid:91) नं.-07, पो. +थाना-कहलगांव, (cid:468)जला-भागलपुर, (cid:466)बहार शपथ प(cid:287) सं.-21 (cid:465)दनांक 28.05.2024 (cid:430)ारा सूिचत करता हू सभी शै(cid:162)(cid:468)णक यो(cid:202)यता (cid:292)माण प(cid:287) म(cid:581) मेरा नाम मयंक कु मार दज(cid:91) हो गया है जो गलत है। आधार काड(cid:91) एवं आयकर (cid:466)वभाग म(cid:581) मेरा नाम मयंक कु मार िसंह दज(cid:91) है जो सह(cid:547) है। सभी काय(cid:607) एवं उ(cid:423)े(cid:230)य(cid:585) हेतु अब म(cid:583) मयंक कु मार िसंह के नाम से जाना व पहचाना जाऊं गा ।

मयंक कु मार िसंह।

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No. 220&& I, Ravi Kumar, S/o Ram Chandra Singh R/o Village+ P.O.-Tilak Tajpur, P.S.- Runni Saidpur, Sitamarhi, Bihar- 843316 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 11400 dt. 13.12.24 that my name is written in all educational and domicile certificate as Ravi Kumar where as in Aadhar Card as Ravi Shankar Singh. Ravi Kumar and Ravi Shankar Singh both names are same and one person. From now I will be known as Ravi Kumar for all purposes. Ravi Kumar.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

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15 (cid:464)बहार गजट, 12 मार्च 2025

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0 वा॰सं॰नि॰(स्था॰)-I-69/2024--224

वायुयान संगठन निदेशालय

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,

हवाई अड्‌डा, पटना- 800014

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संकल्प

28 फरवरी 2025

कै॰ विवेक परिमल, विमान चालक, वायुयान संगठन निदेशालय (मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग) सम्प्रति निलंबित द्वारा विमान चालक के पद पर पदस्थापित रहते हुए अतिविशिष्ट व्यक्तियों यथा महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य महानुभावों के हवाई यात्रा हेतु उपयोग किये जाने वाले राजकीय विमान King Air C-90 A/B VT-EBG के परिचालन हेतु आवश्यक Currency प्राप्त नहीं किया गया, जिसके कारण राजकीय विमान के परिचालन हेतु वाह्‌य स्रोत से अतिरिक्त व्यय पर Co-pilot मंगाना पड़ता है।

पुनश्च, कै॰ विवेक परिमल दिनांक-03.01.2025 से लगातार अनधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित हैं, तथा अपना दोनों मोबाईल नम्बर बंद करके रखे हुए हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के क्रम में जिलों से हेलिपैड की NOC एवं Co-Ordinates एवं फोटो तथा विडियों को हेलिकॉप्टर संचालक को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी का वहन उन्हें निदेशालय का उत्तरदायी प्रबंधक होनें के नाते करना था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। ऐसा होने से माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में व्यवधान उत्पन्न हुआ है।

विभागीय पत्रांक-1364 दिनांक 21.01.2025 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए आरोपित पदाधिकारी से बचाव अभिकथन की मांग की गयी थी। कै॰ परिमल से प्राप्त बचाव अभिकथन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में वृहद्‌ जाँच की आवश्यकता महसूस की गयी।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि कै॰ विवेक परिमल, विमान चालक, वायुयान संगठन निदेशालय (मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग) सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र-'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाये। 3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री अखिलेश कुमार सिंह, प्रशासी पदाधिकारी, वायुयान संगठन निदेशालय को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. कै॰ परिमल से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हो।(cid:464)बहार गजट, 12 मार्च 2025 16 5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे। 6. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाये तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाये।

बिहार-राज्यपाल के आदेश,

डॉ॰ निलेश रामचंद्र देवरे, निदेशक।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 March 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-03-12.11/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-03-12.11.