असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
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(सं0 पटना 1434) पटना, शु(cid:272)वार, 29 अग(cid:232)त 2025
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CSC, e-Governance Service India Limited, New Delhi
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइज्ड जमाबंदी में परिलक्षित त्रुटियों के त्वरित निराकरण करने, छूटी हुई जमाबंदियों के ऑनलाइन करने एवं उत्तराधिकार नामांतरण (Inheritance Mutation) अथवा संयुक्त संपत्ति के बँटवारे की स्थिति में नामांतरण की कार्रवाई हेतु राजस्व महा-अभियान आयोजित है। इस अभियान के अन्तर्गत भूमि संबंधी विवरण को अद्यतन करना एवं आम रैयतों/भू-धारियों को भूमि संबंधी हो रही कठिनाईयों के निवारण हेतु परिमार्जन (खाता, खेसरा, रकबा, नाम आदि में सुधार) तथा उत्तराधिकार (Inheritance Mutation)/बँटवारा नामांतरण संबंधी आवेदनों को कैम्प मोड में प्राप्त किया जा रहा है। 2. इस महा-अभियान में विशेष सर्वेक्षण अमीनों के अचानक हड़ताल पर चले जाने एवं कर्मियों की कमी के कारण CSC, e-Governance Service India Limited, New Delhi को गैर-परामर्शी सेवाओं के तहत् नामित किया जाना है, ताकि उनके माध्यम से श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर मानव संसाधन की सेवा प्राप्त की जा सके। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 29 अग(cid:232)त 2025 उद्देश्य आम नागरिकों को सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराना है। राज्यान्तर्गत उनके पर्याप्त संख्या में VLE (Village Level Entrepreneur) कार्यरत है। CSC के कर्मियों की सेवा लिये जाने के पश्चात् राजस्व महा-अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति के साथ-साथ इसका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के आम नागरिकों एवं हितबद्ध रैयतों को प्राप्त होगा।
4. राजस्व महा-अभियान में शिविरों में CSC के कर्मियों की सेवा श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दर के आलोक में लिया जाना है। इस राशि के अतिरिक्त वित्त विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सेवा शुल्क 3.85 प्रतिशत (03 प्रतिशत लाभ और 0.85 प्रतिशत संव्यवहार शुल्क के रूप में) देय होगा। इस हेतु कुल व्यय की राशि ₹ 14,80,72,654/- (चौदह करोड़ अस्सी लाख बहतर हजार छः सौ चौवन) रूपये मात्र अनुमानित है। साथ ही नियमानुसार GST की राशि आपूर्तिकर्त्ता/सेवा प्रदाता एजेंसी को किये जाने वाले कुल भुगतान के योग पर अलग से देय होगी।
5. वित्त विभागीय संकल्प सं0-12888, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में राजस्व महा-अभियान के सुगम क्रियान्वयन हेतु CSC के कर्मियों की सेवा लिये जाने एवं इसपर होने वाले अनुमानित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की सहमति एवं स्वीकृति प्राधिकार (माननीय विभागीय मंत्री) का अनुमोदन प्राप्त है।
6. CSC, e-Governance Service India Limited, New Delhi को नामांकन के आधार पर चयन हेतु विभागीय प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-26.08.2025 के मद संख्या-25 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।
7. राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित राजस्व महा-अभियान के सफल संचालन एवं सुगम क्रियान्वयन हेतु CSC, e-Governance Service India Limited, New Delhi को नामांकन के आधार पर गैर-परामर्शी सेवाओं के तहत नामित किया जाता है। 8. नामांकन के आधार पर चयन किये जाने के फलस्वरूप CSC, e-Governance Service India Limited, New Delhi को वांछित राशि का भुगतान उनके द्वारा निष्पादित किये जानेवाले कार्यों के आलोक में साप्ताहिक विपत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त किया जायेगा।
9. इस योजना के संबंध में विभागीय स्वी—ति पत्र एवं विभागीय दिशा-निदेश लागू होगा। 10. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से प्रभावी समझा जायेगा।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,