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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 August 2025

Published 28 August 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-08-28.1423
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

6 भा(cid:289) 1947 (श0)

(सं0 पटना 1423) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 28 अग(cid:232)त 2025 सं॰ पर्य॰वि॰(होटल)-02/2025-2572/प॰वि॰ पर्यटन विभाग ———

विषयः- पर्यटकों की सुविधा हेतु नालंदा जिले के राजगीर में दो पाँच सितारा होटल एवं वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली में एक पाँच सितारा होटल/रिसॉर्ट का निर्माण एवं संचालन जन-निजी भागीदारी (पी॰पी॰पी॰) के माध्यम से आधारभूत संरचना विकास सामथ्र्यकारी (इनेबलिंग) संषोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुरूप कराये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में। पर्यटकीय संसाधनों की व्यापक उपलब्धता, समृद्ध एवं वैभवशाली इतिहास, विविधतापूर्ण संस्कृति एवं खान-पान तथा प्राकृतिक रमणीक स्थलों की प्रचुरता बिहार प्रदेश में पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएँ पैदा करती है। इन संभावनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार के निरंतर सार्थक प्रयास से प्रदेश में आनेवाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में आशातीत वृद्धि परिलक्षित हो रही है। इस वृद्धि के दृष्टिगत राज्य के पर्यटकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जिलों तथा पर्यटक स्थलों के आस-पास पर्यटकोें की सुविधा हेतु नई आधारभूत संरचनाओं का सतत्‌ रूप से निर्माण एवं विकास किये जाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

नालंदा जिले में अवस्थित राजगीर तथा वैशाली जिले में कई ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल मौजूद हैं जहाँ पर्यटक अधिकाधिक संख्या में भ्रमण करने आते हैं। राज्य के इन महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को आधुनिक सुविधा-युक्त एवं गुणवत्तापूर्ण आवासन इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राजगीर में दो पाँच सितारा होटल एवं वैशाली में एक पाँच सितारा होटल/रिसॉर्ट का निर्माण किया जाना आवश्यक है।2. उपरोक्त पाँच सितारा होटलों/रिसॉर्ट के निर्माण के फलस्वरूप राज्य में आधुनिक सुविधायुक्त एवं गुणवतापूर्ण आवासन इत्यादि की सुविधा राजधानी के अतिरिक्त अन्य जिलों में भी उपलब्ध हो सकेगी, जिससे प्रदेश के पर्यटन प्रक्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि होगी। साथ ही इन स्थलों के आस-पास आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, जो रोजगार एवं व्यापार की नई संभावनाएँ सृजित कर सकेगी। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 अग(cid:232)त 2025 3. (क) नालंदा जिले के राजगीर में दो पाँच सितारा होटल के निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी नालंदा के पत्रांक-2764 दिनांक-05.05.2025 द्वारा मौजा- राजगीर, थाना नं0-485 के विभिन्न खाता, खेसरा-स्टेट गेस्ट हाउस के लिए अधिग्रहित भूमि में से कुल 10 एकड़ की भूमि के हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ख) वैशाली जिलान्तर्गत पर्यटन कम्पलेक्स वैशाली के बगल में थाना सं0- 43 के अन्तर्गत पर्यटन विभाग, बिहार, पटना द्वारा पर्यटकीय आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु रकवा 10.05 एकड़ की भूमि अधिग्रहित की गयी है।

4. राज्य में पर्यटन उद्योग के अन्तर्गत पूँजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से उपरोक्त उल्लेखित भू-खंडों पर पाँच सितारा होटलों/रिसॉर्ट का निर्माण जन-निजी भागीदारी के माध्यम से आधारभूत संरचना विकास सामथ्र्यकारी (इनेबलिंग) संषोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार कराया जाएगा।

5. इन परियोजनाओं को आधारभूत संरचना विकास सामथ्र्यकारी (इनेबलिंग) संषोधन अधिनियम 2023 की धारा-14 में उल्लेेखित प्रावधानों के अनुसार जन-निजी भागीदारी (पी.पी.पी) के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने हेतु चिन्हि्‌त किया गया है। तद्‌नुसार परियोजना का क्रियान्वयन निम्नरूपेण किया जाएगा-

(क) राजगीर में उपलब्ध कुल 10 एकड़ की भूमि पर दो पाँच सितारा होटल का निर्माण किया जाएगा।

(ख) वैशाली जिले में उपलब्ध 10 एकड़ की भूमि में से 05 एकड़ की भूमि पर एक पाँच सितारा होटल/रिसॉर्ट का निर्माण किया जाएगा।

(ग) संबंधित भू-खंड एक निर्धारित अवधि के लिए निजी निवेशक को लीज पर प्रदान किये जायेगें तथा उनके द्वारा होटल का निर्माण कार्य किया जायेगा। उक्त निर्धारित लीज अवधि की समाप्ति के उपरांत निर्मित परिसंपत्तियों के संचालन एवं प्रबंधन के संबंध में सरकार के स्तर से उचित निर्णय लिया जाएगा।

(घ) उपरोक्त कार्य के निमिा लीज की अवधि सहित अन्य सभी कार्यों के संबंध में आधारभूत संरचना विकास सामथ्र्यकारी (इनेबलिंग) संषोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) उक्त कार्य में सहयोग हेतु Transaction Advisor का चयन किया जाएगा। (च) Transaction Advisor का चयन, DPR निर्माण, Concession Agreement एवं RFP निरूपण तथा Bid प्रबंधन, इत्यादि सभी कार्यों के संबंध में आधारभूत संरचना विकास सामथ्र्यकारी (इनेबलिंग) संषोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

6. पर्यटकों की सुविधा हेतु नालंदा जिले के राजगीर में दो पाँच सितारा होटल एवं वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली में एक पाँच सितारा रिसॉर्ट का निर्माण एवं संचालन जन -निजी भागीदारी (पी॰पी॰पी॰) के माध्यम से आधारभूत संरचना विकास सामथ्र्यकारी (इनेबलिंग) संषोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुरूप कराये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर दिनांक-19.08.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद्‌ की बैठक में मद सं०- 09 के रूप में तथा उक्त प्रस्ताव के कतिपय संशोधन पर दिनांक-26.08.2025 को सम्पन्न बैठक में मद सं०- 21 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। आदेषः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त । (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1423-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 । Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 August 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-08-28.1423/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-08-28.1423.