असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
1 वैशाख 1947 (श0)
(सं0 पटना 304) पटना, सोमवार, 21 अ(cid:292)ील 2025
-वि0(27) पे0 को0(भ0नि0ब्याज)-20/2021-300(पें॰) /वि0,
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21 vizhy 2025 विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 अप्रैल, 2025 से 30 जून,2025 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) के निर्धारण के सम्बन्ध में । वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-133(पें0)/वि0, दिनांक 11.02.2025 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2024-25 के चतुर्थ तिमाही दिनांक 01.01.2025 से 31.03.2025 तक की अवधि के लिए केन्द्र सरकार के अनुरूप ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू किया गया है ।
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग(बजट प्रभाग) के संकल्प- एफ 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 21 अ(cid:292)ील 2025 (3) अतः राज्य सरकार के निर्णयानुसार अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि एवं अन्य सदृश निधि में अभिदाताओं के संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दिनांक 01.04.2025 से 30.06.2025 तक की अवधि के लिये ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू होगी । (4) पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा । आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जय सिंह, सचिव(सं0) ।