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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 April 2025

Published 29 April 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-04-29.333
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

9 वैशाख 1947 (श0)

(सं0 पटना 333) पटना, मंगलवार, 29 अ(cid:292)ील 2025

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——— ladYi 28 vizhy 2025

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए किए गए विभिन्न प्रावधानों को राज्याधीन सेवाओं में लागू करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-962 दिनांक- 22.01.2021 द्वारा नियुक्ति में क्षैतिज आरक्षण सहित अन्य प्रावधान किए गए हैं। संदर्भित अधिनियम की धारा-34(1)(ड.) के परन्तुक में किए गए प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग कर्मियों द्वारा प्रोन्नति में भी आरक्षण की मांग की जाती रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या-1567/2017, सिद्दा राजू बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में भारतीय संविधान की धारा-142 को दृष्टिपथ में रखते हुए दिनांक-28.09.2021 को दिव्यांगजन कर्मियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण हेतु विचार करने का आदेश पारित किया गया। समरूप मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष भी एक अन्य वाद सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-16270/2021 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-26.10.2021 को पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के पारित आदेश के आलोक में अनुपालित करने की आशा व्यक्त करते हुए वाद को निष्पादित किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उपर्युक्त आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा इस मामले पर विचार करने से पूर्व, देश के अन्य राज्यों से दिव्यांगजनों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के संदर्भ में आवश्यक जानकारी प्राप्त की गयी। इसी बीच, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक-17.05.2022 द्वारा केन्द्रीय सेवाओं में प्रोन्नति निमित्त बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए चार प्रतिशत (04%) क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस प्रकार, बेंचमार्क दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था। इस दौरान विषयांकित मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एम0जे0सी0 संख्या-28/2023 सतीश कुमार शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य वाद2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 29 अ(cid:292)ील 2025

को दृष्टिपथ में रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-862 दिनांक-15.01.2024 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत बेंचमार्क दिव्यांग कर्मियों को प्रोन्नति में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया। तदनुरूप उक्त सैद्धांतिक निर्णय को मूर्त रूप प्रदान करने की दिशा में सम्यक्‌ विचारोपरांत राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत प्रोन्नति के पदों पर दिव्यांगजनों के लिए 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (दिव्यांगता के चारों प्रवर्गों के लिए प्रत्येक को क्रमशः 01 प्रतिशत) अनुमान्य कराये जाने संबंधी प्रावधान निम्न रूप से निरूपित किया जाता है :-

(i) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक-17.05.2022 को दृष्टिपथ में रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-962 दिनांक-22.01.2021 की कंडिका-(8) के खण्ड-(क) से खण्ड-(घ) में परिभाषित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत बेंचमार्क दिव्यांगजनों को प्रोन्नति के पदसोपान में उत्पन्न चालू रिक्तियों के विरूद्ध 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया जाएगा।

(ii) उक्त प्रक्रिया में नियुक्ति हेतु प्रावधानित आदर्श रोस्टर के समरूप प्रोन्नति प्रदान करने में भी

(क) अंध और निम्न –ष्टि; रोस्टर बिन्दु- 01 से 25 तक = 01 पद
(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास; रोस्टर बिन्दु- 26 से 50 तक = 01 पद
(ग) चलंत दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी है; रोस्टर बिन्दु-51 से 75 तक = 01 पद
(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता रोस्टर बिन्दु-76 से 100 तक = 01 पद
(ड.) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों में खंड (क) से खंड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहुदिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर, अंधता भी हैं

यदि किसी समव्यहार में रोस्टर बिन्दु-13 तक व्यवहृत हो रहा हो तथा उसके विरूद्ध आरक्षण के आधार पर अंध और निम्न दृष्टि से ग्रसित एक कर्मी प्रोन्नति प्राप्त करते हैं, तो अगले रोस्टर बिन्दु-25 तक किसी अन्य अंध और निम्न दृष्टि कर्मी हेतु आरक्षण देय नहीं होगा। इसी क्रम में रोस्टर बिन्दु-38, 63 एवं 88 तक क्रमशः शेष प्रवर्ग यथा-(ख), (ग), (घ) एवं (ड़) के कर्मी प्रोन्नति प्राप्त करते हैं, तो क्रमशः रोस्टर बिन्दु-50, 75 एवं 100 तक अन्य बेंचमार्क दिव्यांग कर्मी हेतु आरक्षण देय नहीं होगा। चयनित बेंचमार्क दिव्यांग कर्मी का समायोजन उस समव्यवहार में उससे संबंधित कोटि के विरूद्ध प्रयुक्त होने वाले अंतिम रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध किया जायेगा।

(iii) जहां कोई रिक्ति किसी समव्यवहार में उपयुक्त संदर्भित बेंचमार्क दिव्यांग कर्मी की गैर-उपलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से नहीं भरी जा सके, ऐसी रिक्ति गैर आरक्षित वर्ग में कर्णांकित करते हुए अगले समव्यवहार के लिए कैरी फार्रवर्ड किया जा सकेगा। यदि अगले समव्यवहार में भी संदर्भित दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो पहले यह पाँच प्रवर्गों में से अदला-बदली द्वारा हो सकेगी और केवल जब उक्त समव्यवहार में भी संदर्भित पद के लिए दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो दिव्यांगजन से भिन्न किसी अन्य कर्मी की प्रोन्नति द्वारा उक्त रिक्ति को भरा जाएगा।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-251 दिनांक-18.10.2000 के अनुरूप आरक्षित वर्गों के लिए जो व्यवस्था है, उससे दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। चयनित बेंचमार्क दिव्यांग कर्मी, जिस आरक्षित अथवा गैर आरक्षित वर्ग से आते हैं, उनकी गिनती उसी वर्ग में होगी। किसी रिक्ति विशेष को भरने के लिए चयनित बेंचमार्क दिव्यांग कर्मी अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, तो उनकी गिनती अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद के विरूद्ध की जायेगी, अगर वे पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं, तो उनकी गिनती पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पद के विरूद्ध की जायेगी तथा अगर वे अति पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं, तो उनकी गिनती अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पद के विरूद्ध की जायेगी। साथ-हीं अगर वे सामान्य वर्ग से हों, तो उनकी गिनती सामान्य वर्गों के रिक्त पदों के विरूद्ध की जायेगी। इसी प्रकार पिछड़े वर्गों की महिलायें कोटि की बेंचमार्क दिव्यांग कर्मी प्रोन्नति में उस आरक्षण कोटि के विरूद्ध सामंजित की जाएगी, जिस कोटि की वास्तविक रूप से वे सदस्य होंगी।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 29 अ(cid:292)ील 2025 (v) क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांग कर्मी को प्रोन्नति देने की इस व्यवस्था में यदि विचारण सूची में किसी दिव्यांग विशेष (आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि) के बेंचमार्क दिव्यांग कर्मी को क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत प्रोन्नति अनुमान्य होती है एवं विचारण सूची में उस आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि का पद उपलब्ध नहीं हो, तो विचारण सूची के बेंचमार्क दिव्यांग कर्मी को उस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग के रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध प्रोन्नति दी जा सकेगी, किन्तु ऐसा करने के पश्चात उस आरक्षित कोटि के लिए कर्णांकित अगला रोस्टर बिन्दु आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया जाएगा। उदाहरणस्वरूप- विचारण सूची के क्रमांक-101 से 115 के बीच प्रोन्नति दी जा रही हो एवं इस सूची में अनुसूचित जनजाति का 01 बेंचमार्क दिव्यांग कर्मी उपलब्ध हैं, तो ऐसी स्थिति में उपर्युक्त कंडिका-4(ii) में की गयी व्याख्या के अनुरूप इस बेंचमार्क दिव्यांग कर्मी को क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जा सकेगी, कि अगला रोस्टर बिन्दु-119, जो अनुसूचित जनजाति के लिए कर्णांकित है, अनुमान्यता के अनुसार उस रोस्टर बिन्दु के कर्मी को उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिस रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति के बेंचमार्क दिव्यांग कर्मी को प्रोन्नति दी गयी हो।

(vi) गुणागुण (Merit) के आधार पर चयनित बेंचमार्क दिव्यांग कर्मी को गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत प्रोन्नति दी जाएगी, बशर्ते उन्होंने नियुक्ति के समय आरक्षण संबंधित कोई छूट यथा आयु सीमा, अर्हतांक, कम्प्यूटर सक्षमता इत्यादि का लाभ प्राप्त नहीं किया हों।

(vii) इस संकल्प में किए गए प्रावधान के अतिरिक्त किसी बिन्दु पर संशय की स्थिति उत्पन्न होने पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निदेश प्रभावी माने जायेंगे।

(viii) उपर्युक्त प्रावधान इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माने जायेंगे।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 333-571+500-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 April 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-04-29.333/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-04-29.333.