(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
9 वैशाख 1947 (श0)
(सं0 पटना 348) पटना, मंगलवार, 29 अ(cid:292)ील 2025
laŒ 03/AMRUT-03-21/2024 uxj fodkl ,oa vkokl foHkkx ——— ladYi 11 Qjojh 2025 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना की समाप्ति के पश्चात् अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजना प्रारंभ की गयी है, जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के नगर निकायों में जल संरक्षण, जल स्रोंतो का पुनरूद्धार, पुनर्चक्रण, पेय जलापूर्ति एवं उपयोग किये गये पानी को उपचारित कर पुनर्उपयोग तथा वर्षा जल संग्रहण का कार्यान्वयन एवं हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि किया जाना है तथा इसके साथ ही राज्य के पुराने अमृत शहर में सिवरेज/सेप्टेज कनेक्शन सुलभ किया जाना है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा परियोजना निधि में कुल रू0 26,20,00,00,000/-(छब्बीस सौ बीस करोड़ रू0 मात्र) की राशि आवंटित किया जाना है, जिससे राज्य के शहरी स्थानीय निकायों का परियोजना आधारित विा पोषण किया जाना है तथा केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।
जलापूर्ति जल संरक्षण, जल स्त्रोतो का पुनरूद्धार, पुनर्चक्रण एवं उपयोग किये गये पानी को उपचारित कर पुनर्उपयोग तथा वर्षा जल संग्रहण, पार्क विकास राज्य के सभी नगर निकायों में जबकि सिवरेज एवं सेप्टेज पुराने 27 अमृत शहरों में कार्यान्वित की जायेगी। पूर्व में कार्यान्वित की जा रही अमृत योजना, पूर्व निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार विा पोषित होता रहेगा। योजना के अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन हेतु त्रिस्तरीय समिति होगी जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्स कमिटी, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (एस0एच0पी0 एस0सी0) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के तकनीकी एवं विाीय मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एस0एल0टी0सी0) के गठन किये जाने का प्रावधान है।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 29 अ(cid:292)ील 2025 अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत नगर निकायों द्वारा जलापूर्ति/सिवरेज/ पार्क/जल स्त्रोतो के जीर्णोद्धार हेतु रू0 8481.138 करोड़ (आठ हजार चार सौ ईक्यासी करोड़ तेरह लाख अस्सी हजार रू0 मात्र) के अनुमानित मूल्य पर सिटी वाटर ऐक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसमें केन्द्रांश रू0 2619.768 करोड़, राज्यांश (एस0एस0 यू0एल0बी0) रू0 5838.369 करोड़ एवं 15वाँ विा आयोग की राशि रू0 23.00 करोड़ शामिल है। 64 परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु तैयार किये गये सिटी वाटर ऐक्शन प्लान का प्रस्ताव एस0एच0पी0एस0सी0 के समक्ष रखा गया, जिसपर समीक्षोपरांत राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (एस0एच0पी0एस0सी0) द्वारा दिनांक-12.09.2023 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी। तदोपरांत अपेक्स कमिटी द्वारा दिनांक-25.09.2023 को इसकी स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रथम किस्त के रूप में केन्द्रांश की राशि 400.00 करोड़ तथा इसके अनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 800.00 करोड़ अर्थात कुल राशि 1200.00 करोड़ प्राप्त हुआ है।
अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) योजनान्तर्गत बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना हेतु तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दिनांक-20.12.2024 में अनुमोदन प्राप्त है। साथ ही बुडको के पत्रांक-64 दिनांक-08.01.2025 द्वारा अमृत योजनान्तर्गत आच्छादित एवं अमृत 2.0 योजनान्तर्गत प्रस्तावित वार्डों एवं घरों का विवरण उपलब्ध कराया गया है। उक्त परियोजना की विवरणी निम्नवत हैः-
| SLTC | |||
| 1 | बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना के 20450 गृह जल संयोजन हेतु 13 जलमिनार, 13 जलमिनार कैम्पस एवं 168.5 कि0मी0 जल वितरण नेटवर्क | 145.9864 | कुल राशि 145.9864 केन्द्रांश-44.9688 करोड़ राज्यांश-101.0176 करोड़ |
अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन को वर्ष 2025-26 तक क्रियान्वित किया जाना है। केन्द्र प्रायोजित अमृत-2.0 योजना के अंतर्गत परियोजना मद से राशि का व्यय किया जायेगा। शहरों की आबादी के अनुरूप अमृत-2.0 योजना में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी निम्नवत् हैः-
(क) 10 (दस) लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए भारत सरकार से अनुमोदन के रूप में परियोजना लागत का 25% राशि भारत सरकार द्वारा जबकि 75% राज्य सरकार को वहन करना होगा।
(ख) एक लाख से 10 (दस) लाख तक आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का एक तिहाई राशि भारत सरकार द्वारा जबकि दो तिहाई राज्य सरकार को वहन करना होगा।
(ग) एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के परियोजना लागत का 50% राशि भारत सरकार द्वारा जबकि 50% राज्य सरकार को वहन करना होगा। बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना में कुल राशि 1,45,98,64,000/-रू॰ (एक सौ पैांालीस करोड़ अंठानवें लाख चौंसठ हजार रू॰) का व्यय संभावित है। राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नलिखित हैः-
| 01 | 2024-25 | 65.00 | 65.00 |
| 02 | 2025-26 | 80.9864 | 80.9864 |
उक्त प्रस्ताव पर दिनांक-04.02.2025 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या-18 के रूप में
स्वीकृति प्राप्त है।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 29 अ(cid:292)ील 2025 आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,