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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 May 2025

Published 19 May 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-05-19.380
Languages
English, Hindi

निबंधन संख्या पी0टी0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 29 वैशाख 1947 (श0)

(सं0 पटना 380) पटना, सोमवार, 19 मई 2025 laŒ ग्रा0वि0-6-NRLM/01-09/2025—4092974 xzkeh.k fodkl foHkkx ————

19 ebZ 2025

विषयः बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम,1935 के अधीन राज्य स्तर पर ''बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड'', पटना का गठन, इसकी उपविधियाँ एवं निबंधन की स्वीकृ ति । संकु ल स्तरीय प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन राज्य स्तर पर "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड", पटना का गठन, इसकी उपविधियाँ की स्वीकृ ति एवं निबंधन किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसे जीविका निधि के नाम से भी जाना जाएगा।

2. सामुदायिक संगठनों से जुड़े परिवारों की संख्या व्यापक होने तथा सदस्यों के जीविकोपार्जन संवर्धन संबंधित वित्तीय जरूरतों की पूर्ति करने हेतु राज्य स्तर पर एक विशिष्ट सहकारी साख संस्थान के गठन की परिकल्पना की गयी है ।

3. बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना (जीविका निधि) के द्वारा समूह

ंजीगत ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। सदस्यों को प्रारंभिक रूप से लगभग 12% वार्षिक ब्याज दर पर पू

आगे वार्षिक ब्याज दर को संघ के प्रबंध समिति द्वारा अलग से निर्णय लेकर आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जा सके गा । इससे सदस्यों को ज्यादा ब्याज दर पर उपलब्ध होने वाले पू ंजी से छु टकारा दिलाने में सफलता मिलेगी। साथ ही बैंक के माध्यम से उपलब्ध होने वाले ऋण में विलंब को भी दूर करने मे यह वित्तीय संस्थान सहायक सिद्ध होगा। इस वित्तीय संस्थान का प्रबंधन महिलाओं की भागीदारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, जो महिला सशक्तीकरण को सुदृढ़ करेगा। इस संस्थान के माध्यम से विभिन्न वित्तीय सेवाओं (बचत, ऋण, बीमा आदि) को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध करवाने में सुविधा होगी। विशिष्ट2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025 वित्तीय संस्थान की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच ऋण प्रवाह को सुगम बनायेगी । इस संस्थान के गठन से वैकल्पिक वित्तीय श्रोत की उपलब्धता होगी, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं पर निर्भरता में कमी आयेगी तथा आवश्यकतानुसार इसके सदस्यों के लिए उद्यम (व्यवसाय) हेतु वित्त पोषण सहित अन्य ऋण उत्पाद विकसित किए जा सकें गे, जो वतर्मान में उन्हें उपलब्ध नहीं है । समुदाय के बीच बडे राशि वाले ऋण की मांग की ससमय पूर्ति होगी, साथ ही साथ समय पर वित्तीय सहायता की उपलब्धता संभव हो सके गी एवं सामुदायिक निधि के वैश्वासिक जोखिम (fiduciary risk) से बचाने में सहायता प्राप्त होगी।

ंजी की 4. बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के सफल संचालन हेतु पू उपलब्धता निम्न प्रकार (अनुलग्नक-1) से की गयी है:-

(क) बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के तहत संकु ल स्तरीय प्राथमिक सहकारी समिति के रूप में निबंधित संकु ल स्तरीय समिति द्वारा किस्तों में 25,00,000/ (पचीस लाख) रूपये प्रति संकु ल स्तरीय समिति की दर से "बिहार राज्य ंजी (Share Capital) के रूप मे जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड" को अंश पू

उपलब्ध कराई जाएगी, जो लगभग 400 करोड़ रुपए होगी। यह राशि संकु ल स्तरीय प्राथमिक सहकारी समितियों की संख्या बढ़ने पर तद्नुसार परिवर्तित हो सके गी। (ख) संकु ल स्तरीय समिति द्वारा 10,00,000/- (दस लाख) रु० प्रति संकु ल समिति की दर से "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड" को सावधिक जमा (Term Deposit) के रूप मे उपलब्ध कराई जाएगी। इस सावधिक जमा पर संबंधित संकु ल समिति को "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड" द्वारा प्रति वर्ष पूर्व निर्धारित दर से ब्याज उपलब्ध करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त सामुदायिक संगठनों (स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठन) से पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर

ंजी भी प्राप्त की जा सके गी । सावधिक जमा के माध्यम से अतिरिक्त कार्यशील पू

ंजी (Share Capital) (ग) संकु ल स्तरीय समिति के माध्यम से उपलब्ध करवायी गयी अंश पू

ंजी सहायता के रूप के सापेक्ष में बिहार सरकार द्वारा 400 करोड़ रूपये की राशि अंश पू

में एवं 500 करोड़ रु० अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा । तकनीकी सुलभता एवं अन्य परिचालन गतिविधियाँ (Operational Activities) हेतु बिहार सरकार द्वारा 100 करोड़ रूपये अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा । इस प्रकार बिहार सरकार द्वारा कु ल 1000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी ।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM- National Rural Livelihoods Mission) के तहत CIF के मद मे प्राप्त होने वाली राशि से 110 (एक सौ दस) करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराया जाएगा।

(ड) आवश्यकतानुसार "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड" द्वारा अतिरिक्त पू ंजी हेतु बैंकों से ऋण लिया जायेगा ।

(च) जीविका निधि द्वारा किसी वित्तीय संस्थाओं (बैंक, नाबार्ड, जीवन बीमा कं म्पनी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्थान) से लिए गए ऋण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गारंटी (स्टेट गारंटी) प्रदान किया जाएगा ।

5. (क) "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड" का प्रबंधन बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के तहत निर्मित उपविधियों के प्रावधानानुसार सामान्य निकाय, प्रतिनिधि सामान्य निकाय, प्रबंध समिति और कार्यालय पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा ।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025 सभी संकु ल स्तरीय प्राथमिक समितियां जो विशिष्ट सहकारी साख संस्थान के सदस्य होंगे, उनका प्रतिनिधित्व अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, वह विशिष्ट सहकारी साख संस्थान के सामान्य निकाय (General Body) होंगे ।

सामान्य निकाय के सदस्यों की संख्या अत्यधिक होने के कारण, उपविधियों मे किए गए प्रावधान के अनुसार एक प्रतिनिधि सामान्य निकाय (Representative General Body) का गठन किया गया है । इसके लिए 12 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र से 12 प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे, जिनमें दो पद अनुसूचित जाति/जनजाति, दो पद अति पिछड़ा वर्ग, तथा दो पद पिछड़ा वर्ग के ंकि सभी समितियों की सभी सदस्य महिलाएँ है, अतः अलग से पद महिलाओं के लिए लिए आरक्षित रहेगा । चू

विवरण जिला
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 1 पटना, नालन्दा, जहानाबाद, अरवल
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 2 गया, नवादा, औरंगाबाद,
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 3 मुजफ्फरपुर, वैशाली
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 4 सारण, सीवान, गोपालगंज
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 5 मधुबनी, सीतामढी, शिवहर
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 6 सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 7 पूर्णिया,कटिहार,अररिया, किशनगंज
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 8 भागलपुर, बांका, मु ंगेर, जमुई
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 9 दरभंगा, समस्तीपुर
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 10 लखीसराय,बेगूसराय,शेखपुरा, खगड़िया
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 11 भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कै मूर
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 12 पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण

(ख) प्रबंध समिति (Management Committee) में कु ल 15 सदस्यों होंगे, जिसमें 12 सामुदायिक सदस्य प्रतिनिधि आम निकाय द्वारा सीधे निर्वाचित होंगे एवं तीन अन्य सदस्य अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पदेन अध्यक्ष), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (पदेन प्रबंध निदेशक) एवं संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून पदाधिकारी (वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा नामित, सदस्य) होंगे ।

साथ ही बिहार सरकार द्वारा बैंकिं ग, प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखनेवाले दो व्यक्तियों यथा मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को प्रबंध समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा । इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना की उपविधियाँ अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है । (ग) प्रथम प्रबंध समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। परन्तु यथाशीघ्र या अधिकतम दो वर्ष के अन्तर्गत सभी 12 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रबंध समिति के 12 निर्वाचित सदस्यों का चयन कर प्रबंध समिति को पुनः गठित किया जाएगा।

(घ) "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड" की सम्पूर्ण क्रियान्वयन प्रक्रिया सूचना प्रोद्योगिकी तकनीकी प्रणाली (Information Technology enabled system) के आधार पर की जाएगी ताकि सदस्यों को कम समय में ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाय । इस हेतु एक तकनीकी सपोर्ट एजेंसी (Technical Support Agency) को नियोजित किया जाएगा।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025 6. "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के सफल संचालन हेतु संविदा/बाह्यश्रोत (आउट सोर्सिंग) के आधार पर मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य करने हेतु कार्यबल लिया जाएगा । राज्य स्तरीय संघ में कार्यों के समुचित संचालन हेतु विशेषज्ञों सहित आवश्यक पदों का सृजन प्रथम चरण में सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसके वित्तीय भार का वहन सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान से एवं संघ की अपने आय से किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार अपने दायित्वों के प्रयोजनार्थ संघ आउट सोर्सिंग पर भी मानव बल की सेवाएं प्राप्त करेगा । भविष्य में संघ द्वारा किसी ऐसे पद का सृजन बिना सरकार की अनुमति से नहीं किया जाएगा जहां उक्त पदसृजन से सरकार पर सीधे वित्तीय भार पड़ने की संभावना हो ।

7. इस पर दिनांक-16.05.2025 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं.- 63 के अंतर्गत स्वीकृ ति प्राप्त है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से]

लोके श कु मार सिंह]

"जीविका निधि" में पू ंजी के स्रोत अनुलग् नक-1
(Rs. in Crores)
ंजी के स्रोत: पू
क्रमांक विशेष विवरण राशि राशि
1 ंजी (लगभग 1600 सीएलएफ से प्रति संकु ल स्तरीय संघ (CLF) से अंश पू सीएलएफ ₹25 लाख) 400
2 संकु ल स्तरीय संघ (CLF) से पूर्व निर्धरित ब्याज पर दीर्घकालिक जमा (लगभग 1600 सीएलएफ से प्रति सीएलएफ ₹10 लाख) 160
3 स्वयं सहायता समूहों (SHG) और ग्राम संगठन (VO) से जमा एवं बचत संग्रहण (लगभग 10 लाख समूहों से प्रति समहू ₹1200 और लगभग 60,000 ग्राम संगठन से प्रति ग्राम संगठन ₹5000) 150
4 बिहार सरकार से अनुदान 1000
a. ंजी ंजी के सापेक्ष मे बिहार सरकार से अंशपु संकु ल स्तरिए समिति से प्राप्त अंशपु 400
b. ंजी के लिए कार्यशील पू 500
c. पूर्व परिचालन व्यय के लिए (कार्यालय, फर्नीचर, आईटी सेटअप, मानव संसाधन लागत) 100
5 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से अनुदान 110
a. स्थापना के लिए 10
b. ंजी के लिए कार्यशील पू 100
क ु ल 1820
5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025

बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लि०, पटना की उपविधियाँ

(बिहार सहकारी समिति अधिनियम '1935 के एक्ट 6 के अन्तर्गत निबंधित)

1. नाम: यह सहकारी संघ, जो बिहार सहकारी समिति अधिनियम,1935 के एक्ट-6 के अधीन निबंधित है, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना कहलायेगा, जिसका अंग्रेजी अनुवाद "Bihar Rajya JEEViKA Nidhi Credit Cooperative Union Ltd., Patna" होगा और इसे आगे ''जीविका निधि" के नाम से जाना जायेगा।

2. पता: अपने स्थायी कार्यालय मिलने तक, "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना" का निबंधित कार्यालय विद्युत भवन, तृतीय तल, बेली रोड, पटना -800021, जिला-पटना में अवस्थित रहेगा।

यदि निबंधित पता में कोई परिवर्तन होता है, तो वैसी दशा में पता परिवर्तन के 15 (पन्(cid:7076)ह) दिनों के अन्दर इसकी सूचना निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना, संबंधित प्राथमिक सहकारी समितियाँ एवं वित प्रदायी बैंक या अभिकरण या संबंधित संस्था (यदि कोई हो) को भेज दी जायेगी।

3. कार्यक्षेत्र: जीविका निधि का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बिहार राज्य तक सीमित रहेगा।

4. परिभाषाये ँ :

इस उप-विधि में, जब तक कोई विषय या संदर्भ में वि(cid:7271)(cid:7373) न होः

4.1 अधिनियम' से अभिप्रेत है बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम, 1996

4.2 "उपविधि" से अभिप्रेत है तत्समय निबंधित उपविधि एवं उसमें उपविधि का निबंधित संशोधन शामिल है।

4.3 "जीविका" से अभिप्रेत है बिहार (cid:7061)ामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, जो (cid:7061)ामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत सोसाइटी अधिनियम 1860 में निबंधित एक संस्था है एवं जिसका उद्देश्य (cid:7061)ामीण क्षेत्र में महिलाओं के आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है। 4.4 "प्रबंध समिति" से अभिप्रेत है इस उप-विधि में यथा व(cid:7414)णत संघ का निदेशक मंडल। 4.5 "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है संघ के अध्यक्ष।

4.6 "संघ" से अभिप्रेत है बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड।

4.7 "सदस्य" से अभिप्रेत है इस उप-विधि में यथाविहित संघ के सदस्य।

4.8 "सहयोगी सदस्य" से तात्पर्य बिहार (cid:7061)ामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, पटना द्वारा प्रव(cid:7414)तत (cid:7061)ाम संगठन, स्वयं सहायता समूह एवं उनके सदस्यों से है।

4.9 "प्रबंध निदेशक" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संघ के प्रबंध निदेशक। 4.10 "सामान्य निकाय" से अभिप्रेत है बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का सामान्य निकाय।

4.11 "प्रतिनिधि सामान्य निकाय" से अभिप्रेत है इस उप-विधि के उपबंधों के अधीन यथा गठित प्रतिनिधि सामान्य निकाय।

4.12 "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार। 4.13 "रजिस्ट्रार"से अभिप्रेत है सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 में यथा परिभाषित सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार।

4.14 "नियमावली" से अभिप्रेत है बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली-1959

4.15 "आम सभा" में शामिल है संघ के सदस्यों की साधारण, असाधारण और विशेष आम सभा। 4.16 "वित्तीय संस्थान" से अभिप्रेत है राष्ट्रीयकृ त वाणिज्य बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला के न्(cid:7076)ीय सहकारी बैंक या राज्य द्वारा अधिसूचित किया जानेवाला कोई अन्य बैंक जिसका उद्देश्य है ऐसे निधि का निर्माण करना जिससे सहकारी सोसाइटी या अन्य संस्था अथवा दोनों को ऋण दिया जा सके । 4.17 "प्राथमिक सहकारी समिति" का तात्पर्य है बिहार (cid:7061)ामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा संपोषित संकु ल स्तरीय संघ जिसका निबंधन प्राथमिक सहकारी समिति के रूप में बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अंतर्गत (cid:7263)आ हो।6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025 5. उद्देश्य: जीविका निधि का उद्देश्य निम्न होगा: -

I. बिहार (cid:7061)ामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा संपोषित संकु ल स्तरीय सहयोग समितियाँ/ (cid:7061)ाम संगठन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों एवं उनके सदस्यों को शी(cid:7062)ता से किफायती ऋण उपलब्ध कराना।

II. (cid:7061)ामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के सामाजिक एवं आ(cid:7414)थक उत्थान के लिये कार्य करना।

III. बिहार (cid:7061)ामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के साथ मिलकर (cid:7061)ामीण गरीबी उन्मूलन के लिये कार्य करना और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्य(cid:7059)मों को (िcid:7059)यान्वित करना।

IV. गरीबी निवारण हेतु स्वप्रबंधित, आत्मनिर्भर और टिकाउ सामुदायिक संगठनों का निर्माण करना। V. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना। VI. सरकार, सार्वजनिक एजेंसियाँ, बैंक, अन्य सरकारी संस्थाओं एवं सदस्यों से निधि प्राप्त करना एवं अपने सदस्यों अथवा सहयोगी सदस्यों को कै श (cid:7059)े डिट (Cash Credit) या सावधिक ऋण (Term Loan) या अन्य किसी प्रकार का ऋण उपलब्ध करवाना।

VII. संकु ल स्तरीय संघों, ग्राम संगठनों, स्वयं सहायता समूहों एवं उनके सदस्यों और अन्य सहयोगी सदस्यों के साथ ऑनलाइन लेनदेन को सुविधाजनक बनाना और संचालित करना, जो अत्यंत पारदर्शिता, दक्षता और प्रभावशीलता के साथ ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हो।

VIII. बैंकों से संबंधित कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरस्पॉडेंट (Corporate Business Correspondent) के रूप में कार्य करना एवं (cid:7061)ामीण क्षेत्रों में बैं(cid:7412)कग सुविधाओं के विस्तार में मदद करना।

IX. साथ ही, जहाँ आवश्यक हो, आई०आर०डी०ए० के दिशा-निद(cid:7287)शों के अनुरूप सदस्यों को सू(cid:7023)म बीमा सेवायें प्रदान करना।

X. ऐसी अन्य कार्यों को निष्पादित करना, जो सदस्यों के आ(cid:7414)थक हितों को बढावा दे और उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक हो।

6. सदस्यता प्राप्त करने की पात्रता: -

I. सदस्य: बिहार राज्य अन्तर्गत बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा पोषित सभी प्राथमिक सहकारी समितियाँ, जो बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निबंधित हैं, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना के सदस्य होंगे।

II. सहयोगी सदस्य: बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा प्रवर्तित, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह सदस्य, ग्राम संगठन आदि।

7. सदस्यता प्राप्त करने की प्र(िcid:7059)या: -

(क) कोई भी प्राथमिक सहकारी समिति, जो उपविधि-6 के अनुसार सदस्य बनने का पात्र हो, जो निबंधन के लिए प्रर्वतक सदस्यों में शामिल हो और जिसने 1000/- रू० प्रवेश शुल्क दिया हो एवं उपविधि-13 के अनुरूप कम से कम पाँच (05) शेयर खरीदा हो, जीविका निधि के सदस्य होंगे।

(ख) इसके अलावे, उपविधि-6 के अनुसार प्राथमिक सहकारी समितियाँ इन उपविधियों के अनुसार निम्नांकित शर्तो एवं प्रक्रिया के अधीन सदस्य बनाये जा सकें गे: -

I. आवेदक को जीविका निधि की सेवा की आवश्यकता हो तथा सदस्यता की जिम्मेदारी

स्वीकार करता हो तथा जीविका निधि के दो सदस्य उसकी पहचान करते हों। II. सदस्यता एवं हिस्से के आवंटन हेतु प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जीविका

निधि के प्रबंध निदेशक को रूपये 1000/- (एक हजार रूपये) के सदस्यता शुल्क के

साथ आवेदन पत्र दिया हो।7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025 III. जीविका निधि, बिना पर्याप्त कारण के ऐसी कोई समिति, जो उपविधियों के अधीन

सदस्यता के लिए सम्यक रूप से अर्हक हो, को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। जहाँ

इस तरह प्रवेश देना इंकार किया जाय वहाँ तत्संबंधी कारणों सहित इस आशय के

विनिश्चय की सूचना ऐसे आवेदक को निर्णय की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर

अथवा सदस्यता आवेदन की तारीख से तीस दिनो के भीतर, जो भी पहले हो, दी

जायेगी।

र्क्त निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा विनिश्चय परंतु यह कि यदि उपयु

संसूचित नहीं किया जाता हो, तो वह समिति जीविका निधि के एक सदस्य के रूप में

सम्मिलित की गयी समझी जायेगी।

IV. प्रबंध समिति द्वारा सदस्यता स्वीकृ ति के पश्चात 30 दिनों के भीतर आवेदक को

निर्धारित शेयर का मूल्य जमा कर देना होगा।

V. किसी प्राथमिक सहकारी समिति के सदस्यता देने हेतु आवेदन को प्रबंध समिति

द्वारा अस्वीकृ त कर दिए जाने की स्थिति में, प्रबंध समिति के विनिश्चय के विरूद्ध निबंधक, सहयोग समितियाँ के समक्ष अपील की जा सके गी।

VI. सदस्य के रूप में सम्मिलित की गयी समिति सदस्यता के अधिकारों, जिसमें

मताधिकार भी शामिल हैं, का प्रयोग उपविधियों में समय-समय पर यथा अधिकथित

शर्तो को पूरा करने पर ही कर सके गी।

8. सदस्य के रूप में बने रहने की शर्ते: - कोई भी सदस्य को सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निम्नांकित शत(cid:7299) का पालन करना आवश्यक होगा -

(क) जीविका निधि के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक सहकारी समितियों का कार्यालय अवस्थित होगा। (ख) सदस्यता की पात्रता बनाये रखना होगा।

(ग) जीविका निधि की उपविधियों में निर्धारित शर्तों, रेगुलेशन का पालन करना होगा। (घ) ऐसे काम या कार्रवाई से परहेज करना होगा, जिससे जीविका निधि की बदनामी हो।

(ङ) सदस्यता की जिम्मेदारी निभानी होगी।

(च) उपविधि संख्या -11 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम वार्षिक कार्य संपन्न करना होगा। 9. सदस्यता वापसी /अंतरण की प्र(िcid:7059)या: जीविका निधि की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी: - (क) उपविधियों के उपबंधों का उल्लंघन करने या समुदाय के हित के प्रतिकु ल कार्य करने पर, जो सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित हो।

(ख) जीविका निधि को विघटित होने की दशा में।

ंजी वापस किए जाने पर।

(ग) उपविधि के अनुसार हिस्सा पू (घ) जीविका निधि की सदस्यता से त्यागपत्र देने पर।

10. सदस्यों का अधिकार: - सभी सदस्यों को निम्नांकित अधिकार होंगे, (cid:7412)कतु इन अधिकारों का प्रयोग वे उपविधि संख्या -11 में निर्धारित शत(cid:7300) को पूरा करने पर कर सकें गे: -

(क) उपविधियों में निहित प्रावधानों तथा प्रबंध समिति द्वारा समय-समय पर विनिश्चित शर्तों / नियमों के अध्यधीन, सदस्य को मताधिकार प्राप्त होगा।

(ख) सदस्यों को किसी भी प्रस्ताव के विपक्ष में विचार अभिव्यक्त करने का पूरा अधिकार होगा और उसके विचार कार्यवाही में स्पष्ट रूप में उल्लेखित किये जायेंगे।

(ग) प्रत्येक सदस्य को यदि वह अन्यथा अयोग्य न हो, प्रबंध समिति के निर्धारित कोटि के अंतर्गत निर्वाचन में प्रत्याशी बनने का अधिकार होगा।

(घ) प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा खरीदे गये शेयर के अनुपात में जीविका निधि के शुद्ध लाभ में से, इन उपविधियों के अनुसार लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होगा।8 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025 (ङ) प्रत्येक सदस्य जीविका निधि के मोहर से युक्त एक ऐसे प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जिसमें उसके द्वारा लिये गये शेयर का उल्लेख रहेगा और यदि वह प्रमाण-पत्र खो जाय अथवा बहुत पुराना हो जाय, तो 100/- रू० देने पर उसका नवीकरण हो सके गा।

(च) बिहार सहकारी समिति अधिनियम,1935 और जीविका निधि की उपविधियों की एक प्रति कार्यालय अवधि में प्रत्येक कार्यदिवस को सदस्य के अवलोकनार्थ कार्यालय में उपलब्ध होगा। किसी सदस्य द्वारा उसके अवलोकन की माँग किये जाने पर तुरंत उपलब्ध कराया जायेगा। (छ) जीविका निधि प्रत्येक सदस्यों के लिये अपने कारोबार के नियमित संव्यवहार हेतु बही, सूचना

ँच की व्यवस्था करेगा।

और लेखा तक पहु

(ज) जीविका निधि के प्रत्येक सदस्यों को संधारित अभिलेखों, सूचनाओं तथा व्यवसाय से संबंधित नियमित संव्यवहार की लेखाओं के संबंध में सभी जानकारी / कागजात प्राप्त करने का अधिकार

ँच होगा। प्रबंध निदेशक जीविका निधि से संबंधित सभी जानकारियाँ एवं कागजातों तक पहु सुनिश्चित करेंगे।

(झ) जीविका निधि के सदस्यों को इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली या उपविधियों में विहित प्रावधानों के अधीन क्षमतावर्धन हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।

11. सदस्य के लिए अपेक्षित न्यूनतम वा(cid:7414)षक कार्य: - सेवाओं के उपयोग, वित्तीय प्रतिब(cid:7373)ता तथा सभाओं में भागीदारी के आलोक में मताधिकार सहित सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग करने हेतु प्रत्येक सदस्य को:

(क) सामान्य निकाय / प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यों का सम्पादन करना होगा। (ख) मासिक बैठकों तथा वार्षिक एवं अन्य आम सभाओं में प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से भाग लेना होगा।

(ग) प्रत्येक सदस्य को बचत, ऋण किस्त एवं सूद का भुगतान नियमित रूप से करना होगा। (घ) सामान्य निकाय या प्रबंध समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य कर्तव्यों/दायित्वों का पालन करना होगा।

12. किसी सदस्य के जिम्मे बकाया राशि के भुगतान में (cid:7390)ति(cid:7059)म के परिणाम: -

I. उपविधि-13 के अनुसार आवंटित शेयर या शेयरों की रकम निर्धारित अवधि के अंदर जमा नहीं करने पर एवं ऋण का किस्त लगातार तीन माह तक नहीं देने पर जीविका निधि का कोई भी सदस्य जीविका निधि की सेवाओं का उपयोग करने, वित्तीय प्रतिबद्धता का लाभ उठाने तथा सभाओं में भागीदारी सहित मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार नहीं होगा।

II. किसी सदस्य के जिम्मे जीविका निधि का ऋण या कोई अन्य बकाया रकम के भुगतान में डिफाल्टर/व्यतिक्रम होने पर वह सदस्य प्रबंध समिति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार बनने एवं किसी उपसमिति का सदस्य बनने के लिए योग्य नही रहेगा।

13. जीविका निधि की पू ँजी, उसकी प्रकृ ति और रकम: - जीविका निधि की प्राधिकृ त हिस्सा – पू ँजी (शेयर कै पिटल) रू० 1000,00,00,000/- (एक हज़ार करोङ रू०) की होगी, जो 1000/रू० (एक हजार रूपये) प्रति शेयर के हिसाव से 1,00,00,000 (एक करोड़) शेयरों में विभक्त रहेगी। कोई भी सदस्य कु ल चुकता हिस्सा पू ंजी के 1/10 वें भाग से अधिक हिस्सा धारण नह(cid:7277) करेगा। राज्य सरकार बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के अधीन, बिना किसी प्रतिबंध के , किसी भी संख्या में शेयर खरीद सकती है।

प्राधिकृ त हिस्सा पू ँजी, शेयरों की संख्या एवं एक शेयर के मूल्य में वृ(िcid:7373) या कमी सामान्य निकाय के संकल्प द्वारा की जा सके गी। परंतु ऐसा संकल्प उपविधियों का संशोधन होगा, इसलिए इसे लागू करने के पूर्व उपविधियों में संशोधन कराना आवश्यक होगा।

14. सदस्यों का दायित्व: जीविका निधि के विघटित होने की दशा में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दिये गये शेयरों तक सीमित रहेगा।

15. जीविका निधि द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में दायित्वों की प्रकृ ति और मात्रा: -9 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025 i. जीविका निधि द्वारा संविदित ऋणों के संबंध में सदस्य का दायित्व उसके द्वारा लिये गये शेयरों के अंकित मूल्य के तीन गुणा तक ही सीमित रहेगा।

ii. जीविका निधि द्वारा संविदित ऋणों के संबंध में किसी पूर्व सदस्य का दायित्व उसकी सदस्यता के समाप्त होने की तारीख से दो वर्षों तक रहेगा।

16. जीविका निधि द्वारा जुटाई जानेवाली निधियों के (cid:7088)ोत एवं प्रकार: अपने काय(cid:7299) के लिए जीविका निधि निम्न प्रकार से निधि एकत्र कर सके गा: -

ंजी के रूप में,

(क) प्रवेश शुल्क/सदस्यता शुल्क से, (ख) सदस्यों/सरकार से हिस्सा पू (ग) सदस्यों द्वारा जमा की गई रकम स्वीकार कर,

(घ) बिहार सरकार, के न्द्र सरकार या अन्य वित्तीय एजेंसी से ऋण अथवा अनुदान लेकर, (ङ) बैंक, नाबार्ड, जीवन बीमा कं पनी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय महिला कोष अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण लेकर। (च) अनुदान, अर्थसहाय तथा दान से। (छ) अन्य श्रोत, जो विधि सम्मत हो।

परंतु यह कि जीविका निधि के विघटन के समय अन्य को देय राशियों का निबटारा करने के बाद ही सदस्यों को देय राशियों का निबटारा किया जायेगा।

17. किन-किन प्रयोजनों से निधियों का उपयोग किया जा सके गा: एकत्र की गई निधियों का उपयोग निम्नांकित प्रकार से किया जायेगा:

i. सदस्यता शुल्क की राशि, जिसमें से जीविका निधि गठित करने में हुए प्रारंभिक खर्च काट लिये जायेंगे, सांविधिक आरक्षित निधि में हस्तांतरित कर दी जायेगी।

ii. सभी शेयरों का मूल्य, जिसका दावेदार कोई न हो और जिसे जीविका निधि ने जब्त कर लिया हो, तथा नवीकरण शुल्क अथवा किसी अन्य के रूप में वसूली गयी कोई दूसरी राशि सांविधिक आरक्षित निधि में ले जायी जायेगी।

iii. अन्य निधियाँ जीविका निधि के उद्देश्य की पूर्ति हेतु एवं सदस्यों को सेवायें देने के प्रयोजनार्थ रखी जायेगी।

18. किस सीमा तक और किन शत(cid:7299) के अधीन जमा राशियाँ ऋण तथा अन्य निधियों की उगाही की जा सके गी:

जीविका निधि वा(cid:7405) (cid:7088)ोतों से अनुदानों की प्राप्ति तथा उधार लेना उस सीमा तक तथा ऐसी शत(cid:7300) के अधीन कर सके गा, जैसा कि वित्त प्रदायी संस्था या सरकार या (cid:7390)क्ति से करार पाया जाय। बा(cid:7405) (cid:7088)ोतों से जुटायी गई जमा राशि एवं उधार, कभी भी सदस्यों द्वारा प्रदत शेयर पू ँजी और संगठनात्मक आरक्षित राशि घटाव संचित हानि, यदि कोई हो, के दस गुणा से अधिक नह(cid:7277) होगा।

19. किन शत(cid:7299) पर और किन प्रयोजनों के लिए राजकीय सहायता तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से सहायता मांगी और प्राप्त की जा सके गी: -

(i) जीविका निधि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऐसे निर्बंधन एवं शर्तों पर निधियाँ /सहायता /गारंटी स्वीकार करेगा, जैसा कि आपस में करार पाया जाय। ऐसी शर्तों में सरकार अथवा अन्य वित्त पोषकों के प्रबंध समिति में एक विशेषज्ञ को नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया जाना सम्मिलित हो सके गा।

(ii) जीविका निधि द्वारा किसी वित्तीय संस्थाओं (बैंक, नाबार्ड, जीवन बीमा कं पनी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय महिला कोष अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्थान) से लिए गए ऋण के संबंध में राज्य सरकार की गारंटी (स्टेट गारंटी) की जा सके गी।10 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025 20. जमा:

i. जीविका निधि सदस्यों से ऐसे नियमों एवं शर्तों पर जमा स्वीकार करेगा, जो समय पर प्रबंध समिति द्वारा तय किया जायेगा।

ii. जमा राशियाँ सहकारी समिति के अधिनियमों और नियमों के तहत स्वीकृ त सीमा के अन्दर किसी भी समय ब्याज की ऐसी दरों पर और ऐसे नियमों और विनियमों के अधीन प्राप्त की जा सकती है, जो प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित की गयी है।

21. ऋण:

I. ऋण वितरण के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन एक ऋण नियमावली प्रबंध समिति द्वारा बनायी जायेगी।

II. स्वयं सहायता समूह या उनके सदस्यों से प्राप्त प्रत्येक ऋण प्रस्ताव को प्राथमिक सहकारी समिति द्वारा ऋण नीति में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर यथोचित जाँच किया जायेगा एवं जीविका निधि के पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते (cid:7263)ए स्वयं सहायता समूहों द्वारा लिये जाने वाले ऋण से संबंधित दस्तावेजों को निष्पादित किया जायेगा।

III. सदस्यों द्वारा ऋण हेतु आवेदन जीविका निधि के निर्धारित प्रारूप पर जमा किया जायेगा, जिसपर निर्णय प्रबंध समिति अथवा प्रबंध समिति द्वारा अधिकृ त पदाधिकारी अथवा इस हेतु गठित समिति द्वारा लिया जायेगा।

IV. सदस्यों को ऋण हेतु आवेदन में ऋण के उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा एवं उसका उपयोग उसी उद्देश्य की पू(cid:7414)त के लिये किया जायेगा। ऋण का भुगतान प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित किश्त के अनुसार करना होगा।

V. प्रबंध समिति समय-समय पर सदस्यों के लिये लागू ऋण नीति, ऋण उत्पाद, ऋण सीमा, ऋण स्वीकृ ति और पुनभु र्गतान प्र(िcid:7059)या की समीक्षा करेगी। समय-समय पर रिजर्व बैंक ऑफ (cid:7306)डिया द्वारा आवश्यक अन्य शत(cid:7299) का पालन करने के लिये प्रबंध समिति अधिकृ त होगा।

VI. जीविका निधि के वल सदस्यों एवं सहयोगी सदस्यों को ही किसी आवश्यक कार्य के लिये ऋण स्वीकृ त कर सके गा। ऋण की सीमा प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित अधिकतम ऋण सीमा होगी।

VII. ऋण की चुकौती जीविका निधि द्वारा निर्धारित पुनभु र्गतान अनुसूची के अनुसार की जायेगी। प्राथमिक सहकारी समितियाँ सीधे जीविका निधि के खाते में रकम जमा करेंगे, जिसके साथ लेखा-बही का संधारण होगा।

VIII. प्राथमिक सहकारी समितियाँ यह निगरानी करेंगी कि ऋण देय तिथि पर चुकाया जा रहा है या नह(cid:7277)। वे जीविका निधि को शी(cid:7062) भुगतान के लिये जिम्मेवार होंगे।

IX. ऋण लेन-देन कार्य(cid:7059)म को कारगर बनाने हेतु ई-बैं(cid:7412)कग सिस्टम का उपयोग किया जायेगा, ताकि ऋण अनुरोध भेजे जाने के एक सप्ताह के अन्दर ऋण का वितरण किया जा सके ।

X. जब कोई सदस्य जिसे ऋण देय है, ऋण राशि का भुगतान करता है, तो प्रत्येक ऋण के लिये निम्नलिखित (cid:7059)म में विनियोजित किया जायेगा:

(क) प्रथमतः शुल्क, जुर्माना, डाक शुल्क, अदालती शुल्क और सदस्य द्वारा दिया गया अन्य विविध शुल्क। (ख) दूसरा ब्याज।

(ग) तीसरा मूलधन।

र्गतान में चूक की XI. अधिनियम एवं उपविधि के प्रावधानों के अनुसार संघ द्वारा जारी ऋणों के पुनभु

स्थिति में ऋणियों के खिलाफ "बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914" के अधीन विधिसम्मत कार्रवाई की जा सके गी।

22. विभिन्न निधियों, आरक्षित निधियों का गठन और उनके प्रयोजन: -

I. सांविधिक आरक्षित निधि निम्नांकित से बनेगी: -

(क) शु(cid:7373) लाभ का न्यूनतम पैतीस प्रतिशत राशि प्रति वर्ष आरक्षित निधि में जमा किया जायेगा, परंतु सामान्य निकाय इस अनुपात में कमी या वृ(िcid:7373) कर सकती है।11 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025 (ख) शु(cid:7373) लाभ का न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि सहकारी शिक्षा एवं विकास निधि में हस्तांतरित किया जा सके गा।

II. सावधिक आरक्षित निधि निम्न प्रयोजनों में से किसी के लिए उपयोग में लायी जा सके गी: - (क) किसी अनअपेक्षित परिस्थिति से उत्पन्न हानि की पू(cid:7414)त के लिए जो रकम निकाली जायेगी, उसकी प्रतिपू(cid:7414)त आगे होने वाले लाभ से कर दी जायेगी।

(ख) जीविका निधि से की जानेवाली ऐसी माँग पूरी करने के लिए जो अन्यथा पूरी नह(cid:7277) की जा सकती हो। जब फिर तहशील होगी तो इस मद से ली गयी रकम की प्रतिपू(cid:7414)त कर दी जायेगी। (ग) ऐसे किसी ऋण की प्रतिभूति के लिए जो जीविका निधि को लेना पड़े।

III. सामान्य हित निधि: -

(क) इसमें सदस्यों के लेन-देन और अन्य परिचालन अधिशेषों से प्राप्त अधिशेष का कम से कम 5% (पाँच प्रतिशत) शामिल होगा।

(ख) इस निधि का उपयोग सदस्यों के समान्य कल्याणार्थ सामान्य निकाय द्वारा विनि(िcid:7391)त तरीके से किया जाएगा।

23. सामान्य निकाय का गठन: अधिनियम तथा इन उपविधियों के उपबंधो के अध्यधीन जीविका निधि का अंतिम प्राधिकार इसकी सामान्य निकाय में निहित होगा। सामान्य निकाय का गठन प्रत्येक प्राथमिक सहकारी समितियों के अध्यक्ष द्वारा होगा, जो सामान्य निकाय के पदेन सदस्य होंगे।

24. आम सभा: सामान्य निकाय की आम सभा दो प्रकार की होगी:

(क) वा(cid:7414)षक आम सभा:-

1. बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का प्रबंध समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद छह माह के भीतर वा(cid:7414)षक आम सभा बुलायेगा, जिसमें प्रबंध समिति के सदस्यों एवं उसके पदाधिकारियों के निवार्चन छोङकर, निम्नलिखित सूचीब(cid:7373) विषयों में से सभी या किसी पर चर्चा की जायेगी:

I. निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये प्रबंध समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी वा(cid:7414)षक लेखा विवरणी पर विचार।

II. प्रबंध समिति द्वारा प्रस्तुत वा(cid:7414)षक प्रतिवेदन पर विचार। III. सांविधिक अंके क्षकों की नियुक्ति करना एवं हटाना। IV. अंके क्षण के रिपोर्ट और निबंधक को दाखिल की जानेवाली अंके क्षित लेखा विवरणी पर विचार। V. अंके क्षण/विशेष अंके क्षण अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार।

VI. जाँच प्रतिवेदन, यदि कोई हो, पर की गयी कार्रवाई पर विचार। VII. शु(cid:7373) अधिशेष का निबटान। VIII. संचालन घाटा, यदि कोई हो, का पुन(cid:7414)वलोकन।

IX. दीर्घकालीन भावी योजना और वा(cid:7414)षक परिचालन योजना का अनुमोदन। X. वा(cid:7414)षक बजट का अनुमोदन। XI. विनि(cid:7416)दष्ट आरक्षित एवं अन्य निधियों का सृजन। XII. आरक्षित एवं अन्य निधियों की वास्तविक उपयोगिता का पुन(cid:7414)वलाकन। XIII. अन्य सहकारी समितियों में सहकारी संघ की सदस्यता पर प्रतिवेदन। XIV. जिस समिति की सदस्यता के लिये आवेदन अस्वीकृ त कर दिया गया हो अथवा जिसकी सदस्यता प्रबंध समिति द्वारा समाप्त कर दी गयी हो, की अपील।

XV. किसी प्रबंध समिति के सदस्य, अंके क्षक या आंतरिक अंके क्षक को उस हैसियत से उसके कर्त(cid:7390) अथवा संबंधित बैठकों में उसकी उपस्थिति के संबंध में भुगतेय पारि(cid:7088)मिक पर विचार।

XVI. अन्य संगठनों के साथ सहयोग। XVII. उपविधियाँ का संशोधन। XVIII. प्रबंध समिति के सदस्यों एवं पदधारियों के लिये आचार संहिता बनाना।

XIX. सदस्यों के नामांकन एवं सदस्यता समाप्ति पर टिप्पणी। XX. सहकारी समिति का विघटन। XXI. सामान्य निकाय अपने शक्तियों एवं दायित्वों का प्रत्यायोजन प्रतिनिधि सामान्य निकाय को कर सके गी। XXII. ऐसे अन्य कृ त्य, जो उपविधियों में विनि(cid:7416)दष्ट हो।12 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025 2. प्रबंध समिति के अनुमोदन से अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक द्वारा आम सभा की सूचना नियत की गई तारीख, समय और स्थान तथा उसमें संपादित होनेवाले काय(cid:7299) के उल्लेख सहित लिखित रूप में डाक प्रमाण-पत्र /कू रियर /स्थानीय सुपुर्दगी/ईलेक्ट्रोनिक माध्यम से, सभी शेयरधारियों को सभा की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व भेज दी जायेगी। डाक प्रमाण-पत्र /कू रियर /स्थानीय सुपुर्दगी/ईलेक्ट्रोनिक माध्यम से सूचना देने का निर्णय सा(cid:7023)य होगा।

3. जीविका निधि ऐसा वृतपुस्तक रखेगा, जिसमें सभी आम सभाओं की कार्यवाहियों अभिलिखित की जायेगी। इस पुस्तक में उस सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का नाम तथा हस्ताक्षर रहेंगे और उस पर सभा के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक का हस्ताक्षर रहेगा। कार्यवाही की प्रतियाँ सभी सदस्यों को भेजी जायेगी।

4. आम सभा में कु ल सदस्यों के 1/5 की गणपू(cid:7414)त होगी। गणपू(cid:7414)त पूरा नह(cid:7277) होने की दशा में कम से कम एक सप्ताह के लिए सभा स्थगित कर दी जायेगी। यदि स्थगित दूसरी सभा में गणपूर्ति पूरा नह(cid:7277) हो, तो प्रथम सभा की प्रस्तावित कार्यवाही का निपटारा उपस्थित सदस्यों के तीन-चौथाई ब(cid:7263)मत से किया जा सके गा ।

5. प्रत्येक शेयरधारी को एक वोट देने का अधिकार होगा। प्रॉक्सी द्वारा मतदान की अनुमति नह(cid:7277) दी जायेगी। सभी प्र(cid:7396)ों पर ब(cid:7263)मत की ही राय मानी जायेगी और पक्षों के बराबर-बराबर वोट देने की दशा में अध्यक्ष को सदस्य के रूप में मत के अतिरिक्त एक अतिरिक्त निर्णायक वोट देने का भी अधिकार होगा।

(ख) असाधारण आम सभा: - असाधारण आम सभा प्रबंध समिति द्वारा किसी भी समय अथवा जीविका निधि के एक तिहाई सदस्यों द्वारा अधियाचित किये जाने पर बुलायी जा सके गी और इसके बाद वाले मामले में अध्यक्ष अधियाचना की तिथि से एक महीने के अन्दर असाधारण आम सभा बुलायेगा। परंतु यह कि सभा के काम-काजों में प्रबंध समिति के सदस्य, उसके पदधारियों और सोसाइटी के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सम्मिलित नह(cid:7277) होगा।

(ग) आम सभा या असाधारण आम सभा के बैठक की अध्यक्षता जीविका निधि के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। 25. प्रतिनिधि सामान्य निकाय का गठन, कार्य एवं बैठक :

I. प्रबंध समिति द्वारा प्रतिनिधि सामान्य निकाय के गठन की प्र(िcid:7059)या सुनि(िcid:7391)त की जायेगी एवं गठन हेतु चुनाव के तौर-तरीके , प्र(िcid:7059)या एवं अन्य संबंधित मामलों में बिहार सहकारी समिति अधिनियम,1935 के तहत निर्णय लिये जायेंगे।

II. प्रतिनिधि सामान्य निकाय निर्वाचन के संदर्भ में पूरे राज्य का समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनि(िcid:7391)त करने के उद्देश्य से उपविधि-36 के अनुसार 38 जिलों को 12 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाएगा । जीविका निधि की प्रतिनिधि सामान्य निकाय के गठन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से 12 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। इस प्रकार प्रतिनिधि सामान्य निकाय के कु ल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 144 होगी। इसके अतिरिक्त प्रबंध समिति में बिहार सरकार द्वारा नामित सभी (cid:7390)क्ति प्रतिनिधि सामान्य निकाय के सदस्य होंगे।

III. प्रतिनिधि सामान्य निकाय का कार्यकाल प्रबंध समिति के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल के सहअंतक होगा।

IV. प्रतिनिधि सामान्य निकाय द्वारा उन्ही शक्तियाँ एवं काय(cid:7300) का निष्पादन किया जाएगा जो सामान्य निकाय द्वारा प्रत्यायोजित है।

V. प्रतिनिधि सामान्य निकाय की आम सभा दो प्रकार की होगी:

(क) आम सभा : प्रबंध समिति द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद छः माह के अंदर प्रतिनिधि सामान्य निकाय की आम सभा सुनि(िcid:7391)त की जाएगी। एक वित्तीय वर्ष में प्रतिनिधि सामान्य निकाय की आम सभा कम से कम दो बार की जाएगी, जिसमें एक वार्षिक आम सभा होगी। प्रतिनिधि सामान्य निकाय की आम सभा में प्रतिनिधि सामान्य निकाय के कु ल सदस्यों का 1/3 की गणपू(cid:7414)त होगी, जिसमें निर्णय ब(cid:7263)मत से लिए जाएंगे। गणपू(cid:7414)त पूरा नह(cid:7277) होने की दशा में कम से कम एक सप्ताह के लिए सभा स्थगित कर दी जायेगी। यदि स्थगित दूसरी सभा में गणपूर्ति पूरा नह(cid:7277) हो, तो प्रथम सभा की प्रस्तावित कार्यवाही का निपटारा उपस्थित सदस्यों के तीन-चैथाई ब(cid:7263)मत से किया जा सके गा ।

(ख) असाधारण आम सभा: - असाधारण आम सभा प्रबंध समिति द्वारा किसी भी समय अथवा जीविका निधि के प्रतिनिधि सामान्य निकाय के एक तिहाई सदस्यों द्वारा अधियाचित किये13 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025 जाने पर बुलायी जा सके गी और ऐसे मामले में अध्यक्ष अधियाचना की तिथि से एक महीने के अन्दर असाधारण आम सभा बुलायेगा। परंतु यह कि सभा के काम-काजों में प्रबंध समिति के सदस्य, उसके पदधारियों और सोसाईटी के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सम्मिलित नह(cid:7277) होगा।

(ग) आम सभा या असाधारण आम सभा के बैठक की अध्यक्षता जीविका निधि के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

26. प्रबंध समिति का आकार और गठन : जीविका निधि के प्रबंध समिति में सदस्यों की कु ल संख्या 15 होगी। (cid:7061)ामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, के सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव पदेन अध्यक्ष होंगे। बिहार (cid:7061)ामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका निधि के पदेन प्रबंध निदेशक होंगे। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग, बिहार सरकार के नामित प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त सचिव के अन्यून स्तर के पदाधिकारी पदेन सदस्य होंगे। 12 निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन प्रतिनिधि सामान्य निकाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के माध्यम से किया जाएगा। इसमें आरक्षण, बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (यथासंशोधित) में यथाविहित प्रावधानों के अनुकू ल होंगे। प्रबंध समिति में शामिल पदेन एवं निर्वाचित, कु ल 15 सदस्यों के अतिरिक्त मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे ।

27. प्रबंध समिति के सदस्य बनने की पात्रता: -

I. कोई प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने के अपात्र होगा, यदि:

(क) उसने सदस्य के रूप में किसी समय मताधिकार खो दिया हो, या

(ख) उपविधियों के प्रावधानुसार सदस्य नह(cid:7277) रह जाय अथवा सदस्य बने रहने का अधिकार खो दिया है।

(ग) जीविका निधि से लिए गए किसी ऋण के किश्तों का किसी समय नियमित भुगतान नह(cid:7277) किया हो अथवा लगातार तीन माह तक ऋण का किश्त जमा नहीa किया हो अथवा बकायेदार हो। II. प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी सदस्य के लिए यह आवश्यक होगा कि वह:-

(क) निर्वाचन वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती में तीन वष(cid:7299) तक मतदाता सदस्य बना रहा हो,

(ख) सामान्य निकाय की निर्वाचन के ठीक पूर्ववर्ती तीन सभाओं में भाग लिया हो।

III. प्रबंध समिति का कोई सदस्य उस समय पाँच वष(cid:7299) की कालावधि के लिए निरहर्ता(cid:7061)स्त हो जायेंगे, जब कार्यरत अवधि के दौरान, यदि उनके द्वारा जिस प्राथमिक सहकारी समिति के वें प्रतिनिधि हैं, उस समिति के संबंध मे:-

(क) उपविधियाँ में यथाविनि(cid:7416)दष्ट समय के भीतर और अपनी पदावधि की समाप्ति से पहले निर्वाचन नही कराये, या

(ख) लेखावर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर वा(cid:7414)षक आम सभा, कोई अधियाचित आम सभा नह(cid:7277) कराये, या

(ग) वा(cid:7414)षक आम -सभा के समक्ष लेखा-परीक्षकों की रिप(cid:7299)ट के साथ विगत वर्ष की संपरीक्षित लेखा नह(cid:7277) रखे।

28. प्रबंध समिति की कार्यावधि: - प्रबंध समिति की कार्यावधि निर्वाचन की तिथि से पाँच वष(cid:7299) की होगी, परंतु प्रबंध समिति में निर्वाचित सदस्य के संबंध में किसी आकस्मिक रिक्ति को प्रबंध समिति द्वारा उस वर्ग के सदस्यों से मनोनयन द्वारा भरा जा सके गा जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न (cid:7263)ई हो, यदि प्रबंध समिति की अवधि इसकी मूल अवधि से आधी से कम बाकी हो।

परंतु यह और कि जीविका निधि के निर्वाचित प्रबंध समिति में यदि मूल पदावधि से आधे से अधिक की पदावधि बाकी हो और प्रबंध समिति में किसी कारणवश निर्वाचित सदस्यो का पद रिक्त हो जाए तो शेष अवधि के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा उपनिर्वाचन से रिक्ति को भरा जायेगा।

प्रथम प्रबंध समिति का कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष का होगा एवं उनका चयन अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत किया जाएगा । परन्तु यथाशी(cid:7062) या अधिकतम दो वर्ष के अन्तर्गत सभी 12 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रबंध समिति के 12 निर्वाचित सदस्यों का चयन कर प्रबंध समिति को पुनः गठित किया जाएगा।14 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025 29. प्रबंध समिति के सदस्य को हटाने तथा रिक्ति को भरने की प्र(िcid:7059)या: उपविधि-27 के प्रावधानों के आलोक में किसी सदस्य के अपने पद पर बने रहने के अयोग्य हो जाने की स्थिति में उसे एक कारण बताओं नोटिस दी जायेगी। कारण बताओं नोटिस प्रबंध निदेशक द्वारा निर्गत की जाएगी तथा प्राप्त उत्तर पर प्रबंध समिति में विचार कर निर्णय लिया जाएगा। निर्णय के वि(cid:7271)(cid:7373) अपील निबंधक, सहयोग समितियां के समक्ष 30 दिनों के अंदर की जा सके गी। इस प्रकार उ(cid:7276)पन्न रिक्तियों को भरने की प्र(िcid:7059)या उपविधि-28 के अनुसार होगी।

30. प्रबंध समिति की बैठक बुलाने की रीति और गणपू(cid:7414)त (कोरम):

I. प्रबंध समिति की बैठकों की सूचना नियत की गई तारीख, समय और स्थान तथा उसमें सम्पादित होने वाले कार्यों के उल्लेख सहित लिखित रुप में डाक/कू रियर/विशेष दूत/ईलेक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा सभी सदस्यों के पास बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व दी जायेगी। ऐसी सूचना अध्यक्ष के अनुमोदन से एवं प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर से भेजी जायेगी। विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार अल्पावधि में भी बैठक आहूत की जा सके गी। एतदर्थ बैठक की सूचना परिचालन द्वारा प्राप्ति रसीद लेकर तामिल की जायेगी ।

II. प्रबंध समिति की बैठक में 08 सदस्यों की, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी होंगे, गणपूर्ति (कोरम) होगी।

31. प्रबंध समिति की बैठकों की आवृति: - प्रबंध समिति की बैठक तीन माह पर कम से कम एक बार अवश्य होगी, और बैठक की कार्यवाही प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। ऐसी कार्यवाही की प्रतियाँ सभी सदस्यों को भेजी जायेगी।

32. प्रबंध समिति की शक्तियाँ और कृ त्य: - सामान्य निकाय के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन प्रबंध समिति की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृ त्य होंगें: -

I. सदस्यता, शेयरों का आवंटन या अन्तरण के आवेदनों का निवटारा करना। II. उपसमितियों का गठन करना एवं उसका कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारण करना। III. कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करना एवं उनकी नियुक्ति की प्र(िcid:7059)या का निर्धारण और नियुक्त करना। IV. कर्मचारियों की सेवा नियमावली अर्हता भर्ती, सेवाशर्त, दंड, आदि तैयार करना एवं लागू करना। V. आवश्यकतानुसार संविदा पर पदाधिकारियों एवं क(cid:7414)मयों की भर्ती, सरकारी क(cid:7414)मयों, बोर्ड, निगम, जीविका मेंकार्यरत कर्मी एवं पदाधिकारियों की आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति करना तथा उन्हे दिये जाने वाले मानदेय एवं सेवा शत(cid:7300) का निर्धारण करना।

VI. सदस्यों को दी जाने वाली सेवा का निर्धारण एवं प्रबंध करने संबंधी नीति निर्धारण करना। VII. निधियों की अभिरक्षा एवं निवेश हेतु नीति का निर्धारण करना। VIII. लेखा संधारण की रीति संबंधी नीति का निर्धारण करना।

IX. विभिन्न निधियों के सं(cid:7061)हण, उपयोग एवं निवेश के संबंध में नीति का निर्धारण करना।

X. सूचना प्रबंधन प(cid:7373)ति की मूल्यांकन एवं प्रबंधन तथा दाखिल की जाने वाली सांविधिक विवरणी के संबंध में नीति का निर्धारण करना।

XI. जीविका निधि के प्रभावी कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक अन्य विषय और मामले के संबंध में नीति का निर्धारण करना।

XII. सामान्य निकाय के अनुमोदनार्थ वा(cid:7414)षक रिपोर्ट, वा(cid:7414)षक वित्तीय विवरण, वा(cid:7414)षक योजना और बजट को प्रस्तुत करना।

XIII. लेखा-परीक्षा एवं अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करना और उन्हें सामान्य निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना। लेखा परीक्षक की पारि(cid:7088)मिक का निर्धारण कर सामान्य निकाय के समक्ष रखना।

XIV. जीविका निधि कार्यालय भवन के निर्माणार्थ आवश्यक भूमि की खरीद या प(cid:7349)ा पर लिये जाने का अनुमोदन करना और शत(cid:7287) निर्धारित करना।

XV. जीविका निधि की अनावश्यक भूमियों और अन्य चल एवं अचल सम्पतियों की बि(cid:7059)ी अनुमोदित करना। XVI. जीविका निधि के कार्यकलापों के समुचित संचालनार्थ नियम और विनियम बनाना, जो वृतपुस्तक में अभिलिखित किये जायेंगे।

XVII. सामान्य निकाय द्वारा प्रत्यायोजित अन्य काय(cid:7299) का संपादित करना।15 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025 XVIII. प्रबंध समिति द्वारा उपविधि-44 के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति की जाएगी।

XIX. प्रबंध निदेशक की सहायता के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर दो महाप्रबंधक नियुक्त किए जाएंगे जिनमें से एक संगठन, अनुपालन, विधि संबंधी कार्य तथा दूसरे महाप्रबंधक वित्त संबंधित कार्य देखेंगे। इनके लिए अर्हता एवं मानदेय का निर्धारण प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा। 33. अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कृ त्य:-

I. प्रबंध समिति की बैठकों और सामान्य निकाय की सभाओं की अध्यक्षता करना। II. चुनाव के मामले को छोङकर, प्रबंध समिति या सामान्य निकाय द्वारा लिये जानेवाले निर्णय में यदि बराबर-बराबर मत होता हो, तो वैसी परिस्थिति में सदस्य के रूप में मत के अतिरिक्त अपना निर्णायक मत देना।

III. निर्धारित नीतियों में या अंगीभूत संकल्पों esa उल्लिखित प्रबंध समिति द्वारा प्रत्यायोजित अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।

IV. ऐसे नीतिगत निर्णय जिसमें प्रबंध समिति द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक हो परंतु प्रबंध समिति की बैठक तत्काल आयोजित करना संभव नह(cid:7277) हो, ऐसी परिस्थिति में आवश्यक निर्णय ले सके गा, जिसका अनुमोदन बाद में प्रबंध समिति से लिया जाएगा।

34. प्रबंध निदेशक की शक्तियाँ एवं कृ त्य:-

प्रबंध समिति के निद(cid:7287)शों, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन रहते (cid:7263)ए जीविका निधि का प्रबंध निदेशक को निम्नांकित शक्तियाँ एवं कृ त्य होंगे :

I. वह जीविका निधि के दिन-प्रतिदिन के (cid:7390)वसाय के सामान्य संचालन के लिये जिम्मेदार होगा और संघ के अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करेगा।

II. वह जीविका निधि की ओर से पत्राचार करता रहेगा। III. प्रबंध समिति के निद(cid:7287)शानुसार सामान्य निकाय/ प्रतिनिधि सामान्य निकाय की आम सभाओं और प्रबंध समिति की बैठकों के लिए सूचना निर्गत करना। सभा/बैठक का आयोजन करना एवं कार्यवाही तैयार करेगा।

IV. प्रबंध समिति द्वारा अधिकृ त किये जाने पर जीविका निधि के बैंक खाता का संचालन करेगा। V. वह किसी भी सरकारी/गैर-सरकारी/बैंक/निजी/वित्तीय संस्थान या किसी अन्य समिति से ऋण लेने या किसी भी प्रकार की भूमि/भवन/लीज आदि खरीदने के लिए जीविका निधि की ओर से सभी दस्तावेजों या समझौतों पर हस्ताक्षर करेगा।

VI. वह जीविका निधि के पक्ष में बॉ(cid:7003)ड जारी करेगा एवं जीविका निधि की ओर से मुकदमा चलाने वाला अधिकारी होगा। वह जीविका निधि के (cid:7390)वसाय के प्रयोजन के लिये सभी ऋण समझौतों और अन्य दस्तावेजों को निष्पादित करेगा ।

VII. वह जीविका निधि की ओर से सभी धन और प्रतिभूतियों को प्राप्त करेगा या प्राप्त करने की (cid:7390)वस्था करेगा और नकद शेष राशि और संघ की अन्य संपतियों के उचित रख-रखाव और संरक्षण की (cid:7390)वस्था करेगा। वह सदस्यों एवं सहयोगी सदस्यों से जमा (मांग और सावधि जमा दोनो) प्राप्त करेगा और इस संबंध में बनाये गये नियमों के अनुसार जमा प्रमाण पत्र जारी करेगा और ब्याज के साथ परिप(cid:7332)ता पर उनके भुगतान की (cid:7390)वस्था करेगा।

VIII. वह जीविका निधि की सदस्यता हेतु आवेदन प्राप्त करेगा और उसका रिकॉर्ड रखेगा। आवेदक द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र को प्रबंध समिति के समक्ष रखेगा और आवेदकों को सूचित करेगा।

IX. वह जीविका निधि द्वारा प्राप्त सभी धनराशि की रसीद जारी करने के लिये किसी अन्य अधिकारी को अधिकृ त करेगा। जीविका निधि द्वारा उधार लेने की स्थिति में वह रसीद जारी करेगा। वह प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित प्र(िcid:7059)या का विधिवत पालन करते (cid:7263)ए उपकरणों की खरीद कर सके गा । X. उसके पास वचन पत्र एवं अन्य प्रतिभूतियों का समर्थन एवं हस्तांतरण करने और जीविका निधि की ओर से प्रोमिशरी नोट पर हस्ताक्षर करने की शक्ति होगी ।

XI. वह जीविका निधि की सभी संपतियों की अभिरक्षा हेतु जिम्मेवार होगा, बशत(cid:7287) कि कर्मचारियों या सदस्यों पर नि(िcid:7391)त जिम्मेवारी तय की गयी हो।

XII. वह प्रबंध समिति या सामान्य निकाय के समक्ष रखे जाने के लिए वा(cid:7414)षक प्रतिवेदन, बैलेन्स सीट, बजट एवं कार्ययोजना तैयार करेगा।16 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025 XIII. वह लेखाओं, पंजियों का समुचित रख-रखाव तथा नियमों के अधीन विहित वित्तीय विवरण तैयार करेगा तथा निबंधक द्वारा आदेशोपरांत समय-समय पर लेखा-परीक्षा, निरीक्षण, जांच, चुनाव आदि को सुनि(िcid:7391)त करेगा।

XIV. वह यह सुनि(िcid:7391)त करने के लिये जिम्मेवार होगा कि ऋण बिना किसी देरी के तुरंत जारी कर दिये जायेंगे। XV. प्रबंध समिति द्वारा प्रत्यायोजित अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं दिये गए अन्य काय(cid:7300) को संपादित करना। 35. उपविधियाँ में संशोधन करने की रीति: सामान्य निकाय के मताधिकार प्राप्त उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई ब(cid:7263)मत से पारित संकल्प द्वारा जीविका निधि की उपविधियाँ के किसी उपबंध को संशोधित किया जा सके गा। परंतु यह कि ऐसा कोई संकल्प तब तक पारित नह(cid:7277) किया जायेगा, जब तक कि प्रस्तावित संशोधन की प्रति के साथ निकाय के प्रत्येक सदस्य को सभा के पूरे बीस दिन पूर्व लिखित नोटिस न दे दी गई हो तथा ऐसी नोटिस और प्रस्तावित संशोधन को सभा के तारीख के ठीक बीस दिनों की कालावधि तक जीविका निधि के नोटिस बोर्ड पर भी प्रद(cid:7414)शत किया गया हो।

I. संशोधन निबंधन के लिए आवेदन संकल्प पारित होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर निबंधक को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

II. आवेदन पर अध्यक्ष तथा प्रबंध समिति के दो सदस्यों का हस्ताक्षर होगा और इसके साथ निम्नलिखित विशिष्टियाँ संलग्न की जायेगी:

(क) संशोधन को अंगीकार करने वाले संकल्प की प्रति,

(ख) जिस आम सभा में संशोधन अनुमोदित किया गया हो, उसकी तारीख, (ग) आम सभा के लिए जारी की गई नोटिस की तारीख,

(घ) ऐसी आम सभा की तारीख को जीविका निधि की नामावली में दर्ज सदस्यों की कु ल संख्या जिन्हें मताधिकार प्राप्त हो,

(ङ) ऐसी आम सभा में उपस्थित मताधिकार प्राप्त सदस्यों की संख्या, और

(च) संकल्प के पक्ष में मतदान करनेवाले सदस्यों की संख्या।

III. जब तक कोई संशोधन इस अधिनियम के अधीन निबंधित न हो जाय, तब तक उपविधियों में कोई भी संशोधन विधि मान्य नहीं होगी। 36. निर्वाचन की प्र(िcid:7059)या: -निर्वाचन के संदर्भ में पूरे राज्य का समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनि करने के

विवरण जिला
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 1 पटना, नालन्दा, जहानाबाद, अरवल
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 2 गया, नवादा, औरंगाबाद,
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 3 मुज᭢फरपुर, वैशाली
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 4 सारण, सीवान, गोपालगंज
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 5 मधुबनी, सीतामढी, शिवहर
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 6 सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 7 पूᳶणया, कटिहार, अररिया, किशनगंज
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 8 भागलपुर, बांका, मु ंगेर, जमुई
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 9 दरभंगा, समस्तीपुर
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 10 लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, खगड़िया
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 11 भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कै मूर
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 12 पूर्वी चंपारण, प मी चंपारण

प्रथम चरण की प्राथमिक आम सभा में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में कु ल 12 सदस्यों का निर्वाचन होगा जिसमें दो पद अनुसूचित जाति/जनजाति, दो पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा दो पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगा। आरक्षण का प्रावधान बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 (यथासंशोधित) में विहित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। प्राथमिक आम सभा के फलस्वरूप सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से कु ल मिला कर 144 सदस्यों का निर्वाचन हो सके गा, जो प्रतिनिधि17 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025 सामान्य निकाय के रूप में गठित होंगे। प्रबंध समिति में निर्वाचित होने वाले सभी 12 निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन प्रतिनिधि सामान्य निकाय से आरक्षण के विहित प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।

37. लेखों तथा अभिलेखों का संघारण: -

I. जीविका निधि अपने निबंधित कार्यालय में निम्नांकित लेखाओं और अभिलेखों को रखेगाः-

(क) समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 की प्रति।

(ख) कार्यवृत पुस्तक (सामान्य निकाय/ प्रतिनिधि सामान्य निकाय की सभाओं एवं प्रबंध समिति की बैठकों के लिये)

(ग) निबंधन प्रमाण पत्र तथा निबंधित उपविधियाँ की एक प्रति और संशोधन की तारीख सहित समय-समय पर निबंधित संशोधनों की एक प्रति।

(घ) जीविका निधि की अभिप्रमाणित उपविधियों की एक-एक प्रति।

(ङ) जीविका निधि द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी धनराशि (उनके प्रयोजनों सहित) का लेखा। (च) जीविका निधि द्वारा सामानों की सभी खरीद-बिक्री का लेखा।

(छ) जीविका निधि की सम्पतियों तथा दायित्वों का लेखा।

ँजी के उल्लेख, सदस्यों का पूरा पता सहित)।

(ज) सदस्य पंजी (खरीदी गई शेयर पू (झ) विभिन्न सेवाओं का सदस्यवार उपयोग प्रदर्शित करने वाली पंजी।

(ञ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीस दिनों के अन्दर अद्यतन की चालू वर्ष के लिए मताधिकार प्राप्त सदस्यों की सूची।

(ट) प्रबंध समिति की नीतियों की प्रतियाँ।

(ठ) वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट, जाँच रिपोर्ट की प्रतियाँ तथा उनका अनुपालन प्रतिवेदन।

(ड) अन्य विधियों तथा विनियमों की प्रतियाँ, जिनके अधीन जीविका निधि हो।

II. अधिनियम, नियमावली उपविधियाँ, मतदाता सूची जीविका निधि द्वारा निर्धारित फीस पर कार्य दिवस में कार्यालय अवधि के दौरान किसी भी सदस्य को उपलब्ध करायी जायेगी।

III. समर्थनकारी अभिलेखों तथा भाउचरों सहित संघ की लेखा पुस्तकें बिहार सरकार द्वारा निर्धारित अभिलेख नीति के अनुसार परिरक्षित की जायेगी।

38. लेखा-परीक्षा, लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति और उनकी भूमिका तथा लेखा-परीक्षा संचालित करने की प्र(िcid:7059)या और लेखा-परीक्षा अनुपालन की समय सीमा: -

I. जीविका निधि अपने लेखाओं की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार वित्तीय वर्ष समाप्ति के छः माह के भीतर निबंधक, सहयोग समितियों द्वारा निर्धारित विभागीय अथवा प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली के अंके क्षक द्वारा करायेगा। ऐसा अंके क्षक, चाटर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत या तो चाटर्ड एकाउन्टेंट होगा या निबंधक के कार्यालय का अंके क्षक होगा।

II. निबंधक द्वारा लेखा-परीक्षा कराये जाने की स्थिति में भी लेखा-परीक्षा कराने का खर्च जीविका निधि द्वारा वहन किया जायेगा।

III. लेखा-परीक्षक को जीविका निधि के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, सदस्य या कर्मचारी से ऐसी सूचना और ऐसा स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाय और उसे जीविका निधि के प्रत्येक ऐसे अभिलेखों, दस्तावेजों, बहियों, लेंखाओं और भाउचरों को देखने दिया जायेगा, जो उसकी राय में जाँच करने और रिपोर्ट तैयार करने में उसे समर्थ होने के लिए आवश्यक हो। IV. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पैंतालिस दिनों के अन्दर वा(cid:7414)षक वित्तीय विवरणी को तैयार कर लेखा- परीक्षा हेतु प्रस्तुत कर दिया जाना प्रबंध समिति का कर्त(cid:7390) होगा। लेखा परीक्षण की रिपोर्ट के अलावे18 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025 बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति, सदस्यों द्वारा अन्य सहकारी समितियों तथा गैर-सदस्यों को मंजूर किये गये (cid:7088)म एवं अ(िcid:7061)म या सहकारी समितियों या गैर-सदस्यों के साथ किये गये कारोबार, प्रबंध समिति की बैठकों पर (cid:7263)ए (cid:7390)य, निदेशकों को भुगतान किये गये पारि(cid:7088)मिक भी अन्त(cid:7414)वष्ट होगी। V. लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में दर्शायी गयी त्रुटियों का निराकरण 90 दिनों के अन्दर करना जीविका निधि के लिए अनिवार्य होगा। लेखाओं को लेखा-परीक्षित विवरणी तथा लेखा-परीक्षा अनुपालन रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्तर समिति द्वारा निबंधक के समक्ष दाखिल कर दिया जायेगा। 39. जीविका निधि के बैंक खाते का संचालन एवं जीविका निधि की ओर से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने तथा वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों के दायर करने एवं प्रतीक्षा करने के लिए पदधारी या पदधारियों को प्राधिकृ त करना: - I. जीविका निधि के बैंक खाते का परिचालन प्रबंध समिति द्वारा अधिकृ त किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

II. जीविका निधि की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, वादों एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों के दायर करने तथा प्रतिरक्षा करने के लिए जीविका निधि का प्रबंध निदेशक या प्रबंध निदेशक द्वारा अधिकृ त पदाधिकारी प्राधिकृ त रहेंगे।

40. वा(cid:7414)षक लेखा विवरणियाँ दाखिल करना: - जीविका निधि, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर, निबंधक के समक्ष वा(cid:7414)षक लेखा विवरणियाँ दाखिल करेगा, जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल होंगे:

(क) कार्यकलापों का वा(cid:7414)षक रिपोर्ट।

(ख) लेखाओं का अंके क्षित विवरण।

(ग) सामान्य निकाय द्वारा यथानुमोदित अधिशेष निपटान हेतु योजना। (घ) जीविका निधि की उपविधियों में किये गये संशोधन की सूची, यदि कोई हो। (ङ) सामान्य निकाय की सभा के आयोजन की तारीख तथा निर्वाचन का संचालन, यदि देय हो, से संबंधित घोषणा।

(च) कोई अन्य जानकारी, जो निबंधक द्वारा अधिसूचित अधिनियम के किसी प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो।

41. परिसमापनाधीन होने पर निधियों के निपटारा की रीति: - जीविका निधि के परिसमापनाधीन होने पर परिसमापक जीविका निधि की सम्पति एवं निधियों के निपटारा की ऐसी रीति अपना सके गा, जो अधिनियिम के प्रावधानों के अधीन रहते (cid:7263)ए आवश्यक समझे।

42. जीविका निधि का लेखा: जीविका निधि का लेखा वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से प्रारंभ होगी तथा 31 मार्च को समाप्त होगी।

43. जीविका निधि की का(cid:7414)मक नीति: बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ कर्मचारियों की भर्ती के लिये का(cid:7414)मक नीति बनायेगा जिसमें अपने उपविधियों के प्रावधानों एवं का(cid:7414)मक नीति के अधीन रहते (cid:7263)ए निम्न उपबंध कर सके गा - (क) पात्रता, आयु और अनुभव (ख) वेतनमान और अन्य उपलब्धियाँ (ग) भर्ती की रीति (घ) सेवा की शत(cid:7287), और (ङ) अपनायी जानेवाली अनुशासनिक प्र(िcid:7059)या।

44. विवादः यदि जीविका निधि का संब(cid:7373) प्राथमिक सहकारी समितियों के साथ कोई विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे विवादों के निपटारा हेतु मध्यस्थों की नियुक्ति की जा सके गी। ऐसे एक या इससे अधिक मध्यस्थ प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे तथा इसकी संपुष्टि सामान्य निकाय/प्रतिनिधि सामान्य निकाय द्वारा की जाएगी। ऐसे स्थायी मध्यस्थ तीन अथवा पाँच वष(cid:7300) के लिए नियुक्त किए जाएंगे। इनकी योग्यता एवं मानदेय का निर्धारण प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा। मध्यस्थ के निर्णय से सहमति नह(cid:7277) होने की स्थिति में मामला निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार सरकार को भेजा जायेगा। 45.जीविका निधि के विघटन की रीति: - जीविका निधि का विघटन बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 41 और 42 के अधीन हो सके गा।

46.ऐसे सभी विषयों का, जिनका इस उपविधियों में विशेष रूप से उपबंध नह(cid:7277) किया गया हो, बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 समय-समय पर यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार विनि(cid:7391)य किया जायेगा।19 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025 47. बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन संघ/परिसंघ को प्राथमिक /कें (cid:7076)ीय समितियों के संबंध मेंप्रदत्त सभी शक्तियाँ जीविका निधि के प्रबंध समिति / सामान्य निकाय में निहित होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रवर्तक सदस्यों की बैठक दिनांक .................... में अंगीकृ त उपविधियाँ की स(cid:6994)ची

ᮓ० सं० प्रवर्तक सदस्य का नाम पता हस्ताक्षर
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मुख्य प्रवर्तक का हस्ताक्षर

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 380-571+100-डी0ट(cid:547)0पी0

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