असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
18 चै(cid:287) 1947 (श0)
(सं0 पटना 255) पटना, मंगलवार, 8 अ(cid:292)ील 2025
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सं॰ सी.टी.-02/2025- /वि॰स॰--अध्यक्ष, बिहार विधान सभा अतिथिशाला में कमरों का आवंटन आदि सुनिश्चित करने हेतु विनियम के संबंध में निम्नलिखित आदेश विनिर्दिष्ट करते हैः-
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-यह आदेश बिहार विधान सभा अतिथिशाला (कमरा आवंटन हेतु सामान्य
नियम एवं शर्ते) आदेश, 2025 कहा जा सकेगा ।
यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा । बिहार विधान सभा अतिथिशाला में कमरों के आवंटन हेतु सामान्य नियम एवं शर्तेः-
(i) अतिथिशाला में कमरों के आरक्षण हेतु पात्रता रखने वाले अतिथियों की श्रेणियां एवं अनके लिए कमरों की संख्या निम्न रूप में वर्गीकृत होंगी-
क) पूर्व विधायक ः 10 ख) बिहार विधान सभा के सदस्य द्वारा अनुशंसित अतिथि ः 04 ग) वर्तमान सांसद एवं पूर्व सांसद ः 06 घ) अन्य राज्यों की विधायी निकायों से आने वाले अतिथि ः 02 ड़) अन्य ः 02
(ii) आरक्षण प्रक्रिया एवं शर्ते : कमरा आरक्षण के संबंध में निम्न प्रक्रिया एवं शर्तों का पालन किया जाएगाः- 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 8 अ(cid:292)ील, 2025 ख) सभी श्रेणियों के कमरों के आरक्षण हेतु अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, जो उपसचिव से अन्यून स्तर के नहीं होंगे, का अनुमोदन आवश्यक होगा । ग) पात्र श्रेणियों के आवेदकों को श्रेणी के अंतर्गत कमरों की उपलब्ध्ता के आधार पर कमरा आवंटित किया जाएगा।
घ) चेक-इन के पूर्व वैध फोटो प्रमाण पत्र (ID) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ड़) ठहराव की अवधि अधिकतम तीन दिनों की होगी (विशेष परिस्थिति में विस्तार संभव)। च) आवेदक को उनके आवेदन पर अधिकतम तीन दिनों का आरक्षण किया जाएगा। छ) सभा सचिवालय द्वारा कमरा आरक्षण हेतु नियत तिथि से अधिकतम 15 दिन पूर्व से
आवेदन लिया जाएगा, परंतु आरक्षण नियत तिथि के एक दिन पूर्व सुनिश्चित होगा। ज) किसी श्रेणी के अंतर्गत नियत तिथि को कमरा रिक्त रहने की स्थिति में अन्य श्रेणी के
आवेदक को कमरा आवंटित किया जा सकेगा।
(iii) सभा सचिवालय द्वारा विशिष्ट कार्य/प्रसंग में निर्धारित अवधि के लिए सभी अथवा आवश्यकतानुसार कमरों का आरक्षण किया जा सकेगा। (iv) : बिहार विधान सभा अतिथिशाला के कमरों एवं सुइट का शुल्क निम्न प्रकार से होगा। क) सभी अतिथि के लिए कर सहित कमरा का शुल्क 500/- रूपए प्रतिदिन एवं सुइट
का शुल्क 1000/- रूपए प्रतिदिन होगा।
ख) अन्य राज्यों से आए विशिष्ट अतिथियों के लिए प्रोटोकॉल नियमों के अनुसार शुल्क
देय होगा ।
ग) चेक-आउट के पूर्व शुल्क का भुगतान अनिवार्य होगा। शुल्क का भुगतान नहीं करने
की स्थिति में सभा सचिवालय आवंटियों से नियमानुसार वसूली कर सकेगा। घ) शुल्क का भुगतान कैश अथवा डिजिटल माध्यम से किया जा सकेगा। ड़) आरक्षण अवधि 12 बजे मध्याह्न से अगले दिन 11ः30 बजे पूर्वाह्न तक होगी । अंश
अवधि के आवासन की स्थिति में भी पूरे दिन का शुल्क भुगतेय होगा। (v) सभी अतिथि बिहार विधान सभा अतिथिशाला के नियमों का पालन करेंगे। अतिथिशाला में नियमों का उल्लंध्न किए जाने की स्थिति में कमरों का आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा।
(vi) अतिथिशाला के सामग्रियों/उपकरणों को क्षति पहुंचाने की स्थिति में सभा सचिवालय द्वारा संबंधित अतिथि से ह्नासित मूल्य की भरपाई कराई जा सकेगी ।
(vii) अतिथिशाला में किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी कृत्य करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
(viii) अनाधिकृत व्यक्तियों का अतिथिशाला के परिसर में प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।
4. बिहार विधान सभा अतिथिशाला (कमरा आवंटन हेतु सामान्य नियम एवं शर्ते) आदेश में संशोधन के लिए अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन आवश्यक होगा।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:466)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:465)(cid:289)त । (cid:466)बहार गजट (असाधारण) 255-571+25-ड(cid:547)0ट(cid:547)0पी0 । Website: https://egazette.bihar.gov.in