असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
5 चै(cid:287) 1947 (श0)
(सं0 पटना 206) पटना, बुधवार , 26 माच(cid:91) 2025
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laŒ —भारत सरकार के नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं
विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा-54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार
में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली
बनाती हैं :-
(i) यह नियमावली
कही जा सकेगी।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (iii) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।
उक्त नियमावली के नियम 1(2) को निम्नांकित रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है-"नियम 1(2)-इसका
विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह बिहार राज्य के सभी नैदानिक स्थापनों
पर लागू होगी।"
उक्त नियमावली के नियम 22 को निम्नांकित रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है -
- Provisional
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 माच(cid:91), 2025 (i) नैदानिक स्थापनों की दशा में जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले अस्तित्व में थे मानकों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि;(ii) नैदानिक स्थापनों की दशा में जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात किन्तु मानकों की अधिसूचना से पहले अस्तित्व में आए, अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि; और
(iii) नैदानिक स्थापनों के लिए जो मानकों के अधिसूचित होने के पश्चात अस्तित्व में आए, मानक अधिसूचना की तारीख से छः माह की अवधि।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के अपर सचिव।
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अधी(cid:162)क, स(cid:876)चवालय मु(cid:289)णालय, (cid:466)बहार, पटना (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त । (cid:466)बहार गजट (असाधारण) 206-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 । Website: http://egazette.bih.nic.in