(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 9 वैशाख 1947 (श0)
(सं0 पटना 334) पटना, मंगलवार, 29 अ(cid:292)ील 2025 ———
25 vizhy 2025
राज्य सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार हेतु बॉयोफ्यूल्स के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1957 दिनांक-10.07.2023 द्वारा बिहार बॉयोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023 लागू की गयी है। जिसमें स्टेज-I क्लीयरेंस के लिए 30 जून, 2024 तक आवेदन देने वाली इकाईयों को ही इस नीति के अनुसार लाभ देने का प्रावधान है। कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (CBG) प्लान्ट स्थापित होने से एक ओर जहाँ वायु प्रदूषण में कमी होगी, वहीं दूसरी ओर रोजगार की नई संभावनाएँ बनेगी एवं फसल अवशेष प्रबंधन के उद्देश्य से कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (CBG) इकाईयों को राज्य में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निजी कम्पनियों/तेल विपणन कम्पनियों (OMCs) द्वारा कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (CBG) इकाई स्थापित किये जाने हेतु बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन लीज पर दिये जाने से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
तदालोक में बिहार बॉयोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023 के कंडिका-5.6, कंडिका-5.7 एवं
कंडिका-5.9 को निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः-
इस नीति अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र इकाईयों को दिनांक 30.06.2024 तक स्टेज-1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन जमा करने का प्रावधान था,
CBG
इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 इकाई की स्थापना हेतु उद्यमी द्वारा जमा किए गए स्टेज-1 के सभी आवेदनों को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के आगामी बैठक में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हर तरह से पूर्ण आवेदन को स्टेज-1 की स्वीकृति प्रदान की जाएगी तथा इसकी सूूचना संबंधित उद्यमी को दी जाएगी। वैसी पात्र इकाईयाँ जो इस नीति के निर्गत होने के पूर्व स्टेज-1 की स्वीकृति प्राप्त कर चुकी है, उन्हें भी इस नीति से आच्छादित किया जाएगा।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 29 अ(cid:292)ील 2025 इस योजनांतर्गत पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस नीति अंतर्गत दिनांक 30.06.2024 तक स्टेज-1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन करने वाली सभी इकाईयाँ प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र है, अगर वे 30.06.2025 तक अथवा इसके पूर्व वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी के लिए भी आवेदन कर देती है।
CBG ः- ।-
(i) स्टेज-1 क्लीयरेंसः-उद्यमियों को उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल (swc2.bihar.gov.in) पर दिनांक-30.06.2024 तक स्टेज-1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन जमा करना था।
CBG
(ii) बियाडा द्वारा भूमि का आवंटन।- भूमि आवंटन के लिए उद्यमियों द्वारा बियाडा के पोर्टल पर आवेदन करना होगा जिसे बियाडा द्वारा आगामी 07 कार्य दिवसों में निष्पादित किया जायेगा। (iii) वित्तीय स्वीकृति।- वित्तीय स्वीकृति के लिए उद्यमियों को उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल (swc2.bihar.gov.in) पर अधिकतम 30.06 2025 तक आवेदन करना होगा।
CBG
(swc2.bihar.gov.in)
(iv) OMCs CBG
I
(v)
CBG
यह नीति ''बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति, 2025'' कही जा सकेगी । . उक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-25.04.2025 के मद संख्या-01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।
3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 29 अ(cid:292)ील 2025I
| 1 | औद्योगिक क्षेत्र, बरियारपुर | मुजफ्फरपुर |
| 2 | औद्योगिक क्षेत्र, कोर्रा | मुजफ्फरपुर |
| 3 | औद्योगिक क्षेत्र, विशुनपुर धरम | मुजफ्फरपुर |
| 4 | औद्योगिक क्षेत्र, कुमारबाग | पश्चिम चम्पारण |
| 5 | औद्योगिक क्षेत्र, बनमनखी | पूर्णियाँ |
| 6 | औद्योगिक क्षेत्र, सुपौल | सुपौल |
| 7 | औद्योगिक क्षेत्र, परबत्ता | खगड़िया |
| 8 | औद्योगिक क्षेत्र, गोपालगंज, फेज-3 | गोपालगंज |
| 9 | औद्योगिक क्षेत्र, लोहट, फेज-1 | मधुबनी |
| 10 | इसके अतिरिक्त बियाडा को भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमि पर कम्प्रेस्ड बॉयोगैस की इकाईयो ं के लिए अलग से जोन विकसित कर भूमि आवंटित किया जा सकेगा। |
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,