िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
(cid:464)बहार गजट
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 5 चैत्र 1947 (श0) सं(cid:201)या 13 पटना, बुधवार, ———————— 26 मार्च 2025 (ई0) भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-04 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।
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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची पृष्ठ
पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन
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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 05-07 पूरक
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पूरक-क 08-09(cid:464)बहार गजट, 26 मार्च 2025 2
भाग-1
िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत
सूचनाएं। —————
वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचनाएं
19 मार्च 2025
सं0 कौन/भी-144/2023-95/सी0--श्री बलराम प्रसाद, तत्कालीन राज्य कर उपायुक्त, सिवान अंचल, सिवान सम्प्रति राज्य कर उपायुक्त, (वसूली कोषांग), पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के द्वारा दिनांक-23.12.2023 को सिवान अंचल में बिना पूर्वानुमति के वाहन निरीक्षण कार्य करने एवं निरीक्षण के उपरांत वाहन संख्या-BR01GF-5411 पर लदे माल के विरूद्ध परिवहन के समय वांछित कागजात नहीं होने के बावजूद बिना किसी कार्रवाई के वाहन को छोड़ देने के उनके कृत्य को बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-68, धारा-129 एवं नियम-138(बी) का उल्लंघन तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) के प्रतिकूल पाते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-390 दिनांक-28.12.2023 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग- IV के नियम-9(i)(क) के तहत् निलंबित किया गया।
उक्त आरोपों के लिए श्री प्रसाद के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। इसके निमित विभागीय पत्रांक-69/सी दिनांक-13.03.2024 द्वारा आरोप पत्र निर्गत करते हुए उक्त नियमावली के नियम-17(4) के तहत 15 दिनों के अन्दर बचाव अभिकथन समर्पित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।
उक्त के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा अपने पत्र दिनांक-03.04.2024 के माध्यम से बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। श्री प्रसाद से प्राप्त बचाव अभिकथन की समीक्षा उनके विरूद्ध गठित आरोपों के संर्दभ में की गयी। समीक्षोपरांत श्री प्रसाद का बचाव अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए उनके विरूद्ध गठित आरोपों की जांच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-230/सी दिनांक-26.07.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में निहित प्रावधानोें के तहत श्री किशोर कुमार सिन्हा, राज्य कर विशेष आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के संचालन मे विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। साथ ही श्री प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(6)(ग) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-232/सी दिनांक- 26.07.2024 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया।
संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में श्री बलराम प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्रधिकार द्वारा इससे सहमत होते हुए श्री प्रसाद को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप श्री बलराम प्रसाद, तत्कालीन राज्य कर उपायुक्त, सिवान अंचल, सिवान सम्प्रति राज्य कर उपायुक्त, (वसूली कोषांग), पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को उनके विरूद्ध गठित आरोपों से दोषमुक्त करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को विभागीय अधिसूचना संख्या-20/सी दिनांक-10.01.2025 द्वारा समाप्त किया गया।
उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11 में वर्णित प्रावधान के अनुसार श्री प्रसाद के निलंबन अवधि(दिनांक-28.12.2023 से 25.07. 2024 तक) को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :-
श्री बलराम प्रसाद, तत्कालीन राज्य कर उपायुक्त, सिवान अंचल, सिवान सम्प्रति राज्य कर उपायुक्त, (वसूली कोषांग), पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ का उक्त निलंबन अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी एवं निलंबन अवधि में पूर्ण वेतन एवं भत्ते अनुमान्य होगे जिसमें पूर्व में दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जायेगा।3 (cid:464)बहार गजट, 26 मार्च 2025 प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ज्योति प्रकाश, अवर सचिव।
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19 मार्च 2025
सं0 कौन/भी-144/2023-96/सी0--श्री अरूण नाथ, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, सिवान अचंल, सिवान सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त(अंकेक्षण), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के द्वारा दिनांक-23.12.2023 को सिवान अंचल में बिना पूर्वानुमति के वाहन निरीक्षण कार्य करने एवं निरीक्षण के उपरांत वाहन संख्या-BR01GF-5411 पर लदे माल के विरूद्ध परिवहन के समय वांछित कागजात नहीं होने के बावजूद बिना किसी कार्रवाई के वाहन को छोड़ देने के उनके कृत्य को बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-68, धारा-129 एवं नियम-138(बी) का उल्लंघन तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) के प्रतिकूल पाते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-391 दिनांक-28.12.2023 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग-IV के नियम-9(i)(क) के तहत् निलंबित किया गया।
उक्त आरोपों के लिए श्री नाथ के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। इसके निमित विभागीय पत्रांक-68/सी दिनांक-13.03.2024 द्वारा आरोप पत्र निर्गत करते हुए उक्त नियमावली के नियम-17(4) के तहत 15 दिनों के अन्दर बचाव अभिकथन समर्पित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।
उक्त के आलोक में श्री अरूण नाथ द्वारा अपने पत्र दिनांक-05.04.2024 के माध्यम से बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। श्री नाथ से प्राप्त बचाव अभिकथन की समीक्षा उनके विरूद्ध गठित आरोपों के संर्दभ में की गयी। समीक्षोपरांत श्री नाथ का बचाव अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए उनके विरूद्ध गठित आरोपों की जांच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-231/सी दिनांक-26.07.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में निहित प्रावधानोें के तहत श्री किशोर कुमार सिन्हा, राज्य कर विशेष आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के संचालन मे विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। साथ ही श्री नाथ को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(6)(ग) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-233/सी दिनांक-26.07.2024 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया।
संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में श्री अरूण नाथ के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्रधिकार द्वारा इससे सहमत होते हुए श्री नाथ को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप श्री अरूण नाथ, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, सिवान अचंल, सिवान सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त(अंकेक्षण), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को उनके विरूद्ध गठित आरोपों से दोषमुक्त करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को विभागीय अधिसूचना संख्या-21/सी दिनांक- 10.01.2025 द्वारा समाप्त किया गया।
उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11 में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री नाथ के निलंबन अवधि (दिनांक-28.12.2023 से 25.07.2024 तक) को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :-
श्री अरूण नाथ, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, सिवान अचंल, सिवान सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त(अंकेक्षण), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर का उक्त निलंबन अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी एवं निलंबन अवधि में पूर्ण वेतन एवं भत्ते अनुमान्य होगे जिसमें पूर्व में दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जायेगा।
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ज्योति प्रकाश, अवर सचिव।(cid:464)बहार गजट, 26 मार्च 2025 4
वित्त विभाग
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अधिसूचना
25 मार्च 2025
सं0 1/स्था॰(पदा॰)-04/2022-3403/वि॰--श्री मुकेश कुमार लाल, आई॰ए॰ए॰एस॰, विशेष सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को जगन्नाथपुरी (उड़ीसा) के व्यक्तिगत यात्रा हेतु दिनांक-24.03.2025 से दिनांक-28.03.2025 तक कुल 05 (पाँच) दिनों का उपार्जित अवकाश एवं दिनांक-24.03.2025 से दिनांक-29.03.2025 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम चन्द्र मंडल, अवर सचिव।
------ Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya ------ Office Order The 10th March 2025
No. XI-K-रा0-01/2024-50--In the light of proposal received from Collector, Aurangabad vide letter no.-342, dated- 03.03.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.
| Sl. No. | Officers Name | Designation | Remarks |
| 1 | Er. Nawal Kishor Kumar | Executive Engineer, Sone High Level Canal Division, Aurangabad | District Level |
Sd./-Illegible, Secretary to Commissioner, Magadh Division, Gaya.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 1—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: http: / / egazette.bihar.gov.in
5 (cid:464)बहार गजट, 26 मार्च 2025भाग-9-ख
िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण
सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।
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lwpuk
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No. 247--I Jalendra Kumar S/o Sri Rajendra Ravidas R/o Village-Badi Kewai, Post- Daniyawan, Ps- Shahajahanpur, Distt- Patna, Bihar-801304 Do Hereby Solemnly Affirmand Declare as Per Affidavit No. 61 Dated 03.12.2024 That Kajal Kumari is My Daughter. Now She Will Be Known and Recognize By Kajal Roy.
Jalendra Kumar.
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No. 248--I, Rekha Kumari W/o Sunil Kumar R/o Mohalla-Gewal Bigha Bathan P.S.- Rampur, Distt.-Gaya do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.- 714 dt. 12.12.24 that my name is written in my Son's Ankush Kumar 10th educational documents as Rekha Singh and in 12th educational documents as Rekha Devi which is wrong. As per Aadhar Card my correct name is Rekha Kumari That from now I will be known as Rekha Kumari for all purposes.
Rekha Kumari.
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सं0 249--म(cid:583) मनोज देव, (cid:874)पता (cid:302)ी राम दयाल (cid:871)संह, (cid:467)नवासी-(cid:274)ाम+पो.-सहदु(cid:227)लाहपुर, थाना- गंगा(cid:466)(cid:294)ज, िजला- ं (cid:873)क भूलवश मेरे आधार काड(cid:91) म(cid:581) अं(cid:274)ेजी म(cid:581) वैशाल(cid:547), (cid:466)बहार शपथ प(cid:287) सं. 31168 (cid:465)दनांक 22.11.24 (cid:622)वारा यह सू(cid:876)चत करता हू Manoj Deb अं(cid:873)कत हो गया है। सह(cid:547) नाम Manoj Dev है।
मनोज देव।
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No. 250--I, Shail Singh W/o Satyendra Prasad Singh, R/o Vill-Fatehabad Borhan, Post- Gurmiya, P.S.-Sarai, Distt.-Vaishali, Bihar-844117 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-12558 dt. 06.02.25 that my name is written in my Aadhar and Pan Card as Shail Devi. As per Election ID my name is Shail Singh, Shail Devi and Shail Singh both are same and one person. From now I shall be known as Shail Singh for all purposes.
Shail Singh.
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No. 251--I, CHANDANI KUMARI, W/o Niranjan Jha, D/o Sudhir Singh R/o PNG Colony, Jhurkhuria More, Ward No. 10 VTC Jhurkhuria , P.O. Bhagalpur, Bihar-813210 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-12794 dt. 17.02.25 that my name is written in aadhar Card as Chandani Jha in educational documents as Chandani Kumari in Pan Card and birth Certificate as Chandni Kumari. Chandani Jha Chandni Kumari and Chandani Jha all are same and one person. From now I shall be known as Chandni Kumari for all future purposes.
CHANDANI KUMARI.
(cid:464)बहार गजट, 26 मार्च 2025 6No. 252--I GAURI KUMARI D/O. Dr. Late SURESH KUMAR SINGH is legally wedded Spouse of Late "RANOJ PRATAP presently residing at Vill. North of Railway Line Near Pani Tanki Dahiyawa Tola, Chapra, Dist Saran, Bihar PIN-841301 solemnly afirm and state that is my aadhar card my name is written as "GAURI SINGH" which is wrong, that in my all educational document my name is written as "GAURI KUMARI" which is true and correct. Both name "GAURI SINGH" and "GAURI KUMARI" pertain to one and the same person. From now I shall be known as "GAURI KUMARI" for all legal purpos. Affidavit no.-1514 Dated-1/2/25.
GAURI KUMARI.
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No. 253--I, Shweta Devi, W/o-Prakash Kumar, R/o-Lal Bazar, Bettiah, P.S.-Bettiah Town, Dist.-West Champaran (Bihar), do here by solemnly affirm and declare vide Affidavit No.-3908 dtd. 05.11.2024 that Bhavya Agrawal is my Son, who passed 10th from CBSE. That his 10th mark sheet my name wrongly mentioned as Shweta Agrawal. That by virtue of this affidavit, I want to correct my name as SHWETA DEVI in my Son 10th mark sheet. That I am known by the name of Shweta Devi and I will be known by this name in future too.
Shweta Devi.
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No. 254--I, Suryadeo Mochi, S/o Ramashray Mochi R/o Village- Sammanchak, P.O.- Jat Dumri, P.S.-Punpun, Distt.-Patna, Bihar-804453 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-722 dt. 19.12.24 that my name is written in all educational documents as Suryadeo Mochi. Now I will be known as Suryadeo Kant for all purposes.
Suryadeo Mochi.
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No. 256--I, Anisha Tiwari, D/O Late Bharat Bhushan Tiwari, W/O Dr. Shashank Shekhar Mishra, R/O-Flat No. 501, Friends Savitri Niwas, Ramjaipal Road, Ward No. 40, P.O Danapur Cantt, P.S.-Danapur, Dist-Patna 801503 (Bihar). That my recorded name in school and college is Anisha Tiwari. That by virtue of this affidavit, I have change my name from Anisha Tiwari to Anisha Mishra and henceforth I shall be known as Anisha Mishra for all purposes. Affidavit No. 15396 Dtd-10/07/24.
Anisha Tiwari.
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सं0 257-- म(cid:167) शोभा कु मारी, िपता-अशोक िसंह, िनवासी-उ(cid:186)जैन टोला, उदवंतनगर वाड(cid:170) नं.-8 थाना-उदवंतनगर, िजला-भोजपुर िबहार- ं िक मेरे आधारकाड(cid:170) म(cid:164) भूलवश मेरा नाम शोभा िसंह दज(cid:170) हो गया है। जो गलत है 802210 शपथप(cid:253) सं.-2317 िद. 21.02.2025 (cid:300)ारा यह सूिचत करती ह(cid:243) मेरा सही नाम शोभा कु मारी है। भिव(cid:213)य म(cid:164) म(cid:167) अब शोभा कु मारी के नाम से जानी व पहचानी जाउंगी।
शोभा कु मारी ।
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No. 258--I, Laxmi Ray W/o Namit Kumar Ray, R/o Village-Jamui Ward No.-18, P.S. Thana Chowk Jamui, P.O-Jamui, Distt.-Jamui, Bihar-811307 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-878 dt. 17.02.25 that my name is written in all educational documents including Pan card as Laxmi Sengupta. In Aadhar, Voter ID card and other documents as Laxmi Ray. Laxmi Ray and Laxmi Sengupta both are same and one person. From now I shall be known as Laxmi Ray for all purposes.
Laxmi Ray.
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सं0 259--म(cid:167) संजीव कु मार झा िपता- (cid:214)व० ल(cid:224)मी नाथ झा, (cid:250)ाम- कोरयाही, थाना-सुरस(cid:193)ड, सीतामढ़ी मेरे पु(cid:253) िवकाश कु मार झा के मैि(cid:367)क (cid:255)माण-प(cid:253)(cid:332) सिहत िव(cid:299)ालय नामांकन पंजी म(cid:164) मेरा नाम संजीव झा गलत दज(cid:170) है। शपथ प(cid:253) सं(cid:180)या-18875 / 04.12.2024 (cid:300)ारा घोषणा करता ह(cid:243) ँ िक मेरा सही नाम संजीव कु मार झा है ।
संजीव कु मार झा ।7 (cid:464)बहार गजट, 26 मार्च 2025 No. 262--I, SHIVGANGA W/o - Sanjay Kumar, R/o – Village + Post – Shubhankarpur P.S.–Darbhanga Town, District–Darbhanga BIHAR, PIN–846006, do hereby solemnly affirm and declare that I have changed my name from SHIVGANGA to SHIVGANGA KUMARI Affidavit No.–7211/02.04.2024.
SHIVGANGA.
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No. 263--I, SHIVGANGA W/o-Sanjay Kumar, R/o–Village+Post–Shubhankarpur P.S.– Darbhanga Town, District–Darbhanga BIHAR, PIN–846006, do hereby solemnly affirm and declare that I want to change my daughter's name from ARNAVI to ARNAVI THAKUR Affidavit No.–1885/22.05.2024.
SHIVGANGA.
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सं0 264--म(cid:583) चंदा (Chanda) (cid:874)पता चं(cid:289)शेखर झा (Chandershekhar Jha) (cid:274)ाम-चं(cid:289)हट(cid:547), थाना-कु ढ़नी, िजला- ं (cid:873)क मेरे शै(cid:162)(cid:872)णक (cid:292)माण प(cid:287) म(cid:581) मेरा मुज(cid:221)फरपुर-844120 (cid:466)बहार शपथ प(cid:287) सं. 10825 (cid:465)दनांक 14.11.2024 (cid:622)वारा सू(cid:876)चत करती हू नाम चंदा (Chanda) दज(cid:91) है जब(cid:873)क मेरे आधार काड(cid:91) म(cid:581) चंदा झा (Chanda Jha) दज(cid:91) है। चंदा (Chanda) एवं चंदा झा (Chanda Jha)
ं। आगे सभी काय(cid:607) हेतु म(cid:583) चंदा झा (Chanda Jha) के नाम से जानी व पहचानी दोन(cid:585) नाम एक ह(cid:547) (cid:229)यि(cid:200)त का है जो म(cid:583) (cid:232)वयं हू
जाऊं गी।
चंदा (Chanda)।
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No. 265--I, Ravindra Prasad, S/o Laldhari Prasad Rio Vill.+ P.O.- Chandi, P.S.-Chandi, Distt.- Bhojpur Bihar-802161 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.- 12560 dt. 06.02.25 that my name is written in my Pan Card as Rabindra Prasad As per Aadhar Card Election ID. My name is written as Ravindra Prasad which is correct. Ravindra prasad and Rabindra prasad both are same and one person. From now I will be known as Ravindra Prasad for all purposes.
Ravindra Prasad.
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No. 266--I, Md. Imamul, S/o Md. Ashraf R/o Village-Paharpur, P.O.. Garjaul, P.S. - Mahua, Distt.- Vaishali, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1655 dt. 17.12.24 that my name is written in my Aadhar Card as Mohammad Imamul whereas in all educational certificate as Md. Imamul. That in future I will be known as Md. Imamul for all purposes.
Md. Imamul.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 1—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: http: / / egazette.bihar.gov.in
(cid:464)बहार गजट, 26 मार्च 2025 8बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
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सं0 प्र0-I-रा0(आ0)-10/2024-1297/एम0 खान एवं भूतत्व विभाग ------ संकल्प 4 मार्च 2025
दिनांक 24.11.2024 को सारण जिलान्तर्गत बालू के अवैध खनन एवं परिवहन की जाँच निदेशक, खान एवं जिला प्रशासन, सारण द्वारा संयुक्त रूप से की गई। उक्त जाँच में अवैध बालू से लदे वाहनों के साथ कई अन्य वाहन भी जप्त किये गये। जाँच में अवैध धंधे से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा लगभग 15 लाख सी0एफ0टी0 बालू जप्त किया गया एवं जुर्माने के रूप में बड़ी राशि की वसूली की गई। इतने बड़े स्तर पर बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से स्पष्ट है कि श्री लाल बिहारी प्रसाद (भू-भौतिक शास्त्री), खनिज विकास पदाधिकारी, सारण द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु कार्रवाई नहीं कर अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को प्रश्रय दिया जा रहा है, उनका अवैध भंडारणकर्ता/परिवहनकर्ताओं से मिली भगत परिलक्षित होता है एवं उनके द्वारा सरकारी राजस्व के साथ-साथ पर्यावरण की क्षति पहुँचाई गई है।
2. श्री लाल बिहारी प्रसाद (भू-भौतिक शास्त्री), खनिज विकास पदाधिकारी, सारण द्वारा बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने संबंधी कार्य में कर्तव्यहीनता एवं शिथिलता बरती गयी है, जबकि इस हेतु विभिन्न पत्रों एवं VC के माध्यम से अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने हेतु सार्थक कार्रवाई के लिए निदेशित किया जाता रहा है। श्री प्रसाद का यह कृत्य सरकारी सेवक के लिए निर्धारित कर्तव्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है। श्री लाल बिहारी प्रसाद, खनिज विकास पदाधिकारी, सारण (अतिरिक्त प्रभार उप निदेशक, अंचल कार्यालय, सारण) को इस कृत्य हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) के तहत तात्कालिक प्रभाव से विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4997 दिनांक 26.11.2024 द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय पत्रांक 67 दिनांक 08.01.2025 द्वारा आरोप पत्र में अंकित अवचार पर लिखित अभिकथन आरोपित पदाधिकारी से मांग की गयी।
3. श्री लाल बिहारी प्रसाद (भू-भौतिक शास्त्री), खनिज विकास पदाधिकारी, सारण (सम्प्रति निलंबित), अंचल कार्यालय, गया के पत्र दिनांक 21.01.2025 से लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री लाल बिहारी प्रसाद द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की जांच सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत उनका बचाव अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।
4. श्री लाल बिहारी प्रसाद द्वारा जाँच में अवैध धंधे से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा लगभग 15 लाख सी0एफ0टी0 बालू जप्त किया गया एवं जुर्माने के रूप में बड़ी राशि की वसूली की गई। इतने बड़े स्तर पर बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से स्पष्ट है कि श्री लाल बिहारी प्रसाद (भू-भौतिक शास्त्री), खनिज विकास पदाधिकारी, सारण द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु कार्रवाई नहीं कर अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को प्रश्रय दिया जा रहा है, उनका अवैध भंडारणकर्ता/परिवहनकर्ताओं से मिली भगत परिलक्षित होता है एवं उनके द्वारा सरकारी राजस्व के साथ-साथ पर्यावरण की क्षति पहुँचाई गयी है। श्री लाल बिहारी प्रसाद द्वारा प्रथम दृष्टतया दोषी प्रतीत पाये गये हैं। श्री लाल बिहारी प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को देखते हुए इसकी जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है।
5. अतएव श्री लाल बिहारी प्रसाद के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के9 (cid:464)बहार गजट, 26 मार्च 2025 संचालन पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, सारण प्रमण्डल, सारण तथा प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, खनिज विकास पदाधिकारी, सारण को नियुक्त/नामित किया जाता है।
6. श्री लाल बिहारी प्रसाद से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंंगे। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव।