(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 1 वैशाख 1947 (श0)
(सं0 पटना 310) पटना, सोमवार, 21 अ(cid:292)ील 2025 ———
8 vizhy 2025
सं॰ नि॰प्रा॰/नि॰ 1-02/2025 1077—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।
2. और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी से ऑनलाईन प्राप्त निर्वाचन प्रस्ताव पर प्राधिकार द्वारा 3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा- 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा संलग्न में अंकित सहकारी समितियों के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार के द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए निर्धारित की गयी थी एवं तदनुसार मतदाता सूची का को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 20254. अनुलग्नक-1 में अंकित समितियों के प्रबंध समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया
| (i) | निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई॰ 1 में सूचना का प्रकाशन | 15.04.2025 (मंगलवार) |
| (ii) | नामांकन की तिथि एवं समय | 02.05.2025 (शुक्रवार) एवं 03.05.2025 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iii) | संवीक्षा की तिथि एवं समय | 05.05.2025 (सोमवार) एवं 07.05.2025 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iv) | अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि | 09.05.2025 (शुक्रवार) 11 बजेे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (v) | मतदान, अगर आवश्यक हो | 16.05.2025 (शुक्रवार) 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 04ः30 बजे अपराह्न तक |
| (vi) | मतगणना | 16.05.2025 (शुक्रवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्) |
| (vii) | निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति | 19.05.2025 (सोमवार) |
5. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। 6.
http://bsea.bihar.gov.in/
| i. | सूचना के प्रकाशन की तिथि को अपराह्न के पूर्व | प्रपत्र ई०-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है। |
| ii. | अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् | निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित को प्रविष्ट करना है। |
| iii. | मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में | मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा) को प्रविष्ट करना है। |
| iv. | निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक | सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र ई० 18)। |
| v. | मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर | पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के नाम हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति को स्कैन कर [Scan Resolution-Maximum 200 to 300 dpi (पठनीय), Color Mode- Black & White (रंगीन अथवा ग्रे रंग मे ं स्कैन नहीं करना है), Scan File Mode-PDF, File (यदि मोबाइल फोन से स्कैन size-Maximum 20 MB किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक समिति के लिए स्कैन फाईल साईज 20 MB से ज्यादा न हो)] कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है। |
7.
3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 20258. बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-
(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधन लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
(ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियाें के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।
(vii) जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 से कम होंगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 मानकर एवं तदनुसार उपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा। 9. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को ई-मेल ([email protected]) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। 10.
4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 202511. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 134-142 पर देखे जा सकते हैं। 1
| 1. | पटना | पटना सदर | शिव चंडिका सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड | |
| 2. | पटना | पटना सदर | मीराचक सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड | |
| 3. | पटना | पटना सदर | बस्ती सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड | |
| 4. | पटना | पटना सदर | ठाकुरबाड़ी रोड महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड | |
| 5. | पटना | पटना सदर | महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड | |
| 6. | पटना | फुलवारीशरीफ | हारून नगर गृह निर्माण सहयोग समिति लिमिटेड | |
| 7. | मुजफ्फरपुर | मुशहरी | वार्ड नंबर- 09 सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड | |
| 8. | पूर्वी चम्पारण | बंजरिया | बथना ग्रामोदय सहयोग समिति लिमिटेड | |
| 9. | पूर्वी चम्पारण | बंजरिया | सिसवा ग्रामोदय सहयोग समिति लिमिटेड | |
| 10. | गया | मानपुर | प्रकाश प्राथमिक बनुकर सहयोग समिति लिमिटेड |
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,