असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
4 चै(cid:287) 1947 (श0)
(सं0 पटना 204) पटना, मंगलवार, 25 माच(cid:91) 2025
बिहार विधान सभा सचिवालय
———
अधिसूचना
25 मार्च 2025
सं॰ वि॰स॰वि॰-05-2025-1475/वि॰स॰।— ''बिहार सहकारी सोसाइटी ;संशोध्नद्ध विध्ेयक, 2025'', जो बिहार विधन सभा में दिनांक-25 मार्च, 2025 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 माच(cid:91) 2025
[ ] VIभारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
(1) यह अधिनियम बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2-
VI]
''बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन निबंधित समितियाँ, जो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा गठित एवं संपोषित हैं, वैसे समितियों को इस अधिनियम के अधीन निबंधित सम्बद्धक समिति का सदस्य बनाया जा सकेगा। इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान अथवा बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 या निर्मित नियमावली या निर्गत आदेश अथवा उपविधियों में वर्णित किसी प्रतिकूल या असंगत बात के होने पर भी इस उपधारा के प्रावधानों का अधिभावी प्रभाव होगा।''
ख्याति सिंह, प्रभारी सचिव। ,
mís'; ,oa gsrq
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा गठित एवं संपोषित बिहार स्वावलम्बी सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1996 के अधीन गठित समितियों को बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के तहत गठित सम्बद्धक समिति का सदस्य बनाये जाने हेतु वर्तमान में बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में प्रावधान नहीं है। अतः अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।
उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सामुदायिक संगठनों से जुड़े परिवारों का क्षमतावर्द्धन कर उनके स्वरोजगार के आयामों को सुदृढ़ किया जायेगा एवं विशिष्ट वित्तीय संस्थान महिलाओं के संगठनात्मक प्रबंधन एवं नेतृत्व क्षमता का प्रतीकात्मक स्वरूप होगा।
इसलिए अब उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रावधानों को लागू किया जाना आवश्यक है यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इसका अभीष्ट है।
¼MkW izse dqekj½ Hkkj&lk/kd lnL; A