(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 4 चै(cid:287) 1947 (श0)
(सं0 पटना 205) पटना, मंगलवार, 25 माच(cid:91) 2025 ——— ladYi 24 ekpZ 2025
वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन निम्नवत् तीन निदेशालयों का गठन एवं स्थानिक आयुक्त के
अधीन वित्तीय संसाधन समन्वय इकाई को क्रियाशील किये जाने का निर्णय लिया जाता है :-
1. कोषागार राज्य की मूल तथा सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय इकाईयाँ हैं, जो सरकार की राजस्व प्राप्ति एवं भुगतान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा सरकारी खाते के संकलन के लिए महालेखाकार कार्यालय को नियमित रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। वर्त्तमान में सभी सरकारी लेन-देन का कार्य राज्य सरकार के अधीन 43 कोषागारों के माध्यम से किया जाता है। कोषागार प्रशासन पर समुचित नियंत्रण रखने एवं उनके पर्यवेक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-6445 दिनांक-31.05.1975 द्वारा वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन कोषागार एवं लेखा निदेशालय की स्थापना की गयी थी। कालान्तर में वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-583 दिनांक-21.07.1983 द्वारा कोषागार प्रशासन को संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में सौंप दिया गया। राज्य के कोषागारों की कार्य प्रणाली पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा वर्ष 2021-22 में प्रस्तुत समीक्षा प्रतिवेदन में कोषागार पर नियंत्रण को प्रभावी ढंग से मजबूत बनाये जाने की अनुशंसा की गयी थी, जिसका क्रियान्वयन किया जाना है। CFMS, E-Receipt (OGRAS), e-Kuber, NPS Fund Transfer, PD/PL Account, PFMS, DBT, WAMIS आदि कार्यों के सफल संचालन एवं2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 माच(cid:91) 2025 बेहतर प्रबंधन के लिए अन्य राज्यों की भाँति वित्त विभागान्तर्गत कोषागार एवं लेखा निदेशालय की स्थापना का निर्णय लिया जाता है। 2. वर्त्तमान में वित्त विभाग के एक मात्र प्रशाखा में राज्य सरकार के कर्मियों के पेंशन एवं सेवान्त लाभ के मामले में सभी नीतिगत निर्णय/परामर्श, अनुग्रह अनुदान समिति, पुरानी पेंशन योजना, नई पेंशन योजना, पेंशन रूपांतरण, फंड अंतरण अनुश्रवण इत्यादि कार्यों के अतिरिक्त पेंशन एवं सेवान्त लाभ अनुश्रवण कोषांग से संबंधित कार्यों के संचालन एवं प्रबंधन किया जाता है। बिहार राज्य में वर्त्तमान में लगभग एक लाख से अधिक सरकारी सेवक पुरानी पेंशन से आच्छादित हैं तथा करीब चार लाख सोलह हजार सरकारी सेवक नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के लगभग चार लाख तिरपन हजार पेंशनर हैं। इस संख्या में उतरोत्तर वृद्धि संभावित है। वित्त विभाग में मात्र एक प्रशाखा से पेंशन संबंधी व्यापक एवं बहुआयामी प्र—ति के कार्यों के निष्पादन में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण किये जाने तथा नई पेंशन योजना अन्तर्गत अंशदान संबंधी कटौती एवं पेंशन तथा सेवान्त लाभ संबंधी मामलों के प्रभावी अनुश्रवण किये जाने की आवश्यकता है। अतएव नीतिगत निर्णय एवं परामर्श संबंधी कार्यों के अतिरिक्त पेंशन संबंधी अन्य सभी प्रकार के कार्याें के निष्पादन एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु अन्य राज्यों की भाँति वित्त विभाग के अन्तर्गत पेंशन निदेशालय की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया जाता है। 3.
राज्य सरकार के राजपत्रित पदाधिकारियों (वेतन स्तर-8 एवं इससे ऊपर) के सेवा इतिहास का संधारण एवं वेतन पुर्जा निर्गमन का कार्य वित्त विभाग के अधीन वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के स्तर से किया जाता है। इसके अलावा अराजपत्रित कर्मियों के वेतन सत्यापन की कार्रवाई वित्त विभाग अंतर्गत प्रशाखा-26 द्वारा निष्पादित किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर के कर्मियों के वेतन निर्धारण का सत्यापन सभी 38 जिलों में स्थित जिला लेखा कार्यालयों के द्वारा सम्पादित किया जाता है। विभिन्न स्तरों से वेतन सत्यापन का कार्य होने के कारण एकरूपता के अभाव का मामला संज्ञान में आता है। साथ ही इन कार्यालयों का प्रभावी अनुश्रवण नहीं हो पाता है। इसके प्रभावी अनुश्रवण के लिए वित्त विभागान्तर्गत मुख्यालय स्तर पर एक ठोस व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है। भविष्य में HRMS के तहत वेतनपुर्जा एवं सेवान्त लाभ की कार्रवाई की जानी है तथा सेवापुस्त संबंधी प्रविष्टि भी HRMS के माध्यम से की जानी है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर वर्त्तमान में कार्यरत वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग को पुनर्गठित करते हुए निदेशालय के रूप में गठित करने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी। अतएव वैयक्तिक दावा एवं वेतन निर्धारण निदेशालय के गठन का निर्णय लिया जाता है। 4.
केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त केन्द्रांश राशि, केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, पूँजीगत सहायता अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि के ससमय एवं शत-प्रतिशत प्राप्ति एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार से संबधित अन्य विविध कार्यों के समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा नई दिल्ली में स्थानिक आयुक्त के अधीन वित्तीय संसाधन समन्वय इकाइ क्रियाशील किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह इकाई स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली के पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा मार्गदर्शन में कार्य करेगी, जिसमें वित्त विभाग के वरीय पदाधिकारी एवं कर्मियों के अलावा Consultants की Team भी कार्यरत रहेगी। 5. इन तीनों निदेशालयों यथा, कोषागार एवं लेखा निदेशालय, पेंशन निदेशालय, वैयक्तिक दावा एवं वेतन निर्धारण निदेशालय तथा स्थानिक आयुक्त के अधीन वित्तीय संसाधन समन्वय इकाइ में विभिन्न संवर्ग के पदों के सृजन का विवरण के रूप में संलग्न है। 6. अतएव वित्त विभाग के अधीन तीन निदेशालयों यथा कोषागार एवं लेखा निदेशालय, पेंशन निदेशालय, वैयक्तिक दावा एवं वेतन निर्धारण निदेशालय के गठन तथा स्थानिक आयुक्त के अधीन वित्तीय संसाधन समन्वय इकाई को क्रियाशील किये जाने हेतु कुल 130 (एक सौ तीस) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 7. उक्त नवसृजित पदों के पदधारक का वेतन भुगतान, मांग संख्या-12 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2052-स्थापना विपत्र कोड-12-2052000900008 द्वारा किया जायेगा।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 माच(cid:91) 2025 8. पूर्व निर्गत संकल्प, परिपत्र एवं आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे। 9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक-19.03.2025 की बैठक के मद संख्या-17 में दी गयी है। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 माच(cid:91) 2025 अनुलग्नक-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | निदेशक | 1 | 1,31,100/- (Level-13A/13) | भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा |
| 2 | संयुक्त निदेशक | 2 | 1,23,100/-(Level-13) | बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा |
| 3 | उप निदेशक | 3 | 78800/-(Level-12) | बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा |
| 4 | अवर सचिव | 1 | (Level-11) | बिहार सचिवालय सेवा (पूर्व स्वी—त बल से पदस्थापन) |
| 5 | सहायक निदेशक | 6 | 53100/-(Level-9) | बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा |
| 6 | प्रशाखा पदाधिकारी | 3 | (Level-9) | बिहार सचिवालय सेवा (पूर्व स्वी—त बल से पदस्थापन) |
| 7 | सहायक प्रशाखा पदाधिकारी | 12 | (Level-7) | बिहार सचिवालय सेवा (पूर्व स्वी—त बल से पदस्थापन) |
| 8 | प्रोग्रामर | 1 | 47,600/-(Level-8) | |
| 9 | सहायक प्रोग्रामर | 1 | 44900/-(Level-7) | |
| 10 | निजी सहायक | 1 | 44900/-(Level-7) | |
| 11 आशुलिपिक | 2 | 25500/-(Level-4) | ||
| 12 उच्च वर्गीय लिपिक | 3 | 25500/-(Level-4) | ||
| 13 | निम्न वर्गीय लिपिक | 6 | 19,900/-(Level-2) | |
| 14 | विधि परामर्शी | 1 | संविदा | वाह्य सेवा अथवा अन्य एजेन्सी के माध्यम से संविदा पर सेवा ली जायेगी । |
| 15 डाटा इंट्री ऑपरेटर | 15 | संविदा | सेवा प्रदाता (Beltron) अथवा अन्य एजेन्सी के माध्यम से संविदा पर सेवा ली जायेगी । | |
| 16 कार्यालय परिचारी | 10 | 18,000/-(Level-1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | निदेशक | 1 | 1,31,100/- (Level-13A/13) | भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा |
| 2 | संयुक्त निदेशक | 2 | 1,23,100/-(Level-13) | बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा |
| 3 | उप निदेशक | 2 | 78800/-(Level-12) | बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा |
| 4 | अवर सचिव | 1 | (Level-11) | बिहार सचिवालय सेवा (पूर्व स्वी—त बल से पदस्थापन) |
| 5 | सहायक निदेशक | 6 | 53100/-(Level-9) | बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा |
| 6 | प्रशाखा पदाधिकारी | 4 | (Level-9) | बिहार सचिवालय सेवा (पूर्व स्वी—त बल से पदस्थापन) |
| 7 | सहायक प्रशाखा पदाधिकारी | 16 | (Level-7) | बिहार सचिवालय सेवा (पूर्व स्वी—त बल से पदस्थापन) |
| 8 | प्रोग्रामर | 1 | 47,600/-(Level-8) | |
| 9 | सहायक प्रोग्रामर | 1 | 44900/-(Level-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | निजी सहायक | 1 | 44900/-(Level-7) | |
| 11 आशुलिपिक | 2 | 25500/-(Level-4) | ||
| 12 उच्च वर्गीय लिपिक | 3 | 25500/-(Level-4) | ||
| 13 | निम्न वर्गीय लिपिक | 6 | 19,900/-(Level-2) | |
| 14 | विधि परामर्शी | 1 | संविदा | वाह्य सेवा अथवा अन्य एजेन्सी के माध्यम से संविदा पर सेवा ली जायेगी । |
| 15 डाटा इंट्री ऑपरेटर | 15 | संविदा | सेवा प्रदाता (Beltron) अथवा अन्य एजेन्सी के माध्यम से संविदा पर सेवा ली जायेगी । | |
| 16 कार्यालय परिचारी | 10 | 18,000/-(Level-1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | निदेशक | 1 | 1,31,100/- (Level-13A/13) | भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा |
| 2 | संयुक्त निदेशक | 2 | 1,23,100/-(Level-13) | बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा |
| 3 | उप निदेशक | 3 | 78800/-(Level-12) | बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा |
| 4 | अवर सचिव | 1 | (Level-11) | बिहार सचिवालय सेवा (पूर्व स्वी—त बल से पदस्थापन) |
| 5 | सहायक निदेशक | 6 | 53100/-(Level-9) | बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा |
| 6 | प्रशाखा पदाधिकारी | 11 | (Level-9) | बिहार सचिवालय सेवा (पूर्व स्वी—त बल से पदस्थापन) |
| 7 | सहायक प्रशाखा पदाधिकारी | 44 | (Level-7) | बिहार सचिवालय सेवा (पूर्व स्वी—त बल से पदस्थापन) |
| 8 | प्रोग्रामर | 1 | 47,600/-(Level-8) | |
| 9 | सहायक प्रोग्रामर | 1 | 44900/-(Level-7) | |
| 10 | निजी सहायक | 2 | 44900/-(Level-7) | |
| 11 आशुलिपिक | 2 | 25500/-(Level-4) | ||
| 12 उच्च वर्गीय लिपिक | 6 | 25500/-(Level-4) | ||
| 13 | निम्न वर्गीय लिपिक | 12 | 19,900/-(Level-2) | |
| 14 | विधि परामर्शी | 1 | संविदा | वाह्य सेवा अथवा अन्य एजेन्सी के माध्यम से संविदा पर सेवा ली जायेगी । |
| 15 डाटा इंट्री ऑपरेटर | 35 | संविदा | सेवा प्रदाता (Beltron) अथवा अन्य एजेन्सी के माध्यम से संविदा पर सेवा ली जायेगी । | |
| 16 कार्यालय परिचारी | 15 | 18,000/-(Level-1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | संयुक्त आयुक्त | 01 | 1,23,100/-(L-13) | बिहार वित्तीय प्रशासनिक सेवा |
| 2. | वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी | 01 | 53100/-(L-9) | बिहार वित्तीय प्रशासनिक सेवा |
| 3. | प्रशाखा पदाधिकारी | 01 | 53100/-(L-9) | बिहार सचिवालय सेवा |
| 4. | सहायक प्रशाखा पदाधिकारी | 02 | 44900/-(L-7) | बिहार सचिवालय सेवा |
| 5. | कार्यालय परिचारी | 01 | 18000/-(L-1) | |
| 6. | डाटा इंट्री ऑपरेटर (संविदा) | 01 | यथा निर्धारित मानदेय | |
| 7. | रात्रि प्रहरी (संविदा) | 01 | यथा निर्धारित मानदेय |
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,