(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 3 चै(cid:287) 1947 (श0)
(सं0 पटना 197) पटना, सोमवार, 24 माच(cid:91) 2025 बिहार विधान सभा सचिवालय ——— अधिसूचना 24 मार्च 2025
सं॰ वि॰स॰वि॰-03/2025-1351/वि॰स॰।—''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2025'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 24 मार्च, 2025 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।
आदेष से, ख्याति सिंह, प्रभारी सचिव।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 24 माच(cid:91) 2025
बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2025 [ º
बिहार राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक । भारत-गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-
(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा । (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह 01 अप्रील 2025 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।
2. 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 321161,62,71,000 (तीन लाख इक्कीस हजार एक सौ इकसठ करोड़ बासठ लाख इकहत्तर हजार) रुपये की निकासी ।- बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले अनेक भारों की पूर्ति के लिए अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियाँ, जो कुल 321161,62,71,000 (तीन लाख इक्कीस हजार एक सौ इकसठ करोड़ बासठ लाख इकहत्तर हजार) रुपये तक होंगी, शोधित और उपयोजित की जा सकेंगी।
3. विनियोग ।- इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि में से शोधित और उपयोजित करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें 31वीं मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के निमित्त विनियोजित किया जायेगा । अनुसूची
| मांग/ विनियोग संख्या | सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | राजस्व पूंजी | राशि की अधिसीमा (रूपयें) | ||
| बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | योग | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | कृषि विभाग | राजस्व | 33,44,22,41,000 | 0 | 33,44,22,41,000 |
| पू जी ं | 1,84,00,00,000 | 0 | 1,84,00,00,000 | ||
| 02 | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | राजस्व | 17,66,47,90,000 | 0 | 17,66,47,90,000 |
| पू जी ं | 15,00,00,000 | 0 | 15,00,00,000 | ||
| 03 | भवन निर्माण विभाग | राजस्व | 19,27,61,79,000 | 0 | 19,27,61,79,000 |
| पू जी ं | 49,67,05,77,000 | 0 | 49,67,05,77,000 | ||
| 04 | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | राजस्व | 4,03,87,90,000 | 0 | 4,03,87,90,000 |
| पू जी ं | 1,45,00,00,000 | 0 | 1,45,00,00,000 | ||
| 05 | राज्यपाल सचिवालय | राजस्व | 0 | 58,23,28,000 | 58,23,28,000 |
| 0 0 0 पू जी ं | |||||
| 06 | निर्वाचन विभाग | 11,89,43,76,000 0 11,89,43,76,000 राजस्व | |||
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 07 | निगरानी विभाग | राजस्व | 48,67,23,000 | 0 | 48,67,23,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | राजस्व | 2,77,18,68,000 | 0 | 2,77,18,68,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 09 | सहकारिता विभाग | राजस्व | 11,94,41,47,000 | 0 | 11,94,41,47,000 |
| पू जी ं | 37,50,20,000 | 0 | 37,50,20,000 | ||
| ऊर्जा विभाग 10 | 1,15,09,73,17,000 0 1,15,09,73,17,000 राजस्व | ||||
| 19,74,62,00,000 0 19,74,62,00,000 पू जी ं | |||||
| 11 | पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | राजस्व | 17,73,03,23,000 | 0 | 17,73,03,23,000 |
| पू जी ं | 14,94,98,000 | 0 | 14,94,98,000 | ||
| 12 | वित्त विभाग | राजस्व | 4,82,35,01,000 | 20,00,10,00,000 | 24,82,45,01,000 |
| पू जी ं | 11,64,00,00,000 | 0 | 11,64,00,00,000 | ||
| 13 | सूद भुगतान | राजस्व | 0 | 2,30,13,94,71,000 | 2,30,13,94,71,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ऋण अदायगियाँ | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 0 | 2,28,19,87,00,000 | 2,28,19,87,00,000 | ||
| 15 | पेंशन | राजस्व | 3,33,68,29,19,000 | 21,13,86,000 | 3,33,89,43,05,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | पंचायती राज विभाग | राजस्व | 1,08,08,38,69,000 | 0 | 1,08,08,38,69,000 |
| पू जी ं | 4,94,12,99,000 | 0 | 4,94,12,99,000 | ||
| 17 | वाणिज्य-कर विभाग | राजस्व | 2,77,74,25,000 | 0 | 2,77,74,25,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | राजस्व | 11,87,57,06,000 | 0 | 11,87,57,06,000 |
| पू जी ं | 1,29,50,01,000 | 0 | 1,29,50,01,000 | ||
| 19 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग | राजस्व | 8,56,88,82,000 | 0 | 8,56,88,82,000 |
| पू जी ं | 50,00,00,000 | 0 | 50,00,00,000 | ||
| 20 | स्वास्थ्य विभाग | राजस्व | 1,90,33,77,32,000 | 0 | 1,90,33,77,32,000 |
| पू जी ं | 10,02,02,68,000 | 0 | 10,02,02,68,000 | ||
| 21 | शिक्षा विभाग | राजस्व | 5,72,07,45,41,000 | 0 | 5,72,07,45,41,000 |
| पूंजी | 37,57,42,00,000 | 0 | 37,57,42,00,000 | ||
| 22 | गृह विभाग | राजस्व | 1,69,37,54,53,000 | 0 | 1,69,37,54,53,000 |
| पू जी ं | 0 8,93,65,99,000 | 8,93,65,99,000 | |||
| 23 | उद्योग विभाग | 14,68,78,04,000 0 14,68,78,04,000 राजस्व | |||
| पू जी ं | 4,97,48,00,000 0 | 4,97,48,00,000 | |||
| 24 | सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | राजस्व | 2,83,52,01,000 0 | 2,83,52,01,000 | |
| पू जी ं | 0 0 | 0 | |||
| 25 | सूचना प्रावैधिकी विभाग | राजस्व | 1,75,09,93,000 0 | 1,75,09,93,000 | |
| पू जी ं | 1,13,93,00,000 | 0 | 1,13,93,00,000 | ||
| 26 | श्रम संसाधन विभाग | राजस्व | 11,51,28,37,000 | 0 | 11,51,28,37,000 |
| पू जी ं | 80,00,10,000 | 0 | 80,00,10,000 | ||
| 27 | विधि विभाग | राजस्व | 16,81,71,85,000 | 0 | 16,81,71,85,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| उच्च न्यायालय 28 | 0 3,26,71,59,000 3,26,71,59,000 राजस्व | ||||
| 0 0 0 पू जी ं | |||||
| 29 | खान एवं भूतत्व विभाग | राजस्व | 77,46,07,000 | 0 | 77,46,07,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | राजस्व | 3,29,23,30,000 | 0 | 3,29,23,30,000 |
| पू जी ं | 5,40,99,00,000 | 0 | 5,40,99,00,000 | ||
| 31 | संसदीय कार्य विभाग | राजस्व | 10,71,06,000 | 0 | 10,71,06,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | विधान मंडल | राजस्व | 3,12,37,81,000 | 1,97,61,000 | 3,14,35,42,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | सामान्य प्रशासन विभाग | राजस्व | 12,46,22,86,000 | 8,41,05,000 | 12,54,63,91,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | बिहार लोक सेवा आयोग | राजस्व | 0 | 1,12,43,21,000 | 1,12,43,21,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | योजना एवं विकास विभाग | राजस्व | 8,12,94,06,000 | 0 | 8,12,94,06,000 |
| पू जी ं | 17,89,24,00,000 | 0 | 17,89,24,00,000 | ||
| 36 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | राजस्व | 9,65,03,10,000 | 0 | 9,65,03,10,000 |
| पू जी ं | 17,37,60,00,000 | 0 | 17,37,60,00,000 | ||
| 37 | ग्रामीण कार्य विभाग | राजस्व | 23,52,51,97,000 | 0 | 23,52,51,97,000 |
| पू जी ं | 87,49,13,00,000 | 0 | 87,49,13,00,000 | ||
| 38 | मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग | राजस्व | 6,86,59,65,000 | 0 | 6,86,59,65,000 |
| पू जी ं | 6,00,00,000 | 0 | 6,00,00,000 | ||
| 39 | आपदा प्रबंधन विभाग | राजस्व | 91,33,95,38,000 | 0 | 91,33,95,38,000 |
| पू जी ं | 1,00,00,00,000 | 0 | 1,00,00,00,000 | ||
| 40 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | राजस्व | 19,45,48,68,000 | 0 | 19,45,48,68,000 |
| पू जी ं | 10,50,02,000 | 0 | 10,50,02,000 | ||
| पथ निर्माण विभाग 41 | 23,49,08,49,000 0 23,49,08,49,000 राजस्व | ||||
| 44,57,45,00,000 0 44,57,45,00,000 पू जी ं | |||||
| 42 | ग्रामीण विकास विभाग | राजस्व | 1,60,61,45,98,000 | 0 | 1,60,61,45,98,000 |
| पू जी ं | 32,00,00,000 | 0 | 32,00,00,000 | ||
| 43 | विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग | राजस्व | 8,51,20,99,000 | 0 | 8,51,20,99,000 |
| पू जी ं | 3,07,79,00,000 | 0 | 3,07,79,00,000 | ||
| 44 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | राजस्व | 19,31,64,56,000 | 0 | 19,31,64,56,000 |
| पू जी ं | 4,00,00,000 | 0 | 4,00,00,000 |
(धाराएं 2 और 3 देखें)
| मांग/ विनियोग संख्या | सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | राजस्व पूंजी | राशि की अधिसीमा (रूपयें) | ||
| बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | योग | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | गन्ना उद्योग विभाग | राजस्व | 1,92,36,11,000 | 0 | 1,92,36,11,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| पर्यटन विभाग 46 | 2,93,90,82,000 2,93,90,82,000 0 राजस्व | ||||
| 8,10,00,00,000 8,10,00,00,000 0 पू जी ं | |||||
| 47 | परिवहन विभाग | राजस्व | 4,86,66,48,000 | 0 | 4,86,66,48,000 |
| पू जी ं | 44,33,00,000 | 0 | 44,33,00,000 | ||
| 48 | नगर विकास एवं आवास विभाग | राजस्व | 1,18,53,75,81,000 | 0 | 1,18,53,75,81,000 |
| पू जी ं | 1,28,50,02,000 | 0 | 1,28,50,02,000 | ||
| 49 | जल संसाधन विभाग | राजस्व | 14,05,80,00,000 | 0 | 14,05,80,00,000 |
| पू जी ं | 60,45,34,99,000 | 0 | 60,45,34,99,000 | ||
| 50 | लघु जल संसाधन विभाग | राजस्व | 2,42,11,36,000 | 0 | 2,42,11,36,000 |
| पू जी ं | 15,97,00,00,000 | 0 | 15,97,00,00,000 | ||
| 51 | समाज कल्याण विभाग | राजस्व | 85,79,89,40,000 | 0 | 85,79,89,40,000 |
| पू जी ं | 1,94,73,32,000 | 0 | 1,94,73,32,000 | ||
| 52 | खेल विभाग | राजस्व | 2,48,39,37,000 | 0 | 2,48,39,37,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| योग राजस्व | 23,07,23,91,33,000 | 2,55,42,95,31,000 | 25,62,66,86,64,000 | ||
| योग पूंजी | 4,20,74,89,07,000 | 2,28,19,87,00,000 | 6,48,94,76,07,000 | ||
| महायोग | 27,27,98,80,40,000 | 4,83,62,82,31,000 | 32,11,61,62,71,000 |
ख्याति सिंह, प्रभारी सचिव। ,6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 24 माच(cid:91) 2025
उद्देश्य एवं हेतु
राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं । विधि में यह व्यवस्था है कि
(क) विधान सभा द्वारा पारित किये गये अनुदानों, और (ख) राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की संचित निधि में से विनियोजित की जायगी ।
वर्त्तमान विधेयक का उद्देश्य है कि राज्य की संचित निधि में से कुल 321161,62,71,000 (तीन लाख इक्कीस हजार एक सौ इकसठ करोड़ बासठ लाख इकहत्तर हजार) रुपये, शोधन और विनियोग प्राधिकृत किया जाय, ताकि 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में शोधन के दौरान आने वाले भारों की पूर्ति की जा सके ।
(सम्राट चौधरी) भार-साधक सदस्य । पटना दिनांक-24.03.2025
ख्याति सिंह, प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा ।
———
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,