असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
9 वैशाख 1947 (श0)
(सं0 पटना 353) पटना, मंगलवार, 29 अ(cid:292)ील 2025
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श्री वकील प्रसाद सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-187/2019 (60/2023), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1581 दिनांक-01.04.2022 द्वारा प्रमादी मिलरों से नियमानुसार बैंक गारन्टी/Deed of Pledge प्राप्त नहीं करने के कारण सरकार को हुए आर्थिक क्षति संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई का अनुरोध किया गया।
उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-7157 दिनांक-12.05.2022 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक-168 दिनांक 31.01.2023) समर्पित किया गया। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3564 दिनांक 21.02.2023 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2714 दिनांक 21.06.2023 द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सिंह के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।
श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए मामले की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-14444 दिनांक-28.07.2023 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
जाँच आयुक्त-सह-सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-178/अनु0 दिनांक-31.07.2024 द्वारा
जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र में वर्णित आरोप प्रत्यक्षतः अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 29 अ(cid:292)ील 2025 गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-17113 दिनांक 22.10.2024 द्वारा इस मामले में अग्रत्तर जाँच हेतु जाँच आयुक्त को वापस किया गया। उक्त के क्रम में जाँच आयुक्त-सह-सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-53 दिनांक-24.02.2025 द्वारा पूरक जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। पूरक जाँच प्रतिवेदन में श्री वकील प्रसाद सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-60/2023 (187/2019) तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के आलोक में पूर्व में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के क्रम में गठित असहमति के बिंदु को भी अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री सिंह के विरूद्ध प्राप्त आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/पूरक जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन/पूरक जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया है।
अतएव सम्यक विचारोपरांत संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/पूरक जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री वकील प्रसाद सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-187/2019 (60/2023) तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त को प्रतिवेदित आरोप से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक-14444 दिनांक-28.07.2023 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,