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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 April 2025

Published 30 April 2025

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-04-30.18
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 10 वैशाख 1947 (श0) सं(cid:201)या 18 पटना, बुधवार, ———————— 30 अप्रील 2025 (ई0) भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-50 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

---

भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची पृष्ठ

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 51-52 पूरक

---

पूरक-क 53-54(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 2

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत

सूचनाएं। —————

सं0 R-504/35/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM-404241)--3926899

(cid:274)ामीण (cid:466)वकास (cid:466)वभाग -------

संक(cid:227)प

7 अ्रप्रील 2025

(cid:302)ी मृ(cid:215)यु ंजय कु मार (अनु(cid:272)मांक-181918) त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), धरहरा (मु ंगेर) स(cid:224)(cid:292)ित- (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), मखदुमपुर (जहानाबाद) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) जानबुझकर वर(cid:547)य पदािधकार(cid:547) के आदेश का अवहेलना, (cid:466)बहार (cid:466)व(cid:215)त िनयमावली के िनयम-31, 32 एवं 34 के (cid:292)ितकू ल काय(cid:91) करने एवं (cid:466)बहार सरकार(cid:547) सेवक आचार

ंगेर के प(cid:287)ांक-44/गो० (cid:465)दनांक- िनयमावली, 1973 के िनयम-3(1) के उ(cid:227)लंघन का आरोप प(cid:287) (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), मु 07.08.2024 (cid:430)ारा उपल(cid:222)ध कराया गया । जिला पदाधिकारी द्वारा मु ंगेर से (cid:292)ा(cid:220)त आरोप प(cid:287) पर (cid:466)वभागीय प(cid:287)ांक- 3169410 (cid:465)दनांक-12.09.2024 (cid:430)ारा (cid:302)ी कु मार से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी। काया(cid:91)लय (cid:292)खंड (cid:466)वकास

ंजय कु मार का (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण पदािधकार(cid:547), मखदुमपुर (जहानाबाद) के प(cid:287)ांक-1885 (cid:465)दनांक-24.10.2024 (cid:430)ारा (cid:302)ी मृ(cid:215)यु

(cid:292)ा(cid:220)त है ।

(cid:468)जला पदािधकार(cid:547), मु ंगेर (cid:430)ारा (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप एवं (cid:302)ी मृ(cid:215)यु ंजय कु मार (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण पर (cid:466)वभागीय प(cid:287)ांक-3389947 (cid:465)दनांक-26.11.2024 (cid:430)ारा (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), मु ंगेर से सु(cid:232)प(cid:231)ट मंत(cid:229)य क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी। (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), मु ंगेर के प(cid:287)ांक-03/(cid:468)ज०(cid:466)व० (cid:465)दनांक-04.01.2025 (cid:430)ारा मंत(cid:229)य उपल(cid:222)ध कराया गया है। (cid:302)ी मृ(cid:215)यु ंजय कु मार के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), (cid:302)ी मृ(cid:215)यु ंजय कु मार के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), मु ंगेर से (cid:292)ा(cid:220)त आरोप प(cid:287), (cid:302)ी मृ(cid:215)यु ंजय कु मार (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण तथा (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), मु ंगेर (cid:430)ारा उपल(cid:222)ध कराये गये मंत(cid:229)य क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:466)वभाग (cid:430)ारा क(cid:551) गयी। समी(cid:162)ोपरा(cid:219)त पाया गया (cid:465)क (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), मु ंगेर (cid:430)ारा आरोपी पदािधकार(cid:547) के अिभकथन को (cid:232)वीकार यो(cid:202)य नह(cid:547)ं पाया गया है। (cid:302)ी मृ(cid:215)यु ंजय कु मार के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), मु ंगेर (cid:430)ारा (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप गंभीर (cid:292)कृ ित के ह(cid:583) (cid:468)जसक(cid:551) वृहत एवं गहण जॉंच क(cid:551) आव(cid:230)यकता है। तदालोक म(cid:581) (cid:302)ी मृ(cid:215)यु ंजय कु मार के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) (cid:466)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचािलत करने का िनण(cid:91)य िलया गया है ।

उ(cid:200)त के आलोक म(cid:581) (cid:302)ी मृ(cid:215)यु ंजय कु मार के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) (cid:466)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचािलत क(cid:551) जाती है । (cid:302)ी मृ(cid:215)यु ंजय कु मार के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) (cid:466)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचािलत करने हेतु (cid:302)ी न(cid:219)द (cid:465)कशोर साह अपर सिचव, (cid:274)ामीण (cid:466)वकास (cid:466)वभाग (cid:466)बहार पटना को संचालन पदािधकार(cid:547) िनयु(cid:200)त (cid:465)कया जाता है एवं उप(cid:232)थापन पदािधकार(cid:547) िनयु(cid:200)त करने हेतु (cid:468)जला पदािधकार(cid:547) मु ंगेर को िनदेश (cid:465)दया जाता है।

एत(cid:622) (cid:430)ारा (cid:302)ी मृ(cid:215)यु ंजय कु मार को आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क संक(cid:227)प क(cid:551) (cid:292)ित (cid:292)ा(cid:220)त होने पर संचालन पदािधकार(cid:547) के सम(cid:162) उप(cid:468)(cid:232)थत होकर जैसा (cid:465)क संचालन पदािधकार(cid:547) आदेश द(cid:581) अपना (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण/िल(cid:468)खत बचाव बयान (सा(cid:234)य स(cid:465)हत) उनके सम(cid:162) (cid:292)(cid:232)तुत कर(cid:581)गे ।

(cid:466)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचालन के (cid:292)(cid:232)ताव पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।3 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 आदेश:- आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क संक(cid:227)प क(cid:551) (cid:292)ित सभी संबंिधत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

म(cid:219)जु (cid:292)साद, संयु(cid:200)त सिचव।

(cid:302)ी कु (cid:219)दन कु मार, (cid:274)ा०(cid:466)व०से० (अनु(cid:272)मांक-276937), त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), चे(cid:464)रया ब(cid:464)रयारपुर (बेगूसराय) स(cid:224)(cid:292)ित-सहायक प(cid:464)रयोजना पदािधकार(cid:547), (मु ंगेर) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) (cid:292)धानमं(cid:287)ी आवास योजना ((cid:274)ामीण), SBM-G/(cid:466)विध के काया(cid:91)(cid:219)वयन म(cid:581) उदासीनता बरतने तथा (cid:466)वभागीय िनदेश(cid:585) का अनुपालन नह(cid:547)ं करने के आरोप पर (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), बेगूसराय के प(cid:287)ांक-392 (cid:465)दनांक-27.03.2023 (cid:430)ारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ। उ(cid:200)त आरोप प(cid:287) म(cid:581) व(cid:468)ण(cid:91)त आरोप(cid:585) पर (cid:292)खंड काया(cid:91)लय, चे(cid:464)रया ब(cid:464)रयारपुर के प(cid:287)ांक-614 (cid:465)दनांक-18.05.2023 (cid:430)ारा (cid:302)ी कु मार का (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:466)वभाग म(cid:581) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ ।

(cid:468)जला पदािधकार(cid:547) (cid:430)ारा (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप एवं (cid:302)ी कु ं दन कु मार (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण के समी(cid:162)ोपरांत आरोप गंभीर (cid:292)कृ ित के होने के कारण वृहत जांच हेतु (cid:466)वभागीय संक(cid:227)प सं(cid:201)या-1916332 (cid:465)दनांक-18.07.2023 (cid:430)ारा (cid:466)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचािलत क(cid:551) गयी । संचालन पदािधकार(cid:547) के जांच (cid:292)ितवेदन एवं (cid:302)ी कु मार से (cid:292)ा(cid:220)त िल(cid:468)खत अ(cid:223)यावेदन क(cid:551) समी(cid:162)ा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपंरात (cid:466)वभागीय अिधसूचना सं(cid:201)या-3215223 (cid:465)दनांक-27.09.2024 (cid:430)ारा 'चेतावनी' का दंड अिधरो(cid:466)पत (cid:465)कया गया ।

उ(cid:200)त अिधरो(cid:466)पत दंड के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) (cid:302)ी कु (cid:219)दन कु मार (cid:430)ारा (cid:465)दनांक-09.11.2024 को (cid:466)वभाग म(cid:581) पुन(cid:466)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:465)कया गया है । (cid:302)ी कु (cid:219)दन कु मार (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त पुन(cid:466)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन म(cid:581) कोई नया त(cid:216)य/सा(cid:234)य नह(cid:547)ं है, (cid:468)जससे (cid:465)क पूव(cid:91) म(cid:581) पा(cid:464)रत आदेश को संशोिधत (cid:465)कया जाय ।

उ(cid:200)त व(cid:468)ण(cid:91)त प(cid:464)र(cid:468)(cid:232)थित म(cid:581) स(cid:224)यक (cid:466)वचारोपरांत (cid:302)ी कु (cid:219)दन कु मार के पुन(cid:466)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन को अ(cid:232)वीकृ त (cid:465)कया जाता है ।

उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क अिधसूचना क(cid:551) (cid:292)ित सभी संबंिधत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

म(cid:219)जु (cid:292)साद, संयु(cid:200)त सिचव।

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योजना एवं विकास विभाग

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अधिसूचना

22 अप्रील 2025

सं0 यो0आ06/6-02/2023-2194/यो0वि0--श्री रौशन कुमार रौनक, तत्कालीन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, समस्तीपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, समस्तीपुर द्वारा गठित आरोप पत्र मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना के पत्रांक 4054 दिनांक 31.07.2024 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री रौनक, सहायक अभियंता के विरूद्ध अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, लापरवाही, पूछे गये स्पष्टीकरणों का इच्छानुसार प्रतिउत्तर समर्पित करने/नहीं करने की प्रवृत्ति, वरीय पदाधिकारी का निदेश की अवहेलना की प्रवृत्ति, कार्यालय में ससमय उपस्थित नहीं रहने/आने, अपने अधीनस्थ कनीय अभियंता एवं संवेदकों से पदीय अनुरूप व्यवहार नहीं करने तथा कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण नहीं करने के साथ-साथ सामान्य शिष्टाचार का पालन नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है।4 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 2. विभागीय पत्रांक 4882 दिनांक 02.09.2024 द्वारा उक्त आरोप पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में वस्तुपरक एवं तथ्यात्मक स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश श्री रौनक, सहायक अभियंता को दिया गया। उक्त के अनुपालन में श्री रौनक, सहायक अभियंता के पत्रांक- शून्य दिनांक 21.09.2024 द्वारा स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। श्री रौनक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण अस्पष्ट रहने के कारण पुनः विभागीय पत्रांक 5841 दिनांक 16.10. 2024 द्वारा वस्तुपरक एवं तथ्यात्मक स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित करने का निदेश श्री रौनक को दिया गया। जिसके अनुपालन में श्री रौनक के पत्रांक-शून्य दिनांक 23.10.2024 द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरणों को संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया। 3. विभागीय पत्रांक 6326 दिनांक 13.11.2024 द्वारा श्री रौनक से प्राप्त स्पष्टीकरण की छायाप्रति अनुलग्नक सहित संलग्न करते हुए स्पष्टीकरण पर मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना से किया गया। मुख्य अभियंता के पत्रांक 1560 दिनांक 28.03.2025 द्वारा श्री रौनक के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी। 4. अतएव श्री रौनक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के संदर्भ में मुख्य अभियंता द्वारा दिये गये मंतव्य के आलोक में स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 9 के तहत श्री रौशन कुमार रौनक, तत्कालीन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, समस्तीपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, मुजफ्फरपुर को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है। 5. निलंबन अवधि में श्री रौनक, सहायक अभियंता का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ निर्धारित किया जाता है। 6. निलंबन अवधि में श्री रौनक, सहायक अभियंता को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत नियमानुसार जीवन-यापन भत्ता का भुगतान अधीक्षण अभियंता का कार्यलय, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ से किया जायेगा। 7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ0 नुरूल हक सिवानी, उप सचिव।

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ग्रामीण कार्य विभाग

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अधिसूचनाएं

7 मार्च 2024

सं0 11/अ0प्र0-13-19/2022-1284--पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5733 (S) दिनांक- 21.11.2022 में संसूचित निर्णय/किये गये अनुरोध के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक-7047 दिनांक-09.12.2022 एवं अन्य विभागीय अनुवर्ती पत्र के अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा के पत्रांक-2116 अनु0 दिनांक-20.10.2023 से प्राप्त दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के समीक्षोपरांत विभागीय स्वामित्व वाले निम्नाकिंत पथ/पथांश को पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन हस्तांतरित किया जाता हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ/पथांश का नाम हस्तांतरित पथ/पथांश की लम्बाई (कि0मी0)
1 शेखपुरा/शेखपुरा जखराज स्थान से हुसैनाबाद वाईपास पथ। 3.550 K.M

2 2. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0-1548(s)सहपठित ज्ञापांक-1549(s) दिनांक-25.02.2020 में वर्णित प्रावधान के आलोक में संदर्भित पथ/पथांश के हस्तांतरण प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मुकुल सहाय, उप सचिव।

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21 फरवरी 2025

सं0 11/अ0प्र0-06-05/2025-2126--मुख्य अभियंता, (दक्षिण) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-168(अनु0) दिनांक-14.01.2025 के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-769 दिनांक-22.01.2025 के अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना के पत्रांक-126(अनु0) दिनांक-28.01.2025 से प्राप्त जाँच5 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय स्वामित्व वाले निम्नाकिंत पथों/पथांशों को पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन हस्तांतरित किया जाता हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ/पथांश का नाम कुल लम्बाई (कि0मी0) हस्तांतरित पथ/पथांश की लम्बाई (कि0मी0)
1 2 3 4 5
1 कार्य प्रमंडल पटना / पटना SPM रोड कंडाप से गोपालपुर। (Project ID-N101001002015) 5.9 कि0मी0 5.9 कि0मी0
2 सोहगी PMGSY से परसा सम्पतचक PMGSY पथ। 3.065 कि0मी0 1.55 कि0मी0
3 सम्पतचक में चिपुरा पंचायत के ग्राम चिपुरा कला (बरकी चिपुरा) पश्चिम ट्रॉसफार्मर से दक्षिण रविदास टोला होते हए पूरब क्वार्टर मंदिर तक पक्की सड़क निर्माण। 1.00 कि0मी0 0.85 कि0मी0
4 परसा सम्पतचक PMGSY रोड खुसलपुर स्कूल भाया चिपुराखुर्द। 2.33 कि0मी0 1.30 कि0मी0

2. अधिग्रहित पथों के मामले में पथ का विधिवत हस्तानांतरण के पश्चात्‌ यदि किसी पथ/पथांश में संंबंधित विभाग द्वारा कार्य कराया गया है तो उसके DLP के बाद ही कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय। विभागीय स्वामित्व वाले हस्तांतरित पथ/पथांश में किये गये कार्य का समायोजन पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने डी0पी0आर0/कार्य में समाहित कर इसकी सूचना ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का Unfruitful Expenditure से बचा जा सके। 3. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार, अवर सचिव।

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5 मार्च 2025

सं0 11/अ0प्र0-13-14/2022-2613--अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5953 अनु0 दिनांक-30.09.2022 के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-4292 दिनांक-02.08.2023 एवं अन्य अनुवर्ती पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक-1413 अनु0 दिनांक- 30.08.2023, पत्रांक-118 दिनांक-15.02.2024, पत्रांक-1266 दिनांक-10.08.2024, पत्रांक-2038 दिनांक-23.11.2024 पत्रांक-2084 दिनांक-27.11.2024 एवं पत्रांक-168 दिनांक-25.01.2025 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय स्वामित्व वाले निम्नांकित पथों/पथांशों को पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन हस्तांतरित किया जाता हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ/पथांश का नाम कुल लम्बाई (कि0मी0/ मी0) हस्तांतरित पथ/पथांश की लम्बाई (कि0मी0)
1 2 3 4 5
1 सहरसा/सहरसा एन0एच0-107 से जवाहर नवोदय 0.900 विद्यालय बरियाही तक। कि0मी0 0.900 कि0मी0
2 जवाहर नवोदय विद्यालय से बनगांव कलावती फिल्ड तक। 1.220 कि0मी0 1.220 कि0मी0
(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 6

2. अधिग्रहित पथों के मामले में पथ का विधिवत हस्तानांतरण के पश्चात्‌ यदि किसी पथ/पथांश में संंबंधित विभाग द्वारा कार्य कराया गया है तो उसके DLP के बाद ही कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय। विभागीय स्वामित्व वाले हस्तांतरित पथ/पथांश में किये गये कार्य का समायोजन पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने डी0पी0आर0/कार्य में समाहित कर इसकी सूचना ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का Unfruitful Expenditure से बचा जा सके। 3. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार, अवर सचिव।

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19 मार्च 2025

सं0 11/अ0प्र0-06-20/2025-3180--कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, गोपालगंज के पत्रांक-184 अनु0, दिनांक-08.02.2025 एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-02 के पत्रांक-191 अनु0 दिनांक-11.02.2025 के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-2143 अनु0 दिनांक-21.02.2025 के अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-02 के पत्रांक-269 अनु0 दिनांक-21.02.2025 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय स्वामित्व वाले निम्नांकित पथों/पथांशों को पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन हस्तांतरित किया जाता हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ/पथांश का नाम कुल लम्बाई (कि0मी0/मी0) हस्तांतरित पथ/पथांश की लम्बाई (कि0मी0)
1 2 3 4 5
1 गोपालगंज-02/ गोपालगंज एन0एच0-27 (दानापुर) से माँझागढ तक। 3.5 कि0मी0 2.30 कि0मी0

2. अधिग्रहित पथों के मामले में पथ का विधिवत हस्तानांतरण के पश्चात्‌ यदि किसी पथ/पथांश में संंबंधित विभाग द्वारा कार्य कराया गया है तो उसके DLP के बाद ही कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय। विभागीय स्वामित्व वाले हस्तांतरित पथ/पथांश में किये गये कार्य का समायोजन पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने डी0पी0आर0/कार्य में समाहित कर इसकी सूचना ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का Unfruitful Expenditure से बचा जा सके। 3. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमंग, अवर सचिव।

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1 अगस्त 2024

सं0 11/अ0प्र0-13-24/2023-4332--पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2522 (S) दिनांक-09.05.2023 द्वारा किये गये अनुरोध तथा तद्‌संदर्भ में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0-1548(S) सहपठित ज्ञापांक-1549(S) दिनांक-25.02.2020 में संसूचित निर्णय के तहत विभागीय स्वामित्व वाले निम्नाकिंत पथ/पथांष को पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन हस्तांतरित किया जाता है :-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ/पथांष का नाम हस्तांतरित पथ/पथांष की लम्बाई (कि0मी0)
1 जहानाबाद एन0एच0-110 केन्दुई से रतनी-फरीदपुर प्रखंड मुख्यालय होते हुए मुरहरा तक। 20.00 K.M
7 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025

2. वर्णित पथ/पथांष के हस्तांतरण के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार, अवर सचिव।

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19 नवम्बर 2024

सं0 11/अ0प्र0-13-38/2023-7664--पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1835 (S) दिनांक- 27.03.2023 में संसूचित निर्णय तथा पत्रांक-5154 दिनांक-25.08.2023 में किये गये अनुरोध के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक-4993 दिनांक-04.09.2023 एवं अन्य विभागीय अनुवर्ती पत्र के अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दानापुर के पत्रांक-500 दिनांक-09.03.2024 एवं पत्रांक-1116 अनु0 दिनांक-29.06.2024 से प्राप्त दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के समीक्षोपरांत विभागीय स्वामित्व वाले निम्नाकिंत पथ/पथांश को पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन हस्तांतरित किया जाता हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ/पथांश का नाम हस्तांतरित पथ/पथांश की लम्बाई (कि0मी0)
1 दानापुर/पटना लोदीपुर (NH-30) से पैनाल भाया गोपालपुर पथ लंबाई-9.50कि0मी0
मनेर से हल्दी-छपरा भाया हाथी टोला पथ लंबाई-4.95कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मुकुल सहाय, उप सचिव।

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3 दिसम्बर 2024

सं0 11/अ0प्र0-13-22/2020-7990--पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-2522 (S) दिनांक- 09.05.2023 में संसूचित निर्णय तथा अधिसूचना सं0-2766 (S) दिनांक-18.05.2023 के आलोक में विभागीय पत्रांक-6884 दिनांक-04.12.2023 एवं अन्य विभागीय अनुवर्ती पत्र के अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महनार के पत्रांक-55 दिनांक-08.01.2024एवं पत्रांक-1294 दिनांक-13.07.2024 से प्राप्त दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के समीक्षोपरांत विभागीय स्वामित्व वाले निम्नाकिंत पथों/पथांशों को पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन हस्तांतरित किया जाता हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ/पथांश का नाम हस्तांतरित पथ/पथांश की लम्बाई (कि0मी0)
1 महनार (वैशाली) तेरसीया (महात्मा गांधी सेतु के पाया नं0-10) सरायपुर-लिटियाही-सैदपुर गणेश से बिदुपुर पथ लंबाई-15.00 कि0मी0
2 महनार एवं हाजीपुर (वैशाली) तेरसीया(महात्मा गांधी सेतु के पाया नं0-01) से नवादा (एन0एच0-122बी0) पथ लंबाई-06.00 कि0मी0
3 महनार (वैशाली) कच्ची दरगाह(रूस्तमपुर) से वीरपुर भाया बहरामपुर -पुरूषोत्तमपुर- बहरामपुर-मोहनपुर-पहाड़पुर पथ लम्बाई-16.58 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मुकुल सहाय, उप सचिव।(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 8 26 नवम्बर 2024 सं0 11/अ0प्र0-07-10/2024-7818--उप महाप्रबंधक बियाडा, बिहटा कलस्टर के ज्ञापांक-1062 दिनांक- 02.05.2024 एवं कार्यकारी निदेशक (साउथ), बियाडा, पटना का पत्रांक-3573 दिनांक-18.06.2024 में किये गये अनुरोध के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक-3886 दिनांक-15.07.2024 के अनुपालन के क्रम में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर के पत्रांक-757 दिनांक-19.09.2024 से प्राप्त दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के समीक्षोपरांत विभागीय स्वामित्व वाले निम्नांकित पथ/पथांश के पुननिर्माण/मरम्मति हेतु बियाडा को अनापत्ति प्रदान की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ/पथांश का नाम पथ/पथांश की लम्बाई (कि0मी0)
1 जगदीशपुर/भोजपुर बिहिया मेन रोड से बियाडा फैक्ट्री, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर लंबाई-0.700कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मुकुल सहाय, उप सचिव।

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विधि विभाग -------

अधिसूचनाएं

23 जनवरी 2025

एस0ओ0 88, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 चौधरी कृष्ण बल्लभ सहाय, नोटरी, नवादा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0- 1564/जे0, दिनांक-04.04.87 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-49/86/646/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

23 जनवरी 2025

एस0ओ0 88, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-49/86/646/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 23rd January 2025

S.O. 88 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Chaudhary Krishna Ballabh Sahay, Notary, Nawada whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.

9 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025

1564 /J dated- 04.04.87 from the notary register maintained for Notaries under Section- 4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/AB-49/86/646/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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9 जनवरी 2025

एस0ओ0 89, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 सुनील कुमार मंडल, नोटरी, पूर्णियाँ का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0- 7349/जे0, दिनांक-04.10.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-15/2004/198/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

9 जनवरी 2025

एस0ओ0 89, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-15/2004/198/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 9th January 2025

S.O. 89 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Sunil Kumar Mandal, Notary, Purnia whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7349 /J dated- 04.10.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not(S)-15/2004/198/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 10 22 जनवरी 2025 एस0ओ0 90, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्रीमती कुमारी मनीषा, नोटरी, बेगूसराय का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-817/जे0, दिनांक-29.01.2019 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट-202/2018/606/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

22 जनवरी 2025

एस0ओ0 90, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-202/2018/606/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 22nd January 2025

S.O. 90 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Smt. Kumari Manisha Notary, Begusarai whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 817 /J dated- 29-01-2019 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-202/2018/606/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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9 जनवरी 2025

एस0ओ0 91, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 रामचन्द्र सहनी, नोटरी, समस्तीपुर का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-3887/जे0, दिनांक-06.09.2003 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट-24/2001/196/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)11 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 9 जनवरी 2025 एस0ओ0 91, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-24/2001/196/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 9th January 2025

S.O. 91 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Ramchandra Sahani, Notary, Samastipur whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 3887 /J dated- 06.09.2003 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-24/2001/196/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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9 जनवरी 2025

एस0ओ0 92, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 चन्द्र माधव प्रसाद सिंह, नोटरी, रोसड़ा, समस्तीपुर का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-13798/जे0, दिनांक-13.12.84 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-24/84/197/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

9 जनवरी 2025

एस0ओ0 92, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-24/84/197/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 12

The 9th January 2025

S.O. 92 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Chandra Madhav Prasad Singh, Notary, Rosera (Samastipur), whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 13798/J dated- 13.12.84 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/AB-24/84/197/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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23 जनवरी 2025

एस0ओ0 93, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 अजीत कुमार सिंह, नोटरी, नवादा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-7296/जे0, दिनांक- 03.10.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-10/2004/645/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

23 जनवरी 2025

एस0ओ0 93, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-10/2004/645/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 23rd January 2025

S.O. 93 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Ajit Kumar Singh Notary, Nawada whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7296 /J dated- 03.10.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not(S)-10/2004/645/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)13 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 9 जनवरी 2025 एस0ओ0 94, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री देवचन्द्र झा, नोटरी, समस्तीपुर का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-1634/जे0, दिनांक-25.02.1984 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-131/83/195/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

9 जनवरी 2025

एस0ओ0 94, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-131/83/195/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 9th January 2025

S.O. 94 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Deochandra Jha, Notary, Samastipur, whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 1634/J dated- 25.02.1984 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/A.B.-131/83/195/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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9 जनवरी 2025

एस0ओ0 95, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 शशि कान्त झा, नोटरी, पूर्णियाँ का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-4064/जे0, दिनांक-17.09.2003 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट-26/2001/200/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 14 9 जनवरी 2025 एस0ओ0 95, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-26/2001/200/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 9th January 2025

S.O. 95 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Shashi Kant Jha, Notary, Purnia whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 4064/J dated- 17.09.2003 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-26/2001/200/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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9 जनवरी 2025

एस0ओ0 96, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 हरि चरण प्रसाद, नोटरी, पूर्णियाँ का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-7349/जे0, दिनांक- 04.10.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट-13/97/199/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

9 जनवरी 2025

एस0ओ0 96, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-13/97/199/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)15 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 The 9th January 2025

S.O. 96 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Hari Charan Prasad, Notary, Purnea whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7349 /J dated- 04.10.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-13/97/199/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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13 मार्च 2025

एस0ओ0 97, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 राजेश्वर प्रसाद सिंह, नोटरी, अरवल, का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-4206/जे0, दिनांक- 20.08.87 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-117/82/1759/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बासनो शंकर मेहरोत्रा, विशेष सचिव-सह-प्रभारी संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

13 मार्च 2025

एस0ओ0 97, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-117/82/1759/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बासनो शंकर मेहरोत्रा, विशेष सचिव-सह-प्रभारी संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th March 2025

S.O. 97 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Rajeshwar Prasad Singh, Notary, Arwal, whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 4206/J, dated-20.08.87 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/AB-117/82/1759/J) By Order of the Governor of Bihar, Basno Shankar Mehrotra, Special Secretary-Cum-Incharge Joint Secretary- Cum-Additional Legal Remembrancer (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 16 13 मार्च 2025 एस0ओ0 98, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 अम्बिका प्रसाद सिंह, नोटरी, औरंगाबाद, का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-2119/जे0, दिनांक-07.06.99 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट-34/95/1760/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बासनो शंकर मेहरोत्रा, विशेष सचिव-सह-प्रभारी संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

13 मार्च 2025

एस0ओ0 98, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-34/95/1760/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बासनो शंकर मेहरोत्रा, विशेष सचिव-सह-प्रभारी संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 13th March 2025

S.O. 98 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Ambika Prasad Singh, Notary, Aurangabad, whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 2119 /J, dated- 07.06.99 from the notary register maintained for Notaries under Section- 4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-34/95/1760/J) By Order of the Governor of Bihar, Basno Shankar Mehrotra, Special Secretary-Cum-Incharge Joint Secretary- Cum-Additional Legal Remembrancer (Competent Authority)

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4 मार्च 2025

एस0ओ0 99, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 सरयु प्रसाद, नोटरी, जहानाबाद, का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-5098/जे0, दिनांक-17.09.86 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-62/84/1475/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)17 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 4 मार्च 2025 एस0ओ0 99, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-62/84/1475/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 4th March 2025

S.O. 99 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Saryu Prasad, Notary, Jehanabad, whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 5098/J, dated- 17.09.86 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/AB-62/84/1475/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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4 मार्च 2025

एस0ओ0 100, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 कमलेश प्रसाद, नोटरी, जहानाबाद का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-5361/जे0, दिनांक-23.10.1989 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-54/87/1473/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

4 मार्च 2025

एस0ओ0 100, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-54/87/1473/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 18

The 4th March 2025

S.O. 100 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Kamlesh Prasad, Notary, Jehanabad whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 5361/J dated- 23.10.1989 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/AB-54/87/1473/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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4 मार्च 2025

एस0ओ0 101, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 राम विलास सिंह, नोटरी, जहानाबाद का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-1848/जे0, दिनांक- 18.05.99 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट-20/98(पार्ट)/1472/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

4 मार्च 2025

एस0ओ0 102, एस0ओ0 101, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-20/98(पार्ट)/1472/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 4th March 2025

S.O. 101 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Ram Vilash Singh, Notary, Jehanabad whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 1848/J, dated-18.05.99 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-20/98(Part)/1472/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)19 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 4 मार्च 2025 एस0ओ0 103, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री श्रीनिवास प्रसाद, नोटरी, जहानाबाद का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-1975/जे0, दिनांक- 09.04.1991 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-43/89/1471/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

4 मार्च 2025

एस0ओ0 103, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-43/89/1471/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 4th March 2025

S.O. 103 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Shree Niwash Prasad, Notary, Jehanabad, whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 1975/J, dated- 09.04.1991 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/AB-43/89/1471/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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4 मार्च 2025

एस0ओ0 104, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री उमेश्वर सिंह, नोटरी, जहानाबाद का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-1082/जे0, दिनांक-24.04.95 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट-29/92/1474/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 20 4 मार्च 2025 एस0ओ0 104, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-29/92/1474/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 4th March 2025

S.O. 104 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Umeshwar Singh, Notary, Jehanabad, whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 1082/J, dated- 24.04.95 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-29/92/1474/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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4 मार्च 2025

एस0ओ0 105, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 ऐनुल हक, नोटरी, छपरा (सारण) का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-6671/जे0, दिनांक- 17.11.94 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट-53/92/1477/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

4 मार्च 2025

एस0ओ0 105, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-53/92/1477/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)21 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 The 4th March 2025

S.O. 105 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Ainul Haque, Notary, Chapra (Saran) whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 6671/J dated- 17.11.94 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-53/92/1477/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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4 मार्च 2025

एस0ओ0 106, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 राम कुमार शर्मा नोटरी, छपरा (सारण) का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-280/जे0, दिनांक-24.01.80 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-154/83/1478/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

4 मार्च 2025

एस0ओ0 106, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-154/83/1478/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 4th March 2025

S.O. 106 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Ram Kumar Sharma, Notary, Chapra (Saran) whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 280/J dated-24.01.80 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/ A.B./154/83/1478/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 22 4 मार्च 2025 एस0ओ0 107, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 कृष्णा प्रसाद, नोटरी, छपरा (सारण) का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-688/जे0, दिनांक-25.01.2019 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट-204/2018/1479/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

4 मार्च 2025

एस0ओ0 107, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-204/2018/1479/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 4th March 2025

S.O. 107 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Krishna Prasad, Notary, Chapra (Saran) whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 688/J dated- 25.01.2019 from the notary register maintained for Notaries under Section- 4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-204/2018/1479/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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13 मार्च 2025

एस0ओ0 108, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 शारदा नन्द उपाध्याय, नोटरी, औरंगाबाद, का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-5015/जे0, दिनांक-14.10.2008 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट-डी-05/03/1761/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बासनो शंकर मेहरोत्रा, विशेष सचिव-सह-प्रभारी संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)23 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 13 मार्च 2025 एस0ओ0 108, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-डी-05/03/1761/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बासनो शंकर मेहरोत्रा, विशेष सचिव-सह-प्रभारी संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th March 2025

S.O. 108 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Sharda Nand Upadhayay, Notary, Aurangabad, whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 5015/J, dated- 14.10.2008 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-D-05/03/1761/J) By Order of the Governor of Bihar, Basno Shankar Mehrotra, Special Secretary-Cum-Incharge Joint Secretary- Cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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29 जनवरी 2025

एस0ओ0 109, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-250/जे0, दिनांक-12.01.1982 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुरेन्द्र पाण्डेय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-12.01.2025 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री सुरेन्द्र पाण्डेय, अधिवक्ता,-सह-नोटरी अनुमंडल व्यवहार न्यायालय, बगहा, प0 चम्पारण 12.01.1982 एम0ए0 बी0एल0 बगहा अनुमंडल, (पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत)

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-132/81/752/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 24 29 जनवरी 2025 एस0ओ0 109, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-132/81/752/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 29th January 2025

S.O. 109 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Surendra Pandey and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 250/J dated 12.01.1982 to practice as notary again for the next five year from 12.01.2025.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Surendra Pandey Advocate- cum-Notary Sub-division Civil Court, Bagha, West Champaran 12.01.1982 M.A B.L Bagha Sub- division under west Champan Distt.-

(File no. -A/AB-132/81/752/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 जनवरी 2025

एस0ओ0 110, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7264/जे0, दिनांक-01.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम सागर प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-01.10.2022 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।25 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री राम सागर प्रसाद, अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, भागलपुर 01.10.2012 बी0कॉम0 एल0एल0बी0 भागलपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-12/2003/607/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

22 जनवरी 2025

एस0ओ0 110, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-12/2003/607/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 22nd January 2025

S.O. 110 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Sagar Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7264/J dated 01.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 01.10.2022.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ram Sagar Prasad Advocate-cum- Notary Civil Court Bhagalpur 01.10.2012 B.Com. L.L.B Bhagalpur Distt.-

(File no. -A/Not(S)-12/2003/607/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 26 22 जनवरी 2025 एस0ओ0 111, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7356/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अवधेश बिहारी राय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2022 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अवधेश बिहारी राय, अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बांका 04.10.2012 एम0ए0 एल0एल0बी0 बांका जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-19/2004/608/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

22 जनवरी 2025

एस0ओ0 111, दिनांक 30 अप्रील 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-19/2004/608/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd January 2025

S.O. 111 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Awadesh Bihari Roy, Advocate whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7356/J dated 04.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 04.10.2022.

27 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Awadesh Bihari Roy Advocate-cum- Notary Civil Court Banka 04.10.2012 M.A. L.L.B Banka Distt.-

(File no. -A/Not-19/2004/608/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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29 जनवरी 2025

एस0ओ0 112, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4040/जे0, दिनांक-04.09.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रमोद सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.09.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री प्रमोद सिंह अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय न्यायालय, तेघड़ा (जिला-बेगूसराय) 04.09.2004 बी0ए0 एल0एल0बी0 तेघड़ा अनुमंडलीय जिला-बेगूसराय

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-87/2002/751/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

29 जनवरी 2025

एस0ओ0 112, दिनांक 30 अप्रील 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-87/2002/751/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 28 The 29th January 2025

S.O. 112 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pramod Singh Advocate whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4040/J dated 04.09.2004 to practice as notary again for the next five year from 04.09.2024.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Pramod Singh Advocate-cum- Notary Teghra Subdivisional Court (Dist- Begusarai) 04.09.2004 B.A L.L.B Teghra Subdivision al Dist- Begusarai

(File no. -A/Not(s)-87/2002/751/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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29 जनवरी 2025

एस0ओ0 113, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7296/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री संजय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2022 से पुनः अगामी पॉंच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैंः-

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री संजय कुमार सिन्हा अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, नवादा 03.10.2012 बी0ए0 एल0एल0बी0 नवादा जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-26/2012/750/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)29 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 29 जनवरी 2025 एस0ओ0 113, दिनांक 30 अप्रील 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-26/2012/750/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 29th January 2025

S.O. 113 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sanjay kumar Sinha Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7296/J, dated 03.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 03.10.2022 :-

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Sanjay Kumar Sinha Advocate-cum- Notary, Civil Court, Nawada 03.10.2012 B.A L.L.B Nawada District

(File no. -A/Not-26/2012/750/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 जनवरी 2025

एस0ओ0 114, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3580/जे0, दिनांक-01.11.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रमेश कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-01.11.2022 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैंः-(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 30

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री रमेश कुमार सिंह अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद 01.11.2002 बी0कॉम0 एल0एल0बी0 औरंगाबाद जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-95/2000/609/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

22 जनवरी 2025

एस0ओ0 114, दिनांक 30 अप्रील 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-95/2000/609/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 22nd January 2025

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ramesh Kumar Singh Advocate- cum-Notary, Civil Court, Aurangabad 01.11.2002 B.Com L.L.B Aurangabad District

S.O. 114 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ramesh Kumar Singh, Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3580/J dated 01.11.2002 to practice as notary again for the next five year from 01.11.2022:- Residental/ professional address

(File no. -A/Not-95/2000/609/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)31 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 23 जनवरी 2025 एस0ओ0 115, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-311/जे0, दिनांक-14.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मोहन प्रसाद जयपुरियार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-14.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री मोहन प्रसाद जयपुरियार अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ 14.01.2019 एल0एल0बी0 पूर्णियाँ जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-154/2018/644/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

23 जनवरी 2025

एस0ओ0 115, दिनांक 30 अप्रील 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-154/2018/644/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 23rd January 2025

S.O. 115 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mohan Prasad Jaipuriar, Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 311/J dated 14.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 14.01.2024:-

(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 32
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Mohan Prasad Jaipuriar, Advocate-cum- Notary, Civil Court, Purnea 14.01.2019 L.L.B Purnea District

(File no. -A/Not-154/2018/644/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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24 जनवरी 2025

एस0ओ0 116, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7347/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सत्येन्द्र राम, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2022 से पुनः अगामी पॉंच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री सत्येन्द्र राम अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद 04.10.2012 बी0ए0 एल0एल0बी0 जहानाबाद जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-82/2012/670/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

24 जनवरी 2025

एस0ओ0 116, दिनांक 30 अप्रील 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-82/2012/670/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)33 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 The 24th January 2025

S.O. 116 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Satyendra Ram, Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7347/J, dated 04.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 04.10.2022:-

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Satyendra Ram Advocate- cum-Notary, Civil Court, Jehanabad 04.10.2012 B.A L.L.B Jehanabad District

(File no. -A/Not-82/2012/670/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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31 जनवरी 2025

एस0ओ0 117, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2686/जे0, दिनांक-02.05.1985 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री चौधरी श्याम चन्द्र राय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-02.05.2025 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री चौधरी श्याम चन्द्र राय अधिवक्ता-सह-नोटरी, अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बेनीपुर, दरभंगा 02.05.1985 एम0ए0 बी0एल0 दरभंगा जिला

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-52/84/826/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 34 31 जनवरी 2025 एस0ओ0 117, दिनांक 30 अप्रील 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-52/84/826/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 31st January 2025

S.O. 117 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Choudhary Shyam Chandra Ray Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2686/J dated 02.05.1985 to practice as notary again for the next five year from 02.05.2025:-

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Choudhary Shyam Chandra Ray Advocate-cum- Notary, Subdivisional Civil Court, Benipur, Darbhanga 02.05.1985 M.A B.L Darbhanga District

(File no. -A/AB-52/84/826/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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4 मार्च 2025

एस0ओ0 118, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3861/जे0, दिनांक-25.08.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विनोद कुमार नं0-01, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.08.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।35 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री विनोद कुमार नं0-01 अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बाढ़, पटना 25.08.2004 बी0ए0 एल0एल0बी0 पटना जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-82/2002/1481/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

4 मार्च 2025

एस0ओ0 118, दिनांक 30 अप्रील 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-82/2002/1481/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 4th March 2025

S.O. 118 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Binod Kumar No-01 and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3861/J dated 25.08.2004 to practice as notary again for the next five year from 25.08.2024.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Binod Kumar No-01 Advocate-cum- Notary Sbudivisional Civil Court Barh,Patna 25.08.2004 B.A L.L.B Patna Distt.-

(File no. -A/Not(S)-82/2002/1481/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 36 4 मार्च 2025 एस0ओ0 119, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-528/जे0, दिनांक-21.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम प्रकाश प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-21.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री राम प्रकाश प्रसाद अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पटना, सिटी 21.01.2019 बी0ए0 एल0एल0बी0 एल0एल0बी0 पटना जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-146/2018/1480/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

4 मार्च 2025

एस0ओ0 119, दिनांक 30 अप्रील 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-146/2018/1480/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 4th March 2025

S.O. 119 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Prakash Prasad, and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No.528/J dated 21.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 21.01.2024.

37 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ram Prakash Prasad, Advocate- cum-Notary Civil Court Patna, City 21.01.2019 B.A L.L.B. Patna Distt.-

(File no. -A/Not-146/2018/1480/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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13 मार्च 2025

एस0ओ0 120, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2688/जे0, दिनांक-01.06.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मनोज कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-01.06.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने क लिए े प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री मनोज कुमार सिंह अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, सहरसा 01.06.2004 बी0ए0 एल0एल0बी0 सहरसा जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-20/97/1771/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बासनो शंकर मेहरोत्रा, विशेष सचिव-सह-प्रभारी संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

13 मार्च 2025

एस0ओ0 120, दिनांक 30 अप्रील 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-20/97/1771/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बासनो शंकर मेहरोत्रा, विशेष सचिव-सह-प्रभारी संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 38 The 13th March 2025

S.O. 120 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Manoj Kumar Singh, Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No- 2688/J, dated 01.06.2004 to practice as notary again for the next five year from 01.06.2024:-

Name of Notary Residental/ professiona l address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Manoj Kumar Singh Advocate- cum-Notary, Civil Court, Saharsa 01.06.2004 B.A L.L.B Saharsa District

(File no. -A/Not-20/97/1771/J) By order of the Governor of Bihar, Basno Shankar Mehrotra, Special-Cum-Incharge Joint Secretary- Cum-Additional Legal Remembrancer . (Competent Authority)

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13 मार्च 2025

एस0ओ0 121, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-313/जे0, दिनांक-14.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मो0 युनुस, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-14.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री मो0 युनुस अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, छपरा (सारण) 14.01.2019 एल0एल0बी0 सारण जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-117/2018/1773/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बासनो शंकर मेहरोत्रा, विशेष सचिव-सह-प्रभारी संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)39 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 13 मार्च 2025 एस0ओ0 121, दिनांक 30 अप्रील 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-117/2018/1773/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बासनो शंकर मेहरोत्रा, विशेष सचिव-सह-प्रभारी संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 13th March 2025

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Md. Yunus Advocate- cum-Notary, Civil Court, Chapra 14.01.2019 L.L.B Saran District

S.O. 121 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Md. Yunus, Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No- 313/J, dated 14.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 14.01.2024:- Residental/ professional address

(File no. -A/Not-117/2018/1773/J) By order of the Governor of Bihar, Basno Shankar Mehrotra, Special-Cum-Incharge Joint Secretary- Cum-Additional Legal Remembrancer . (Competent Authority)

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4 मार्च 2025

एस0ओ0 122, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7346/जे0, दिनांक-04.10.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शम्भू प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2017 से दिनांक-03.10.2022 तक के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैंः-(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 40

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री शम्भू प्रसाद अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, सहरसा 04.10.12 एल0एल0बी0 सहरसा जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-10/2001/1482/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

4 मार्च 2025

एस0ओ0 122, दिनांक 30 अप्रील 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-10/2001/1482/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 4th March 2025

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Shambhu Prasad Advocate- cum-Notary, Civil Court, Saharsa 04.10.12 L.L.B Saharsa District

S.O. 122 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shambhu Prasad, Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No- 7346/J, dated 04.10.12 to practice as notary from 04.10.2017 to 03.10.2022:- Name of Notary

(File no. -A/Not-10/2001/1482/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)41 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 10 फरवरी 2025 एस0ओ0 123, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-839/जे0, दिनांक-29.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अर्जुन कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-29.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैंः-

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अर्जुन कुमार सिंह अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, छपरा (सारण) 29.01.2019 एल0एल0बी0 सारण जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-77/2018/1015/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

10 फरवरी 2025

एस0ओ0 123, दिनांक 30 अप्रील 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-77/2018/1015/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 10th February 2025

S.O. 123 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arjun Kumar Singh Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No-839/J, dated 29.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 29.01.2024:-

(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 42
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Arjun Kumar Singh Advocate-cum- Notary, Civil Court, Chapra (Saran) 29.01.2019 L.L.B Saran District

(File no. -A/Not-77/2018/1015/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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28 फरवरी 2025

एस0ओ0 124, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-384/जे0, दिनांक-15.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अभिजीत, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अभिजीत अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पटना 15.01.2019 एल0एल0बी0 पटना जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-155/2018/1400/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

28 फरवरी 2025

एस0ओ0 124, दिनांक 30 अप्रील 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-155/2018/1400/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)43 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 The 28th February 2025

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Abhijeet Advocate- cum-Notary Civil Court Patna 15.01.201 9 L.L.B Patna Distt.-

S.O. 124 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Abhijeet, and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No384/J dated 15.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 15.01.2024. Name of Notary

(File no. -A/Not-155/2018/1400/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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31 जनवरी 2025

एस0ओ0 125, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7296/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विजय शंकर, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से दिनांक-02.10.2022 तक के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैंः-

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री विजय शंकर अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, नवादा 03.10.2012 एल0एल0बी0 नवादा जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-28/2012/825/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 44 31 जनवरी 2025 एस0ओ0 125, दिनांक 30 अप्रील 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-28/2012/825/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 31st January 2025

Name of Notary Residental/ profession al address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Vijay Shankar Advocate- cum-Notary, Civil Court, Nawada 03.10.2012 L.L.B Nawada District

S.O. 125 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Vijay Shankar Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7296/J dated-03.10.2012 to practice as notary from 03.10.2017 to 02-10-2022 :- Name of Notary

(File no. -A/Not-28/2012/825/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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13 मार्च 2025

एस0ओ0 126, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-827/जे0, दिनांक-29.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-29.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैंः-45 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अजय कुमार सिंह अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, खगड़िया 29.01.2019 एम0ए0 एल0एल0बी0 खगड़िया जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-116/2018/1769/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बासनो शंकर मेहरोत्रा, विशेष सचिव-सह-प्रभारी संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

13 मार्च 2025

एस0ओ0 126, दिनांक 30 अप्रील 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-116/2018/1769/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बासनो शंकर मेहरोत्रा, विशेष सचिव-सह-प्रभारी संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 13th March 2025

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ajay Kumar Singh Advocate- cum-Notary, Civil Court, Khagaria 29.01.2019 M.A L.L.B Khagaria District

S.O. 126 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ajay Kumar Singh, Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No827/J, dated 29.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 29.01.2024:- Residental/ professional address

(File no. -A/Not-116/2018/1769/J) By order of the Governor of Bihar, Basno Shankar Mehrotra, Special-Cum-Incharge Joint Secretary- Cum-Additional Legal Remembrancer . (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 46 13 मार्च 2025 एस0ओ0 127, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-405/जे0, दिनांक-19.01.87 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री हरिनन्दन प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-19.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री हरिनन्दन प्रसाद अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, खगड़िया 19.01.87 एम0ए0 एल0एल0बी0 खगड़िया जिला

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-18/86/1768/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बासनो शंकर मेहरोत्रा,

विशेष सचिव-सह-प्रभारी संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

13 मार्च 2025

एस0ओ0 127, दिनांक 30 अप्रील 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-18/86/1768/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बासनो शंकर मेहरोत्रा,

विशेष सचिव-सह-प्रभारी संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th March 2025

S.O. 127 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Harinandan Prasad, Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No405/J, dated 19.01.87 to practice as notary again for the next five year from 19.01.2024:-

47 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Harinandan Prasad Advocate- cum-Notary, Civil Court, Khagaria 19.01.87 M.A L.L.B Khagaria District

(File no. -A/AB-18/86/1768/J) By order of the Governor of Bihar, Basno Shankar Mehrotra, Special-Cum-Incharge Joint Secretary- Cum-Additional Legal Remembrancer . (Competent Authority)

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13 मार्च 2025

एस0ओ0 128, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-825/जे0, दिनांक-29.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रविन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-29.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैंः-

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री रविन्द्र कुमार सिंह अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, खगड़िया 29.01.2019 बी0ए0 एल0एल0बी0 खगड़िया जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-180/2018/1770/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बासनो शंकर मेहरोत्रा, विशेष सचिव-सह-प्रभारी संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 48 13 मार्च 2025 एस0ओ0 128, दिनांक 30 अप्रील 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-180/2018/1770/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बासनो शंकर मेहरोत्रा, विशेष सचिव-सह-प्रभारी संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 13th March 2025

S.O. 128 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ravindra Kumar Singh, Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No- 825/J, dated 29.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 29.01.2024:-

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ravindra Kumar Singh Advocate- cum-Notary, Civil Court, Khagaria 29.01.2019 B.A L.L.B Khagaria District

(File no. -A/Not-180/2018/1770/J) By order of the Governor of Bihar, Basno Shankar Mehrotra, Special-Cum-Incharge Joint Secretary- Cum-Additional Legal Remembrancer . (Competent Authority)

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12 मार्च 2025

एस0ओ0 129, दिनांक 30 अप्रील 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7352/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्रीमती आशा कुमारी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2017 से 03.10.2022 तक एवं दिनांक-04.10.2022 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैंः-49 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्रीमती आाशा क मारी ु अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, मुंगेर 04.10.2012 बी0ए0 एल0एल0बी0 मुंगेर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-16/2001/1700/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बासनो शंकर मेहरोत्रा,

विशेष सचिव-सह-प्रभारी संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

12 मार्च 2025

एस0ओ0 129, दिनांक 30 अप्रील 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-16/2001/1700/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बासनो शंकर मेहरोत्रा,

विशेष सचिव-सह-प्रभारी संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 12th March 2025

S.O. 129 dated the 30th April 2025--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Smt. Asha Kumari, Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No- 7352/J, dated 04.10.2012 to practice as notary from 04.10.2017 to 3.10.2022 and again from 04.10.2022 till next five year:-

(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 50
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Smt. Asha Kumari Advocate-cum- Notary, Civil Court, Munger 04.10.2012 B.A L.L.B Munger District

(File no. -A/Not(S)-16/2001/1700/J) By order of the Governor of Bihar, Basno Shankar Mehrotra, Special-Cum-Incharge Joint Secretary- Cum-Additional Legal Remembrancer . (Competent Authority)

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 6—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http: / / egazette.bihar.gov.in

51 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।

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No. 396--I, SHIVANGI Kumari D/o Ramanand Kamat, R/o PS_ Kamtaul, Vill+PO- Nikashi, Dist.- Darbhanga, Pin-847306 in my Aadhar card my name is wrongly mentioned Shiwangi. My correct name is Shivangi Kumari. Affidavit no. 39 dtd. 22.02.2025.

SHIVANGI Kumari.

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No. 397--I, Manisha Singh D/o Virendra Kumar Shrivastava H/o Diwakar Kumar Singh, R/o A-2/1 Purnendu Nagar, Near Khoza Imli Dargah P.O.+P.S.-Phulwari Sharif Patna-801505 Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1964 dt. 05.02.25 that before marriage my name is Manisha Shrivastava. After marriage I have Changed my surname as Manisha Singh. Manisha Shrivastava and Manisha Singh both are of same and one person. Who is my self. From now I shall be known as Manisha Singh for all purposes.

Manisha Singh.

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No. 398--I, MIGYANSHU SINGH, S/o-Gyanendra Kumar Singh, R/o-"GEETANJALI", Rajeev Nagar, R.No-3. District- Patna -24 (Bihar), do here by solemnly affirm and declare vide Affi-davit No.- 1316 dtd. 25.02.25 that my name is MIGYANSHU mentioned in record of 10th & 12th class in school. That my name in my Aadhar is Migyanshu Singh.

That by virtue of this affidavit, I have added surname "SINGH" in my name and henceforth I will be known as MIGYANSHU SINGH for all future purposes.

MIGYANSHU SINGH.

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No. 399--I, Sweta Kumari ((cid:232)वेता कु मार(cid:547)), W/o Vikash Kumar Rai, R/o- Village- Nadhi Baghi Bhojpur, Bihar- 802201 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 3489 dt. 23.01.25 that my name is written in my son Aarya Rai's all educational documents as Sweta Devi ((cid:232)वेता देवी) which is wrong. As per Aadhar Card my true/correct name is Sweta Kumari ((cid:232)वेता कु मार(cid:547))। Sweta Kumari ((cid:232)वेता कु मार(cid:547)) and Sweta Devi ((cid:232)वेता देवी) both are same and one perosn. From now I shall be known as Sweta Kumari ((cid:232)वेता कु मार(cid:547)) for all purposes.

Sweta Kumari ((cid:232)वेता कु मार(cid:547)).

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No. 400--I, SUMAN Devi W/o Ravindra Kumar Devi sthan, Malahi Pakri, Kankarbagh PO - Lohia Nagar, Patna -20 afd No.25461 Dt.30.11.24 have changed my daughter name From Kritika Kumari to Kritika Sahani for all purposes.

SUMAN Devi.

(cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 52

सं0 401--मैं, अरूण चौधरी, पिता-नगीना चौधरी, पता-मोहल्ला-ईस्ट इन्द्रा नगर, फौजदार मंदिर, कंकड़बाग, पो.-लोहियानगर, थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना, बिहार-800020, शपथ पत्र संख्या 383 दिनांक 18.03.2025 द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे आधार कार्ड में भूलवश मेरा नाम अरूण कुमार अंकित हो गया है। यह कि मेरा सही नाम अरूण चौधरी है। अरूण कुमार एवं अरूण चौधरी दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है। अब मैं सभी कार्यो हेतु अरूण चौधरी के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाऊंगा।

अरूण चौधरी।

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सं0 402--मै सरिता ठाकु र पुत्री अशोक कु मार ठाकु र, प(cid:7360)ी राजेश कु मार मि(cid:7088)ा पता–बी -305 मुरलीधर वाटिका आई. एस. कॉलोनी, दानापुर, पटना-801 503 शपथ पत्र स. 5531 दिनांक 13.03.2025 के अनुसार सरिता मि(cid:7088)ा के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊं गी।

सरिता ठाकु र। No. 402--I Sarita Thakur D/o Shri Ashok Kumar Thakur W/o Rajesh Kumar Mishra R/o B- 305, Murlidhar Vatika , IAS Colony , Danapur Patna 801 503 Vide Afd. No. 5531 Dt. 13.03.2025 Shall Be Known as Sarita Mishra for all future purposes.

Sarita Thakur.

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No. 403--I, Ashfaq Zafar Malik S/o Ali Zafar R/o House No. 101/2, Haroon Nagar, P.O.+P.S.-Phulwari Sharif, Patna, Bihar-801505 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 13346 dt. 10.03.25 that my name is written in my son Zeyad Zafar's 10th all educational Certificate as Ashfaq Zafar which is wrong. As per Aadhar Card my true/correct name is Ashfaq Zafar Malik. Both names are same and one person. From now I will be known as Ashfaq Zafar Malik for all purposes.

Ashfaq Zafar Malik.

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No. 410--I, Rekha Kumari, W/O- Sanjeet Kumar, R/O- Bindtoli, Ward No. 5, P.O+P.S– Sahebpur Kamal, District–Begusarai, Bihar–851217 declare vide Affidavit No.-1319 Dated- 17/03/2025 that my name is mistakenly recorded as Rekha Devi in my Aadhaar Card, while my correct name is RekhaKumari. I shall be known as RekhaKumari for all purposes.

Rekha Kumari.

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सं0 414--मैं, यमुना देवी (YAMUNA DEVI) पति-अवधेश कुमार शर्मा, ग्राम-मसौढ़ा, पोस्ट-मसौढ़ा, थाना-पालीगंज, जिला-पटना की स्थाई निवासी हूँ, मेरा आधार कार्ड संख्या-776924565086 एवं पैन नं॰-IAHPD3966D है, जिस पर मेरा नाम-जामुनी देवी (JAMUNI DEVI) पति-अवधेश कुमार शर्मा दर्ज है, मेरा पुत्र के सर्विस बुक रिकार्ड पर मेरा नाम यमुना देवी (YAMUNA DEVI) पति-अवधेश कुमार शर्मा नाम दर्ज है, मैं यह शपथ-पत्र अपना सही एवं वास्तविक नाम यमुना देवी (YAMUNA DEVI) पति-अवधेश कुमार शर्मा गजट में नाम करवाने वास्ते मैं यह शपथ-पत्र दे रही हूँ, शपथ-पत्र संख्या-59 दिनांक-15.02.2025.

यमुना देवी (YAMUNA DEVI)..

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 6—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http: / / egazette.bihar.gov.in

53 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0 नि0को0 प0 चम्पारण 02-77/2016--649(15)/रा0 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ------ संकल्प 25 अप्रील 2025

श्री रमण राय, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सिकटा, प॰ चम्पारण सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, किशनगंज को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावादल द्वारा दिनांक-01.07.2016 को 20,000/-(बीस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से श्री राय को न्यायिक हिरासत में शहीद खुदीराम बोस, केंद्रीय कारा, मुजफ्फरपुर भेजा गया। आरोपी के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0-064/2016, दिनांक-01.07.2016 दर्ज किया गया, जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-1544/अप0शा0, दिनांक-15.07.2016 से विभाग को प्राप्त हुआ। तदोपरान्त विभागीय संकल्प सं0-829(नि0को0), दिनांक-05.08.2016 द्वारा श्री राय को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 की कंडिका-1 की उप कंडिका-'क' एवं 'ग' तथा कंडिका-2 की उप कंडिका 'क' में अन्तर्निहित प्रावधानों के आलोक में गिरफ्तार किये जाने की तिथि-01.07.2016 के प्रभाव से निलम्बित किया गया तथा न्यायिक हिरासत से जमानत पर रिहा होने के उपरान्त निलंबन अवधि के लिए इनका मुख्यालय-प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया। पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना का पत्रांक-1630/अप0शा0, दिनांक-25.07.2016 से अभियोजन स्वीकृति हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में विभागीय पत्रांक-830(नि0को0), दिनांक-05.08.2016 द्वारा श्री राय के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

2. आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-849, दिनांक-21.02.2017 द्वारा उक्त निगरानी थाना कांड के अधीन प्राथमिकी दर्ज होने एवं न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के निमित्त विहित प्रपत्र में आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में अंकित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-300(नि0को0), दिनांक-27.03.2017 द्वारा आरोपी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

3. आरोपी से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक्‌ जाँच हेतु अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प सं0-510(नि0को0), दिनांक-01.06.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, प॰ चम्पारण, बेतिया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्त्ता, प॰ चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-48प्र0, दिनांक-10.12.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित विभाग को उपलब्ध कराया। जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा अपना मंतव्य अंकित किया गया कि आरोपी पदाधिकारी श्री राय के विरूद्ध अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार में लिप्त रहने तथा बिहार सरकारी सेवक, आचार नियमावली के प्रतिकुल आचरण के लिए आरोप पत्र में गठित आरोप प्रमाणित होता है।

5. जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक-179(नि॰को॰), दिनांक-28.02.2018 से द्वितीय कारण-पृच्छा/ अभ्यावेदन की मांग आरोपी से की गयी। आरोपी द्वारा अपना द्वितीय कारण-पृच्छा/ अभ्यावेदन दिनांक- 13.03.2018, दिनांक-13.04.2018, 12.12.2018 एवं 18.11.2024 को विभाग में समर्पित किया गया है, जिसमें अपने ऊपर54 (cid:464)बहार गजट, 30 अप्रील 2025 लगाये गये आरोपों को नकारते हुए पुनः स्थापित प्रक्रियाओं के विरूद्ध साक्ष्य, प्रमाण, प्रक्रिया आदि की अनावश्यक मांग की गयी।

6. श्री राय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं समर्पित द्वितीय कारण-पृच्छा/अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्रक्रियाओं के पालन करने के पश्चात संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध गठित किए गए आरोप बिल्कुल प्रमाणित है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा वास्तव में जान बूझकर नाजायज राशि वसूली हेतु प्रयास किया गया है। सूचना मिलने पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा मामले की सत्यापन के पश्चात आरोपी पदाधिकारी को गठित धावा दल द्वारा रंगे हाथ राशि लेते पकड़ा गया है। निगरानी/धावा दल द्वारा प्रक्रिया पूर्ण कर आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी पदाधिकारी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

7. श्री राय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं समर्पित द्वितीय कारण-पृच्छा/अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी के स्तर से द्वितीय कारण पृच्छा के एवज में मांगे गये अन्यान्य साक्ष्य दस्तावेज बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम के अधीन नहीं है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया पूर्ण है तथा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप पत्र में अंकित सभी आरोपों को सही माना गया है। आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध विशिष्ठ आरोप यथा-20,000/- (बीस हजार रूपये मात्र) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप प्रमाणित है। यह भी प्रमाणित है कि आरोपी पदाधिकारी के स्तर से अपनायी गई चूक बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम-3(i) का घोर उल्लंघन है। स्पष्टतः आरोपी का द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

8. सम्यक्‌ विचारोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राय के विरूद्ध सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

9. श्री रमण राय, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सिकटा, पश्चिम चम्पारण सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, किशनगंज के विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड ''सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी'' संबंधी संलेख विभागीय ज्ञापांक-515(नि0को0), दिनांक-03.04.2025 द्वारा मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति हेतु भेजा गया। मंत्रिपरिषद्‌ की दिनांक-25.04.2025 को सम्पन्न बैठक में मद सं0-12 के रूप में इसे सम्मिलित करते हुए उक्त संलेख में निहित दण्ड प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

10. उक्त स्वीकृति के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 (xi) के प्रावधानों के तहत श्री रमण राय, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सिकटा, पश्चिम चम्पारण सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, किशनगंज को ''सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी'', का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

श्री रमण राय से संबंधित ब्यौरे निम्नवत्‌ हैः-

1. नाम ः- श्री रमण राय

2. पिता का नाम ः- स्व0 गोविन्द राय 3. पदनाम ः- तत्कालीन अंचल अधिकारी, सिकटा, पश्चिम चम्पारण सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, किशनगंज।

4. जन्म तिथि ः- 02.01.1970 5. सेवानिवृति की तिथि ः- 31.01.2030

6. स्थाई पता ः- ग्राम-महिसारी, पो0-भवानीपुर, थाना-सिंहवाड़ा, जिला-दरभंगा।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अनिल कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 6—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http: / / egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 April 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-04-30.18/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-04-30.18.