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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 27 March 2025

Published 27 March 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-03-27.209
Languages
English, Hindi
;बपकरू201द्ध 0;बपकरू547द्ध0-40

;बपकरू464द्ध

असाधारण अंक

;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध

6 ;बपकरू287द्ध 1947 ;0द्ध

;0 209द्ध , ;बपकरू232द्ध , 27 ;बपकरू91द्ध 2025

सं॰ सं॰ ,e&4&26/2013—3515/foŒ

वित्त विभाग

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संकल्प

26 मार्च 2025

fo"k;%&संचालन शुल्क (Centage) के निर्धारण के सम्बन्ध में । राज्य में विकास कार्यो की गतिशीलता बनाये रखने एवं निर्माण कार्यों को ससमय सुगमतापूर्वक सम्पादित करने के उद्देश्य से कतिपय विभागों के अधीन बोर्ड/निगम की परिकल्पना एवं स्थापना हुई, जो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त राशि से कार्य सम्पादित कराते हैं । इस प्रकार की सेवा प्रदान करने के प्रतिफल के रूप में बोर्ड/निगम को निर्माण कार्य/योजना/परियोजना की मूल प्राक्कलित राशि के परिपे्रक्ष्य में Centage प्रदान किया जाता है, जिसकी दरें वित्त विभागीय अधिसूचना सं॰-653 दिनांक-25.01.2016 (यथा, अनुलग्नक-1) द्वारा निम्नवत्‌ प्रभावी हैः-

क्र॰ कार्य की लागत Centage की दर
1. परियोजना लागत 10 करोड़ रूपये तक 7%
2. परियोजना लागत 10 करोड़ रूपये से अधिक एवं 100 करोड़ रूपये तक 10 करोड़ रूपये तक 7% 10 करोड़ रूपये से अधिक एवं 100 करोड़ रूपये तक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 5%
3. परियोजना लागत 100 करोड़ रूपये से अधिक 10 करोड़ रूपये तक 7% 10 करोड़ रूपये से अधिक एवं 100 करोड़ रूपये तक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 5% 100 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 1%
2. संदर्भित अधिसूचना की कंडिका-iii में यह भी स्पष्ट किया गया है कि Centage का दर मूल प्राक्कलन की राशि पर देय होगा न कि संशोधित प्राक्कलन पर । कालांतर में वित्त विभागीय पत्रांक-8233 दिनांक-18.09.2023 द्वारा Centage की राशि से ही बोर्ड/निगम को GST की वैधानिक देयता/दायित्व का भुगतान किये जाने संबंधी स्पष्टीकरण (Clarification) भी संसूचित किया गया । 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 27 ;बपकरू91द्धए 2025

3. सम्प्रति कतिपय प्रशासी विभाग के स्तर सेे निर्माण कार्य/योजना/परियोजना में मूल प्राक्कलित राशि से कम वास्तविक व्यय होने की स्थिति में Centage के दर की अनुमान्यता के संबंध में परामर्श मांगा जा रहा है । इसके अलावा कतिपय विभागों द्वारा Centage की राशि के भुगतान के क्रम में Centage की राशि के निर्धारण एवं GST की राशि के निर्धारण के संबंध में भी परामर्श की अपेक्षा की गई है ।

4. अतएव सम्यक विचारोपरांत Centage के निर्धारण के संबंध में निम्न निर्णय संसूचित किये जाते हैंः- I. बोर्ड/निगम द्वारा निर्माण कार्य/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन के क्रम में Centage के निर्धारण की अधिकतम सीमा पूर्ववत मूल प्राक्कलित राशि होगी, परंतु मूल प्राक्कलित राशि से कम व्यय होने की स्थिति में वास्तविक व्यय के आधार पर Centage की राशि का निर्धारण होगा।

II. वित्त विभागीय अधिसूचना सं0-653 दिनांक-25.01.2016 (कंडिका-i) द्वारा निर्धारित Centage की दरें यथावत रहेंगी ।

III. Centage के रूप में प्राप्त राशि से ही बोर्ड/निगम द्वारा GST एवं अन्य वैधानिक देयता/दायित्व का भुगतान किया जायेगा एवं इस क्रम में कोई अतिरिक्त राशि अनुमान्य नहीं होगी तथा GST की दर परिवर्तित होने के स्थिति में भी Centage की दरें अप्रभावी रहेगी। 5. उदाहरणस्वरूप यदि किसी निर्माण कार्य/योजना/परियोजना की प्राक्कलित राशि/वास्तविक व्यय 10 करोड़ रूपये हो तो उस पर 7% की दर से Centage की राशि 70 लाख रूपये अनुमान्य होगी एवं उक्त Centage की राशि पर 18% की दर से GST की राशि 12.60 लाख रूपये होगी । इस प्रकार Centage के रूप में प्राप्त उक्त 70 लाख रूपये से ही GST की देयता 12.60 लाख रूपये का भुगतान किया जायेगा तथा शेष 57.40 लाख रूपये संबंधित बोर्ड/निगम की होगी। GST की दर परिवर्तित होने की स्थिति में भी Centage की दर अपरिवर्तित रहेगी तथा अनुमान्य Centage की राशि से ही GST की देयता का भुगतान करना होगा।

6. पूर्व में निर्गत सभी संकल्प/दिशा-निर्देश/आदेश इस संकल्प के निर्गत की तिथि से इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे । आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार को भेजी जाय ।

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(cid:466)बहार गजट (असाधारण) 209-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 ।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 27 March 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-03-27.209/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-03-27.209.