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असाधारण अंक
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
4 ;बपकरू287द्ध 1947 ;0द्ध
;0 200द्ध , , 25 ;बपकरू91द्ध 2025
सं॰ एल/एच॰जी॰-14-23/2023—3096
गृह विभाग
(विषेष शाखा)
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संकल्प
17 मार्च 2025
श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर अतिरिक्त प्रभार केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहटा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध नियम विरूद्ध कार्य करने, विाीय अनियमितता, आदेशोल्लंघन, स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन एवं कर्तव्यहीनता के लिए महानिदेषक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-8775, दिनांक-28.12.2023 द्वारा प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है।
2. उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक- 785, दिनांक-15.01.2024 द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र 'क' की प्रति संलग्न कर भेजते हुए पत्र प्राप्ति के एक पक्ष (15 दिनोेंं) के अंदर बचाव का लिखित अभिकथन विभाग को प्रस्तुत किये जाने का निदेश श्री सिंह को दिया गया। 3. श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-21/गो॰, दिनांक-21.03.2024 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' के विरूद्ध बचाव का लिखित अभिकथन बिन्दुवार विभाग को उपलब्ध कराया गया।
4. विभागीय पत्रांक-3107, दिनांक-12.04.2024 द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की छायाप्रति महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को भेजते हुए उक्त स्पष्टीकरण पर बिन्दुवार मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 25 ;बपकरू91द्धए 2025 7. अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर अतिरिक्त प्रभार केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहटा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध गठित प्रपत्र-'क' की वृहद् जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। एतद् हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा उपस्थापन पदाधिकारी नामित करने के लिए महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।
उपर्युक्त कंडिका-7 में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेशः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उपेन्द्र प्रसाद, सरकार के उप सचिव।ृ