निबंधन संख्या पी0टी0-40
असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 31 (cid:302)ावण 1947 (श0)
(सं0 पटना 1412) पटना, शु(cid:272)वार, 22 अग(cid:232)त 2025 ifjogu foHkkx ———— vf/klwpuk 22 vxLr 2025
laå —बिहार मोटरवाहन करारोपण (यथासंशोधित) अधिनियम, 1994 की धारा-15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-51 क के आलोक में मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अन्तर्गत वाहनों के स्क्रेपिंग सुविधा रजिस्ट्रीकरण और कृत्य से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत निर्मित अनुसूची-V के क्रम संख्या-1 के पश्चात् क्रम संख्या-2 निम्नरुप से जोड़ा जाता हैः-
| क्र0सं0 | प्रयोजन | मोटरवाहन कर में रियायत |
| 2 | यदि वाहन ''निक्षेप प्रमाण-पत्र'' (Certificate of Deposit) प्रस्तुत करने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, तो मोटरयान के निबंधन के समय यान का स्क्रेपिंग प्रमाण-पत्र प्रस्तुुत करने पर। | उत्सर्जन मानक Bharat Statge-I एवं पूर्व के उत्सर्जन मानक के अनुसार निर्मित सभी परिवहन और गैर परिवहन यान तथा उत्सर्जन मानक Bharat Statge-II के अनुसार निर्मित सभी मध्यम और भारी मालयान/यात्री मोटरयान को रजिस्ट्रीकृत स्क्रेपर के माध्यम से वाहन स्क्रेप करा कर निक्षेप प्रमाण-पत्र (Certificate of deposit) प्रस्तुत करने पर मोटरवाहन कर में 50% छूट दिया जायेगा। |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,/- मिहिर कुमार सिंह, सरकार के अपर मुख्य सचिव।
————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,