असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
25 चै(cid:287) 1947 (श0)
(सं0 पटना 271) पटना, मंगलवार, 15 अ(cid:292)ील 2025 सामान्य प्रशासन विभाग ——— अधिसूचना 8 अप्रील 2025
सं॰ 7/मुुक0-08-68/2023सा0प्र0 6342--बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-V.P.- 290/2023{56} लो0से0आ0/गो0 दिनांक 24.03.2025 द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-17590/2023, रोहित कुमार त्रिपाठी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 07.02.2025 को पारित न्यायादेष के अनुपालन में 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-04/2020) के आधार पर निम्नांकित अनुशंसित अभ्यर्थी को बिहार न्यायिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली-1955 के नियम-24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर 77840-136520 (J-1) के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा देय भत्तों के साथ अधोलिखित
| क्र0 | अनुक्रमांक | नाम | मेधा क्रमांक | जन्म तिथि | लिंग | आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण कोटि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 121995 | रोहित कुमार त्रिपाठी | 35 | 12.02.97 | पुरूष | 01 |
कुमार त्रिपाठी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 07.02.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में की जा रही है। 3. The seniority position of the petitioner shall be in accordance with inter-se merit vis-a-vis the other officers but shall not be entitled to any arrears of pay. Other benefits accruing to him on the basis of his seniority shall be given to him notionally.
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 अ(cid:292)ील, 2025 6. वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0 को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नियुक्त होने वाले न्यायिक पदाधिकारी पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।7. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2017 में बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम 25(ख) में विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-1-4-05/ 2011 सा0प्र0 3245 दिनांक 17.03.2017 द्वारा किये गये प्रावधान के अनुसार ''असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करनी होगी।'' 8. योगदान के पूर्व उक्त अभ्यर्थी का शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि आदि की पूर्णतया जाँच कर संबंधित कार्यालय अपने स्तर से भी संतुष्ट हो लेना चाहेगा।
9. उक्त अभ्यर्थी को फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वी—त नहीं किया जायेगा।
10. योगदान किये जाने हेतु उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 11. परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नवनियुक्त उक्त अभ्यर्थी की सेवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सौंपी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गुफ़रान अहमद, सरकार के अपर सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,