Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 September 2025

Published 03 September 2025

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-09-03.36
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 12 भाद्र 1947 (श0) सं(cid:201)या 36 पटना, बुधवार, ———————— 3 सितम्बर 2025 (ई0) भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-10 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

---

भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची पृष्ठ

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 11-15 पूरक

---

पूरक-क 16-17(cid:464)बहार गजट, 3 सितम्बर 2025 2

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत

सूचनाएं। —————

वित्त विभाग ------- अधिसूचनाएं 26 अगस्त 2025 सं0 07/विविध(ग्रामीण बैंक)-58/2011-1331/वि0--राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में राज्य में कार्यरत बिहार ग्र्रामीण बैंक के निदेशक मंडल में राज्य सरकार के नामित सदस्य के रूप में निम्न अनुसार मनोनयन किया जाता है :-

क्र0 निदेशक मंडल से संबंधित ग्रामीण बैंक का नाम निदेशक मंडल मे राज्य सरकार (वित्त विभाग की ओर से) के ं नामित सदस्य
1. बिहार ग्रामीण बैंक श्री महावीर प्रसाद शर्मा, भा0प्र0से0, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।

1. यह आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। 2. इससे संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जाय। 3. प्रस्ताव पर माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मुकेश कुमार लाल, विशेष सचिव।

-------

25 अगस्त 2025

सं0 08/NBFC-09/2019-1326/वि0--वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1113 दिनांक-11.07.2025 के द्वारा निर्गत बिहार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति, 2025 (CSR Policy, 2025) की कंडिका-11.1.3 के आलोक में बिहार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सोसाइटी (CSR Society) के कार्यकारिणी समिति के सदस्य सचिव एवं CSR Society के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO) के पद पर श्री मुकेश कुमार लाल, विशेष सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को नामित किया जाता है। 2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। 3. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, महावीर प्रसाद शर्मा, अपर सचिव।

-------

आपदा प्रबंधन विभाग

------

अधिसूचना

26 अगस्त 2025

सं0 02/स्था0-02-04/2023-3111--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-10000, दिनांक- 10.07.2015 में निहित प्रावधान एवं शर्तों के तहत श्री संदीप कुमार, सेवानिवृत विशेष कार्य पदाधिकारी (बि0प्र0से0) (को0क्र0-362/23) को दिनांक-01.10.2025 से 31.03.2026 तक अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए विशेष कार्य पदाधिकारी (उप सचिव एवं समकक्ष स्तर) के पद पर संविदा के आधार पर आपदा प्रबंधन विभाग में नियुक्त किया जाता है।

2. संविदा अवधि में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 में यथा-प्रावधानित दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

3. संविदा अवधि में श्री कुमार को सभी पदीय शक्तियाँ (वित्तीय शक्तियाँ सहित) प्राप्त होगी। 4. संविदा अवधि में आकस्मिक अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों के समान क्षतिपूरक अवकाश भी अनुमान्य होगा।3 (cid:464)बहार गजट, 3 सितम्बर 2025 5. इसमें राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की दिनांक-19.08.2025 को आहूत बैठक में अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी, संयुक्त सचिव।

-------

सामान्य प्रशासन विभाग

------

अधिसूचनाएं

8 जुलाई 2025

सं0 1/अ0-1023/2022-सा0प्र0-12430--श्री नितिन कुमार सिंह, भा.प्र.से. (बी एचः 2018), निदेशक, कृषि, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन वैयक्तिक व्यय पर बाली (इंडोनेशिया) की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 24.07.2025 से 31.07.2025 तक कुल 08 (आठ) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं प्रदान की जाती है।

2. श्री नितिन कुमार सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित विभाग (कृषि विभाग) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिव महादेव प्रसाद, अवर सचिव।

------

14 जुलाई 2025

सं0 1/सी0-1013/2025-सा0प्र0-12865--श्री दिनेश कुमार राय, भा0प्र0से0 (2010), सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 15.07.2025 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण किये जाने हेतु समर्पित आवेदन दिनांक 13.06.2025 के आलोक में आलोच्य प्रयोजन से कम-से-कम तीन माह पूर्व आवेदन समर्पित करने की शर्त को अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम-16(2) के द्वितीय परन्तुक के अधीन क्षांत करते हुए 1958 की आलोच्य नियमावली के नियम-16(2) के प्रावधान के तहत श्री राय को दिनांक-15.07.2025 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

------

18 जुलाई 2025

सं0 1/पी0-1006/2025-सा0प्र0-13258--डॉ0 नन्द लाल आर्य, भा.प्र.से. (2014), बंदोबस्त पदाधिकारी, नालन्दा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1006/2025-सा0प्र0-13259--श्री सुमन कुमार, भा.प्र.से.(2014), अपर सचिव, मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. आलोच्य पदस्थापन के आलोक में श्री संजय कुमार, भा.प्र.से. (2011), विशेष सचिव, राज्यपाल सचिवालय एवं श्री महाबीर प्रसाद शर्मा, भा.प्र.से. (2013), अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना अन्यत्रा पदस्थापन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

------

18 जुलाई 2025

सं0 1/अ0-1014/2021-सा0प्र0-13272--श्रीमती अमृषा बैन्स., भा.प्र.से.(बी एचः 2018), विशेष कार्य पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-1/अ.-1014/2021-सा.प्र.-10637 दिनांक 08.07.2024 द्वारा दिनांक 05.08.2024 से 31.01.2025 तक 180 दिनों के लिए स्वीकृत मातृत्व छुट्टी की निरन्तरता में विभागीय अधिसूचना संख्या-अ.-1014/2021-सा.प्र.-1114 दिनांक 20.01.2025 के माध्यम से दिनांक 01.02.2025 से 30.07.2025 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की शिशु पोषण छुट्टी प्रदत्त है।

2. श्रीमती बैन्स से प्राप्त अद्यतन आवेदन के अनुरूप उन्हें प्रदत्त उपर्युक्त छुट्टियों को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-18 (डी) के तहत शिशु पोषण छुट्टी के रूप में दिनांक 31.07.2025 से 28.11.2025 तक कुल 121 (एक सौ इक्कीस) दिनों के लिए विस्तारित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।(cid:464)बहार गजट, 3 सितम्बर 2025 4

20 जुलाई 2025

सं0 1/अ0प्र0-1002/2025-सा0प्र0-13275--विभागीय पत्रांक-1/अ0प्र0-1002/2025- सा0प्र0-13274 दिनांक 20.07.2025 द्वारा श्री प्रशांत कुमार सी. एच. भा.प्र.से.(2015), निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना) को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 21.07.2025 से 16.08.2025 तक प्रस्तावित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-III में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2. श्री प्रशांत कुमार सी. एच. की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था संंबंधित विभागों द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

------

20 जुलाई 2025

सं0 1/अ0-1014/2015-सा0प्र0-13276--श्रीमती शैलजा शर्मा., भा.प्र.से.(बी एचः 2013), अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 13.06.2025 एवं 24.06.2025 तक कुल 12 (बारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

------

29 जुलाई 2025

सं0 1/अ0-418/07-सा0प्र0-13951--श्री सरवणन एम., भा0प्र0से0(बी एचः 2002), सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 08.08.2025 एवं 08.09.2025 तक कुल 32 (बत्तीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री सरवणन एम. की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित विभागों द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रजनीश कुमार, संयुक्त सचिव।

------

30 जुलाई 2025

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-14036--श्री निखिल धनराज निप्पणीकर, भा.प्र.से. (2018) निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है। 2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री अरविन्द कुमार वर्मा, भा.प्र.से. (2012), वर्तमान समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना मेंं योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

------

2 अगस्त 2025

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-14259--श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, भा.प्र.से. (1992), अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-14260--श्री मिहिर कुमार सिंह, भा.प्र.से. (1993), अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक महानिदेशक-सह-मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-14261--डॉ. आशिमा जैन, भा.प्र.से. (2008), सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. डॉ. आशिमा जैन जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत्‌ बनी रहेंगी। सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-14262--श्रीमती रचना पाटिल,भा.प्र.से.(2010), सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- निदेशक, संग्रहालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/अपर महानिदेशक,5 (cid:464)बहार गजट, 3 सितम्बर 2025 बिपार्ड, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-14263--श्री उज्ज्वल कुमार सिंह ,भा.प्र.से.(2011), विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-14264--श्री संजय कुमार, भा.प्र.से. (2011) (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक अपर महानिदेशक, बिपार्ड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री संजय कुमार अगले आदेश तक विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-14265--श्री अरविन्द कुमार वर्मा, भा.प्र.से.(2012) (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक विशेष सचिव, मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-14266--श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, भा.प्र.से.(2013) (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक अपर सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-14267--श्री महाबीर प्रसाद शर्मा ,भा.प्र.से.(2013) (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-14268--श्री यशपाल मीणा, भा.प्र.से. (2014), अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-14269--श्री कृष्ण कुमार, भा.प्र.से. (2017), संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, संग्रहालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-14270--श्री आशुतोष द्विवेदी, भा.प्र.से. (2018), संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

------

4 अगस्त 2025

सं0 1/अ0-1001/2020-सा0प्र0-14333--श्रीमती प्रतिभा रानी, भा.प्र.से. (बी एचः 2018), परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्‌स नियंत्रण समिति, बिहार, पटना (विभागीय अधिसूचना संख्या-1/अ0-1001/2020-सा0प्र0-9318 दिनांक 26.05.2025 द्वारा दिनांक 26.05.2025 से 21.11.2025 तक के लिए मातृत्व छुट्टी प्रदत्त) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियमों के अधीन आलोच्य मातृत्व छुट्टी की अवधि में दिनांक 09.08.2025 से 14.08.2025 तक कुल 06 (छः) दिनों के लिए वैयक्तिक व्यय पर नेपाल की निजी विदेश यात्रा की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

------

4 अगस्त 2025

सं0 1/अ0-1016/2019-सा0प्र0-14334--श्री तनय सुल्तानिया, भा.प्र.से. (बी एचः 2017), जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन वैयक्तिक व्यय पर फुकेट (थाईलैंड) की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 16.08.2025 से 22.08.2025 तक कुल 07 (सात) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं प्रदान की जाती है।

2. श्री तनय सुल्तानिया की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में उप विकास आयुक्त, भोजपुर (आरा) रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।(cid:464)बहार गजट, 3 सितम्बर 2025 6

4 अगस्त 2025

सं0 1/पी0-1012/2025-सा0प्र0-14354--श्री प्रत्यय अमृत, भा.प्र.से.(1991), विकास आयुक्त, बिहार (अतिरिक्त प्रभार- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) को श्री अमृत लाल मीणा, भा.प्र.से. (1989), मुख्य सचिव, बिहार की दिनांक 31.08.2025 को नियत वार्धक्य सेवानिवृत्ति के आलोक में दिनांक 01.09.2025 के प्रभाव से स्थानांतरित कर मुख्य सचिव, बिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. दिनांक 01.09.2025 को मुख्य सचिव, बिहार के पद का प्रभार ग्रहण किए जाने के पूर्व तक श्री प्रत्यय अमृत को मुख्य सचिव कार्यालय मेंं विशेष कार्य पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ. बी. राजेन्दर, अपर मुख्य सचिव।

------

स्वास्थ्य विभाग

-------

अधिसूचना

12 अगस्त 2024

सं0 15/औ0-14-01/2021-612 (15)/स्वा0--औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और उसके अंतर्गत विनिर्मित नियमावली 1945 में विहित प्रावधानों को लागू करने के उदेश्य से बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं0-09/2022 के आलोक में अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को बिहार औषधि नियंत्रण सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत वेतन स्तर-09 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों सहित योगदान की तिथि से औषधि निरीक्षक के पद पर सशर्त परिक्ष्यमान रूप में नियुक्त करते हुए स्तम्भ-08 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है। 2. यह नियुक्त बिल्कुल अस्थायी है एवं किसी भी समय बिना किसी सूचना के सेवा समाप्त की जा सकती है। 3. सभी नवनियुक्त औषधि निरीक्षकों की विवरणी निम्न प्रकार है-

क्र0 सं0 नाम अनुक्रमांक वरीयता क्रमांक कोटि जिसमें चयन हुआ है जन्म तिथि गृह जिला पदस्थापन स्थल
1 2 3 4 5 6 7 8
1 कुंदन कुमार केशरी 902634 1 अनारक्षित 01.02.1988 पटना सारण-02
2 समरीन परवीन 901547 2 अनारक्षित 15.02.1988 गया नालंदा-04
3 मो0 छईफुल अहमद 900188 3 अनारक्षित 12.06.1992 अन्य राज्य बेगुसराय-01
4 अच्युत ठाकुर 902600 4 अनारक्षित 10.10.1997 पूर्णिया सुपौल-02
5 मिलिन्द गीद 900130 5 अनारक्षित 09.01.1988 अन्य राज्य भागलपुर-03
6 मो0 सरफराज आलम 900729 6 अनारक्षित 14.08.1980 पूर्णियॉ सुपौल-03
7 अमरेन्द्र कुमार 900269 7 अनारक्षित 05.06.1987 पूर्वी चम्पारण भागलपुर-05
8 राजेश कुशवाहा 900131 8 अनारक्षित 15.08.2000 अन्य राज्य दरभंगा-02
9 मो0 असगर अली 901878 9 अनारक्षित 10.12.1982 नालंदा बेगुसराय-02
10 देव कुमार 903207 10 अनारक्षित 17.02.1987 शेखपुरा औषधि नियंत्रण निदेशालय
11 रवि प्रकाश कुमार 902945 11 अनारक्षित 05.09.1993 भोजपुर बेगुसराय-05
12 महेश कुमार साव 901502 13 अनारक्षित 30.04.1995 सिवान शिवहर-01
13 सागरमल सोनी 901449 14 अनारक्षित 04.02.1989 अन्य राज्य पूर्वी चम्पारण-04
14 सतीश कुमार सिंह 901985 15 अनारक्षित 05.12.1983 सारण पं0 चम्पारण 03
15 राकेश सिंह 902726 16 अनारक्षित 03.09.1987 अन्य राज्य पूर्वी चम्पारण 05
16 विकास सिन्हा 903004 17 अनारक्षित 01.03.1985 पटना खगडिया 01
17 रवि शंकर 903322 18 अनारक्षित 06.09.1984 सीतामढ़ी सीवान 01
18 वर्षा किशोर 902857 19 अनारक्षित 20.11.1988 नालंदा शेखपुरा 02
19 इशु भारद्वाज 902593 20 अनारक्षित 25.12.1997 अन्य राज्य गया 05
20 विकाश कुमार गुप्ता 900711 21 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 04.02.1985 पश्चिमी चम्पारण मधुबनी-05
21 पंकज रंजन भारती 902517 22 पिछड़ा वर्ग 06.07.1984 कटिहार सहरसा 03
22 हरे राम सिंह 902897 23 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 22.05.1991 भोजपुर औरंगाबाद 01
23 सुरभीबेन मोहनलाल देशाई 901745 24 अनारक्षित 30.09.1996 अन्य राज्य कैमूर -01
24 किरण 902990 25 अनारक्षित 02.02.1997 अन्य राज्य कैमूर-02
25 मुकेश कुमार राउत 900633 26 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 05.07.1992 सीतामढ़ी सीवान 02
26 स्वर्णिमा 900268 28 अनारक्षित 02.11.1997 शेखपुरा भागलपुर-06
27 अनिल कुमार चौरसिया 900866 29 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18.02.1986 कैमूर नालंदा 02
28 शिखा कुमारी 900306 30 अनारक्षित 02.12.1988 भोजपुर सारण 04
29 अभिनीत सौरभ 902737 31 पिछड़ा वर्ग 28.08.1990 पटना मुंगेर 03
30 संजीव कुमार 902110 33 पिछड़ा वर्ग 04.03.1984 सुपौल पूर्णिया- 05
31 अर्चना कुमारी 901501 34 पिछड़ा वर्ग 15.12.1996 समस्तीपुर दरभंगा-04
32 उज्जवल प्रसाद रंजन 902100 35 अनुसूचित जाति 23.01.1983 औरंगाबाद बेगुसराय-06
33 कन्हैया किशोर सिंह 900774 44 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 30.12.1986 दरभंगा पं0 चंपारण 04
34 अभिषेक चौहान 900835 46 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 28.08.2000 पटना कैमूर-03
35 राहुल कुमार 903026 50 पिछड़ा वर्ग 09.02.1999 जहानाबाद शिवहर-02
36 अजय कुमार राय 901020 52 पिछड़ा वर्ग 10.11.1985 पूर्वी चम्पारण मधुबनी-04
37 नेहा रंजन सिंह 903052 57 पिछड़ा वर्ग 15.10.1995 सिवान पटना-05
38 गोबिन्दर कुमार 900160 58 अनुसूचित जाति 25.11.1981 सिवान मधुबनी-06
39 श्रृंखला 900907 64 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 11.11.1997 गया पटना-07
40 रेनू ठाकुर 903266 66 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 14.01.1997 गोपालगंज पटना-09
41 मृणाल 903218 75 पिछड़ा वर्ग महिला 16.03.1999 औरंगाबाद रोहतास 04
42 राजा राम मोहन राय 900058 76 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 02.01.1994 भोजपुर खगडिया 03
43 खुशी कुमारी 903460 79 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 15.07.1999 दरभंगा मधेपुरा 03
44 श्वेता कुमारी सिंह 902661 84 पिछड़ा वर्ग महिला 15.01.1983 अरवल पटना- 14
45 उमा कुमारी 901573 92 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 15.08.1993 औरंगाबाद भोजपुर 03
46 प्रियंका भारती 903067 95 अनुसूचित जाति 15.02.1985 पटना नालंदा-03
47 सिंह नादकर नारायण सिंह 900551 97 अनारक्षित (स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित) 07.03.1977 मुजफ्फरपुर पूर्णिया-01
48 प्रेम भास्कर 901011 109 अनुसूचित जाति 25.12.1990 बेगुसराय पूर्णिया-04
49 अनुप दास 901846 117 अनुसूचित जाति 05.04.1998 जमुई कटिहार 03
50 राजनंदिनी 901623 122 अनुसूचित जाति 21.06.1997 पटना भोजपुर 04
51 हर्षिता हर्ष 900323 123 अनुसूचित जाति 14.05.1994 रोहतास बक्सर 03
52 पूजा कुमारी 903341 124 अनुसूचित जाति 10.02.1998 कटिहार सुपौल 05
7 (cid:464)बहार गजट, 3 सितम्बर 2025 (cid:464)बहार गजट, 3 सितम्बर 2025 8

में सेवा संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर बिना कारण बताए नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

5. नवनियुक्त औषधि निरीक्षक की शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्र जॉचोपरान्त यदि गलत पाया जाता है तो नियुक्ति तत्काल रद्‌द कर दी जाएगी तथा अभियोजन दायर किया जायेगा। 6. नवनियुक्त औषधि निरीक्षक की नियुक्ति इस शर्त के साथ औपबंधिक होगी कि यदि पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन में कोई आरोप प्रतिवेदित होगा, तो उनकी नियुक्ति रद्‌द कर दी जायेगी।

7. नवनियुक्त औषधि निरीक्षक को बिहार राज्य के अंतर्गत कहीं भी पदस्थापित किया जा सकात है। इनकी सेवा बिहार औषधि नियंत्रण सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 एवं राज्यस्तरीय सेवा के पदाधिकारियों/कर्मियों के लिये लागू सभी सेवा शर्तों एवं अन्य प्रावधानों के अधीन होगी।

8. नवनियुक्त औषधि निरीक्षक की पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अधिमान क्रम के अनुसार होगी।

9. नवनियुक्त औषधि निरीक्षक, औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 एवं उसके अंतर्गत विनिर्मित नियमावली, 1945 में विहित कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

10. नवनियुक्त औषधि निरीक्षक, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत भी कार्य करने हेतु प्राधिकृत होंंगे।

11. नवनियुक्त औषधि निरीक्षक के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनादि का भुगतान देय होगा। 12. नवनियुक्त औषधि निरीक्षक पदस्थापन जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के समक्ष अपना योगदान समर्पित करेंगे। योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

13. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर समादेश याचिका संख्या-17581/2022, 2280/2024 एवं अन्य सदृश्य वादों में पारित न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

14. क्रम संख्या-47 पर अनुशंसित उम्मीदवार, श्रीसिंह नादकर नारायण सिंह अनुक्रमांक-900551 द्वारा जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित से संबंधित प्रमाण पत्र समर्पित करने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा।

15. रंजना जैन, अनुक्रमांक 900859 काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पायी। उन्हें काउंसलिंग हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। काउंसलिंग के उपरान्त ही उनकी नियुक्ति के संबंध में विचार किया जाएगा।

16. पूर्व में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति से संबंधित निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्णा उरॉव, अवर सचिव।

------

गृह विभाग

(विषेष शाखा)

------

आदेश

27 अगस्त 2025

सं॰-एल/एच॰जी॰-14-15/2025-9529--महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-5561, दिनांक-21.08.2025 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव, इस क्रम में श्री प्रेमचन्द, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, वैशाली का आवेदन एवं विा (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1213(23),9 (cid:464)बहार गजट, 3 सितम्बर 2025 दिनांक-22.08.2025 द्वारा प्रतिवेदित अवकाश आदेयता के आलोक में श्री प्रेमचन्द, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, वैशाली को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248(क) के तहत दिनांक-01.09.2025 से 30.09.2025 तक कुल 30 (तीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद, उप सचिव।

------- VIGILANCE DEPARTMENT BIHAR, PATNA FORM No. I ------ DECLARATION (Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

The 27th August 2025

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-11/2025--5819--WHEREAS, It was alleged thatShri Vijay Pratap Singh, S/o-Late Ram Rekha Singh, Address-Mohalla-Ram Gulam Tola, P.S.-Dewariya, District-Dewariya (U.P.) while holding the then Sub-Divisional Officer, Hathua (Gopalganj), Madhaura/the then Additional Collector, Gopalganj/ the then Secretary to the Commissioner, Darbhanga Division, Darbhanga Office in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 or clause (b) of sub-section (1) of section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Amended Act, 2018) and that the matter was investigated in VIB P.S. Case No.-56/2013 dated 03.09.2013 of,

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of the Shri Vijay Pratap Singh who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means;

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022.

By the order of the Governor of Bihar- Sd/-Illegible, Additional Chief Secretary.

------ VIGILANCE DEPARTMENT GOVERNMENT OF BIHAR SOOCHNA BHAWAN, 4TH FLOOR, PATNA ------ ORDER The 27th August 2025 No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-11/2025--5818--On the basis of the details of property of Shri Vijay Pratap Singh furnished with the application given by the Special(cid:464)बहार गजट, 3 सितम्बर 2025 10 Vigilance Unit for filing before the authorized officer of the Special Vigilance Court, there is prima facie evidence against Shri Vijay Pratap Singh the then Sub-Divisional Officer, Hathua (Gopalganj), Madhaura/the then Additional Collector, Gopalganj/ the then Secretary to the Commissioner, Darbhanga Division, Darbhanga,S/o- Late Ram Rekha Singh, Address-Mohalla-Ram Gulam Tola, P.S.-Dewariya, District-Dewariya (U.P.) who is named accused in VIB P.S. Case No.-56/2013 dated 03.09.2013 registered u/s 13(1)(e)/13(1)(b) read with section-13(2) Prevention of corruption Act 1988, for confiscation of property worth D62,35,334/- (Sixty Two Lakh Thirty Five Thousand Three Hundred Thirty Four Rupees Only)which is more than known source of income, under Bihar special Courts Act 2009. 2. The Public Prosecutor is hereby authorized to present an application under Section 13(1) of the Bihar Special Courts Act, 2009 before the court of the authorized officer under Section 3 of the Bihar Special Courts Act, 2009 for confiscation of the above said property of Shri Vijay Pratap Singh.

By Order, Arvind Kumar Chaudhary, Additional Chief Secretary.

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 24—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

11 (cid:464)बहार गजट, 3 सितम्बर 2025

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।

—————

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

-------

अधिसूचना

2 अप्रील 2025

सं0 BSEB/SS/SCHP/775/24—440--बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 2019 के अध्याय-VI की धारा-33 के अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देशरत्न डा॰ राजेन्द्र प्रसाद मेधा छात्रवृाि विनियमावली-2018 का संशोधन शिक्षा विभाग के पत्रांकः 09/बि0वि0प0स0-04/2018........196, दिनांक- 28.03.2025 के द्वारा प्राप्त हो चुका है। संशोधित विनियमावली, 2025 का हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण सर्वसाधारण को सूचित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट, सचिव।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देशरत्न डा॰ राजेन्द्र प्रसाद मेधा छात्रवृाि

(संशोधन) विनियमावली-2025

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 के अध्याय-VI की धारा -33 के अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, एतद द्वारा विभाग के सम्पुष्टि के अध्यधीन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देशरत्न डा॰ राजेन्द्र प्रसाद मेधा छात्रवृाि विनियमावली-2018 का संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाती हैः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभः- (1) यह विनियमावली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देशरत्न डा॰ राजेन्द्र प्रसाद मेधा छात्रवृाि (संशोधन) विनियमावली-2025 कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह विनियमावली माध्यमिक/इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2025 के परीक्षाफल के प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. विनियमावली का विनियम-3 निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

(3) छात्रवृत्ति की राशि एवं इसके भुगतान की अवधि :- यह छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्रथम से दशम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को एवं इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर तीनों संकायों (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) में प्रथम से पंचम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को दिया जायेगा। छात्रवृत्ति की राशि एवं इनके भुगतान की अवधि निम्नवत्‌ होगी :-

क्र॰ छात्रवृाि का प्रकार छात्रवृाि राशि छात्रवृाि राशि के भुगतान की अवधि
(i) माध्यमिक वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर दी जाने वाली छात्रवृाि 2000/-(दो हजार रूपये) प्रतिमाह राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित रूप से नामांकित होकर अध्ययनरत्‌ रहने पर 11वीं एवं 12वीं कक्षा में अर्थात्‌ दो वर्ष तक छात्रवृाि दी जाएगी। तकनीकी डिप्लोमा पाठ्‌यक्रम (कोर्स) में नियमित रूप से अध्ययनरत्‌ रहने पर उक्त कोर्स की समाप्ति तक छात्रवृाि देय होगी।
(ii) इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर दी जाने वाली छात्रवृाि 2500/-(दो हजार पाँच सौ रूपये) प्रतिमाह राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में सामान्य स्नातक पाठ्‌यक्रम (कोर्स) के लिए नामांकित होकर नियमित रूप से अध्ययनरत्‌ रहने पर तीन वर्ष तक छात्रवृाि दी जाएगी। स्नातक तकनीकी शिक्षा पाठ्‌यक्रम (कोर्स) में नामांकित होकर नियमित रूप से अध्ययनरत्‌ रहने पर चार वर्ष तक अथवा समेकित (Integrated) पाँच वर्षीय कोर्स के लिए पाँच वर्ष तक छात्रवृाि दी जाएगी। तकनीकी शिक्षा डिप्लोमा पाठ्‌यक्रम (कोर्स) में नामांकित होकर नियमित रूप से अध्ययनरत्‌ रहने पर उक्त कोर्स के समाप्ति तक छात्रवृाि दी जाएगी।
(cid:464)बहार गजट, 3 सितम्बर 2025 12

आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सचिव। BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD

Bihar School Examination Board Deshratna Dr. Rajendra Prasad Merit Scholarship (Amendment) Regulation-2025

In exercise of power conferred under section 33 of the Chapter-VI of Bihar School Examination Board Act, 2019, The Bihar School Examination Board hereby make the following Regulation to amend the Bihar School Examination Board Deshratna Dr. Rajendra Prasad Merit Scholarship Regulation-2018 subject to confirmation by the Department.

1. Short title extent and commencement:- (1) These Regulation may be called Bihar School Examination Board Deshratna Dr. Rajendra Prasad Merit Scholarship (Amendment) Regulation, 2025 (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) These Regulation shall come into force from the date of result of Matric/Intermediate Examination 2025.

2. Regulation-3 of the Regulation shall be substituted by the following:-

Serial No. Type of Scholarship Amount Time Period of Payment
01 Scholarship to be awarded according to merit list based on the result of Annual Matic Examination. Rs. 2000/- Per Month Upto two years only, that is in class 11th and 12th if the awardee studying as a regular student after taking regular admission in the institutions duly approved by the state govt. or the Central govt, for Diploma Courses in technical education the Scholarship will be given upto completion of the Courses if the awardee studying as a regular Student.
02 Scholarship to be awarded according to merit list based on the result of annual Rs. 2500/- Per Month Upto three years for those awardee who have been studying as a regular student after taking regular admission in general graduate course in the institutions approved by the State govt. or the Central govt.

(3) The rates of Scholarship and time period of its payment- The rates of Scholarship and time period of its payment will be awarded to students standing first ten places in the merit list based on the result of the Annual Matric Examination and also to those standing first five places in the merit lists based on the result of the Annual Intermediated Examination of each of the three faculties (Arts, Sciences and Commerce) separately, the rates of scholarship and time period of its payment will be as follow: Serial No.

13 (cid:464)बहार गजट, 3 सितम्बर 2025
Intermediate Examination. Studying regularly after taking admission in technical education course in the institutions approved by the State govt. or the Central govt., the scholarship will be given upto four years or upto five years for the integrated five years course. For Diploma courses in technical education the Scholarship will be given upto completion of the course if the awardee, studying as a regular student after taking admission in the institutions approved by the State govt. or the Central govt.

By Order, Sd./Illegible, Secretary.

------- सूचना -------

No. 820--I, Akchita Kumari D/o Sri Alok Kumar R/o Shershah Road, Maharajganj, P.O.-Gulzarbagh, P.S.-Alamganj, Patna, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 125, dt. 19.07.2025 that my name is written in my educational certificate, Voter Id and other documents as Akchita Kumari which is correct whereas in my Aadhar Card name is written as Akshita Kumari, Both the names are same and one person. From now I will be known as Akchita Kumari for all purposes.

Akchita Kumari.

-------

No. 821--I, Sanjeev Kumar S/o Sri Kapildeo Singh R/o Vill- Veer Kunwar Singh colony Road No.- 09, P.O-Civil Aerodram. P.S.- Magadh Medical, Dist.-Gaya decalre vide affdavit no. 2306/20.06.25 that correct name of my daughter is Ishika Singh is mentioned in her birth certificate and Bank Account. Due to the clerical mistake her Aadhar card is issued by name Ishika, which needs to be rectified substituing the name Ishika by Ishika Singh.

Sanjeev Kumar.

-------

No. 822--I, Sanjeev Kumar, S/o Ram Sagar Singh ward no.-9, Bishunpur, Ratwara, Sitamarhi, Ratwara Kailashpuri, P.s.-Dumra, Distt.-Sitamarhi, Bihar-843301. My daughter Alpana 10th and 12th educational certificates my name is wrongly mentioned as Sanjeev Kumar Singh, but my correct name is Sanjeev Kumar. From now I will be known as Sanjeev Kumar for all future purposes. Affidavit no.-41 dated-18/07/2025.

Sanjeev Kumar.

-------

सं0 824--म(cid:339), पूनम देवी (Poonam Devi), पति- लालबाबू सिंह (Lalbabu Singh), पता:- चकजमाल, सहदेई बुजुग(cid:330), वैशाली, बिहार - 844509 की (cid:830)थायी निवासी (cid:353)ँ। म(cid:339) घोषणा करती (cid:353)ँ कि म(cid:339) मेरे पु(cid:361) के सभी शै(cid:407)णिक द(cid:721)ावेज़ों म(cid:336) उसका नाम Saurav Kumar अंकित है, जो सही एवं स(cid:529) है। मेरे पु(cid:361) के आधार काड(cid:330) म(cid:336) भूलवश उसका नाम सौरभ कु मार (Saurabh Kumar) दज(cid:330) हो गया है। ये दोनों नाम मेरे पु(cid:361) से ही संबंधित ह(cid:339)। मेरा पु(cid:361) भवि(cid:712) म(cid:336) अब सभी काय(cid:344) हेतू Saurav Kumar के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाएगा। शपथ-प(cid:361) सं(cid:421)ा: - 250 िदनांक: - 28/07/2025.

पूनम दे वी (Poonam Devi).

(cid:464)बहार गजट, 3 सितम्बर 2025 14

No. 825--I, KUMAR YOGESH CHANDRA, (कुमार योगेश चंद्र) S/o.-Saryug Ram, 28, Hajiyapur-27 Gopalganj, Near-S.P. Residence, P.o--Gopalganj, District- Gopalganj, Bihar 841428 do hereby solemnly affirm and declare as follows as per Affidavit No.2161, dated- 05.07.2025. That my name is KUMAR YOGESH CHANDRA mentioned in record of Birth Certificate and Voter Id card Correct.That my name in my Aadhar and pan Card is wrongly written as KUMAR YOGESH CHAND. That KUMAR YOGESH CHANDRA and KUMAR YOGESH CHAND both are same and one person.That from now I will be know as KUMAR YOGESH CHANDRA for All future purpose.

KUMAR YOGESH CHANDRA (कुमार योगेश चंद्र).

-------

No. 826--I Mohammad Banti, S/O. Mohammad Jainul Abedin, Mo-Dargah Road, Masoom Patna 800006 Bihar do solemnly affirm and declare as per Affidavit No 2096, Dated 30-06-2025 That my Minor Son's Aadhar card name has been written as MD MUZZAMMIL ABEDINE. But in his Birth Certificate his name is mentioned as MOHAMMAD MUZZAMMIL. That from now he will be know as MOHAMMAD MUZZAMMIL for All future purpose.

Mohammad Banti.

-------

सं0 833--म(cid:583), राहुल कु मार, (cid:466)पता-वीर बहादुर िसंह, िनवासी (cid:274)ाम रसुलपुर, पो.-साईन, थाना-बेलसर, (cid:468)जला- -------

No. 834--I, Ramesh Srivastava, S/o-Late Kesho Prasad, R/o-Vill.-Pipradih, P.O.+P.S.- Jhajha, Distt. Jamui Bihar-811308 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.- 9326 dt. 23.06.25 That my name is written in my son Aashish Srivastava's all educational documents as ramesh Kumar Srivastava which is wrong. As per Aadhar card my true/correct name is Ramesh Srivastava. Ramesh Srivastava and Ramesh Kumar Srivastava Both names are same and one person. From now I will be known as Ramesh Srivastava for all purposes.

Ramesh Srivastava.

-------

15 (cid:464)बहार गजट, 3 सितम्बर 2025

No. 840--I, Sadhvi W/o Navish Kumar Thakur R/o Village-Sundarkhauli, P.O.-Başua, P.S.-Aurai, Distt.-Muzaffarpur, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 28926 dt. 04.07.2025 that my name is written in my daughter Richa Kumari's Birth Certificate written as Sadhwee Devi and CBSE AISSE all educational documents, BSEB, Intermediate all documents and Banasthli Vidyapith B.Sc Nursing documents written as Sadhvee Kumari. In Aadhar Card written as Sadhvi. Sadhwee Devi, Sadhvee Kumari and Sadhvi all names are same and one person. From now I will be known as Sadhvi for all purposes.

Sadhvi.

-------

No. 841--I SADDAM HUSSAIN, S/O. MD SHAKEEL AKHTAR, Vill - Ward No 41 P.o.-Ramna, District- Muzaffarpur Bihar 842002 do solemnly affirm and declare as per Affidavit No.29749 dated-11-07-2025 that my name is mentioned in my Aadhar card and pan card as SADDAM HUSSAIN Correct. But 10th matriculation C.B.S.E Certificate my name has been wrongly mentioned as SADDAM HUSAIN. That from now I will be know as SADDAM HUSSAIN for All future purpose.

SADDAM HUSSAIN.

-------

No. 842--I, Navish Kumar Thakur S/o Ram Vinod Thakur R/o Village-Sundarkhauli, P.O.-Basua, P.S.-Aurai, Distt.-Muzaffarpur, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 28923 dt. 04.07.2025 that my name is written in my daughter Richa Kumari's Birth Certificate CBSE AISSE all educational documents and Banasthali Vidyapith B.Sc. Nursing documents as Navish Thakur. Whereas in Aadhar Card written as Navish Kumar Thakur. Both names are same and one person. From now I will be known as Navish Kumar Thakur for all purposes.

Navish Kumar Thakur.

-------

No. 846--I, Rishikesh Sahpuri S/o Baidya Nath Sahpuri R/o Flat No.-B/704, Expression Exotica Apartment, Gola Road, Near Apna Bazar, P.O.-Danapur Cantt, P.S.-Rupaspur, Patna, Bihar-801503 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 393 dated 03.07.25 that my son's name is written in his birth certificate as Aadvik. In residential certificate written as Aadvik Arya. Both names are same and one person. From now he will be known as Aadvik Arya for all purposes.

Rishikesh Sahpuri.

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 24—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

(cid:464)बहार गजट, 3 सितम्बर 2025 16

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

—————

सं0 प्र0-II-रा0(आ0)-02/2025-4760/एम0 खान एवं भूतत्व विभाग ------- संकल्प 26 अगस्त 2025

श्रीमती निधि भारती, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, गया द्वारा जिला खनन कार्यालय, गया में पदस्थापन के दौरान बालूघाटों के बंदोबस्तधारियों/ संवेदकों पर आवंटित क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किये जाने के कारण उनपर अधिरोपित दण्ड को मनमाने ढं़ग से संशोधित कर आदेश पारित किया गया, जो निम्नवत्‌ हैः-

(i). संवेदक मेसर्स जय भगवती माइन्स के विरूद्ध पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित क्षेत्र से बाहर अवैध खनन के लिए बिहार राज्य खनन निगम के पत्रांक-400, दिनांक-08.06.2023 से उनके विरूद्ध D 19,35,22,820/- (उन्नीस करोड़ पैंतीस लाख बाईस हजार आठ सौ बीस) का दण्ड अधिरोपित किया गया, जिसे श्रीमती निधि भारती, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा संशोधित करते हेतु D 6,81,494/-किया गया। (ii). संवेदक मेसर्स मालिक ट्रांसपोर्ट कम्पनी के विरूद्ध निर्धारित क्षेत्र से बाहर अवैध खनन के लिए बिहार राज्य खनन निगम के पत्रांक-391, दिनांक- 06.03.2023 से उनके विरूद्ध D 3,28,55,357/-(तीन करोड़ अठाइस लाख पचपन हजार तीन सौ सन्तावन) का दण्ड अधिरोपित किया गया, जिसे श्रीमती निधि भारती, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा संशोधित करते हेतु D 8,14,832/- किया गया।

(iii). संवेदक श्री रंजीत कुमार के विरूद्ध पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित क्षेत्र से बाहर अवैध खनन के लिए बिहार राज्य खनन निगम के पत्रांक-404, दिनांक-06.03.2023 से उनके विरूद्ध D 8,14,31,388/- (आठ करोड़ चौदह लाख एकतीस हजार तीन सौ अठासी) का दण्ड अधिरोपित किया गया, जिसे श्रीमती निधि भारती, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा संशोधित करते हेतु D 11,58,184/-किया गया।

(iv). संवेदक श्री रामजी प्रसाद सिन्हा के विरूद्ध निर्धारित क्षेत्र से बाहर अवैध खनन के लिए खनिज विकास पदाधिकारी, गया द्वारा पत्रांक-1532, दिनांक-15.06.2023 से उनके विरूद्ध D 48,83,980/-(अड़तालीस लाख तेरासी हजार नौ सौ अस्सी) का दण्ड अधिरोपित किया गया, जिसे श्रीमती निधि भारती, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा संशोधित करते हेतु D 6,31,861/-किया गया।

2. वर्तमान खनिज विकास पदाधिकारी, गया द्वारा श्रीमती भारती के आदेशों के विरूद्ध माननीय खान आयुक्त न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया। माननीय खान आयुक्त द्वारा तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी के आदेश को खारिज करते हुए आदेश ज्ञापांक-1174, दिनांक-25.02.2025, आदेश ज्ञापांक-962, दिनांक-19.02.2025, आदेश ज्ञापांक-1173, दिनांक-25.02.2025, आदेश ज्ञापांक- 1482, दिनांक-08.03.2025 से पूर्व में अधिरोपित दण्ड को कायम रखने का आदेश पारित किया गया है।

श्रीमती निधि भारती, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, गया का उपरोक्त कृत्य उनकी स्वेच्छाचारिता, अनियमितता, कार्य के प्रति लापरवाही, विभागीय आदेश की अवहेलना, संवेदक के पक्ष में कार्य करना, राजस्व के प्रति संवेदनशील नहीं होने का परिचायक होने के साथ-साथ सरकारी राजस्व की बड़ी क्षति पहुँचाने तथा भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का द्योतक है। विभागीय पत्रांक 3719 दिनांक 08.07.2025 से श्रीमती निधि भारती पर गठित आरोप पत्र पर लिखित अभिकथन की मांग की गई है। आरोपों की गंभीरता के मद्देनजर सम्यक्‌ विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,17 (cid:464)बहार गजट, 3 सितम्बर 2025 नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) में निहित प्रावधानों के तहत श्रीमती निधि भारती, खनिज विकास पदाधिकारी को तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अंचल कार्यालय, खान एवं भूतत्व, पटना निर्धारित किया जाता है। इन्हें निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव।

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 24—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 September 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-09-03.36/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-09-03.36.