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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 April 2025

Published 21 April 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-04-21.305
Languages
English, Hindi

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निबंधन संख्या पी0टी0-40

असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 1 वैशाख 1947 (श0)

(सं0 पटना 305) पटना, सोमवार, 21 अ(cid:292)ील 2025 गृह विभाग (विषेष शाखा) ————

19 मार्च 2025 दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के तहत राज्य अन्तर्गत दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन हेतु मानक कार्य प्रणाली (SOP)

सं॰ सी/सी0आई0मिस0-4013/2023 /3220—साम्प्रदायिक तनाव/घटना के समय इण्टरनेट आधारित सोषल मीडिया एवं अन्य संदेष प्रसारण के माध्यमों का प्रयोग कर असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह एवं भ्रामक सूचनाएॅं फैलाकर लोक शांति भंग करने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने की संभावना बनी रहती है। उक्त स्थिति में अफवाहों, दुष्प्रचार एवं आपत्तिजनक संदेष/चित्र/वीडियो के प्रसारण पर प्रभावकारी नियंत्रण हेतु आम उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किए जा रहे इण्टरनेट व सोषल मीडिया पर एक निष्चित अवधि के लिए निष्चित भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिबंध हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक-8695, दिनांक-26.09.2017 द्वारा दिषा-निर्देष जारी किया गया था।

2. अब संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), भारत सरकार के अधिसूचना सं0-सा0का0नि0-724(अ), दिनांक-22.11.2024 द्वारा दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन हेतु दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 अधिसूचित किए गए हैं।

3. अतः लोक आपात या लोक सुरक्षा के दृष्टिकोण से दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन हेतु गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा पूर्व में जारी दिषा-निर्देष में संषोधन करते हुए निम्न प्रकार से प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(i) लोक आपात या लोक सुरक्षा के दृष्टिकोण से शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु संवेदनशील तथा असामाजिक तत्वों की गतिविधि वाले संंभावित क्षेत्रों में उपर्युक्त नियम के तहत दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन हेतु संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक (संयुक्त रूप में) अथवा प्रमंडलीय आयुक्त एवं क्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक (संयुक्त रूप में) अथवा अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना द्वारा सचिव/प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना से कारण दर्षाते हुए अधियाचना की जाएगी। (ii) दूरसंचार सेवाओं के निलंबन के लिए अधियाचना करने वाले प्राधिकार आष्वस्त हो लेंगे कि :- 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 21 अ(cid:292)ील 2025

(क) निलंबन की अधियाचना मात्र वैसी परिस्थिति में की जाएगी, जब अवांछित संवादों आदि के संपे्रषण रोकने के लिए इसके सिवा कोई अन्य विकल्प शेष न हो। (ख) निलंबन के लिए दूरसंचार माध्यम, सोषल मीडिया एवं अन्य संदेश प्रसारण के माध्यम से अफवाह फैलाने, जिसके कारण लोक शांति भंग होने अथवा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने के ठोस एवं विश्वास योग्य आधार हों तथा उन्हें अभिलेख पर रखेंगे।

(ग) ऐसे निलंबन के लिए अधियाचना करने वाले पदाधिकारी द्वारा आधार, कारण, उसकी आवश्यकता, निर्गत न किए जाने पर लोक शांति के भंग होने की सभांवना की आशंका का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

(घ) निलंबन किन क्षेत्रों में एवं कितनी अवधि तक प्रभावी रहेगा, इसका भी उल्लेख किया जाएगा तथा अधियाचना करने वाले पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निलंबन के प्रभाव में रहने की अवधि कम-से-कम रहे जिससे आम जनता को आवश्यकता से अधिक असुविधा का सामना न करना पड़े, परन्तु लोक शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए यह एक निश्चित अवधि तथा उससे प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र में लागू की जाएगी।

4. दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के नियम-2 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसार राज्य अन्तर्गत दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने संबंधी निदेश सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के आदेष पर ही जारी किए जाएंगे।

5. दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के नियम-3 के उपबंध के अनुसार अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा निलंबन आदेश विशेष सचिव गृह विभाग बिहार पटना द्वारा भी जारी किया जा सकेगा। 6. यह निलंबन सरकारी दूरसंचार सेवाओं तथा सरकारी इण्टरनेट एवं इण्ट्रानेट आधारित सेवाओं यथा B- SWAN (Bihar State wide Area Network), NICNet, NKN (National Knowledge Network), Bihar SecLAN, G-SWAN, बैंकिंग, रेलवे एवं अन्य सरकारी सेवाओं पर लागू नहीं होगा।

7. उक्त नियम के तहत दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन के आदेष को सेवा प्रदाताओं को संसूचित करने के लिए अपर पुलिस महानिदेषक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना का कार्यालय, नोडल कार्यालय होगा। वे इसके निमित्त कार्यालय में आवष्यक सांस्थानिक व्यवस्थाएं कर लेंगे।

8. सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन हेतु जारी आदेश का संसूचन दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के नियम-4 के उप-नियम (2) के आलोक में अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना के कार्यालय द्वारा तार प्राधिकारी/सेवा प्रदाताओं के नामित-अधिकारियों को लिखित में और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से किया जाएगा। 9. दूरसंचार सेवाओं के निलंबन हेतु अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना के कार्यालय द्वारा तार प्राधिकारी/सेवा प्रदाताओं के नामित-अधिकारियों को संसूचन के पश्चात्‌ इससे गृह विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाएगा।

10. दूरसंचार सेवाओं के निलंबन के लिए सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा जारी आदेश में ऐसे निदेश के लिए कारण अन्तर्विष्ट होंगे और ऐसे आदेश की समीक्षा हेतु विभागीय अधिसूचना सं0-1874, दिनांक-20.02.2025 द्वारा नियम 5 के उप-नियम (2) के अनुसार मुख्य सचिव, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित पुनर्विलोकन समिति को आदेश की प्रति अगले कार्य दिवस तक अग्रेषित की जाएगी।

11. पुनर्विलोकन समिति लोक आपात या लोक सुरक्षा के कारण दूरसंचार सेवाओं के निलंबन के लिए जारी निदेश के संबंध में नियम 5(3) के प्रावधानानुसार पांच कार्य दिवसों के भीतर बैठक कर निष्कर्ष अभिलिखित करेगी कि उक्त आदेश केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा-20 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और उप-धारा (4) के उपबंधों के अनुसार हैं अथवा नहीं।

12. मानक कार्य प्रणाली का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।

आदेष से, अरविन्द कुमार चौधरी, अपर मुख्य सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 305-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 Website: https://egazette.bihar.gov.in/
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 21 April 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-04-21.305/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-04-21.305.