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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 26 March 2025

Published 26 March 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-03-26.208
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

5 चै(cid:287) 1947 (श0)

(सं0 पटना 208) पटना, बुधवार, 26 माच(cid:91) 2025

सं॰ 11/बिहार (नीरा)-01-03/2025-1733

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21 ekpZ 2025

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत्‌ राज्य में मादक द्रव्य का विनिर्माण, वितरण, संचलन, संग्रहण, भंडारण, कब्जा, खरीद-बिक्री तथा उपभोग पर प्रतिबंध है। सूर्योदय के बाद ताड़ के रस में किण्वन प्रक्रिया के कारण अल्कोहल की मात्रा 8-10 प्रतिशत हो जाती है, जो इसे मादक द्रव्य (ताड़ी) बना देता है। मादक द्रव्य का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-2(16) में ताड़ी को देशी शराब एवं पारम्परिक शराब के रूप में परिभाषित किया गया है एवं धारा-2(46) में ताड़ी निकालने को विनिर्माण की श्रेणी में रखा गया है। अधिनियम की धारा-2(69) के अनुसार ताड़ी से अभिप्रेत नारियल, ताड़, खजूर अथवा किसी प्रकार के ताड़ के वृक्ष से निकाला गया खमीर युक्त रस है।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 लागू होने के बाद परंपरागत रूप से ताड़ एवं खजूर के रस से ताड़ी निकाल कर जीविकोपार्जन करने वाले समुदाय के समक्ष जीविकोपार्जन की समस्या को ध्यान में रखते हुये सुलभ जीविकोपार्जन की व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा एक नयी योजना ''मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना'' की शुरूआत किये जाने का निर्णय लिया गया।

इस योजना के उद्देश्य निम्न हैं :-

• मद्यनिषेध को प्रभावी ढं़ग से लागू करना।

• नीरा का उत्पादन एवं बिक्री बढ़ाना।

• ताड़ी की बिक्री को हतोत्साहित करना तथा इसके दुष्प्रभावों से बचाना।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 माच(cid:91) 2025 • ग्रामीण युवाओं में नीरा उत्पादन करने के लिए उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा देना तथा आय सृजन के लिए आकर्षक अवसर प्रदान करना एवं प्रोत्साहन करना।

• नीरा के संग्रह और बिक्री तथा नीरा के अन्य उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने और संबद्ध संस्था/ व्यक्तियों के लिए आय का स्रोत सृजित करना है।

सामान्यतः माह अप्रैल से जुलाई तक लगभग 65 दिन ताड़ के पेड़ से नीरा उत्पादन किया जाता है। पूर्व में ताड़ के पेड़ के उत्पाद का संवर्धन हेतु बिहार नीरा (ताड़ का खमीर मुक्त रस) नियमावली, 2017 अधिसूचित है जिसके अंतर्गत ताड़, खजूर, नारियल या अन्य ताड़ के पेड़ों से नीरा निकालने हेतु टैपर को अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रावधान है जिसे प्रत्येक वर्ष नवी—त किया जाता है।

i. ताड़ के पेड़ों से नीरा निकालने का कार्य नीरा अनुज्ञप्ति प्राप्त टैपर्स द्वारा की जायेगी। ii. इस योजना के तहत्‌ केवल उन्हीं टैपरों पर विचार किया जायेगा जिनके पास नीरा निकालने के लिए संबंधित उत्पाद कार्यालय द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत है और जीविका नीरा उत्पादक समूह से पंजीकृत हैं। अन्य कोई व्यक्ति ताड़ के पेड़ से रस निकालने के लिए अधिकृत नहीं रहेंगे। iii. नीरा उत्पादन के मौसम में ताड़ के पेड़ मालिक को 03/- रूपये प्रति बल्क लीटर तथा टैपर्स को 08/- रूपये प्रति बल्क लीटर उत्पादित नीरा की दर से संपूर्ण ताड़ सीजन के लिए प्रति पेड़ अधिकतम 195 ली0 नीरा उत्पादन के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। पेड़ मालिक/टैपर को अधिकतम 10 पेड़ों के स्वामित्व/टैपिंग के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। यह प्रोत्साहन राशि टैपर्स और पेड़ मालिक के बीच निष्पादित अनुबंध राशि के अतिरिक्त होगा।

iv. नीरा का संग्रह जीविका के द्वारा किया जाएगा। नीरा संग्रह के लिए आइस-बॉक्स/फ्रीजर इत्यादि आवश्यक सामग्री एवं नीरा के परिवहन की व्यवस्था जीविका द्वारा की जायेगी।

v. प्रोत्साहन राशि प्रत्येक टैपर परिवार के केवल एक सदस्य को अनुमान्य होगा। इस प्रयोजन के लिए, परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी और उनसे उत्पन्न आश्रित बच्चे से है।

vi. लाभार्थियों (टैपर्स एवं पेड़ मालिक) की पहचान और सत्यापन जीविका के क्लस्टर फेडरेशन/ग्राम संगठन द्वारा किया जाएगा और ऐसे लाभार्थियों की सूची मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को भेजी जायेगी।

vii. लाभार्थियों (टैपर्स एवं पेड़ मालिक) को एक घोषणा पत्र जमा करना होगा कि वे अवैध शराब, ताड़ी या अन्य किसी मादक द्रव्य की बिक्री और व्यापार से संबंधित गतिविधि में शामिल नही होंगे। ऐसी गतिविधि में शामिल पाये जाने की पुष्टि होने पर इस योजना का लाभ से वंचित होने के साथ-साथ बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रावधान के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई के भागीदार होंगे।

viii. सरकारी भूमि पर अवस्थित पेड़ का एकरारनामा क्षेत्र के अंचलाधिकारी और टैपर्स के बीच सैरात बन्दोबस्ती प्रक्रिया के अनुसार होगी।

ix. सरकारी भूमि पर लगे ताड़ के पेड़ों की गिनती/चिन्हिकरण टैपर्स द्वारा संबंधित अंचलाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि (पदाधिकारी/कर्मी) के पर्यवेक्षण में जीविका के माध्यम से करायी जायेगी तथा उससे उत्पादित होने वाले नीरा का लेखा जीविका द्वारा अलग से संधारित किया जायेगा। सरकारी भूमि पर लगे ताड़ के पेड़ के लिए टैपर को प्रोत्साहन राशि एवं नीरा बिक्री राशि देय होगा। सरकारी भूमि पर लगे ताड़ के पेड़ के लिए पेड़ मालिक को देय राशि का भुगतान नहीं होगा।

x. पेड़ के मालिक एवं टैपर्स को प्रोत्साहन राशि का भुगतान जीविका समूह/ग्राम संगठन के माध्यम से किया जायेगा। प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में (डी0बी0टी0) किया जायेगा।

xi. योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित नीति एवं प्रक्रियाएँ मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा जीविका/बी0एस0बी0सी0एल0 से विमर्शोपरांत तय किया जायेगा। कृषि से संबंधित शोध संस्थान/तकनीकी एजेंसी का चयन/सूचीबद्ध किया जाना इत्यादि इसी प्रकार तय किया जायेगा।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 माच(cid:91) 2025 xii. जीविका द्वारा नीरा संग्रहण की व्यवस्था की जायेगी। टैपर्स के उत्पादन समूह का गठन कर प्रशिक्षित किया जायेगा और पेड़ मालिक तथा टैपर्स को देय किराया तथा प्रोत्साहन राशि का भुगतान के साथ-साथ नीरा उत्पादन में वृद्धि और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए योजना का प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को लाभुक के रूप में जोड़ने का कार्य किया जायेगा। xiii. इस योजना का प्रबंधन हेतु बिहार राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSBCL) के द्वारा एक कार्यान्वयन समिति का गठन कर जीविका के सहयोग से ऑनलाईन पोर्टल और एम0आई0एस0 विकसित की जायेगी। विभाग द्वारा समय-समय पर योजना की समीक्षा कर विस्तार एवं सुधारों के लिए समुचित कार्रवाई की जायेगी। वर्तमान में राज्य के अंतर्गत करीब 2,00,000 (दो लाख) ताड़ के पेड़ का टैपिंग किया जाना है, जिससे करीब 3,90,00,000 (तीन करोड़ नब्बे लाख) लीटर नीरा का उत्पादन संभावित है तथा जिसमें करीब 20,000 (बीस हजार) टैपर्स की भूमिका होगी।

i. पेड़ मालिक द्वारा अपने स्वामित्व वाले पेड़ों की सूची अनुज्ञप्ति प्राप्त टैपर के माध्यम से समर्पित की जाएगी। नीरा उत्पादन पर प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा। पेड़ मालिक को पेड़ के एवज में ताड़ मौसम में निर्धारित दर पर भुगतान किया जाएगा।

ii. पेड़ से नीरा रस निकालने का कार्य मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग से अनुज्ञप्ति प्राप्त टैपरों के अलावा किसी अन्य माध्यम से नहीं की जा सकेगी।

iii. पेड़ मालिक ताड़ी उत्पादन करते हुए पाये जाने पर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई के भागी होंगे।

iv. टैपर्स के साथ स्वेच्छा से नीरा रस निकालने हेतु नीरा नियमावली में प्रावधानित विहित प्रपत्र में एकरारनामा करना होगा।

i. विहित प्रपत्र में विभाग से नीरा अनुज्ञप्ति प्राप्त करना। ii. जीविका नीरा उत्पादक समूह में पंजीकरण करना। iii. नीरा का उत्पादन कर नीरा उत्पादक समूह/संग्रहण केन्द्र को हस्तगत करना। iv. नीरा नियमावली के अनुरूप पेड़ के मालिक के साथ विहित प्रपत्र में एकरारनामा निष्पादित करना।

i. पर्याप्त संंख्या में नीरा उत्पादक समूह का गठन करना। ii. टैपर्स को मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग से विहित प्रपत्र में नीरा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में सहयोग देना।

iii. टैपर्स को प्रशिक्षित करना। iv. ताड़ के पेड़ का चिन्हीकरण कराना। v. नीरा संग्रहण/बिक्री हेतु पर्याप्त संख्या में नीरा उत्पादक समूह/बिक्री केन्द्र की स्थापना। vi. टैपरवार नीरा संग्रहण/नीरा बिक्री का लेखा संधारण एवं दैनिक अनुश्रवण। vii. ताड़ पेड़ के मालिक एवं टैपर्स को देय राशि का भुगतान करना। viii. नीरा उत्पादन में वृद्धि एवं रोजगार सृजन हेतु पंचायत स्तर पर योजना का प्रचार-प्रसार करना।

i. टैपर्स के पक्ष में जाँचोपरान्त नीरा अनुज्ञप्ति निर्गत करना। ii. पेड़ों का चिन्हीकरण करने के लिए जीविका को राशि उपलब्ध कराना। iii. योजना की प्रगति का अनुश्रवण करना। iv. जीविका को संसाधन केन्द्र, प्रचार प्रसार, प्रशिक्षण, अनुसंधान आदि हेतु राशि उपलब्ध कराना।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 माच(cid:91) 2025

i. योजना की प्रभावी समीक्षा एवं मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तर पर बिहार राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSBCL) के माध्यम से एक कार्यान्वयन समिति का गठन किया जायेगा।

ii. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर योजना की प्रगति का अनुश्रवण किया जाएगा। जिला के सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/अधीक्षक मद्यनिषेध पर योजना के सफल कार्यान्वयन का दायित्व रहेगा।

iii. योजना के प्रभावी कार्यन्वयन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल और एम.आई.एस. जीविका एवं BSBCL द्वारा विकसित किया जाएगा।

iv. योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित नीतियाँ और प्रक्रियाएँ मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा जीविका एवं BSBCL से विमर्शोपरान्त तय की जायेंगी।

v. जीविका द्वारा लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन की व्यवस्था की जायेगी। vi. यह योजना प्रांरभिक रूप से एक वर्ष (2025-26) के लिए लागू की जायेगी। एक वर्ष के पश्चात्‌ इस योजना की उपलब्धियों की समीक्षा एवं आकलन कर इसे भविष्य में विस्तारित करने के बिंदु पर विचार किया जाएगा।

नीरा अनुज्ञप्ति प्राप्त टैपर्स की संख्या लगभग 20,000 है। प्रत्येक टैपर औसतन 10 ताड़ पेड़ से प्रति दिन नीरा निकालते हैं। इस प्रकार टैप किये जा रहे पेड़ों की संख्या 2,00,000 को आधार मानते हुए अनुमानित व्यय की गणना निम्न प्रकार हैः- i

1. पेड़ मालिक को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि (@3/- रू0 प्रति लीटर) 3,90,00,000 ली0 (तीन करोड़ नब्बे लाख बल्क ली0 नीरा उत्पादन) (3,90,00,000x3)=11,70,00,000 रुपये (11.70 करोड़)
2 टैपर्स को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि (@8/- रू0 प्रति लीटर) 3,90,00,000 ली0 (तीन करोड़ नब्बे लाख बल्क लीटर नीरा उत्पादन) (3,90,00,000 x 8)=31,20,00,000 रुपये (31.20 करोड़ रुपये)
i
(अनुमानित)
1. ताड़ के पेड़ का चिन्हीकरण एवं गणना की प्रक्रिया में व्ययगत राशि (@30 रू0 प्रति पेड़) 2,00,000 (दो लाख पेड़) (2,00,000x30)=60,00,000/-रू0 (0.60 करोड़)
2. नीरा संग्रह के लिए आइस-बॉक्स /फ्रीजर/अन्य उपकरण आदि की व्यवस्था हेतु -- 3,00,00,000/-रू0 (3.00 करोड़)
3. प्रचार-प्रसार/प्रशिक्षण आदि के लिये राशि (वार्षिक) -- 2,00,00,000/-रू0 (2.00 करोड़)
4. अनुसंधान एवं नए प्रयोग हेतु राशि (वार्षिक) -- 2,00,00,000/-रू0 (2.00 करोड़)
5. प्रशासनिक व्यय एवं योजना क े प्रबंधन/अनुश्रवण हेतु -- 6,00,00,000/-रू0 (6.00 करोड़)
ii
5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 माच(cid:91) 2025

(42.90 करोड़ रुपय 13.60 करोड रुपये) = 56.50

संभावित है जिसका विभागीय बजट शीर्ष में अलग से उपबंध कराया जाएगा। ————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय, (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 208-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 26 March 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-03-26.208/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-03-26.208.