असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
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(सं0 पटना 263) पटना, बुधवार, 9 अ(cid:292)ील 2025 ——— vf/klwpuk 28 fnlEcj 2024
सं॰ 6/नि0प्रति0नियु0-01-04/2024-5660/वा0कर-बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार वित्त सेवा के लिए अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों (जिनका स्थायी अथवा अस्थायी पतों की चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है) को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन वेतन स्तर-9 रू0 53,100-1,67,800 में (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों सहित) परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त के रूप में औपबंधिक रूप से अगले छः माह के लिये नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम-7 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| पप्पु कुमार | 20 | 20.04. 1996 | 05 (पिछड़ा वर्ग) | पूर्वी चम्पारण | मगध प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, गया | |
| शाहनाज परवीन | 24 | 01.04. 1994 | 05 (पिछड़ा वर्ग) | कटिहार | मगध प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, गया | |
| रजनीश कुमार | 29 | 10.05. 1995 | 05 (पिछड़ा वर्ग) | मुजफ्फरपुर | मगध प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, गया |
2. उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त्त के साथ अगले छः माह के लिये की जाती है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर उनकी सेवा तत्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत् कार्रवाई की जा सकेगी। छः माह के अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन औपबंधिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा अगले छः माह के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर तब तक विस्तारित होता रहेगा, जब तक कि अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता है।
3. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि एक वर्ष की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
4. जिन अभ्यर्थियों ने जाँच के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्तम्भ-8 में यथा उल्लिखित वांछित प्रमाण-पत्र संबंधित कार्यालय प्रधान के समक्ष समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।
5. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है जिसे मूलरूप में प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
6. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
7. सभी अभ्यर्थी बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 19 (1) के तहत अपनी आस्तियों एवं दायित्वों की विवरणी सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में समर्पित करेंगे। विहित प्रपत्र सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के बेवसाईट https://state.bihar.gov.in/gad पर उपलब्ध है।
8. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
9. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं, योगदान के समय विरमन पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल में समर्पित करेंगे।
12. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने के तत्काल प्रभाव से अपना योगदान नवपदस्थापित कार्यालय में देना सुनिश्चित करेंगे।
13. नवनियुक्त पदाधिकारी दिनांक 01.01.2025 से प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के निमित बिपार्ड कुशडिहरा, गया में योगदान देने हेतु दिनांक 30.12.2024 अपराह्न के प्रभाव से स्वतः विरमित समझे जायेंगे। वे दिनांक 31.12.2024 को अपराह्न 4ः00 बजे तक निश्चित रूप से बिपार्ड, गया परिसर में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
14. नवनियुक्त परिक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त के योगदान प्रतिवेदन को स्वीकृत करने हेतु अंचल प्रभारी/कार्यालय प्रधान को प्राधिकृत किया जाता है।
15. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,