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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 April 2025

Published 02 April 2025

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-04-02.14
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 12 चैत्र 1947 (श0) सं(cid:201)या 14 पटना, बुधवार, ———————— 2 अप्रील 2025 (ई0) भाग-1— नियुक्ति, inLFkkiu, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 02-34 भाग-1-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची i`"B

i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक,उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA 35-51 पूरक

---

पूरक-क

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(cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 2

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत

सूचनाएं। —————

वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचना

31 मार्च 2025

सं0 6/नि0प्रति0नियु0-01-01/2024-वा0-कर0-1549--विभागीय अधिसूचना संख्या-655, दिनांक- 07.02.2024 द्वारा बिहार वित्त सेवा के 67वीं बैच के 21 पदाधिकारियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण औपबंधिक रूप से नियुक्ति की गयी। उक्त नवनियुक्त पदाधिकारियों में से निम्नांकित 05 परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जो अनुकूल हैः-

क्र0 सं0 पदाधिकारी का नाम संयुक्त मेधा क्रमांक ग ृह जिला जन्म तिथि वर्तमान पदस्थापन
1 2 3 4 5 6
1 आनन्द कुमार, परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त। 67 पटना 25.12.1988 फारबिसगंज अंचल, फारबिसगंज।
2 मो0 सोहैब जमाँ परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त। 69 पटना 12.08.1992 औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद।
3 पूर्णिमा कुमारी साव परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त। 73 सिवान 10.03.1995 जहानाबाद अंचल, जहानाबाद।
4 सौम्या पाण्डेय परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त। 114 भोजपुर 02.10.1991 दरभंगा अंचल-2, दरभंगा।
5 प्रभा शंकर मिश्र, परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त। 1426 सहरसा 0 5.01.1988 सारण अंचल-2, छपरा।

द्वारा की गयी औपबंधिक नियुक्ति को नियमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ज्योति प्रकाश, अवर सचिव।

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23 tuojh 2025

सं0 3/स्था॰(6) 03/2022-334--निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्राांक 454, दिनांक 16.01.2025 के आलोक में श्रीमती स्मिता सिन्हा बि॰प्र॰से॰, संयुक्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय मुख्य निगरानी पदाधिकारी नामित किया जाता है। इनका मोबाईल नं॰-9334244325 एवं e-Mail [email protected] है।3 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 2- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

xhrk flag] अपर सचिव।

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पटना उच्च न्यायालय

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अधिसूचनाएं

16 दिसम्बर 2024

सं0 1207 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का संगत अनुभाग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी का नाम जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किए गए हैं। जिला का नाम
1 2 3 4
1. सुश्री ईशा राज, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी- सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), समस्तीपुर अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) बेतिया स) पश्चिमी चम्पारण, बेतिया पश्चिमी चम्पारण
2. श्री अजय कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी- सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बगहा (पश्चिमी चम्पारण) अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) बेतिया स) पश्चिमी चम्पारण, बेतिया पश्चिमी चम्पारण

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 16th December 2024

No. 1207 A:--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no.3 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / corresponding section of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court are pleased to confer upon the Officers named below, the powers of Judicial Magistrate 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division) for the district noted against their names in column no. 4 of the table.

(cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 4
Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting a) Designation at the new station b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer. Name of the District
1 2 3 4
1. Ms. Isha Raj, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Samastipur (a) Judicial Magistrate (b) Bettiah (c) West Champaran at Bettiah West Champaran
2. Sri Ajay Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Bagaha (West Champaran) (a) Judicial Magistrate (b) Bettiah (c) West Champaran at Bettiah West Champaran

By order of the High Court, P. K. Malik, Registrar General.

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19 दिसम्बर 2024

सं0 1210 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में और तालिका के कॉलम संख्या-4 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) नियुक्त किया जाता है।

क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान 1. नए स्थान का पदनाम 2. साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान 3. जजी का नाम जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किए गए हैं। स्थानांतरण की श्रृ खला ं
1 2 3 4
1. सुश्री शिखा कुमारी अनुमंडल न्यायिक पदाधिकारी हाजीपुर (अ) अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) (ब) हाजीपुर (स) वैशाली जब तक उनकी अध्ययन अवकाश समाप्त नहीं हो जाती है, उसे कोई रिकॉर्ड नहीं सौपा जाए।

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 19th December 2024

No. 1210 A:--The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Additional Civil Judge (Junior Division) in the Judgeship and stationed mentioned in column no.3 and in the chain indicated in column no. 4 of the table.

5 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025
Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting 1. Designation at the new station 2. Place where the officer is to be ordinarily stationed at. 3. Name of the Judgeship in which appointed3 Chain of Transfer
1 2 3 4
1. Ms. Shikha Kumari S.D.J.M., Hajipur (a) Additional Civil Judge (Jr. Div.) (b) Hajipur (c) Vaishali She will not be assigned any record till her study leave expires.

By order of the High Court, P. K. Malik, Registrar General.

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19 दिसम्बर 2024

सं0 1209नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में नामित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारी को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान, जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे, पर स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

क्रम सं0 पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित) अ) नये स्थान पर पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ स्थानांतरण के उपरांत पदस्थापित किया जाता है
1 2 3
1. सुश्री निवेदिता कुमारी असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जहानाबाद। (प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, जहानाबाद) अ) असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) ब) जहानाबाद स) जहानाबाद

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 19th December 2024

No. 1209 A:--The Judicial officer of the rank of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table against her name.

(cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 6
Sl. No. Name of the officer, designation and present place of posting (with Judgeship) (a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which transferred and posted
1 2 3
(a) Ms. Nivedita Kumari Civil Judge (Sr. Div.)-cum-A.C.J.M., Jehanabad. (Principal Magistrate, J.J.B., Jehanabad) a) Civil Judge (Senior Division) b) Jehanabad c) Jehanabad

By order of the High Court, P. K. Malik, Registrar General.

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19 दिसम्बर 2024

सं0 1211 नि0 ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका स्तम्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं।

पुनः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का संगत अनुभाग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दंडाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को निम्न तालिका के स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है, और

पुनः उसी दण्ड प्रक्रिया की धारा 12 की उपधारा (3) (अ)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का संगत अनुभाग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन पदाधिकारी को इसी तालिका के स्तंभ-5 में उनके नाम के सामने उल्लिखित अनुमंडल के लिए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी भी पदांकित किया जाता है।

क्रम सं0 पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किए गये हैं। जिला का नाम अनुमंडल का नाम
1. 2. 3. 4. 5.
1 श्री राहुल दत्त, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी- सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), भागलपुर। (अ) न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) हाजीपुर (स) वैशाली वैशाली हाजीपुर

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 19th December 2024

No. 1211 A:--The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is hereby transferred and posted as Judicial Magistrate in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section 11 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / corresponding section of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court is pleased to confer upon the officer named below, the powers of a Judicial Magistrate lst Class for the District noted against his name in column no.4 of the table, and

In exercise of the powers conferred under Sub Section (3) (a) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code / corresponding section of Bharatiya Nagarik7 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 Suraksha Sanhita, 2023, the Officer is designated as the Sub-Divisional Judicial Magistrate for the Sub-Division noted against his name in column no.5 of the said table.

Sl. No. Name of the Officer, designation and place of present posting. (a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer. Name of the District Name of the Sub-Division
1. 2. 3. 4. 5.
1. Sri Rahul Dutta, J.M. 1st Class- cum-Addl. Civil Judge (Junior Division), Bhagalpur (a) Judicial Magistrate (b) Hajipur (c) Vaishali Vaishali Hajipur

By order of the High Court, P. K. Malik, Registrar General.

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21 दिसम्बर 2024

सं0 1262 नि0ः--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का संगत अनुभाग के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीशों (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की भी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी/स्थान सहित जिला का नाम
1. 2. 3.
1. सुश्री सुधा रानी, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बाढ़ (पटना) पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 21st December 2024

No. 1262 A:--In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / corresponding section of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court is pleased to confer upon the Civil Judges (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class also for the district noted against her name in column no. 3 of the table.

Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting along with Judgeship / Station Name of the District
1. 2. 3.
1. Ms. Sudha Rani, Civil Judge (Jr. Division), Barh (Patna) Patna

By order of the High Court, P. K. Malik, Registrar General.

(cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 8

18 नवम्बर 2024

सं0 1100 नि0ः--अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री उज्ज्वल कुमार सिन्हा, प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय), अररिया की सेवाएँ, सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधि आयोग, पटना के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से, (ह0)/अस्पष्ट, प्र0 महानिबंधक।

The 18th November 2024

No. 1100 A:--On being relieved of his present assignment, the services of Sri Ujjwal Kumar Sinha, Principal Judge (Family Court), Araria are placed at the disposal of the State Government in the General Administration Department, Patna for his appointment to the post of Member Secretary, Bihar State Law Commission, Patna, on deputation basis for a maximum period of three years.

By order of the High Court, (Sd.) Illegible, Registrar General I/c.

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20 नवम्बर 2024

सं0 1104 नि0ः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का संगत अनुभाग के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीशों (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की भी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित जिला का नाम
1. 2. 3.
1. सुश्री उर्मिला आर्य, असैनिक न्यायिक (कनीय कोटि), अरवल (जहानाबाद) अरवल
2. श्री नवीन कुमार, असैनिक न्यायिक (कनीय कोटि), मसौढ़ी (पटना) पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 20th November 2024

No. 1104 A:--In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / corresponding section of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court is pleased to confer upon the Civil Judges (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of Judicial Magistrate of the 1st Class also for the District noted against their name in column no. 3 of the table.

Sl. No. Name of the Officers with designation and present place of posting along with Judgeship / Station Name of the District
1. 2. 3.
1. Ms. Urmila Arya, Civil Judge (Junior Division), Arwal (Jehanabad) Arwal
2. Sri Navin Kumar, Civil Judge (Junior Division), Masaurhi (Patna) Patna
9 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025

By order of the High Court, P. K. Malik, Registrar General.

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23 नवम्बर 2024

सं0 1108 नि0ः--निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोटि के पदाधिकारियों को, तालिका के स्तंभ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करने हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित। अ) नए स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ स्थानांतरित किये गये हैं।
1. श्री रवि रंजन मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज। अ) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ब) अरवल स) जहानाबाद
2. श्री राजेश कुमार वर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद। अ) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ब) अरवल स) जहानाबाद

उच्च न्यायालय के आदेश से, दीपांकर पाण्डेय, महानिबंधक प्र0।

The 23rd November 2024

No. 1108 A ः--The District and Additional Sessions Judges, named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as District and Additional Sessions Judges in the Judgeship to be stationed ordinarily at the places mentioned in column no. 3 of the table against their respective names : -

Sl. No. Name of the Officers with designation and present place of posting with Judgeship. (a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at (c) Name of the Judgeship in which posted on transfer
1. 2. 3.
1. Sri Ravi Ranjan Mishra, D.A.J. Gopalganj (a) District and Additional Sessions Judge (b) Arwal (c) Jehanabad
2. Sri Rajesh Kumar Verma, D.A.J., Jehanabad (a) District and Additional Sessions Judge (b) Arwal (c) Jehanabad

By order of the High Court, D. Pandey, Registrar General I/C.

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23 नवम्बर 2024

सं0 1110 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी नियुक्त किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का संगत अनुभाग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका में उल्लिखित10 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम

क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी का नाम जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किए गए हैं। जिला का नाम
1 2 3 4
1. श्री गौरव तिवारी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) अ) न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ब) मोहनिया स) कैमूर कैमूर
2. श्री मनिष रंजन, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) अ) न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ब) बेनीपट्‌टी स) मधुबनी मधुबनी

उच्च न्यायालय के आदेश से, दीपांकर पाण्डेय, महानिबंधक प्र0।

The 23rd November 2024

No. 1110 Aः--The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate 1st Class in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no.3 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / corresponding section of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court is pleased to confer upon the Officers named below, the powers of Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against their names in column no. 4 of the table.

Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting a) Designation at the new station b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at. c ) Name of the Judgeship in which appointed on transfer. Name of the District
1 2 3 4
1. Sri Gaurav Tiwari, J.M. 2nd Class, Muzaffarpur (E) (a) Judicial Magistrate (b) Mohania (c) Kaimur at Bhabhua Kaimur
2. Sri Manish Ranjan, J.M. 2nd Class, Muzaffarpur (W) (a) Judicial Magistrate (b) Benipatti (c) Madhubani Madhubani

By order of the High Court, D. Pandey, Registrar General I/C.

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23 नवम्बर 2024

सं0 1111 नि0ः--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का संगत अनुभाग के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीशों (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की भी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।11 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025

क्रम संख्या पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जिला का नाम
1. 2. 3.
1. सुश्री स्विटी कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) मुजफ्फरपुर
2. सुश्री भावना नंदा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना पटना
3. श्री राघव, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, दरभंगा दरभंगा
4. सुश्री स्नेहा सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर
5. सुश्री पायल मिश्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, छपरा सारण
6. श्री मानवेन्द्र सिंह न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बक्सर बक्सर
7. श्री कुमार नरूण, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बक्सर बक्सर
8. सुश्री शिवप्रिया, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) मुजफ्फरपुर
9. श्री एश्वर्या प्रताप सिंह राठौर, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, छपरा सारण
10. श्री गौरव तिवारी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) {मोहनिया (कैमूर) स्थानांतरण आदेश के तहत} कैमूर
11. श्री नवनीत कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बांका बांका
12. श्री ऋषि कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
13. सुश्री कुमारी अनामिका डगर, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, दानापुर पटना
14. श्री सुधांशु रंजन सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, आरा भोजपुर
15. सुश्री सदफ मुस्तफा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, आरा भोजपुर
16. श्री अश्विनी कुमार राय, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, गया गया
17. श्री पियुष चावला, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, गया गया
18. सुश्री ऐश्वर्या दीप, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, दानापुर पटना
19. श्री राज प्रशर, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, आरा भोजपुर
20. सुश्री स्मृति, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, गोपालगंज गोपालगंज
21. श्री अतुल रत्ना, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, आरा भोजपुर
22. श्री दिव्या दुर्गेश सिन्हा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, समस्तीपुर समस्तीपुर
23. श्री अभिनव कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सहरसा सहरसा
24. श्री अम्बुज कुमार दुबे, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, भागलपुर भागलपुर
25. श्री यतेन्द्र सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, छपरा सारण
26. श्री कार्तिकेय केसरवनी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, छपरा सारण
27. श्री सन्नी गौरव, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बिहारशरीफ नालन्दा
28. श्री शिवम प्रताप सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सीवान सीवान
29. श्री आशुतोष गौतम, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सीवान सीवान
30. सुश्री ऋचा भारद्वाज, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, दानापुर पटना
31. श्री सानू कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बेगूसराय बेगूसराय
32. श्री प्रशांत त्रिपाठी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, छपरा सारण
33. श्री गौरव कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, छपरा सारण
34. सुश्री वगीशा सुशान, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना पटना
35. श्री प्रभात कुमार चौधरी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, समस्तीपुर समस्तीपुर
36. श्री मनीष रंजन, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) {बेनीपट्‌टी (मधुबनी) स्थानांतरण आदेश के तहत} मधुबनी
37. सुश्री श्रेया कुशवाहा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, दानापुर पटना
38. सुश्री अर्चिता सिन्हा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, दानापुर पटना
39. श्री मनी शंकर मणि, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) मुजफ्फरपुर
40. श्री आकाश कुमार यादव, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, रोहतास, सासाराम रोहतास
41. श्री विकास कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सीवान सीवान
42. श्री मोहम्मद सुहेल, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना सिटी पटना
43. सुश्री प्राची आचार्य, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) मुजफ्फरपुर
44. श्री सुनील कुमार वर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, शेखपुरा शेखपुरा
45. श्री देवेश मिश्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
46. सुश्री पूनम तिवारी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, गया गया
47. सुश्री पूजा सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, गया गया
48. श्री गौरव सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
49. श्री राकेश रंजन, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, छपरा सारण
50. श्री चंदन कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बक्सर बक्सर
51. श्री शम्स तबरेज, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बेतिया पश्चिमी चम्पारण
52. श्री अमित कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पूर्णियाँ पूर्णियाँ
53. सुश्री अग्रिमा शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, दानापुर पटना
54. श्री अक्षय नारंग, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, गया गया
55. श्री पियुष प्रसन्न, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, समस्तीपुर समस्तीपुर
56. सुश्री नैना जिंदल, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना सिटी पटना
57. श्री कमलेश कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, खगड़िया खगड़िया
58. सुश्री मारिया खान, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना सिटी पटना
59. श्री अभिषेक पनवार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना पटना
60. श्री वेद प्रकाश तिवारी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, गोपालगंज गोपालगंज
61. सुश्री निष्ठा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुंगेर मुंगेर
62. श्री दीवानन्द झा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मधुबनी मधुबनी
63. श्री शिवांग श्रीवास्तवा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, गया गया
64. सुश्री संचिता चौधरी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, दानापुर पटना
65. श्री शलभ शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बक्सर बक्सर
66. सुश्री अनम सिद्‌दकी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना सिटी पटना
67. सुश्री किरण कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, समस्तीपुर समस्तीपुर
68. सुश्री अनवरा खातून, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, गया गया
69. श्री तौशीफूल हक अंसारी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
70. सुश्री सलोनी कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, भागलपुर भागलपुर
71. श्री शुभंकर शुक्ला, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, औरंगाबाद औरंगाबाद
72. श्री पप्पु कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बेतिया पश्चिमी चम्पारण
73. श्री आलोक कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बेगूसराय बेगूसराय
74. श्री निशांत रंजन, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, हिलसा नालन्दा
75. सुश्री आवृति नैथनी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना पटना
76. सुश्री अयोनिजा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना पटना
77. सुश्री मोनिका वर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, भागलपुर भागलपुर
78. सुश्री शैल कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) मुजफ्फरपुर
79. श्री अभिनव कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सीतामढ़ी सीतामढ़ी
80. श्री दिवेश कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, हिलसा नालन्दा
81. श्री शुभम कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सीवान सीवान
82. सुश्री स्नेहा सुमन, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) मुजफ्फरपुर
83. सुश्री नेहा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, भागलपुर भागलपुर
84. श्री आदित्य आनंद, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, नवादा नवादा
85. श्री रूपेश कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, गोपालगंज गोपालगंज
86. सुश्री अंशु कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना पटना
87. सुश्री हरि प्रिया, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, हाजीपुर वैशाली
88. सुश्री रूचि सिन्हा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना पटना
89. श्री दीपक कुमार सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बिक्रमगंज रोहतास
90. श्री हिंगकेश, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, कटिहार कटिहार
91. श्री सैयद अमीर अली, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बाढ़ पटना
92. श्री राजीव कुमार सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बेतिया पश्चिमी चम्पारण
93. श्री चेतन आनंद, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सुपौल सुपौल
94. श्री हसन तबरेज, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सहरसा सहरसा
95. श्री नदीम अहमद, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बेतिया पश्चिमी चम्पारण
96. श्री संतोष कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, गोपालगंज गोपालगंज
97. श्री नरेश कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मधुबनी मधुबनी
98. श्री ओम प्रकाश, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बेगूसराय बेगूसराय
99. श्री मो0 क्यूमरूज्जमन, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, नवादा नवादा
100. सुश्री ऐश्वया प्रिया, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) मुजफ्फरपुर
101. श्री मृणाल आर्यन, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, जमुई जमुई
102. सुश्री पल्लवी वर्षा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बिहारशरीफ नालन्दा
103. सुश्री अकांक्षा आनंद, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बिहारशरीफ नालन्दा
104. श्री आशुतोष कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मसौढ़ी पटना
105. श्री मो0 शारिक रहमन, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, झंझारपुर मधुबनी
106. सुश्री अर्पिता सिन्हा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) मुजफ्फरपुर
107. सुश्री प्रिया कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बेतिया पश्चिमी चम्पारण
108. सुश्री शाम्भवी वत्स, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
109. सुश्री इल्याना ऐश्वर्या किरण, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
110. सुश्री कुमारी निवेदिता, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सीतामढ़ी सीतामढ़ी
111. श्री रोहित, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बेगूसराय बेगूसराय
112. सुश्री प्रीति कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, कटिहार कटिहार
113. श्री मो0 कामरान, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, अररिया अररिया
114. सुश्री शिखा प्रिया, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, छपरा सारण
115. श्री शशांक कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, खगड़िया खगड़िया
116. सुश्री अपराजिता आनंद, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना पटना
117. श्री सौरभ कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, रोसड़ा समस्तीपुर
118. श्री निखिल कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, नवादा नवादा
119. सुश्री अर्चना कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) मुजफ्फरपुर
120. श्री पियूष रंजन, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) मुजफ्फरपुर
121. श्री प्रदीप कुमार रवि, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पूर्णियाँ पूर्णियाँ
122. श्री भवेश चंद्र, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) मुजफ्फरपुर
123. श्री अनुराग वर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, गोपालगंज गोपालगंज
124. श्री कुमार विक्रम आदित्य, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, हिलसा नालन्दा
125. सुश्री अनन्या, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुंगेर मुंगेर
126. श्री अजिताभ, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बेगूसराय बेगूसराय
127. सुश्री फसीहा नाज फात्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) मुजफ्फरपुर
128. सुश्री कुमारी सौम्या, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सीवान सीवान
129. श्री अभिषेक कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, समस्तीपुर समस्तीपुर
130. सुश्री कुमारी प्रीति, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, अररिया अररिया
131. श्री उमा कान्त कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सीतामढ़ी सीतामढ़ी
132. श्री अभिषेक कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सीतामढ़ी सीतामढ़ी
133. श्री मानस सोनवाला, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सीतामढ़ी सीतामढ़ी
134. सुश्री साक्षी प्रखर, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना पटना
135. श्री रत्नेश मांझी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, दरभंगा दरभंगा
136. श्री आशीष कुमार सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, शेरघाटी गया
137. श्री अभिनव राज, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, गया गया
138. श्री दीपक कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, अरवल अरवल
139. श्री शादाब समर गौस, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, अररिया अररिया
140. श्री मुकेश कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, अररिया अररिया
141. सुश्री दीक्षा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, भागलपुर भागलपुर
142. सुश्री अंजली कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) मुजफ्फरपुर
143. श्री मनीष कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, लखीसराय लखीसराय
144. सुश्री सलेहा सबीहा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, दानापुर पटना
145. सुश्री शालिनी किरण, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बेगूसराय बेगूसराय
146. श्री अमित कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मंझौल बेगूसराय
147. सुश्री अकांक्षा कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, लखीसराय लखीसराय
148. श्री क्षीतिज अनुपम, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बांका बांका
149. श्री मो0 रमीजूर रहमन, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, किशनगंज किशनगंज
150. श्री विजय कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बांका बांका
151. सुश्री सुप्रिया शेखर, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) मुजफ्फरपुर
152. श्री जुबैर अहमद, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, गया गया
153. श्री तारिक शमीम, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बगहा पश्चिमी चम्पारण
154. सुश्री कुमारी शिप्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) मुजफ्फरपुर
155. सुश्री कुसुम शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, छपरा सारण
156. श्री पंकज कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बीरपुर सुपौल
157. श्री विकास गौरव, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, छपरा सारण
158. श्री अनंत कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, छपरा सारण
159. सुश्री मोनिका राज लक्ष्मी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना पटना
160. श्री जय प्रकाश महतो, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बाढ़ पटना
161. सुश्री स्वर्णा नारायण, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पूर्णियाँ पूर्णियाँ
162. श्री सुमित कुमार सुमन, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, लखीसराय लखीसराय
163. श्री अनुराग, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, हिलसा नालन्दा
164. श्री सौरभ कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, खगड़िया खगड़िया
165. श्री पवन कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पुपरी सीतामढ़ी
166. श्री प्रभात, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, अररिया अररिया
167. श्री नारायण ठाकुर, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, कटिहार कटिहार
168. श्री अनिमेश रंजन, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, जमुई जमुई
169. श्री अजय कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बगहा पश्चिमी चम्पारण
170. श्री अजीत कुमार शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, कटिहार कटिहार
171. सुश्री नुपूर प्रियदर्शी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, छपरा सारण
172. सुश्री नेहा कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना पटना
173. सुश्री अनुशा राज, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना पटना
174. श्री अहसन रशीद, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, जमुई जमुई
175. सुश्री शगुफ्ता शाहीन, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, नौगछिया भागलपुर
176. श्री सत्य प्रकाश, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मसौढ़ी पटना
177. श्री नफीस कामरान, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मधेपुरा मधेपुरा
178. सुश्री अतुल्या स्तुति, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, छपरा सारण
179. सुश्री सौम्या सुमन, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, छपरा सारण
180. सुश्री चित्रा कुंदन, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, छपरा सारण
181. श्री सुबोध कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मधेपुरा मधेपुरा
182. सुश्री रत्ना कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, छपरा सारण
183. श्री अमित कुमार आर्यन, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बाढ़ पटना
184. श्री नवीन कुमार गौतम, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मसौढ़ी पटना
185. श्री दीवाकर राम, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, हिलसा नालन्दा
186. श्री राकेश कुमार दीपक, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बिहारशरीफ नालन्दा
187. श्री रतन कुमार पासवान, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, उदा-किशुनगंज मधेपुरा
188. श्री मनोज कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बांका बांका
189. सुश्री तुलिका शंकर, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, दानापुर पटना
190. श्री मिथिलेश कुमार दास, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, अररिया अररिया
191. सुश्री श्रेया, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना पटना
192. श्री शक्तिमान भारती, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुंगेर मुंगेर
193. सुश्री अरूणिमा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना पटना
194. श्री निखिल चंद्र, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सहरसा सहरसा
195. श्री सूरज कुमार चौधरी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, उदा-किशुनगंज मधेपुरा
196. सुश्री नेहा कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, भागलपुर भागलपुर
197. सुश्री रानी चौधरी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, दरभंगा दरभंगा
198. सुश्री अनामिका कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) मुजफ्फरपुर
199. श्री अनिश कुमार प्रभात, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
(cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 12 13 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 14 15 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 16 17 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 18 19 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025

उच्च न्यायालय के आदेश से, दीपांकर पाण्डेय, महानिबंधक प्र0।

The 23rd November 2024

No. 1111 Aः--In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / corresponding section of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court is pleased to confer upon the Civil Judges (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of Judicial Magistrate of the 1st Class for the District noted against their names in column no. 3 of the table.

Sl. No. Name of the Officers with designation and present place of posting. Name of the Districts
1. 2. 3.
1. Ms. Sweety Kumari, J.M. 2nd Class, Muzaffarpur (E) Muzaffarpur
2. Ms. Bhawna Nanda, J.M. 2nd Class, Patna Patna
3. Sri Raghav, J.M. 2nd Class, Darbhanga Darbhanga
4. Ms. Sneha Singh, J.M. 2nd Class,Muzaffarpur Muzaffarpur
5. Ms. Payal Mishra, J.M. 2nd Class, Chapra Saran
6. Sri Manvendra Singh, J.M. 2nd Class, Buxar Buxar
7. Sri Kumar Narun, J.M. 2nd Class, Buxar Buxar
8. Ms. Shivpriya, J.M. 2nd Class, Muzaffarpur (E) Muzaffarpur
9. Sri Aishwarya Pratap Singh Rathore, J.M. 2nd Class, Chapra Saran
10. Sri Gaurav Tiwari, J.M. 2nd Class, Muzaffarpur (E) {under orders of transfer to Mohani (Kaimur)} Kaimur
11. Sri Navneet Kumar, J.M. 2nd Class, Banka Banka
12. Sri Rishi Kumar, J.M. 2nd Class, Motihari East Champaran
13. Ms. Km Anamika Dagar, J.M. 2nd Class, Danapur Patna
14. Sri Sudhanshu Ranjan Singh, J.M. 2nd Class, Ara Bhojpur
15. Ms. Sadaf Mustafa, J.M. 2nd Class, Ara Bhojpur
16. Sri Ashwani Kumar Rai, J.M. 2nd Class, Gaya Gaya
17. Sri Piyush Chawla, J.M. 2nd Class, Gaya Gaya
18. Ms. Aishwarya Deep, J.M. 2nd Class, Danapur Patna
19. Sri Raj Prashar, J.M. 2nd Class, Ara Bhojpur
20. Ms. Smriti, J.M. 2nd Class, Gopalganj Gopalganj
21. Sri Atul Ratna, J.M. 2nd Class, Ara Bhojpur
22. Sri Divy Durgesh Sinha, J.M. 2nd Class. Samastipur Samastipur
23. Sri Abhinav Kumar, J.M. 2nd Class, Saharsa Saharsa
24. Sri Ambuj Kumar Dubey, J.M. 2nd Class, Bhagalpur Bhagalpur
25. Sri Yatendra Singh, J.M. 2nd Class, Chapra Saran
26. Sri Kartikey Kesarwani, J.M. 2nd Class, Chapra Saran
27. Sri Sunny Gourav, J.M. 2nd Class, Biharsharif Nalanda
28. Sri Shivam Pratap Singh, J.M. 2nd Class, Siwan Siwan
29. Sri Ashutosh Gautam, J.M. 2nd Class, Siwan Siwan
30. Ms. Richa Bhardwaj, J.M. 2nd Class, Danapur Patna
31. Sri Sanu Kumar, J.M. 2nd Class, Begusarai Begusarai
32. Sri Prashant Tripathi, J.M. 2nd Class, Chapra Saran
33. Sri Gaurav Kumar, J.M. 2nd Class, Chapra Saran
34. Ms. Vageesha Sushan, J.M. 2nd Class, Patna Patna
35. Sri Prabhat Kumar Chaudhary, J.M. 2nd Class, Samastipur Samastipur
36. Sri Manish Ranjan, J.M. 2nd Class, Muzaffarpur (W) {under orders of transfer to Benipatti (Madhubani)} Madhubani
37. Ms. Shriya Kushwaha, J.M. 2nd Class, Danapur Patna
38. Ms. Archita Sinha, J.M. 2nd Class, Danapur Patna
39. Sri Mani Shankar Mani, J.M. 2nd Class, Muzaffarpur (E) Muzaffarpur
40. Sri Akash Kumar Yadav, J.M. 2nd Class, Rohtas at Sasaram Rohtas
41. Sri Vikas Kumar, J.M. 2nd Class, Siwan Siwan
42. Sri Mohd Suhail, J.M. 2nd Class, Patna City Patna
43. Ms. Prachi Acharya, J.M. 2nd Class, Muzaffarpur (E) Muzaffarpur
44. Sri Sunil Kumar Verma, J.M. 2nd Class, Sheikhpura Sheikhpura
45. Sri Devesh Mishra, J.M. 2nd Class, Motihari East Champaran
46. Ms. Poonam Tiwari, J.M. 2nd Class, Gaya Gaya
47. Ms. Pooja Singh, J.M. 2nd Class, Gaya Gaya
48. Sri Gaurav Singh, J.M. 2nd Class, Motihari East Champaran
49. Sri Rakesh Ranjan, J.M. 2nd Class, Chapra Saran
50. Sri Chandan Kumar, J.M. 2nd Class, Buxar Buxar
51. Sri Shams Tabraz, J.M. 2nd Class, Bettiah West Champaran
52. Sri Amit Kumar, J.M. 2nd Class, Purnea Purnea
53. Ms. Agrima Sharma, J.M. 2nd Class, Danapur Patna
54. Sri Akshay Narang, J.M. 2nd Class, Gaya Gaya
55. Sri Piyush Prasann, J.M. 2nd Class, Samastipur Samastipur
56. Ms. Naina Jindal, J.M. 2nd Class, Patna City Patna
57. Sri Kamlesh Kumar, J.M. 2nd Class, Khagaria Khagaria
58. Ms. Mariya Khan, J.M. 2nd Class, Patna City Patna
59. Sri Abhishek Panwar, J.M. 2nd Class, Patna Patna
60. Sri Ved Prakash Tiwari, J.M. 2nd Class, Gopalganj Gopalganj
61. Ms. Nistha, J.M. 2nd Class, Munger Munger
62. Sri Divanand Jha, J.M. 2nd Class, Madhubani Madhubani
63. Sri Shivang Srivastava, J.M. 2nd Class, Gaya Gaya
64. Ms. Sanchita Chaudhary, J.M. 2nd Class, Danapur Patna
65. Sri Shalabh Sharma, J.M. 2nd Class, Buxar Buxar
66. Ms. Anum Siddiqui, J.M. 2nd Class, Patna City Patna
67. Ms. Kiran Kumari, J.M. 2nd Class, Samastipur Samastipur
68. Ms. Anwara Khatoon, J.M. 2nd Class, Gaya Gaya
69. Sri Taushiful Haque Ansari, J.M. 2nd Class, Motihari East Champaran
70. Ms. Saloni Kumari, J.M. 2nd Class, Bhagalpur Bhagalpur
71. Sri Shubhankar Shukla, J.M. 2nd Class, Aurangabad Aurangabad
72. Sri Pappu Kumar, J.M. 2nd Class, Bettiah West Champaran
73. Sri Alok Kumar, J.M. 2nd Class, Begusarai Begusarai
74. Sri Nishant Ranjan, J.M. 2nd Class, Hilsa Nalanda
75. Ms. Aavritee Naithani, J.M. 2nd Class, Patna Patna
76. Ms. Ayonija, J.M. 2nd Class, Patna Patna
77. Ms. Monika Verma, J.M. 2nd Class, Bhagalpur Bhagalpur
78. Ms. Shail Kumari, J.M. 2nd Class, Muzaffarpur (W) Muzaffarpur
79. Sri Abhinav Kumar, J.M. 2nd Class, Sitamarhi Sitamarhi
80. Sri Divyesh Kumar, J.M. 2nd Class, Hilsa Nalanda
81. Sri Shubham Kumar, J.M. 2nd Class, Siwan Siwan
82. Ms. Sneha Suman, J.M. 2nd Class, Muzaffarpur (W) Muzaffarpur
83. Ms. Neha, J.M. 2nd Class, Bhagalpur Bhagalpur
84. Sri Aaditya Anand, J.M. 2nd Class, Nawada Nawada
85. Sri Rupesh Kumar, J.M. 2nd Class, Gopalganj Gopalganj
86. Ms. Anshu Kumari, J.M. 2nd Class, Patna Patna
87. Ms. Hari Priya, J.M. 2nd Class, Hajipur Vaishali
88. Ms. Ruchi Sinha, J.M. 2nd Class, Patna Patna
89. Sri Deepak Kumar Singh, J.M. 2nd Class, Bikramganj Rohtas
90. Sri Hreengkesh, J.M. 2nd Class, Katihar Katihar
91. Sri Sayed Aamir Ali, J.M. 2nd Class, Barh Patna
92. Sri Rajeev Kumar Singh, J.M. 2nd Class, Bettiah West Champaran
93. Sri Chetan Anand, J.M. 2nd Class, Supaul Supaul
94. Sri Hasan Tabrez, J.M. 2nd Class, Saharsa Saharsa
95. Sri Nadim Ahmad, J.M. 2nd Class, Bettiah West Champaran
96. Sri Santosh Kumar, J.M. 2nd Class, Gopalganj Gopalganj
97. Sri Naresh Kumar, J.M. 2nd Class, Madhubani Madhubani
98. Sri Om Prakash, J.M. 2nd Class, Begusarai Begusarai
99. Md. Qamruzzaman, J.M. 2nd Class, Nawadah Nawadah
100. Ms. Aishwarya Priya, J.M. 2nd Class, Muzaffarpur (W) Muzaffarpur
101. Sri Mrinal Aryan, J.M. 2nd Class, Jamui Jamui
102. Ms.Pallavi Versha, J.M. 2nd Class, Biharsharif Nalanda
103. Ms. Akansha Anand, J.M. 2nd Class, Biharsharif Nalanda
104. Sri Ashutosh Kumar, J.M. 2nd Class, Masaurhi Patna
105. Sri Md. Sharique Rahman, J.M. 2nd Class, Jhanjharpur Madhubani
106. Ms. Arpita Sinha, J.M. 2nd Class, Muzaffarpur (W) Muzaffarpur
107. Ms. Priya Kumari, J.M. 2nd Class, Bettiah West Champaran
108. Ms. Shambhavi Vats, J.M. 2nd Class, Motihari East Champaran
109. Ms. Ilyana Aishwarya Kiran, J.M. 2nd Class, Motihari East Champaran
110. Ms. Kumari Nivedita, J.M. 2nd Class, Sitamarhi Sitamarhi
111. Sri Rohit, J.M. 2nd Class, Begusarai Begusarai
112. Ms. Preity Kumari, J.M. 2nd Class, Katihar Katihar
113. Sri Md Kamran, J.M. 2nd Class, Araria Araria
114. Ms. Shikha Priya, J.M. 2nd Class, Chapra Saran
115. Sri Shashank Kumar, J.M. 2nd Class, Khagaria Khagaria
116. Ms. Aparajita Anand, J.M. 2nd Class, Patna Patna
117. Sri Saurav Kumar, J.M. 2nd Class, Rosera Samastipur
118. Sri Nikhil Kumar, J.M. 2nd Class, Nawadah Nawadah
119. Ms. Archana Kumari, J.M. 2nd Class, Muzaffarpur (E) Muzaffarpur
120. Sri Piyush Ranjan, J.M. 2nd Class, Muzaffarpur (E) Muzaffarpur
121. Sri Pradeep Kumar Ravi, J.M. 2nd Class, Purnea Purnea
122. Sri Bhavesh Chandra, J.M. 2nd Class, Muzaffarpur (E) Muzaffarpur
123. Sri Anurag Verma, J.M. 2nd Class, Gopalganj Gopalganj
124. Sri Kumar Vikram Aditya, J.M. 2nd Class, Hilsa Nalanda
125. Ms. Ananya, J.M. 2nd Class, Munger Munger
126. Sri Ajitabh, J.M. 2nd Class, Begusarai Begusarai
127. Ms. Fasiha Naaz Fatma, J.M. 2nd Class, Muzaffarpur (W) Muzaffarpur
128. Ms. Kumari Shaumya, J.M. 2nd Class, Siwan Siwan
129. Sri Abhishek Kumar, J.M. 2nd Class, Samastipur Samastipur
130. Ms. Kumari Preeti, J.M. 2nd Class, Araria Araria
131. Sri Uma Kant Kumar, J.M. 2nd Class, Sitamarhi Sitamarhi
132. Sri Abhishek Kumar, J.M. 2nd Class, Sitamarhi Sitamarhi
133. Sri Manas Sonawala, J.M. 2nd Class, Sitamarhi Sitamarhi
134. Ms. Sakshi Prakhar, J.M. 2nd Class, Patna Patna
135. Sri Ratnesh Manjhi, J.M. 2nd Class, Darbhanga Darbhanga
136. Sri Ashish Kumar Singh, J.M. 2nd Class, Sherthati Gaya
137. Sri Abhinav Raj, J.M. 2nd Class, Gaya Gaya
138. Sri Deepak Kumar, J.M. 2nd Class, Arwal Arwal
139. Sri Shadab Samar Gous, J.M. 2nd Class, Araria Araria
140. Sri Mukesh Kumar, J.M. 2nd Class, Araria Araria
141. Ms. Diksha, J.M. 2nd Class, Bhagalpur Bhagalpur
142. Ms. Anjali Kumari, J.M. 2nd Class, Muzaffarpur (E) Muzaffarpur
143. Sri Manish Kumar, J.M. 2nd Class, Lakhisarai Lakhisarai
144. Ms. Saleha Sabiha, J.M. 2nd Class, Danapur Patna
145. Ms. Shalini Kiran, J.M. 2nd Class, Begusarai Begusarai
146. Sri Amit Kumar, J.M. 2nd Class, Manjhaul Begusarai
147. Ms. Akanksha Kumari, J.M. 2nd Class, Lakhisarai Lakhisarai
148. Sri Kshitij Anupam, J.M. 2nd Class, Banka Banka
149. Sri Md Rameezur Rahman, J.M. 2nd Class, Kishanganj Kishanganj
150. Sri Vijay Kumar, J.M. 2nd Class, Banka Banka
151. Ms. Supriya Shekhar, J.M. 2nd Class, Muzaffarpur (E) Muzaffarpur
152. Sri Zubair Ahmed, J.M. 2nd Class, Gaya Gaya
153. Sri Tarique Shamim, J.M. 2nd Class, Bagaha West Champaran
154. Ms. Kumari Shipa, J.M. 2nd Class, Muzaffarpur (W) Muzaffarpur
155. Ms. Kusum Sharma, J.M. 2nd Class, Chapra Saran
156. Sri Pankaj Kumar, J.M. 2nd Class, Birpur Supaul
157. Sri Vikash Gaurav, J.M. 2nd Class, Chapra Saran
158. Sri Anant Kumar, J.M. 2nd Class, Chapra Saran
159. Ms. Monika Raj Laxmi, J.M. 2nd Class, Patna Patna
160. Sri Jay Prakash Mahto, J.M. 2nd Class, Barh Patna
161. Ms. Suvarna Narayan, J.M. 2nd Class, Purnea Purnea
162. Sri Sumit Kumar Suman, J.M. 2nd Class, Lakhisarai Lakhisarai
163. Sri Anurag, J.M. 2nd Class, Hilsa Nalanda
164. Sri Saurabh Kumar, J.M. 2nd Class, Khagaria Khagaria
165. Sri Pawan Kumar, J.M. 2nd Class, Poopri Sitamarhi
166. Sri Prabhat, J.M. 2nd Class, Araria Araria
167. Sri Narayan Thakur, J.M. 2nd Class, Katihar Katihar
168. Sri Animesh Ranjan, J.M. 2nd Class, Jamui Jamui
169. Sri Ajay Kumar, J.M. 2nd Class, Bagaha West Champaran
170. Sri Ajit Kumar Sharma, J.M. 2nd Class, Katihar Katihar
171. Ms. Nupur Priyadarshi, J.M. 2nd Class, Chapra Saran
172. Ms. Neha Kumari, J.M. 2nd Class, Patna Patna
173. Ms. Anusha Raj, J.M. 2nd Class, Patna Patna
174. Sri Ahsan Rashid, J.M. 2nd Class, Jamui Jamui
175. Ms. Shagufta Shaheen, J.M. 2nd Class, Naugachia Bhagalpur
176. Sri Satya Prakash, J.M. 2nd Class, Masaurhi Patna
177. Sri Nafees Kamran, J.M. 2nd Class, Madhepura Madhepura
178. Ms. Atulya Stuti, J.M. 2nd Class, Chapra Saran
179. Ms. Saumya Suman, J.M. 2nd Class, Chapra Saran
180. Ms. Chitra Kundan, J.M. 2nd Class, Chapra Saran
181. Sri Subodh Kumar, J.M. 2nd Class, Madhepura Madhepura
182. Ms. Ratna Kumari, J.M. 2nd Class, Chapra Saran
183. Sri Amit Kumar Aryan, J.M. 2nd Class, Barh Patna
184. Sri Naveen Kumar Gautam, J.M. 2nd Class, Masaurhi Patna
185. Sri Diwakar Ram, J.M. 2nd Class, Hilsa Nalanda
186. Sri Rakesh Kumar Deepak, J.M. 2nd Class, Biharsharif Nalanda
187. Sri Ratan Kumar Paswan, J.M. 2nd Class, Uda- Kishunganj Madhepura
188. Sri Manoj Kumar, J.M. 2nd Class, Banka Banka
189. Ms. Tulika Shankar, J.M. 2nd Class, Danapur Patna
190. Sri Mithilesh Kumar Das, J.M. 2nd Class, Araria Araria
191. Ms. Shreya, J.M. 2nd Class, Patna Patna
192. Sri Shaktimaan Bharti, J.M. 2nd Class, Munger Munger
193. Ms. Arunima, J.M. 2nd Class, Patna Patna
194. Sri Nikhil Chandra, J.M. 2nd Class, Saharsa Saharsa
195. Sri Suraj Kumar Choudhary, J.M. 2nd Class, Uda- Kishunganj Madhepura
196. Ms. Neha Kumari, J.M. 2nd Class, Bhagalpur Bhagalpur
197. Ms. Rani Choudhary, J.M. 2nd Class, Darbhanga Darbhanga
198. Ms. Anamika Kumari, J.M. 2nd Class, Muzaffarpur (W) Muzaffarpur
199. Sri Anish Kumar Prabhat, J.M. 2nd Class, Motihari East Champaran
(cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 20 21 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 22 23 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025

By order of the High Court, D. Pandey, Registrar General I/C.

(cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 24

27 नवम्बर 2024

सं0 1114 नि0ः--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का संगत अनुभाग के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की भी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित जिला का नाम
1. 2. 3.
1. सुश्री मेधा मनीषा, असैनिक न्यायिक (कनीय कोटि), मंझौल (बेगूसराय) बेगूसराय

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 27th November 2024

No. 1114 Aः--In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / corresponding section of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court is pleased to confer upon the Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of Judicial Magistrate of the 1st Class also for the District noted against her name in column no. 3 of the table. Sl. No.

Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting along with Judgeship / Station Name of the District
1. 2. 3.
1. Ms. Medha Manisha, Civil Judge (Junior Division), Manjhaul (Begusarai) Begusarai

By order of the High Court, P.K. Malik, Registrar General.

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7 जनवरी 2025

सं0 1267 नि0ः--माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री अभिषेक कुमार दास, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रोहतास, सासाराम (वर्त्तमान में विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना के रूप में कार्यरत) को, उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, श्री अमिताव चौधरी के स्थान पर, निबंधक (नियुक्ति), पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश आदेश से, प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 7th January 2025

No. 1267 Aः--Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Abhishek Kumar Das, Principal Judge, Family Court, Rohtas at Sasaram (presently working as Officer on Special Duty, Patna High Court, Patna) as Registrar (Appointment), Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office vice Sri Amitava Choudhary, since transferred.

By order of Hon'ble the Chief Justice, P.K. Malik, Registrar General.

25 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025

7 जनवरी 2025

सं0 1268 नि0ः--माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, सुश्री नम्रता तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुजफ्फरपुर (वर्त्तमान में विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना के रूप में कार्यरत) को, उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, सुश्री श्वेता कुमारी सिंह के स्थान पर, संपादक, पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश आदेश से, प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 7th January 2025

No. 1268 A ः--Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Ms. Namrata Tiwary, Principal Judge, Family Court, Muzaffarpur (presently working as Officer on Special Duty, Patna High Court, Patna) as Editor, Patna High Court, Patna with effect from the date she assumes charge of her office vice Ms. Shweta Kumari Singh, since transferred.

By order of Hon'ble the Chief Justice, P.K. Malik, Registrar General.

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7 जनवरी 2025

सं0 1269 नि0ः--माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री सुशील कुमार, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, भागलपुर (वर्त्तमान में विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना के रूप में कार्यरत) को, उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से निबंधक (स्थापना), पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश आदेश से, प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 7th January 2025

No. 1269 A ः--Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Sushil Kumar, Principal Judge, family Court, Bhagalpur (presently working as Officer on Special Duty, Patna High Court, Patna) as Registrar (Establishment), Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office.

By order of Hon'ble the Chief Justice, P.K. Malik, Registrar General.

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7 जनवरी 2025

सं0 1270 नि0ः--माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री रोहित शंकर, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, नवादा (वर्त्तमान में विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना के रूप में कार्यरत) को, उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से निबंधक (भर्त्ती एवं नियुक्ति), पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश आदेश से, प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 7th January 2025

No. 1270 Aः--Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Rohit Shankar, Principal Judge, Family Court, Nawadah (presently working as Officer on Special Duty, Patna High Court, Patna) as Registrar (Recruitment & Appointment), Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office..

By order of Hon'ble the Chief Justice, P.K. Malik, Registrar General.

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10 जनवरी 2025

सं0 1271 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी को असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) से असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) में पदोन्नत करते हुए उसी तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने उल्लिखित जजी एवं स्थान, जहाँ पर वह अस्थायी तौर पर अगले आदेश तक अधिष्ठित रहेंगे, पर असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के रूप में पदस्थापित किया जाता है।26 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा (11) की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' की सुसंगत धारा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, स्तंभ-3 में अंकित असैनिक न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30ः70 के अनुपात में हो।

क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (अ) नये स्थान पर पदनाम (ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान (स) जजी का नाम जहाँ स्थानांतरण किए जाते हैं।
1. श्री संजय कुमार-VI असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), उदा-किशुनगंज (मधेपुरा)। अ) असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)- सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) छपरा स) सारण

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 10th January 2025

No. 1271 Aः--The Judicial officer of the cadre of Civil Judge (Junior Division), named in column no. 2 of the table given below has been promoted to the cadre of Civil Judge (Senior Division) and on promotion he is appointed and temporarily posted till further orders in the manner as indicated in column no. 3 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / corresponding Section of 'Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023', the High Court is pleased to confer upon the Judicial Officer named below, who has been appointed as Civil Judge (Senior Division)-cum- A.C.J.M., the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned District, provided that he shall work in such a way that his disposal of Civil and Criminal matters must be in the ratio of 30:70.

Sl. No. Name of the officer, designation and present place of posting (a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which transferred
1 2 3
1. Sri Sanjay Kumar-VI Civil Judge (Junior Division), Uda-kishunganj (Madhepura). a) Civil Judge (Senior Division)-cum- A.C.J.M. b) Chapra c) Saran

By order of the High Court, P.K. Malik, Registrar General.

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10 जनवरी 2025

सं0 1274 नि0ः--सुश्री प्रिया वर्णवाल, सहायक निबंधक (अनुसंधान)-सह-सहायक फेलो, सर्वोच्च न्यायालय, भारत, नई दिल्ली, को उनके मूल कैडर, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), में वापसी के उपरांत, न्यायिक दंडाधिकारी-I-सह-असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संगत धाराओं, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, उक्त अधिकारी को गया जिले के लिए, जहाँ साधारणतः उनका पदस्थापन होना है, के लिए न्यायिक दंडाधिकारी-I की अधिकारी प्रदान करता है।27 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 इसके अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियों के साथ ही, उन्हें अतिरिक्त असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 10th January 2025

No. 1274 Aः--On her repatriation from deputation to her parent cadre of Civil Judge (Junior Division), Ms. Priya Baranwal, Assistant Registrar (Research)-cum- Fellow Assistant in Supreme Court of India, New Delhi, is posted as Judicial Magistrate 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Junior Division), Gaya for which the High Court, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / corresponding section of 'Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023', is pleased to confer upon her the powers of Judicial Magistrate 1st Class for the district of Gaya where she is to be stationed at ordinarily.

Furthermore, she is also conferred with the powers of Addl. Civil Judge (Junior Division) in addition to the powers of Judicial Magistrate 1st Class.

By order of the High Court, P.K. Malik, Registrar General.

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21 जनवरी 2025

सं0 1332 नि0ः--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का संगत अनुभाग के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीशों (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की भी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी/स्थान सहित जिला का नाम
1. 2. 3.
1. श्री ईंजमामुल हक, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), किशनगंज। किशनगंज
2. श्री रणधीर कुमार, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), किशनगंज। किशनगंज
3. श्री सुधीर कुमार, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बीरपुर। सुपौल
4. श्री रोहित रंजन, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), शेखपुरा। शेखपुरा
5. श्री शैलेन्द्र कुमार, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), टेघड़ा। बेगूसराय

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 21st January 2025

No. 1332 Aः--In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / corresponding section of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court is pleased to confer upon the Civil Judges (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of Judicial Magistrate of the 1st Class also for the district noted against their names in column no. 3 of the table.

(cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 28
Sl. No. Name of the Officers with designation and present place of posting along with Judgeship / Station Name of the District
1. 2. 3.
1. Sri Inzmamul Haque, Civil Judge (Junior Division), Kishanganj Kishanganj
2. Sri Randhir Kumar, Civil Judge (Junior Division), Kishanganj Kishanganj
3. Sri Sudhir Kumar, Civil Judge (Junior Division), Birpur Supaul
4. Sri Rohit Ranjan, Civil Judge (Junior Division), Sheikhpura Sheikhpura
5. Sri Shailendra Kumar, Civil Judge (Junior Division), Teghra Begusarai

By order of the High Court, P.K. Malik, Registrar General.

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24 जनवरी 2025

सं0 1343 नि0ः--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) (अधिनियम 2, 1974)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का संगत अनुभाग के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ-3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा 261/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का संगत अनुभाग के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान

क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं
1 2 3
1. श्री रामबाबु बैठा, अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर। हाजीपुर
2. श्री किसलय कुशवाहा, अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ। महुआ
3. श्री निरज कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, महनार। महनार
4. श्रीमती सोनी कुमारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हाजीपुर। हाजीपुर
5. श्रीमती खुशबु पटेल, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महुआ। महुआ
6. श्रीमती मेघा कश्यप, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महनार। महनार
7. श्रीमती सुधा रानी, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, महुआ। महुआ अनुमण्डल क्षेत्र
8. श्रीमती स्निग्धा, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, महनार। महनार अनुमण्डल क्षेत्र
9. श्री आनंद कुमार गुप्ता, कार्यपालक दण्डाधिकारी, हाजीपुर हाजीपुर अनुमण्डल क्षेत्र
10. श्री फहीमुद्‌दीन अंसारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, महुआ। महुआ अनुमण्डल क्षेत्र
11. श्री संतोष कुमार सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, महनार। महनार अनुमण्डल क्षेत्र
12. श्रीमती प्रतिमा गुप्ता, कार्यपालक दण्डाधिकारी, हाजीपुर। हाजीपुर अनुमण्डल क्षेत्र
13. श्रीमती वीणा कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, महनार। महनार अनुमण्डल क्षेत्र
29 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 24th January 2025

No. 1343Aः--In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) / corresponding section of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973 / Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C. / corresponding section of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No. Name of Officer with designation and place of posting Jurisdiction for which Powers are vested
1 2 3
1. Sri Rambabu Baitha, Sub Divisional Officer, Hajipur Hajipur
2. Sri Kisalay Kushawaha, Sub Divisional Officer, Mahua Mahua
3. Sri Niraj Kumar, Sub Divisional Officer, Mahnar Mahnar
4. Smt. Soni Kumari, D.C.L.R., Hajipur Hajipur
5. Smt. Khushboo Patel, D.C.L.R., Mahua Mahua
6. Smt. Megha Kashyap, D.C.L.R., Mahnar Mahnar
7. Smt. Sudha Rani, Mahua
Sub-Divisional Public Grievance Redressal Officer, Mahua Sub division
8. Smt. Snigdha, Sub-Divisional Public Grievance Redressal Officer, Mahnar Mahnar Sub division
9. Sri Anand Kumar Gupta, Executive Magistrate, Hajipur Hajipur Sub division
10. Sri Fahimuddin Ansari, Executive Magistrate, Mahua Mahua Sub division
11. Sri Santosh Kumar Singh, Executive Magistrate, Mahnar Mahnar Sub division
12. Smt. Pratima Gupta, Executive Magistrate, Hajipur Hajipur Sub division
13. Smt. Veena Kumari, Executive Magistrate, Mahnar Mahnar Sub division
(cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 30

By order of the High Court P.K. Malik, Registrar General.

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पत्रांक VI/स्था0 (अरा0) नि0 वि0-20/2023--1489 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग -------

सेवा में, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना। द्वारा- वित्त विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः-25 मार्च 2025 विषयः-मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) के अधीन अंतर वेतन भुगतानार्थ स्थायी लिपिक सम्प्रति उच्चवर्गीय लिपिक (वेतनमान 4000-6000) के 02 (दो) छायापद सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः- स्वीकृत।

1. मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) के अधीन अंतर वेतन भुगतानार्थ स्थायी लिपिक सम्प्रति उच्चवर्गीय लिपिक (वेतनमान 4000-6000) के 02 (दो) छायापद सृजित किये जाते है।

2. संलग्न सूची के कॉलम 16 में अंकित अवधियों के लिए छायापद सृजित करने पर अंतर राषि के भुगतान में कुल व्यय रू0 2,90,772/- (दो लाख नब्बे हजार सात सौ बहत्तर रू0 मात्र) अनुमानित है।

3. उपरोक्त छायापदों की स्वीकृति के प्रस्ताव में दिनांक-19.03.2025 को मंत्रिपरिषद की संपन्न बैठक में मद सं0- 12 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

4. उपर्युक्त विषय में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित निबंधन कार्यालय के जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक होंगे।

5. उक्त राशि का व्यय/भुगतान "मुख्य शीर्ष-2030-स्टाम्प पंजीकरण, उप मुख्यशीर्ष-03-पंजीकरण- लघुशीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, मांग सं0-38 उपशीर्ष 0002 जिला प्रभार, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय विपत्र कोड 38.2030.03.001.0002.01 के अंतर्गत विषय शीर्ष-0002.01.01 वेतन मद में प्राप्त आवंटन से किया जायेगा। अनुलग्नक- यथोक्त।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद सिंह गुंजियाल, सचिव।31 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025

छायापद सृजन हेतु लिपिकों की विवरणी
क्र0 सं0 जिला का नाम लिपिक का नाम जन्म तिथि निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर योगदान की तिथि उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर प्रान्नति/ योगदान की तिथि प्रधान लिपिक/ अभिलेखपाल के पद पर प्रोन्नति की तिथि सेवानिवृाि की तिथि
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ब गूसराय े श्री जगजीवन राम, सेवानिवृत अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, सिवान। 13.01.1961 02-07-1994 12-01-2008 27.3.2017 31.01.2021
2 गया श्री रामानंद दास , सेवानिवृत निम्नवर्गीय लिपिक (प्रधान लिपिक/अभिलेखपाल का कार्यकारी प्रभार प ाप्त), अवर निबंधन ्र कार्यालय, डेहरी, रोहतास। 25.02.1964 02-04-1994 13.03.2008 19.10.2023 (कार्यकारी प्रभार) 29.02.2024
हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि लेखा प्रथम पत्र (अंतिम स्तर से) उर्त्तीणता की तिथि लेखा द्वितीय-पत्र (अंतिम स्तर से) उत्तीर्णता की तिथि लेखा चतुर्थ-पत्र उत्तीर्णता की तिथि सेवा सम्पुुष्टि की तिथि आरोेप की स्थिति 1997 में चारित्रिक अभ्युक्ति अभ्युक्ति
9 10 11 12 13 14 15 16
24.07.1995 30.10.1994 30.10.1994 30.10.1994 30.10.1994 नही संतोषजनक दिनांक-08.05.1997 से 30.11. 2008 तक के लिए उच्चवर्गीय लिपिक के छायापद का सृजन।
23.07.1995 03-04-2002 09-06-1998 09-06-1998 27.11.2000 नही अच्छा दिनांक-04.03.2002 से 12.03. 2008 तक के लिए उच्चवर्गीय लिपिक के छायापद का सृजन।

व्यय विवरणी

लिपिक का नाम-श्री जगजीवन राम, सेवानिवृत अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, सिवान। सेवा में योगदान की तिथि-07.02.1994 सेवानिवृति की तिथि- 31.01.2021 दिनांक-08.05.1997 से दिनांक-30.11.2008 तक ( वेतनमान 1200-1800/- पुराना, रू0 4000-6000 (अपुनरीक्षित) रू0 5200-20200 ग्रेड पे-2400/- पुनरीक्षित ) के लिए उच्चवर्गीय लिपिक का छायापद के सृजन पर होने वाले व्ययः- 1. वेतन मद मेंः- 1,40,251 2. जीवन यापन भत्ताः- 52,125 3. मकान भाड़ाः- 3,058

कुल 1,95,434/- (एक लाख पंचानवे हजार चार सौ चौंतिस मात्र)

(विनोद सिंह गुंजियाल) सरकार के सचिव।(cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 32 व्यय विवरणी लिपिक का नाम-श्री रामानंद दास, सेवानिवृत निम्नवर्गीय लिपिक (प्रधान लिपिक/अभिलेखपाल का कार्यकारी प्रभार प्राप्त) अवर निबंधन कार्यालय, डेहरी, रोहतास।

सेवा में योगदान की तिथि-04.02.1994 सेवानिवृति की तिथि- 29.02.2024

दिनांक-04.03.2002 से दिनांक-12.03.2008 तक ( वेतनमान 1200-1800/- पुराना, रू0 4000-6000 (अपुनरीक्षित) रू0 5200-20200 ग्रेड पे-2400/- पुनरीक्षित ) के लिए उच्चवर्गीय लिपिक का छायापद के सृजन पर होने वाले व्ययः- 1. वेतन मद मेंः- 62,342 2. जीवन यापन भत्ताः- 31,098 3. मकान भाड़ाः- 1898

कुल 95,338/-(पंचानवे हजार तीन सौ अड़तीस मात्र)

(विनोद सिंह गुंजियाल) सरकार के सचिव।

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VIGILANCE DEPARTMENT

BIHAR, PATNA

FORM No. I

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DECLARATION

The 31st January 2025

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010) No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-01/2025-834--WHEREAS, It was alleged that Shri Manager Yadav, S/o-Sri Harendra Yadav, Address-Vill-Marhiya Pakri, P.S.+Block- Loriya, District-West Champaranwhile holding the then Mukhiya, Gram Panchayat Raj-Marhiya Pakri, Block-Loriya, District-West Champaran in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 or clause (b) of sub-section (1) of section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Amended Act, 2018) and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. 118/2016 dated 11.11.2016 of,

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima faciecase of Commission of the Shri Manager Yadav who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means;

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 ofSpecial Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022, the State Government do hereby declare that the said offence shallbe dealt with under the Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022.

By the order of the Governor of Bihar, Sd./Illegible, Additional Chief Secretary.

33 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025

VIGILANCE DEPARTMENT GOVERNMENT OF BIHAR SOOCHNA BHAWAN, 4TH FLOOR, PATNA ------- ORDER The 31st January 2025

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-01/2025-835--On the basis of the details of property of Manager Yadav furnished with the application given by the Vigilance Investigation Bureau for filing before the authorized officer of the Special Vigilance Court, there is prima facie evidence against Manager Yadav, the then Mukhiya, Gram Panchayat Raj-Marhiya Pakri, Block-Loriya, District-West Champaran, Address-Vill-Marhiya Pakri, P.S.+Block-Loriya, District-West Champaran who is named accused in Vigilance P.S Case No118/2016 dated 11.11.2016 registered u/s 13(1)(e)/13(1)(b) read with section-13(2) Prevention of corruption Act 1988, for confiscation of property worth C 80,03,791/-(Eighty Lakh Three Thousand Seven Hundred Ninty one Only)which is more than known source of income, under Bihar special Courts Act 2009. 2. The Public Prosecutor is hereby authorized to present an application under Section 13(1) of the Bihar Special Courts Act, 2009 before the court of the authorized officer under Section 3 of the Bihar Special Courts Act, 2009 for confiscation of the abovesaid property ofManager Yadav.

By Order, Arvind Kumar Chaudhary, Additional Chief Secretary.

------- VIGILANCE DEPARTMENT GOVERNMENT OF BIHAR SOOCHNA BHAWAN, 4TH FLOOR, PATNA ------- ORDER The 21st February 2025

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-02/2025--1187----On the basis of the details of property of Pramod Kumar Rai furnished with the application given by the Vigilance Investigation Bureau for filing before the authorized officer of the Special Vigilance Court, there is prima facie evidence against Pramod Kumar Rai, the then Mukhiya, Gram Panchayat Raj-Jitwariya, District-Samastipur, Address-S/o-Late Shital Rai, Vill-Jitwariya, P.S-Kalyanpur, District-Samastipur who is named accused in Vigilance P.S Case No95/2015 dated 25.11.2015 registered u/s 13(1)(e)/13(1)(b) read with section-13(2) Prevention of corruption Act 1988, for confiscation of property worth C 3,71,026/-(Three Lakh Seventy OneThousand Twenty Six Only)which is more than known source of income, under Bihar special Courts Act 2009. 2. The Public Prosecutor is hereby authorized to present an application under Section 13(1) of the Bihar Special Courts Act, 2009 before the court of the authorized officer under Section 3 of the Bihar Special Courts Act, 2009 for confiscation of the abovesaid property of Pramod Kumar Rai.

By Order, Arvind Kumar Chaudhary, Additional Chief Secretary.

(cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 34

VIGILANCE DEPARTMENT BIHAR, PATNA FORM No. I -------

DECLARATION

The 21st February 2025

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010) No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-02/2025--1188---WHEREAS, It was alleged that Pramod Kumar Rai, S/o-Late Shital Rai, Vill-Jitwariya, P.S-Kalyanpur, District- Samastipur while holding the then Mukhiya, Gram Panchayat Raj-Jitwariya, District-Samastipur, in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 or clause (b) of sub-section (1) of section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Amended Act, 2018) and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. 95/2015 dated 25.11.2015 of, AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima faciecase of Commission of the Pramod Kumar Rai who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means; AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 ofSpecial Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022.

By the order of the Governor of Bihar, Sd./Illegible, Additional Chief Secretary.

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 2—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http: / / egazette.bihar.gov.in

35 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द । ————— सूचना -------

No. 277&&I, SANGEETA Kumari W/o Anil Kumar Yadav, R/o Vill- Gawandri, PO- Sarai Bux, PS- Bheldi, Dist- saran, Bihar, PIN-841311 hereby state that change in name of title. Incorrect- Sangeeta Yadav. Correct- SANGEETA KUMARI. That concert affidavit No. is 1220 dated 16.01.2025 for legal purpose.

SANGEETA Kumari.

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No. 278&&I, RINA KUMARI, D/o Gajendra Yadav and W/o Manish Kumar, R/o Postal Park, Budha Nagar Road No. 02, Kankarbagh, P.O.-Postal Park, P.S.- Kankarbagh, Patna, Bihar, Pin code – 800001 declare that my name has been wrongly written as REENA in my son Divyam Anand's 10th CBSE Cirtificate. I Shall be known as RINA KUMARI for all future purposes. Vide Affidavit No.-96, date 22/02/2025.

RINA KUMARI.

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No. 279&&I Abdul Satar S/o Late Mohammad Salim R/o Vill+P.O. Bindusar Harnid, P.S.- Siwan Muffasil, Distt.-Siwan (Bihar)-841226 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 300 dt. 02.12.24 that my name is wirten in my son Arif Ali's Class Xth Marksheet as Md. Abdul Satar which is wrong. As per Aadhar Card my true and correct name is Abdul Satar. Md. Abdul Satar and Abdul Satar both name are same and one person. From now I will be known as Abdul Satar for and my need.

Abdul Satar.

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No. 284&&I, ARVIND KUMAR, S/o Late Mundrika Singh R/o Adrash Vihar, Road No.- 01, Ram Krishna Nagar, New Jaganpur, District – Patna, State – Bihar, Pin Code - 800027 have changed the surname of my daughter ANSHIKA KUMARI and hereafter she shall be known as ANSHIKA SINGH for all future purposes. Vide Affidavit No. - 917, date - 21/02/2025.

ARVIND KUMAR.

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िजला-मु

सं0 285&&म(cid:583) संजय कु मार साह (cid:874)पता (cid:232)व. घन(cid:230)याम (cid:292)साद साह, सा(cid:873)कन-मोहनपुर के शोपुर, थाना-डाकघर-जमालपुर, ं (cid:873)क मेर(cid:547) पु(cid:287)ी शा(cid:871)लनी कु मार(cid:547) (Salini Kumari) के ंगेर शपथ प(cid:287) सं.-479 (cid:465)दनांक 17.01.2025 (cid:622)वारा सू(cid:876)चत करता हू

आधार काड(cid:91) म(cid:581) अं(cid:274)ेजी म(cid:581) नाम Shalini Kumari अं(cid:873)कत हो गया है जो गलत है। उसका सह(cid:547) नाम Salini Kumari है।

संजय कु मार साह।(cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 36 No. 286&&I, Sima Kumari W/o Santosh Kumar R/o Vill-Shitalpatti, Post-Dhaka, P.S.- Chiraiya, East Champaran do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 11831 dt. 29.11.24 that my name is written in Aadhar, Pan Card as Sima Devi, whereas in all educational documents written as Sima Kumari, Sima Devi and Sima Kumari both name are same and one person. From now I shall be known as Sima Kumari for all purposes.

Sima Kumari.

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No. 287&&I, Ariba Ambreen, D/o Shakir Siddiqi, R/o Vill-Bhawanipur, P.O.-Sonbarsa Dih, Ward No.-6, P.S.-Maniyari, Distt.-Muzaffarpur, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 24/01 dt 03.10.2024 that my name is wrongly mentioned in my Aadhar Card as Ariba Abmrin. As per all educational Certificate my correct name is Ariba Ambreen. From now I will be known as Ariba Ambreen for all purposes.

Ariba Ambreen.

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No. 291&&I, Samiksha Sinha D/o Dilip Kumar Sinha R/o Flat No.-102, Sonal Apartment Kavi Raman Path Nageshwar Colony, Rajkishori Apartment, Boring Road, P.O.-G.P.O, Patna- 800001 presently residing at 5/7 Urja Nagar Road No.-01, Phase-01, opp St. Karens School, Danapur, Khagaul Road, Danapur, Patna- 801503 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 13562 dt. 17.03.25 that my name is written in all educational documents as Samiksha. In Aadhar Card, Pan Card and Passport written as Samiksha Sinha. Both names are same and one person. Now I shall be known as Samiksha Sinha for all purposes.

Samiksha Sinha.

------- बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्‌ विद्यापतिमार्ग, पटना- 800001 ------- अधिसूचनाएं 5 मार्च 2025

सं0 2961--बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के कर्मियों द्वारा पुनरीक्षित 7 वाँ वेतनमान दियें जाने की माँग के आलोक में पर्षद की बैठक दिनांक-21.12.2022 में पर्षद कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर अनुदेय पुनरीक्षित वेतन संरचना (7 वाँ वेतनमान) दिये जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया एवं उपविधि संख्या-38 के प्रावधान के तहत राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ विधि विभाग से पर्षदीय पत्रांक-3894, दिनांक-09.02.2023 द्वारा अनुमोदित किये जाने का अनुरोध किया गया। तद्‌नुसार विधि विभाग के पत्र सं0-एल0आर0टी0-01-02/2023-918/जे0, दिनांक-04.02.2025 द्वारा इस पर राज्य सरकार की सहमति पर्षद को प्राप्त हुई है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में उपविधि सं0-38 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षित 7 वाँ वेतनमान की संरचना निम्न प्रकार की होगी :-

पद का नाम एवं संख्या अपुनरीक्षित (वेतन संरचना के आधार पर वर्तमान में भुगतान किया जा रहा है) अनुदेय पुनरीक्षित वेतन संरचना (प्रस्तावित)
पे-बैण्ड (रूपये में) ग ्र ड-पे (रूपये में) े Pay-Range (Proposed)
अधीक्षक-1 9300-34800 4800 47600-151100
सहायक अधीक्षक-2 9300-34800 4200 35400-112400
विधि पदाधिकारी-1 9300-34800 4200 35400-112400
अंकेक्षक-4 5200-20200 2800 29200-92300
निरीक्षक-4 5200-20200 2800 29200-92300
प्रधान लिपिक-1 5200-20200 2800 29200-92300
लेखापाल-1 5200-20200 2800 29200-92300
विधि अभिकर्त्ता-8 5200-20200 2800 29200-92300
कम्प्यूटर ऑपरेटर-4 5200-20200 2400 25500-81100
आशुलिपिक-2 5200-20200 2400 25500-81100
रोकड़िया-1 5200-20200 1900 19900-63200
निम्नवर्गीय लिपिक-8 5200-20200 1900 19900-63200
कारचालक (लाईट)-1 5200-20200 1900 19900-63200
अभिलेखवाह-1 4400-7440 1400 18000-56900
पोस्टल पिउन-1 4400-7440 1300 18000-56900
प्रहरी-2 4400-7440 1300 18000-56900
पीउन-12 4400-7440 1300 18000-56900
कुल पदों की संख्याः- 54
वर्तमान मे ंदसवीं उत्तीर्ण समूह (घ) के कर्मियो ं को ग्रेड-पे 1800 दिया जा रहा है।
37 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025

आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, प्रशासक।

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11 जुलाई 2024

सं0 1141--छोटी मठिया, आरा, जिला-भोजपुर, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 34 के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0-3275है।

पूर्व में उक्त मठ की देखभाल रामशरण दास द्वारा तत्‌पश्चात्‌ सिया राम दास द्वारा की जाती रही, जो वैष्णव वैरागी सम्प्रदाय से आते हैं। तदोपरान्त उक्त मंदिर की व्यवस्था दिनांक- 29/05/1995 को ग्रामीण तथा साधु-संतों की उपस्थिति में भरत दास को महंती चादर-पगड़ी किया गया, जिसे पर्षद द्वारा मान्यता दी गयी और उनके द्वारा पर्षद में आय-विवरणी भी दिनांक- 04/10/1996 को दाखिल की गयी, परन्तु वर्ष 1996 के पष्चात्‌ उक्त भगत दास को नियमित रूप से वर्ष 2006 तक पर्षद के समक्ष उपस्थित होने आय-विवरणी, पर्षद शुल्क जमा करने हेतु नोटिस जारी की गयी, परन्तु उपस्थित नहीं हुए और ना ही कोई पत्राचार किया गया और वर्ष 2006 के बाद कार्यालय की लापरवाही से संचिका भी कभी उपस्थापित नहीं की गयी, जबकि संचिका से स्पष्ट होता है कि कुछ स्थानीय लोगों द्वारा मठ की दुव्र्यवस्था के संबंध में दिनांक-22/11/2018 को पत्र दिया गया था। उक्त शिकायत पर पर्षद द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी से अतिक्रमणकारी छटी राम यादव तथा मंदिर की वर्तमान स्थिति, चल-अचल सम्पत्ति के संबंध में रिपोर्ट की मांग की गयी। पुनः ग्रामीणों द्वारा दिनांक- 14/12/2021 में भी स्वम्ंभू समिति बनाते हुए, मठ मेंव्याप्त दुव्र्यवस्था के संबंध में पर्षद में लिखित जानकारी दी तथा मठ की व्यवस्था हेतु एक निबंधित ट्रस्ट डीड की प्रति भी दाखिल की गयी तथा दिनांक- 22/01/2023 को एक आमसभा करते हुए, 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव न्यास समिति हेतु प्रस्तावित किया गया और साथ में मंदिर से संबंधित खतियान की प्रति भी दाखिल की गयी।इससे स्पष्ट होता है कि आरा नगर पालिका वार्ड नं0-14, (नया) 41, खाता सं0- 320, खेसरा सं0- 584, क, ख, ग, घ, .0155 हेक्टेयर जमीन उसे महावीर जी शंकर जी का मंदिर तथा मकान पक्का और खपड़पोस जो श्री श्री 108 राम लक्ष्मण जानकी, महावीर जी शंकर जी, सेवायत श्री सिया राम दास के नाम इन्द्राज है तथा ग्राम- कसाप, थाना नं0- 373, खाता सं0- 1249, 98 डी0 जमीन श्री राम जानकी सेवायत श्री सियाराम दास चेलारामषरण दास के नाम काइन्द्राज है तथा खाता सं0- 1101, खेसरा सं0- 2618, एरिया 67 डी0 श्री रामशरण दास के नाम का इन्द्राज है तथा मंदिर के 06 फोटोग्राफ दाखिल किए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि मंदिर बड़े गुम्बजनूमा है और जिसमें 05 दुकानें भी रमेश किराना, चेतन डी0जे0 लाइट, अमूल तथा 02 कमराें का गैराज के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा प्रस्तावित नामों का वरीय पुलिस अधीक्षक के यहां से चरित्र सत्यापन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त प्रस्तावित समिति के विरूद्ध आपत्ति या विरोध आजतक पर्षद को उपलब्ध नहीं हुआ है और ग्रामीणों का कथन है कि पूर्व के महंत भरत दास का लगभग 20 से 25 वर्षो से गाँव में दिखायी नहीं दिए।

उपरोक्त परिस्थिति में अधिनियम की धारा- 32 एवं उपविधि की धारा- 43 के प्रावधानों के तहत उक्त मंदिर की व्यवस्था हेतु योजना का निरूपण करते हुए, निम्न न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए किया जाता है।कार्य संतोषजनक पाए जाने पर विस्तार किया जाएगा।

अतःपर्षदीय आदेष दिनांक-21/05/2024 के आलोक में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 एवं 83एवं धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0- 43 (द) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए का प्रयोग करते हुए छोटी मठिया, आरा, जिला-भोजपुर की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।(cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 38 योजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''छोटी मठिया न्यास योजना, आरा, जिला-भोजपुर'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''छोटी मठिया न्यास समिति, आरा, जिला-भोजपुर'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिष्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक्‌ संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवष्यकतानुसार राषि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. न्यास के खाते का संचालन न्यास समिति के दो सदस्यों (अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

5. मठ परिसर में जगह-जगह भेंट-पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राषि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राषि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राषि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विषेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिरकी गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्षनार्थियों की सुविधा का विषेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिष्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों, धारा- 59, 60 एवं 70 का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी। 11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्‌र्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी। 13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवष्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. गोवंष एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी॰सी॰ए॰) की धारा-11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा- 428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास / मठ/मंदिर परिसर में रहने वाले पशुओं (गोवंष / गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना / भोजन नहीं देना / ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देष्य ''पशु की क्रुरता या वध'' होता हो या उक्त कार्यों को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी / सेवायत / महंत / न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

18. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई अपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे अपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति का गठन एक वर्ष के लिए किया जाता है और कार्य संतोषजनक पाये जाने पर न्यास समिति के कार्यकाल-विस्तार किये जाने पर विचार किया जायेगा।

01. डॉ0 विरेन्द्र प्रताप सिंह - अध्यक्ष

02. श्री नीरज कुमार सिंह - उपाध्यक्ष 03. श्री संजीव शेखर प्रकाश - सचिव 04. श्री चन्द्र मोहन प्रसाद - कोषाध्यक्ष 05. श्री अजय कुमार सिंह - सदस्य 06. श्री विनय कुमार - सदस्य39 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 07. श्री रणधीर कुमार - सदस्य 08. श्री संतोष कुमार - सदस्य 09. श्री बबलु कुमार - सदस्य 10. श्री विनोद कुमार सिंह - सदस्य 11़. श्री मनीष कुमार ओझा - सदस्य

सभी निवासी-छोटी मठिया, आरा, जिला- भोजपुर। उक्त आदेष के आलोक मेें राजस्व अभिलेख में ''छोटी मठिया, आरा, जिला-भोजपुर'' के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। नोटः- न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन / बिक्रय/पट्‌टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से, अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।

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29 अगस्त 2024

सं0 1594--श्री राम जानकी वो लखन लालजी मंंदिर, तेलियारी, ग्रामपो0थाना-भवानीपुर, जिला-पूर्णियॉ पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-4768/2023 है। पर्षदमें दिनांक-02.09.2023 को ग्रामीणों द्वारा खतियान की प्रति दाखिल की, जिसमें खाता नं0-1939 में कुल 4.08 डीसमील भूमि जो''श्री राम जानकी लखन लाल जी'' के नाम से रैयत के रूप में इन्द्राज है। जिसपर ग्रामीणों द्वारालगभग 02 वर्षोपूर्वमें एक मंदिर का निर्माण भी किया गया है। किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी प्राप्त न थी, उपरोक्त ग्रामीणों के द्वारा इस न्यास का निबंधन करवाया गया। इस बीच दिनांक-14.03.2024 को डाक के माध्यम से श्री अवधेष कुमार द्वारा कुछ अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर से एक प्रार्थना-पत्र दिया गया कि ग्राम-मकंदपुर, जिला-भागलपुर में एक मंदिर प्राचीन समय से है और उस मंदिर के लिये निबंधित विलेख दिनांक-04.01.1933 द्वारा ग्राम-तेलियारी, जिला-पूर्णिया में कुछ भूमि मंदिर की व्यवस्था हेतु विभिन्न दाताओं द्वारा दान की गई थी तथा लगभग 05 डी0 जमीन जो दिनांक-04.01.1933 द्वारा दान की गई थी, उसको अवैध रूप से बिक्रय किया गया है। अतः प्रार्थना दिया कि मंदिर के निबंधन करने हेतु जिस कागजात की आवष्यकता होगी, उसे बताकर मार्ग-दर्षन किया जाय, इस संबंध में नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी, तथा इसे अतिक्रमणमुक्त किया जायेगा। वर्तमान में चुंकि तेलियारी, स्थित भूमि जिसका खाता नं0- 1939, खेसरा सं0- 1739, 1742 जो श्री राम जानकी व लखन लालजी के नाम से है, जिसका निबंधन भी किया जा चुका है। इस परिस्थिति में न्यास के प्रबंधन हेतु एक न्यास समिति का गठन किया जाना आवष्यक है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विचारोपरान्त बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 एवं 83 एवं बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास उपविधि, 1955 की धारा 43 के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए आदेष दिनांक-27.07.2024 द्वारा ''श्री रामजानकी वो लखन लालजी मंंदिर, तेलियारी, ग्रामपो0थाना-भवानीपुर, जिला-पूर्णियॉ'' के सम्यक्‌ रूपसे विकास, प्रबंधन एवं उसकी सम्पत्तियों के संरक्षण एवं सुरक्षित रखने हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है :-

योजना

01. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री राम जानकी वो लखन लालजी मंंदिर, तेलियारी, ग्रामपो0थाना-भवानीपुर, जिला-पूर्णिया,ॅ न्यास योजना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री राम जानकी वो लखन लाल जी मंंदिर, तेलियारी, ग्रामपो0थाना-भवानीपुर, जिला-पूर्णियॉ न्यास समिति'' होगी जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार होगा। 02. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

03. न्यास परिसर में जगह-जगह दान-पात्र रखें जायेगें और निर्धारित तिथि को न्यास समिति के सदस्यों के समक्ष दान-पेटी खोलकर राषि की गणना की जायेगी और उस राषि और अन्य मद से प्राप्त सभी प्रकार की राषि (न्यास की समग्र आय) को न्यास के बचत खाता में जमा की जायेगी।

04. न्यास का बचत खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा और खाता का संचालन दो सदस्यों (सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। 10,000/-रूपयें या उससे अधिक का व्यय का भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा एवं अन्य व्यय भी न्यास के खाते से निकासी कर ही किया जायेगा।

05. न्यास समिति यदि किसी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन/निर्माण/विकास आदि का कार्य करता है और उसमें 05 लाख से अधिक राषि व्यय होने का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति प्राप्त करना आवष्यक होगा और यदि उपरोक्त राषि निर्धारित सीमा के अंदर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जायेगी ।40 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 06. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास का आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

07. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक का कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

08. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जाएगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

09. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना थ्नसस समिति की असली कसौटी होगा। 10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

11.न्यास समिति के किसी भी सदस्य को न्यास की अचल सम्पत्ति को बिक्री करने, बदलैन करने एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए किराया देने का कोई अधिकार नहीं होगा जबतक कि लिखित रूप में इस संबंध में पूर्व सहमति पर्षद से प्राप्त नहीं कर लिया जाय। साथ ही न्यास समिति के सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संंबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। 12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठ भूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

13. गोवंष एवं अन्य पषुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पषु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1990 (पी0सी0ए0) की धारा-11, भारतीय दंडसंहिता (I.P.C) की धारा-428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। अतः धर्मषाला परिसर में किसी भी प्रकार के पषुओं (गोवंष/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नही देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसका उद्‌देष्य ''पषु की क्रुरता एवं वध'' होता हो या उक्त कार्यो का बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यास समिति के सदस्याें द्वारा नहीं किया जायेगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने आमसभा दिनांक-12.05.2023 से प्राप्त नाम, जिसका चरित्र सत्यापन भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त हो चुका है और प्राप्त नामों पर किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है, के व्यक्तियों की न्यास समिति का गठन आदेष की तिथि-27.07.2024 से 05 वर्ष के लिए किया जाता है।

1. श्री विरेन्द्र कुमार, पिता- स्व0 कमलेष्वरी साह - अध्यक्ष 2. श्री राम कुमार, पिता-सत्य नारायण साह -सचिव 3. श्री विपिन कुमार पिता-छठु साह -कोषाध्यक्ष 4. श्री लक्ष्मण कुमार, पिता-सीताराम साह -सदस्य 5. श्री रोहित कुमार पिता-श्री भगवान साह -सदस्य 6. श्री प्रवेष कुमार, पिता-वकील साह -सदस्य 7. श्री संजय कुमार साह, पिता-श्री जगदीष साह -सदस्य 8. श्री दुलारचंन्द पासवान, पिता-छुथहरू पासवान -सदस्य 9. सुश्री प्रितम कुमारी, पिता-मन्नानंदसाह -सदस्य सभी ग्रामपो0थाना-भवानीपुर, जिला-पूर्णियॉ।

यह अधिसूचना पर्षद से अनुमोदित है।

आदेश से, अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।

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11 नवम्बर 2024

सं0 2216--कबीर पंथी मठ (नौरंगा मठ) (शाखा-छोटी मठिया, धनौती) ग्राम-ईलामदीपुर, (नौरंगा) पो0-सकरा, थाना-जी0बी0 नगर, जिला-सीवान पर्षद में निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0-2956 है। उक्त न्यास की दिन-प्रतिदिन की व्यवस्था के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल सी0डब्लु0जे0सी0 नं0- 12163/23 में पारित आदेष दिनांक-09.07.2024 में दिए गए, निर्देष के आलोक में अंचल पदाधिकारी, पचरूखी द्वारा 05 व्यक्तियों को नामित कर अपना प्रस्ताव पत्रांक-1894, दिनांक-07.10.2024 द्वारा डाक के माध्यम से पर्षद को उपलब्ध कराया गया है, जो दिनांक-15.10.2024 को पर्षद को प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है :-

(1) श्री विनय कुमार चौहान, पिता-चंदेष्वर चौहान, (2) श्री देवेन्द्र साह, पिता- स्व0 इन्द्रजीत साह, (3) श्री राम नरेष साह, पिता- स्व0 बीरमंगल साह, (4) श्री कृष्णा प्रसाद यादव, पिता- स्व0 मुन्नीलाल यादव, (5) श्री केदार साह, पिता- स्व0 अलगु साह, सभी साकिन धनौती, थाना-धनौती, जिला-सीवान ।41 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 उक्त तथ्यों के आलोक में पर्षद की सूनवाई दिनांक-18.10.2024 में मा0 उच्च न्यायालय के निर्देष के आलोक में उक्त प्रस्तावित 05 व्यक्तियों को मठ/मंदिर की दिन-प्रतिदिन की व्यवस्था, पूजा-पाठ एवं राग-भोग हेतु पर्षद के अगले आदेष तक के लिये अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार मा0 उच्च न्यायालय के निर्देष के आलोक में अंचल पदाधिकारी, पचरूखी, द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त 05 व्यक्तियों को मठ/मंदिर की दिन-प्रतिदिन की व्यवस्था, पूजा-पाठ एवं राग-भोग हेतु पर्षद के अगले आदेष तक के लिये निम्नलिखित निर्देष के साथ अधिकृत किया जाता है :-

(1) वे मठ की भूमिका किसी भी रूप में अन्य संक्रमण नहीं करेंगे, और न प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ लेंगे। न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार उन्हें नहीं होगा।

(2) मठ की भूमि की बंदोबस्ती जिस व्यक्ति को देगें, उसे लिखित रूप में देंगे, एवं इसका एक रजिस्टर का संधारण करेेंगे, तथा जरूरत के अनुसार इस काम में अंचलाधिकारी से सहयोग प्राप्त करेंगे।

(3) आय-व्यय का व्यौरा रजिस्टर में अंकित करेंगे, एवं पर्षद के समक्ष भी प्रस्तुत करेंगे। वे बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 एवं उपविधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक पालन करेंगे।

(4) सभी सदस्य आपस में समनव्य बनाकर न्यास हित में सौपे गये कार्यो का सम्पादन करेंगे। सभी सदस्य बैठक कर जो भी निर्णय लेगें, उससे पर्षद को भी अवगत कराते रहेंगे।

(5) वे पर्षद के आदेषो/निर्देषो एवं न्यास की परम्परा का पालन करेंगे।

आदेश से, अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।

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11 जुलाई 2024

सं0 1139--पुरानी ठाकुरबाड़ी नवीनगर, शनिष्चर वाजार (श्री विजय राघव ठाकुरबाड़ी), ग्रामपोस्ट- नवीनगर, रेलवे स्टे0 नवीनगर रोड, जिला- औरंगाबाद, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 34 के अन्तर्गत निबिंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है।इसकी निबंधन सं॰- 2657 है।

पुर्व में इसका प्रबंधन मथुरा तिवारी द्वारा की जाती थी। मथुरा तिवारी ने दिनांक-19/01/2088 को एक ट्रस्टीनामा में सभी भूमि का उल्लेख करते हुये सुरेन्द्र तिवारी को मंदिर की व्यवस्था हेतु नियुक्त किया गया। परंतु उनके द्वारा मंदिर की भूमि का दुरूपयोग पर्षद के आदेष का पालन नहीं करने के कारण दिनांक- 16/07/2001 को विरमित करते हुये अंचलाधिकारी को अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया। दिनांक- 29/11/2005 को ग्रामीणों द्वारा प्रार्थना-पत्र दिया गया कि उक्त सुदर्षन तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है और अंचलाधिकारी भी समय नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण एक न्यास समिति गठन हेतु अंचलाधिकारी से नामों की मांग की गयी तथा ग्रामीणोें को भी आम सभा कर प्रस्ताव भेजने का निर्देष दिया गया। उक्त मंदिर के मुख्य आय का स्रोत 10 दुकानें, खेती की भूमि को बंदोवस्ती और बढ़ाया है। पर्षद को जानकारी प्राप्त हुयी कि उक्त मंदिर की नवीनगर स्थित भूमि को अवैध दस्तावेज बनाकर विक्रय कर रही है। मंदिर की भूमि पर आटा-चक्की मिल लगा दिया गया है तथा पहली बार ग्रामीणों की बैठक दिनांक- 01/07/2023 में 11 व्यक्तियों के नामों का चुनाव कर पर्षद को उपलब्ध कराया गया। जिसमें अंचलाधिकारी को प्रस्तावित नामों की सूची भेजते हुये, उसपर उनका मंतव्य तथा कुछ अन्य नाम जोड़ने-घटाने के संबंध में में पत्र लिखा गया। बार-बार पत्र लिखे जाने के पश्चात भी अंचलाधिकारी द्वारा न तो किसी प्रकार का मंतव्य दिया और न किसी प्रकार का कोई प्रतिवेदन समर्पित की गयी तथा यह भी षिकायत प्राप्त हुयी कि राजस्व कर्मचारी के षडयंत्र से मंदिर की भूमि पर जर्नादन तिवारी के पुत्रगण आदि का नाम इन्द्राज करा लिया गया है, जबकि उक्त व्यक्तियों का मंदिर की भूमि से कोई संबंध नहीं है। इस संबंध में अंचलाधिकारी से भी उपरोक्त व्यक्तियों के नामों का इन्द्राज, जमाबंदी कायम करने के संबंध में आदेष की प्रति की मांग की गयी।

स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कथन किया गया कि शीघ्र न्यास समिति का गठन किया जाय। प्रस्तावित नामोें का चरित्र-सत्यापन भी प्राप्त हो चुका है। विगत लगभग 01 वर्ष से अंचलाधिकारी से प्रस्तावित नामों पर मंतव्य की मांग की जा रही है। किंतु आजतक प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत किया गया। मंदिर की व्यवस्था वर्ष 2000 से प्रभावित है, उसे और अब विलंब किया जाना उचित नहीं प्रतीत होता है और प्रस्तावित नामों के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी नहीं प्राप्त हुयी है। उपरोक्त परिस्थिति में मंदिर में राग-भोग, पूजा-पाठ और व्यवस्था हेतु आम सभा द्वारा प्रस्तावित नामों पर विचारोपरांत अधिनियम की धारा- 83 एवं बिहार राज्य धार्मिक न्यास की उपविधि धारा- 43 के तहत एक योजना का निरूपण करते हुये, इसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

अतःपर्षदीय आदेष दिनांक- 20/05/2024 द्वारा अनुमोदन के पश्चात बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 एवं 83 मेंएवं धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0- 43 (द) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पुरानी ठाकुरबाड़ी नवीनगर, शनिचर बाजार (श्री विजय राघव ठाकुरबाड़ी), ग्रामपोस्ट- नवीनगर, रेलवे स्टे0 नवीनगर रोड, जिला- औरंगाबादके सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियोें की सुरक्षा तथा सम्यक विकास हेतु हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।(cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 42 योजना

2. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''पुरानी ठाकुरबाड़ी नवीनगर न्यास योजना, शनिचर बाजार (श्री विजय राघव ठाकुरबाड़ी), ग्रामपोस्ट- नवीनगर, रेलवे स्टे0 नवीनगर रोड, जिला- औरंगाबाद'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''पुरानी ठाकुरबाड़ी नवीनगर न्यास समिति, शनिचर बाजार (श्री विजय राघव ठाकुरबाड़ी), ग्रामपोस्ट- नवीनगर, रेलवे स्टे0 नवीनगर रोड, जिला- औरंगाबाद'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिष्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक्‌ संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवष्यकतानुसार राषि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. न्यास के खाता का संचालन न्यास समिति के दो सदस्यों (अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

5. दाताओं से प्राप्त होने वाले राषि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

6. मठ परिसर में जगह-जगह भेंट-पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राषि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राषि को बैंक में जमा किया जायेगा।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विषेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिरकी गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्षनार्थियों की सुविधा का विषेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिष्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों, धारा- 59, 60 एवं 70 का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी। 11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्‌र्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी। 13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अध्यक्ष की अनुपलब्धता की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता, उपाध्यक्ष करेंगे।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मंदिर के हित में आवष्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. गोवंष एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी॰सी॰ए॰) की धारा- 11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा- 428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास / मठ / मंदिर परिसर में रहने वाले पशुओं (गोवंष / गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना / भोजन नहीं देना / ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देष्य ''पशु की क्रुरता या वध'' होता हो या उक्त कार्यों को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी / सेवायत / महंत / न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

18. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति का गठन किया जाता है-

1. डॉ॰ अषोक कुमार पिता- स्व॰ लखन प्रसाद - अध्यक्ष 2. श्री रामजीत शर्मा पिता- स्व॰ षिव शर्मा - उपाध्यक्ष 3. श्री सुनील भारती पिता- स्व॰ लखन प्रसाद - सचिव 4. श्री विनय सोनी पिता- स्व॰ सुदामा प्रसाद - कोषाध्यक्ष 5. श्री अमित जायसवाल पिता- श्री सुरेष जायसवाल - सदस्य 6. श्री रंजन अग्रवाल पिता- श्री निर्मल कुमार - सदस्य43 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 7. श्री अभिषेक जायसवाल पिता- श्री रमेष जायसवाल - सदस्य 8. श्री संजय सिंह पिता- श्री रघुवंष सिंह - सदस्य 9. श्री नरेष सिंह पिता- स्व॰ देवलगन सिंह - सदस्य 10. श्री अनिल रजक पिता- श्री अषोक रजक - सदस्य 11. श्री छेदी प्रसाद कांस्यकार पिता- श्री मुकुल साव - सदस्य

सभी का पता- ग्रामपोस्ट- नवीनगर, रेलवे स्टे0 नवीनगर रोड, जिला- औरंगाबाद। उक्त आदेष के आलोक मेें राजस्व अभिलेख में ''पुरानी ठाकुरबाड़ी नवीनगर, शनिष्चर वाजार (श्री विजय राघव ठाकुरबाड़ी), ग्रामपोस्ट- नवीनगर, रेलवे स्टे0 नवीनगर रोड, जिला- औरंगाबाद'' के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। नोटः- न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/ विक्रय/पट्‌टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से, अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।

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29 अगस्त 2024

सं0 1592--पहाड़पुर ठाकुरबाड़ी, ग्राम-पहाड़पुर, थाना-वारूण, जिला-औरंगाबाद पर्षद मे निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है जिसकी निबंधन संख्या-3820/2008 है। पर्षद द्वारा गठित न्यास समिति दिनांक-21.10.2021 में राजेन्द्र प्रसाद मेहता, अध्यक्ष तथा सचिव, रविषेखर के बीच आपस में मन्दिर की भूमि से होने वाले खेती की बन्दोबस्ती, किराया आदि का अलग-अलग वसूल की जा रही थी। इस षिकायत पर दिनांक-03.02.2024 को सुनवाई निर्धारित की गयी। परन्तु उक्त तिथि पर अध्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण दिनांक-12.02.2024 की तिथि निर्धारित करते हुए सभी पक्षों को सूचित किया गया। दिनांक-12.02.2024 को समिति के सदस्य उपस्थित थे। अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया कि उनके पास मिट्‌टी और पेड़ की बिक्री से 37,000/- रुपये है, जिन्हें मन्दिर की पोताई-रंगाई, कीर्तन में खर्च किया गया है और 7000/- रुपये उनके पास शेष है। आरोप लगाया कि सचिव द्वारा पिछले वर्षो का लगीग 2.5 लाख रुपये बन्दोबस्ती से प्राप्त की थी जिसे खर्च के बाद 28,000/- रुपये उनके पास बची थी तथा वर्ष 2023-24 में 02 लाख 22 हजार रुपये भी सचिव के पास है। इस संबंध में सचिव रविषेखर सिंह जो उपस्थित थे, उनके द्वारा कथन किया गया कि वह एक सप्ताह के अन्दर उक्त राषि का हिसाब दाखिल कर देगे। अतः उन्हें एक सप्ताह में उपरोक्त बन्दोबस्ती से प्राप्त आय और खर्च देने का निर्देष दिया गया है और चूंकि समिति का आपस में सामंजस्य नहीं था और समिति का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। अतः अंचलाधिकारी से नयी न्यास समिति गठन किये जाने के संबंध में नामों की मांग की गयी। पर्षद के आदेष के आलोक में अंचलाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक-2128, दिनांक-11.12.2023 को भेजा गया, पुनः पर्षद के आदेष दिनांक-12.02.2024 के आलोक में अंचलाधिकारी से दुरभाष पर सम्पर्क किया गया, जिसपर उन्होंने शीघ्र सूची भेजने का आष्वासन दिया। दिनांक-12.02.2024 को पुनः पर्षद के पत्र को उनके बाट्‌सएप्प पर भेजा गया। इसी बीच ग्रामीणों ने दिनांक-05.05.2023 को बैठक करते हुए 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव दिया गया। जिनका चरित्र सत्यापन दिनांक-18.07.2024 को दाखिल किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में समिति गठन के मामले को लम्बित रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि मन्दिर में लगभग 28 बी0 खेती की भूमि है, जो इस वर्ष समिति नहीं होने के कारण बन्दोबस्ती नहीं की गयी और आज उपस्थित सदस्यों का कथन है कि समिति गठन कर दिया जाए, जिससे मन्दिर की भूमि को खुले डाक द्वारा बन्दोबस्ती करायी जा सके। अतः उपरोक्त वर्णित पर विचारोपरान्त बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 एवं 83 एवं बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास उपविधि, 1955 की धारा 43 के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए आदेष दिनांक-09.8. 2024द्वारा ''पहाड़पुर ठाकुरबाड़ी, ग्राम-पहाड़पुर, थाना-वारूण, जिला-औरंगाबाद''के सम्यक्‌ रूप से विकास, प्रबंधन एवं उसकी सम्पत्तियों केसंरक्षण एवं सुरक्षित रखने हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है :-

योजना

01. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम पहाड़पुर ठाकुरबाड़ी, ग्राम-पहाड़पुर, थाना-वारूण, जिला-औरंगाबाद'न्यास योजना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''पहाड़पुर ठाकुरबाड़ी, ग्राम-पहाड़पुर, थाना-वारूण, जिला-औरंगाबाद, न्यास समिति'' होगी जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार होगा।

02. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।44 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 03. न्यास परिसर में जगह-जगह दान-पात्र रखें जायेगें और निर्धारित तिथि को न्यास समिति के सदस्यों के समक्ष दान-पेटी खोल कर राषि की गणना की जायेगी और उस राषि और अन्य मद से प्राप्त सभी प्रकार की राषि (न्यास की समग्र आय) को न्यास के बचत खाता में जमा की जायेगी।

04. न्यास का बचत खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा और खाता का संचालन दो सदस्यों (सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। 10,000/-रूपयें या उससे अधिक का व्यय का भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा एवं अन्य व्यय भी न्यास के खाते से निकासी कर ही किया जायेगा।

05. न्यास समिति यदि किसी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन/निर्माण/विकास आदि का कार्य करता है और उसमें 05 लाख से अधिक राषि व्यय होने का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति प्राप्त करना आवष्यक होगा और यदि उपरोक्त राषि निर्धारित सीमा के अंदर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जायेगी ।

06. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास का आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी। 07. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक का कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

08. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जाएगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

09. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा। 10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

11. न्यास समिति के किसी भी सदस्य को न्यास की अचल सम्पत्ति को बिक्री करने, बदलैन करने एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए किराया देने का कोई अधिकार नहीं होगा जबतक कि लिखित रूप में इस संबंध में पूर्व सहमति पर्षद से प्राप्त नहीं कर लिया जाय। साथ ही न्यास समिति के सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संंबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। 12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

13. गोवंष एवं अन्य पषुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पषु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1990 (पी0सी0ए0) की धारा-11, भारतीय दंड संहिता (I.P.C) की धारा-428, 429के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। अतः धर्मषाला परिसर में किसी भी प्रकार के पषुओं (गोवंष/गोधन) कोबेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नही देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसका उद्‌देष्य''पषु की क्रुरता एवं वध'' होता हो या उक्त कार्यो का बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यास समिति के सदस्याें द्वारा नहीं किया जायेगा।

अतः पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति का गठन किया जाता है :-

1. श्री विजय सिंह, पिता-स्व0 चन्द्रदेव सिंह - अध्यक्ष 2. श्री इन्द्रदेव सिंह, पिता- स्व0 कामेष्वर सिंह - उपाध्यक्ष 3. श्री राजेन्द्र प्रसाद मेहता, पिता- स्व0 नारायण महतो - सचिव 4. श्री अरूण कुमार, पिता- स्व0 देवनारायण महतो - कोषाध्यक्ष 5. श्री यमुना सिंह, पिता-जगेष्वर सिंह - सदस्य 6. श्री कुन्दन पाण्डेय, पिता- स्व0 गोविन्द पाण्डेय - सदस्य 7. श्री मुंषी सिंह, पिता- रगड़ुनाथ सिंह - सदस्य 8. श्री अरूण कुमार, स्व0 कृष्णा मेहता - सदस्य 9. श्री कामदेव मेहता, पिता- स्व0 राजाराम सिंह - सदस्य 10. श्री राजेष पाण्डेय, पिता-नेम नारायण पाण्डेय - सदस्य 11. श्री बाला तिवारी, पिता-स्व0 सत्यनारायण तिवारी - सदस्य न्यास समिति का कार्यकाल 05 वर्ष की होगी।

नोट :-न्यास समिति का निर्देष दिया जाता है कि शीघ्र 01 माह के अन्दर मन्दिर के नाम से खाता खोला जाए और बन्दोबस्ती की सारी राषि मन्दिर के खाते में जमा की जाए और आवष्यकतानुसार खाते से निकासी की जाए। मन्दिर के खाते का संचालन सचिव/अध्यक्ष में एक व्यक्ति तथा कोषाध्यक्ष अर्थात 02 व्यक्तियों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा तथा समिति मन्दिर की भूमि को खुले डाक द्वारा बन्दोबस्ती कराये और उस संबंध में एक रजिस्टर रखे। उस रजिस्टर में कितने वर्षो के लिए बन्दोबस्ती दी गयी है, भूमि का खाता, खेसरा, कितने में बन्दोबस्ती दिया गया है, क्षेत्रफल, किस व्यक्ति को दिया गया है, उसका नाम और उस व्यक्ति का हस्ताक्षर रजिस्टर पर अवष्य होना चाहिए और वह रजिस्टर की फोटोप्रति प्रतिवर्ष आय-व्यय विवरणी के साथ अवष्य संलग्न की जानी चाहिए।

यह अधिसूचना पर्षद से अनुमोदित है।

आदेश से, अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।45 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025

20 अगस्त 2024

सं0 1503--दरिया पंथी (आकाषी) मठ, ग्राम-आकाषी, पो0-मोकर, थाना-अगरेर, ग्राम-रोहतास जो पर्षद में सार्वजनिक धार्मिक न्यास के रूप में निबंधित है, जिसकी निबंधन संख्या-4093/2010 है। मठ की व्यवस्था हेतु समय-समय पर न्यास समिति का गठन किया जाता रहा है। अंतिम न्यास समिति का गठन दिनांक-14.03.2016 को अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया था। न्यास समिति द्वारा समय-समय पर आय-व्यय विवरण, बजट आदि दाखिल किया जाता रहा है। समिति द्वारा बैठक दिनांक-20.04.2022 की प्रति पर्षद में दिनांक-24.05.2022 को दाखिल की गयी है, जिसमें पूर्व न्यास समिति के 03 सदस्य, सरयू सिंह, राजेन्द्र सिंह और दषरथ सिंह के स्थान पर सरयू सिंह के पुत्र विनोद प्रसाद सिंह तथा 02 नये सदस्य राम शंकर सिंह, प्रमोद राय को स्थान दिया गया है। प्रस्तावित नामों के संबंध में चरित्र सत्यापन रिपोर्ट थाना को दिनांक-17.06.2022, 30.09.2023 को भेजा गया, परन्तु लगभग 02 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। आज समिति के हरिहर प्रसाद, कोषाध्यक्ष एवं लल्लि सिंह एवं अनिल कुमार उपस्थित है। उनका कथन है कि सरयू सिंह पुर्ण रूप से असहाय वृद्ध हो गया है, दषरथ सिंह को भी कम सुनाई देता है। राजेन्द्र सिंह कभी बैठक में उपस्थित नहीं होते है। साथ ही उक्त तीनों व्यक्तियों के स्थान पर 03 नये व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव दिया गया है। आगे कथन करते है कि समिति के कार्यकाल या नयी समिति के अनुमोदन नहीं मिलने के कारण मन्दिर की कुल जो भूमि 07 ए0 66 डी0 (12 बी0) है, उसका इस वर्ष बन्दोबस्ती नहीं की जा सकी है। उपस्थित सदस्यों के द्वारा एक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया, जो स्पष्ट करता है कि प्रतिवर्ष खुले डाक द्वारा बोली कर जमीन बन्दोबस्ती पर 3-4 व्यक्तियों को जो अधिक राषि देते है, उसी को दी जाती है। समिति के कार्यो के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्राप्त है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विचारोपरान्त बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 एवं 83 एवं बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास उपविधि, 1955 की धारा 43 के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए आदेष दिनांक-08.07.2024 द्वारा ''दरिया पंथी(आकाषी) मठ, ग्राम-आकाषी, पो0-मोकर, थाना-अगरेर, ग्राम-रोहतास,'' के सम्यक्‌ रूप से विकास, प्रबंधन एवं उसकी सम्पत्तियों के संरक्षण एवं सुरक्षित रखने हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है :-

योजना

01. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''दरियापंथी (आकाषी) मठ, ग्राम-आकाषी, पो0-मोकर, थाना-अगरेर, ग्राम-रोहतास, न्यास योजना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''दरियापंथी(आकाषी) मठ, ग्राम-आकाषी, पो0-मोकर, थाना-अगरेर, ग्राम-रोहतास,'' न्यास समिति होगी जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार होगा।

02. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा। मंदिर के चढ़ावे या दान पर पूजारी का अधिकार नहीं होगा।

03. न्यास परिसर में जगह-जगह दान-पात्र रखें जायेगें और निर्धारित तिथि को न्यास समिति के सदस्यों के समक्ष दान-पेटी खोल कर राषि की गणना की जायेगी और उस राषि और अन्य मद से प्राप्त सभी प्रकार की राषि (न्यास की समग्र आय) को न्यास के बचत खाता में जमा की जायेगी।

04. न्यास का बचत खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा और खाता का संचालन दो सदस्यों (उपाध्यक्ष,सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से कम से कम दो) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। 10,000/-रूपयें या उससे अधिक का व्यय का भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा एवं अन्य व्यय भी न्यास के खाते से निकासी कर ही किया जायेगा।

05. न्यास समिति यदि किसी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन/निर्माण/विकास आदि का कार्य करता है और उसमें 05 लाख से अधिक राषि व्यय होने का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति प्राप्त करना आवष्यक होगा और यदि उपरोक्त राषि निर्धारित सीमा के अंदर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जायेगी ।

06. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास का आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी। 07. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक का कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

08. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जाएगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

09. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा। 10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

11. न्यास समिति के किसी भी सदस्य को न्यास की अचल सम्पत्ति को बिक्री करने, बदलैन करने एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए किराया देने का कोई अधिकार नहीं होगा जबतक कि लिखित रूप में इस संबंध में पूर्व सहमति पर्षद से प्राप्त नहीं कर लिया जाय। साथ ही न्यास समिति के सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संंबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।46 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

13. गोवंष एवं अन्य पषुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पषु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1990 (पी0सी0ए0) की धारा-11, भारतीय दंड संहिता (I.P.C) की धारा-428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। अतः धर्मषाला परिसर में किसी भी प्रकार के पषुओं (गोवंष/गोधन) कोबेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नही देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसका उद्‌देष्य ''पषु की क्रुरता एवं वध'' होता हो या उक्त कार्यो का बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यास समिति के सदस्याें द्वारा नहीं किया जायेगा।

अतः पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति का गठन किया जाता है। न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से 05 वर्ष के लिए होगी। बैठक दिनांक- 20.04.2024 में लिये गये निर्णय के आलोक में एक योजना का निरूपण करते हुए निम्न न्यास समिति का गठन किया जाता है :-

1. अंचलाधिकारी, सासाराम - अध्यक्ष 2. श्री रामषंकर सिंह - उपाध्यक्ष 3. श्री रामकेष्वर सिंह - सचिव 4. श्री हरिहर प्रसाद - कोषाध्यक्ष 5. श्री लल्ली सिंह - सदस्य 6. श्री अजय कुमार - सदस्य 7. श्री ओम प्रकाष मिश्रा - सदस्य 8. श्री जितेन्द्र प्रसाद - सदस्य 9. श्री अनिल कुमार - सदस्य 10. श्री प्रमोद कुमार राय - सदस्य 11. श्री विनोद प्रसाद सिंह - सदस्य सभी ग्राम-आकाषी, पो0-मोकर, थाना-अगरेर, ग्राम-रोहतास, पिनकोड-821115।

नोट ः-समिति को निर्देष दिया जाता है कि आज की तिथि से मन्दिर के बैंक खाता का संचालन समिति के उपाध्यक्ष, रामषंकर सिंह, सचिव, रामकेष्वर सिंह एवं कोषाध्यक्ष, हरिहर प्रसाद में से कम से कम 02 व्यक्तियों के हस्ताक्षर से किया जायेगा। इस संबंध में सूचना संबंधित बैंक को अन्य कार्रवाई हेतु दी जाए, क्योंकि अंचलाधिकारी प्रषासनिक पदाधिकारी है और उनके पास कार्य की अधिकता होने के कारण मन्दिर के विकास आदि का कार्य भी अवरूद्ध हो जाता हैं परन्तु समिति किसी प्रकार की राषि खर्च करने के पूर्व अपने अध्यक्ष, अंचलाधिकारी तथा पर्षद को लिखित रूप से सूचना अवष्य देंगे यदि राषि 10,000/- रुपये से अधिक की निकासी की जाती है तथा समिति को निर्देष दिया जाता है कि नियमित रूप से मठ की रंगाई-पोताई आदि की व्यवस्था भी सुचारू रूप से कराया जाए। समिति द्वारा पुजारी के रूप में कार्य करने के लिए सत्यानंद दास को नामित किया जाता है परंतु वह समिति के कार्यो में किसी प्रकार का अवरोध, दखल-अंदाजी नहीं करेगें।

यह अधिसूचना पर्षद से अनुमोदित है।

आदेश से, अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।

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15 अक्तूबर 2024

सं0 1905--कबीर पंथी मठ, ग्राम-हैबतपुर, पो0-बेरभी, थाना-वारसलीगंज, जिला-नवादा पर्षद में निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है जिसकी निबंधन संख्या-2565 है। इस न्यास में थाना नं0 456, खाता सं0 137, 152, 103, 128, 49, 101 एवं 139 की कुल लगभग 42 ए0 भूमि है। समय-समय पर उक्त मठ की देखभाल कर रहे, कबीर साधुओं द्वारा मठ की आय से कुछ भूमि खरीदी गयी । जैसा कि अंचल पदाधिकारी की रिपोर्ट पत्रांक 1040, दिनांक 08.09.2023 से भी स्पष्ट है। उपरोक्त के अतिरिक्त थाना नं0 456, खाता सं0 119, 03 ए0 8 डी0 जमीन ''कबीर संगत'' के नाम से इन्द्राज है। पर्षद द्वारा अंतिम नियुक्त न्यासधारी धनौरी दास का भी स्वर्गवास हो चुका है। इसी बीच आचार्य गद्‌दी, ग्राम पावा, जिला नालंदा के आचार्य महंत के पत्र द्वारा निरंजन दास जी को अस्थायी न्यासधारी बनाने का उल्लेख किया गया है। ग्रामीणों द्वारा उपस्थित होकर कथन किया कि धनौरी दास का स्वर्गवास लगभग 04 वर्ष पूर्व हो चुका है। इस बीच कोई महंत ना होने के कारण बहुत सी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतः ग्रामीणों द्वारा स्वयंभू समिति बनाकर व्यवस्था की जा रही है, ग्रामीणों का निवेदन है कि कबीर साधु निरंजन दास जी को शामिल करते हुए, न्यास समिति बनायी जाए जिससे अतिक्रमण की गयी भूमि को पुनः प्राप्त किया जा सके और ग्रामीणों द्वारा दिनांक 14.07.2023 को बैठक कर 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव दिया गया। प्रस्तावित नामों का चरित्र सत्यापन हेतु थाने को भेजा गया था जो अभी तक अप्राप्त है। प्रस्तावित नामों का चरित्र सत्यापन न प्राप्त होने के आधार पर मामले को लंबित रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। भविष्य में समिति के किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला विचाराधीन या भूमि पर कब्जा पाया जाता है तो उसे विरमित किया जा सकता है।47 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विचारोपरान्त बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32, 83 एवं बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास उपविधि, 1955 की धारा 43 के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए आदेष दिनांक-13.08.2024 द्वारा ''कबीर पंथी मठ, ग्राम-हैबतपुर, पो0-बेरभी, थाना-वारसलीगंज, जिला-नवादा ''के सम्यक्‌ रूप से विकास, प्रबंधन एवं उसकी सम्पत्तियों के संरक्षण एवं सुरक्षित रखने हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है :-

योजना

01. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''कबीर पंथी मठ, ग्राम-हैबतपुर, पो0-बेरभी, थाना-वारसलीगंज, जिला-नवादा, न्यास योजना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम कबीर पंथी मठ, ग्राम-हैबतपुर, पो0-बेरभी, थाना-वारसलीगंज, जिला-नवादा न्यास समिति'' होगी जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार होगा।

02. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

03. न्यास परिसर में जगह-जगह दान-पात्र रखें जायेगें और निर्धारित तिथि को न्यास समिति के सदस्यों के समक्ष दान-पेटी खोलकर राषि की गणना की जायेगी और उस राषि और अन्य मद से प्राप्त सभी प्रकार की राषि (न्यास की समग्र आय) को न्यास के बचत खाता में जमा की जायेगी।

04. न्यास का बचत खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा और खाता का संचालन दो सदस्यों (सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। 10,000/-रूपयें या उससे अधिक का व्यय का भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा एवं अन्य व्यय भी न्यास के खाते से निकासी कर ही किया जायेगा।

05. न्यास समिति यदि किसी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन/निर्माण/विकास आदि का कार्य करता है और उसमें 05 लाख से अधिक राषि व्यय होने का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति प्राप्त करना आवष्यक होगा और यदि उपरोक्त राषि निर्धारित सीमा के अंदर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जायेगी ।

06. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास का आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

07. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक का कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

08. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जाएगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

09. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा। 10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

11.न्यास समिति के किसी भी सदस्य को न्यास की अचलसम्पत्ति को बिक्री करने, बदलैन करने एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए किराया देने का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि लिखित रूप में इस संबंध में पूर्व सहमति पर्षद से प्राप्त नही ंकर लिया जाय। साथ ही न्यास समिति के सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संंबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। 12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठ भूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

13. गोवंष एवं अन्य पषुओं और उनके प्रति होनेवाली क्रुरता, पषु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1990 (पी0सी0ए0) की धारा-11, भारतीय दंड संहिता (I.P.C) की धारा-428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। अतः धर्मषाला परिसर में किसी भी प्रकार के पषुओं (गोवंष/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नही देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसका उद्‌देष्य'' पषु की क्रुरता एवं वध'' होता हो या उक्त कार्यो का बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यास समिति के सदस्याें द्वारा नहीं किया जायेगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए आम सभा दिनांक-14.07.2023 से प्राप्त नाम, के व्यक्तियों की न्यास समिति का गठन आदेष की तिथि-13.08.2024 से 05 वर्ष के लिए किया जाता है :- 01. अंचल पदाधिकारी - अध्यक्ष 02. श्री शंभू प्रसाद, पिता स्व0 रामौतार महतो - उपाध्यक्ष 03. संत निरंजन दास, चेला ब्रह्मदेव दास - सचिव 04. श्री रामानंद सिंह, पिता स्व0 कामेष्वर सिंह - सह सचिव ग्रामपो0-पावा, थाना-दीपनगर, जिला-नालंदा। 05. श्री रामविलास प्रसाद, पिता स्व0 द्वारिका प्रसाद - कोषाध्यक्ष 06. श्री विवेकानंद प्रसाद, पिता श्री सीताराम प्रसाद - सदस्य 07. श्री सुरेश प्रसाद, पिता श्री शिवनंदन प्रसाद - सदस्य 08. श्री राजो राम, पिता स्व0 अखजू राम - सदस्य 09. श्री सत्यम कुमार, पिता श्री शैलेन्द्र प्रसाद - सदस्य(cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 48 10. श्री भरत प्रसाद, पिता स्व0 महावीर महतो - सदस्य

11. श्री गौतम कुमार, पिता श्री गानो महतो - सदस्य

सभी ग्राम-हैबतपुर, पो0-बेरभी, थाना-वारसलीगंज, जिला-नवादा ।

नोटः-न्यास समिति को निर्देश दिया जाता है कि अंचल पदाधिकारी से सम्पर्क करके मंदिर की सभी भूमि को मंदिर के कब्जे में प्राप्त कराया जाए, यदि किसी अवैध कब्जे वाले के पास कोई दस्तोवज भूमि संबंधित दाखिल करते हैं तो उन्हें पर्षद के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। चॅूकि पर्षद द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी अवैध कब्जा रखने वाले व्यक्ति उपस्थित नहीं हैं और उपरोक्त सभी भूमि की खुली डाक द्वारा 01 वर्ष के लिए बंदोबस्ती की जाए। इस आश्वासन के साथ यदि बंदोबस्ती पर भूमि लेने वाले का आचरण और समिति के साथ व्यवहार अच्छा रहा तो आगे भी उन्हें भूमि भविष्य में भी बंदोबस्ती की जा सकती है। समिति एक रजिस्टर का संधारण करेगी जिसमें 01 वर्ष की जो बंदोबस्ती जाएगी, उसका वर्ष, खाता खेसरा का नं0, क्षेत्रफल, तथा बंदोबस्ती की राशि और बंदोबस्ती पर दिए जाने वाले का हस्ताक्षर प्रत्येक का अलग-अलग पृष्ठ पर अंकित होना चाहिए जिससें की भविष्य किसी प्रकार का विवाद ना हो।

आदेश से, अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।

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24 अगस्त 2024

सं0 1538--श्री श्री 1008 महाविष्णु काली, बजरंगबली मन्दिर, ग्राम-कन्हौर, पो0-अनगढ़ हाट, थाना-अनगढ़, जिला-पूर्णियाँ पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है जिसकी निबंधन संख्या-4680/2023 है। उक्त मन्दिर में खाता संख्या-52 खेसरा संख्या-175 की कुल 82 डी0 भूमि है। उक्त भूमि खतियान में ''श्रीकालीजी'' के नाम से इन्द्राज है। उक्त मन्दिर की व्यवस्था हेतु पूर्व में स्थानीय लोगों के द्वारा मन्दिर की स्वयं-भू समिति बनाकर जनसामान्य से चंदा आदि एकत्रित करके मन्दिर को विषाल रूप दिया गया है तथा दिनांक-25.10.2023 को स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में एक बैठक करके 11 व्यक्तियों के नामों का चयन कर पर्षद में प्राप्त कराया गया। प्रस्तावित नामों को पर्षदीय पत्रांक-3069 दिनांक-04.12.2023 अंचलाधिकारी को भेजकर, उनसे उसपर मंतव्य की मांग की गयी जिसके आलोक में अचंल अधिकारी ने पत्रांक-358 दिनांक-30.03.2024 द्वारा प्रस्तावित नामों पर अपनी सहमति दी गयी और यह उल्लेख किया कि उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई है । प्रस्तावित नामों का चरित्र सत्यापन हेतु थाना को भेजा गया। प्रस्तावित नामों के चरित्र सत्यापन भी प्राप्त हो चुका है। इसी बीच पुनः ग्रामिणों द्वारा दिनांक-04.04.2024 को बैठक आयोजित की गयी और उक्त बैठक के प्रस्ताव संख्या-07 में यह निर्णय लिया गया कि समिति गठन के संबंध में प्रस्तावित नामों में इन्द्र मोहन सिंह, के स्थान पर संजय कुमार दास को रखा जाए।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 एवं 83 एवं बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास उपविधि, 1955 की धारा 43 के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए आदेष दिनांक-27.07.2024 द्वारा ''श्री श्री 1008 महाविष्णु काली, बजरंगबली मन्दिर, ग्राम-कन्हौर, पो0-अनगढ़ हाट, थाना-अनगढ़, जिला-पूर्णियाँ'' के सम्यक्‌ रूप से विकास, प्रबंधन एवं उसकी सम्पत्तियो के संरक्षण एवं सुरक्षित रखने हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है :-

योजना

01. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री श्री 1008 महाविष्णु काली, बजरंगबली मन्दिर, ग्राम-कन्हौर, पो0-अनगढ़ हाट, थाना-अनगढ़, जिला-पूर्णियाँ, न्यास योजना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री श्री 1008 महाविष्णु काली, बजरंगबली मन्दिर, ग्राम-कन्हौर, पो0-अनगढ़ हाट, थाना-अनगढ़, जिला-पूर्णियाँ, न्यास समिति'' होगी जिसमें न्यास की समग्रचल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार होगा।

02. इस न्याससमिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा। मंदिर के चढ़ावे या दान पर पूजारी का अधिकार नहीं होगा।

03. न्यास परिसर में जगह-जगह दान-पात्र रखें जायेगें और निर्धारित तिथि को न्यास समिति के सदस्यों के समक्ष दान-पेटी खोलकर राषि की गणना कर पंजी में दर्ज की जायेगी और उस राषि और अन्य मद से प्राप्त सभी प्रकार की राषि (न्यास की समग्र आय) को न्यास के बचत खाता में जमा की जायेगी।

04. न्यास का बचत खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा और खाता का संचालन दो सदस्यों (सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। 10,000/-रूपयें या उससे अधिक का व्यय का भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा एवं अन्य व्यय भी न्यास के खाते से निकासी कर ही किया जायेगा।

05. न्यास समिति यदि किसी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन/निर्माण/विकास आदि का कार्य करता है और उसमें 05 लाख से अधिक राषि व्यय होने का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति प्राप्त करना आवष्यक होगा और यदिउपरोक्तराषि निर्धारित सीमा के अंदर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जायेगी49 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 06.न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रति वर्ष न्यास का आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

07. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक का कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में कार्यवाहक उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

08. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जाएगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक मे प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

09. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा। 10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

11.न्यास समिति के किसी भी सदस्य को न्यास की अचल सम्पत्ति को बिक्री करने, बदलैन करने एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए किराया देने का कोई अधिकार नहीं होगा जबतक कि लिखित रूपमें इस संबंध में पूर्व सहमति पर्षद से प्राप्त नहीं कर लिया जाय। साथ ही न्यास समिति के सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या थ्नसस हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संंबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी 12.न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

13. गोवंष एवं अन्य पषुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पषु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1990 (पी0सी0ए0) की धारा-11, भारतीय दंड संहिता (I.P.C) की धारा-428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। अतः न्यास परिसर में किसी भी प्रकार के पषुओं (गोवंष/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नही देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसका उद्‌देष्य ''पषु की क्रुरता एवं वध'' होता हो या उक्त कार्यो का बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यास समिति के सदस्याें द्वारा नहीं किया जायेगा।

अतः पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति का गठन किया जाता है। न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से 05 वर्ष के लिए होगी।

01. श्री मनिन्द्र नाथ चौधरी - अध्यक्ष पिता-स्व0 राममोहन चौधरी, ग्राम-कन्हौर 02. श्री संजय कुमार दास - उपाध्यक्ष पिता-श्री खेतीषचंद्र दास, ग्राम-गगरिया 03. श्री सतिष कुमार सिंह - सचिव पिता-श्री घरघरू सिंह, ग्राम-कन्हौर 04. श्री अजय कुमार सिंह - सह-सचिव पिता-स्व0 पंचानंद सिंह, ग्राम-महनारो 05. श्री कदम लाल सिंह - कोषाध्यक्ष पिता-स्व0 ठाकुर प्र0 सिंह, कौवाटोली (जिन्हौर) 06. श्री महेन्द्र कुमार पोद्‌दार - सदस्य पिता-श्री भूपेन्द्र प्रसाद पोद्‌दार, ग्राम-पलासवाड़ी 07. श्रीमति सोटो देवी - सदस्य पति-श्री गब्बर सिंह, ग्राम-कन्हौर 08. श्रीमति माया रानी देवी - सदस्य पति-श्री मामला प्रसाद सिंह, ग्राम-कन्हौर 9. श्री निकेष कुमार चौधरी - सदस्य पिता-श्री करूण कुमार चौधरी, ग्राम-कन्हौर 10. श्री सरोज कुमार चौधरी - सदस्य पिता-श्री विपुल कुमार चौधरी, ग्राम-कन्हौर 11. श्री असारू लाल महलदार - सदस्य पिता-श्री लबन लाल महालदार, ग्राम-भटेना, थाना-रौटा सभी पो0-अनगढ़ हाट, थाना-अनगढ़, जिला-पूर्णियॉ, पिनकोड-854116. नोट :-1. न्यास समिति को यह निर्देष दिया जाता है मंदिर के नाम से बैंक खाता खोले और 10,000/-रू0 या उससे अधिक की राषि का व्यय चेक के माध्यम से किया जाए तथा प्रत्येक वर्ष मंदिर में किये गये विकासात्मक कार्यों का ब्योरा, बजट, आय-व्यय विवरणी एवं पर्षद शुल्क अवष्य दाखिल करेंगे।50 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 2. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तांतरण/ बदलैन/विक्रय/पट्‌टा/लिज आदि पर देने या किसी भी प्रकार से थ्नसस सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगरवे ऐसा करते हैं तो शून्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। यह अधिसूचना पर्षद से अनुमोदित है।

आदेश से, अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।

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21 अगस्त 2024

सं0 1512--श्री सरस्वती मंदिर, ग्राम-बेलवा, पो0-बारसोई, थाना-आबादपुर, जिला-कटिहार पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है जिसकी निबंधन संख्या-4779/2024 है। अनुमंडल पदाधिकारी की रिपोर्ट के आलोक में स्पष्ट होता है कि मौजा-बेलवा, थाना सं0-79, खाता सं0-310 में 2.24 ए0 भूमि है । उक्त अभिलेख में कॉलम सं0 5 में ''देव स्थान'' का उल्लेख है। जिला पदाधिकारी के द्वारा अपने पत्रांक-206 दिनांक-04.02.2022 में मंदिर की सुरक्षा हेतु न्यास को निबंधित किये जाने का प्रस्ताव दिया है। स्थानीय नागरिकों के द्वारा एक बैठक दिनांक-13.04.2024 को की गयी जिसमें 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव दिया गया। साथ ही प्रस्ताव के सम्बंध में वरिय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र पर्षद में दाखिल किया जा चुका है। प्रस्तावित नामों में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 एवं 83 एवं बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास उपविधि, 1955 की धारा 43 के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए आदेष दिनांक-26.07.2024 द्वारा ''श्री सरस्वती मंदिर, ग्राम-बेलवा, पो0-बारसोई, थाना-आबादपुर, जिला-कटिहार,'' के सम्यक्‌ रूप से विकास, प्रबंधन एवं उसकी सम्पत्तियो के संरक्षण एवं सुरक्षित रखने हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है :-

योजना 01. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री सरस्वती मंदिर, ग्राम-बेलवा, पो0-बारसोई, थाना-आबादपुर, जिला-कटिहार, न्यास योजना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री सरस्वती मंदिर, ग्राम-बेलवा, पो0-बारसोई, थाना-आबादपुर, जिला-कटिहार, न्यास समिति'' होगी जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार होगा।

02. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा। मंदिर के चढ़ावे या दान पर पूजारी का अधिकार नहीं होगा।

03. न्यास परिसर में जगह-जगह दान-पात्र रखें जायेगें और निर्धारित तिथि को न्यास समिति के सदस्यों के समक्ष दान-पेटी खोलकर राषि की गणना की जायेगी और उस राषि और अन्य मद से प्राप्त सभी प्रकार की राषि (न्यास की समग्र आय) को न्यास के बचत खाता में जमा की जायेगी।

04. न्यास का बचत खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा और खाता का संचालन दो सदस्यों (सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। 10,000/-रूपयें या उससे अधिक का व्यय का भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा एवं अन्य व्यय भी न्यास के खाते से निकासी कर ही किया जायेगा।

05. न्यास समिति यदि किसी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन/निर्माण/विकास आदि का कार्य करता है और उसमें 05 लाख से अधिक राषि व्यय होने का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति प्राप्त करना आवष्यक होगा और यदि उपरोक्त राषि निर्धारित सीमा के अंदर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जायेगी ।

06.न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रति वर्ष न्यास का आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

07. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक का कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष/उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

08. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जाएगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

09. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा। 10. इस योजना मे परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

11.न्यास समिति के किसी भी सदस्य को न्यास की अचल सम्पत्ति को बिक्री करने, बदलैन करने एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए किराया देने का कोई अधिकार नहीं होगा जबतक कि लिखित रूप में इस संबंध में पूर्व सहमति पर्षद51 (cid:464)बहार गजट, 2 अप्रील 2025 से प्राप्त नहीं कर लिया जाय। साथ ही न्यास समिति के सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संंबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी 12.न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

13. गोवंष एवं अन्य पषुओं और उनके प्रति होनेवाली क्रुरता, पषुक्रुरता निवारण अधिनियम, 1990 (पी0सी0ए0) की धारा-11, भारतीय दंड संहिता (I.P.C) की धारा-428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। अतः धर्मषाला परिसर में किसी भी प्रकार के पषुओं (गोवंष/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नही देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसका उद्‌देष्य ''पषु की क्रुरता एवं वध'' होता हो या उक्त कार्यो का बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यास समिति के सदस्याें द्वारा नही ंकिया जायेगा।

अतः पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई की अध्यक्षता में निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति का गठन किया जाता है। न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से 05 वर्ष के लिए होगी।

01.अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई, कटिहार - पदेन अध्यक्ष। 02. श्री प्रेम कुमार राय, पिता-श्री अजय कुमार राय - कार्यवाहक अध्यक्ष। ग्राम-बेलवा, 03. श्री समीरन मंडल, पिता-परेष मंडल - सचिव ग्राम-बेलवा 04. श्री भाष्कर साहा, पिता-स्व0 रतन कुमार साहा - कोषाध्यक्ष। ग्राम-बेलवा 05. श्री दीपक कुमार साह, पिता-श्री हरि साह - सदस्य। ग्राम-बेलवा 06. श्री अभिलाष कुमार राय, पिता-श्री प्रमोथ नाथ राय - सदस्य। ग्राम-गोविन्दपुर 07. श्री शुभम साह, पिता-श्री शत्रुध्न साहा - सदस्य। ग्राम-बेलवा 08. श्री पप्पू कुमार दास, पिता-श्री सतीष चन्द्र दास - सदस्य। ग्राम-नवग्राम 09. श्री संटू राय, पिता-स्व0 भेदवा राय - सदस्य। ग्राम-बेलवा 10. श्री मनोज कुमार राय, पिता-श्री अजय कुमार दास - सदस्य। ग्राम-बेलवा 11.श्री दयाल चंद साह, पिता-श्री पवन साह - सदस्य। ग्राम-बेलवा सभी पो0-सनकोला, थाना-आबादपुर, जिला-कटिहार, पिनकोड-855101. नोट ः-1. न्यास समिति को यह निर्देष दिया जाता है कि यथाषीघ्र मंदिर के नाम से बैंक खाता खोले और 10,000/-रू0 या उससे अधिक राषि का व्यय चेक के माध्यम से किया जाए तथा प्रत्येक वर्ष मंदिर में किये गये विकासात्मक कार्यों का ब्योरा, आय-व्यय विवरणी एवं पर्षद शुल्क अवष्य दाखिल करें।

2. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य कोन्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तांतरण/ बदलैन/विक्रय/पट्‌टा/लिज आदि पर देने या किसी भी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शून्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। यह अधिसूचना पर्षद से अनुमोदित है।

आदेश से, अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 2—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 April 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-04-02.14/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-04-02.14.