असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 8 वैशाख 1947 (श0)
(सं0 पटना 332) पटना, सोमवार, 28 अ(cid:292)ील 2025
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vf/klwpuk
28 vizhy 2025
laŒ E2-2-28/2025-12—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग बिहार राज्य सरकार के परामर्ष से एतद्द्वारा, श्री एच. आर. श्रीनिवास, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री विनोद सिंह गुंजियाल, आई.ए.एस. (बी.आर.ः 2007), को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेषों तक के लिए बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करने से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का अधिसूचना संख्या-154/BR/2025-P.Admn दिनांक 25.04.2025 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति में) को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित की जाती हैै।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मिथिलेष कुमार साहु, संयुक्त सचिव।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 अ(cid:292)ील 2025 भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय ——— अधिसूचना
निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली-110001/ तारीख 25 अप्रैल 2025 / 5 वैशाख 1947 (शक) सं. 154/BR/2025-P.Admn. -लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग बिहार राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा, श्री एच.आर. श्रीनिवास, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री विनोद सिंह गुंजियाल, आई.ए.एस. (बी. आर. 2007) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।
2. श्री विनोद सिंह गुंजियाल, बिहार सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।
3. श्री विनोद सिंह गुंजियाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के रूप में कार्य करते हुए बिहार सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।
आदेश से,
सुमित मुखर्जी,
वरिष्ठ प्रधान सचिव। SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA _______ NOTIFICATION
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, Dated 25th April, 2025/5 Vaishakha, 1947 (Saka) No. 154/BR/2025-P.Admn. - In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in Consultation with the Government of Bihar hereby designates Shri Vinod Singh Gunjiyal, IAS, (BR: 2007) as the Chief Electoral Officer for the State of Bihar with effect from the date he takes over charge and until further orders in place of Shri H. R. Shrinivas, IAS.
2. Shri Vinod Singh Gunjiyal shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Bihar, which he may be holding before such assumption of office.
3. Shri Vinod Singh Gunjiyal while functioning as the Chief Electoral Officer, Bihar shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Bihar except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.
BY ORDER, SUMIT MUKHERJEE, SR. PRINCIPAL SECRETARY.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,