असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 7 चै(cid:287) 1947 (श0)
(सं0 पटना 217) पटना, शु(cid:272)वार, 28 माच(cid:91) 2025 foÙk foHkkx ——— vf/klwpuk 13 ekpZ 2025 —भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(I) सहपठित 243(Y) के अनुपालन में तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की घारा 168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की घारा 71 के प्रावधानाें के अन्तर्गत राज्यपाल, श्री अशोक कुमार चौधरी, (सेवानिवृत्त भा॰प्र॰से॰(1972)) की अध्यक्षता में सप्तम् राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित दो अन्य सदस्य शामिल होंगे।
(I) सदस्य-श्री अनिल कुमार, (सेवानिवृत्त बि॰प्र॰से॰-कोटि क्रमांक-223/2011) (II) सदस्य-डॉ॰ कुमुदिनी सिन्हा, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र संकाय, पटना विश्वविद्यालय। 2. आयोग पंचायतों (जिला परिषद्, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों) एवं नगरपालिकाओं (नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा एवं निम्न विषयों के संबंध में अनुशंसाएँ देगा :-
(क) वैसे सिद्धांत, जो निम्नांकित को विनियमित करेंगेः-
(i) राज्य, राज्य पंचायतों (जिला परिषद्, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों) के बीच सरकार द्वारा उद्ग्रहण योग्य ऐसे कर, शुल्क तथा फीस के शुद्ध आगम का वितरण तथा ऐसे आगम का पंचायतों (जिला परिषद्, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों) एवं नगरपालिकाओं (नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों) के बीच उनके अपने-अपने अनुपात के अनुसार वितरण,
(ii) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को सौपें जाने वाले या उनके द्वारा विनियोजित किए जानेवाले कर, शुल्क एवं फीस का अवधारण,
(iii) राज्य के संचित निधि से पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को दिया जाने वाला सहायता अनुदान, 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 माच(cid:91) 2025 3. आयोग संदर्भित विषयों पर 31 मार्च 2026 तक अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराएगा। 4. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाओं का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा। 5. आयोग संचालन के लिए अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा। 6. आयोग को सचिवालीय सहायता वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,