Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 15 April 2025

Published 15 April 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-04-15.270
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

25 चै(cid:287) 1947 (श0)

(सं0 पटना 270) पटना, मंगलवार, 15 अ(cid:292)ील 2025 सामान्य प्रशासन विभाग ——— अधिसूचना 2 अप्रील 2025

सं॰ 7/मुुक0-08-38/2024 सा0प्र0 5976--बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक- 6बी/विविध-03-05/2022 {53} लो0से0आ0/गो0 दिनांक 19.03.2025 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-27685/2023 (हिना नाज बनाम बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य) में दिनांक 17.01.2025 को पारित आदेष के अनुपालन में 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-23/2023) में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि की सुरक्षित रखी गयी एक रिक्ति के विरूद्ध 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-04/2020) के निम्नांकित अनुशंसित अभ्यर्थी को बिहार न्यायिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली-1955 के नियम-24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर 77840-136520 (J-1) के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा देय भत्तों के साथ अधोलिखित

क्र0 अनुक्रमांक नाम मेधा क्रमांक जन्म तिथि लिंग आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण कोटि
1 2 3 4 5 6 7
1 103171 हिना नाज 312 12.01.1994 महिला 04

2. यह नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-27685/2023 (हिना नाज बनाम बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य) में दिनांक 17.01.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में की जा रही है तथा उक्त वाद में पारित अंतिम न्यायादेष के फलाफल से यह प्रभावित होगी।3. उक्त नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी। 4. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 अ(cid:292)ील, 2025 5. वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0 को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नियुक्त होने वाले न्यायिक पदाधिकारी पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। 6. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2017 में बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम 25(ख) में विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-1-4-05/2011 सा0प्र0 3245 दिनांक 17.03.2017 द्वारा किये गये प्रावधान के अनुसार ''असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करनी होगी।'' 7. योगदान के पूर्व उक्त अभ्यर्थी का शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि आदि की पूर्णतया जाँच कर संबंधित कार्यालय अपने स्तर से भी संतुष्ट हो लेना चाहेगा।

8. उक्त अभ्यर्थी को फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वी—त नहीं किया जायेगा।

9. योगदान किये जाने हेतु उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 10. परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नवनियुक्त उक्त अभ्यर्थी की सेवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सौंपी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गुफ़रान अहमद, सरकार के अपर सचिव।

————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:466)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:465)(cid:289)त ।

(cid:466)बहार गजट (असाधारण) 270-571+10-ड(cid:547)0ट(cid:547)0पी0 ।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 15 April 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-04-15.270/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-04-15.270.