असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
19 भा(cid:289) 1947 (श0)
(सं0 पटना 1479) पटना, बुधवार, 10 िसत(cid:224)बर 2025 ———
6 एस॰एस॰(6)16/2013- —आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों की पहचान स्थापित करते हुए उन्हें सब्सिडी प्राप्त करने में सहुलियत प्रदान करता है। साथ ही लाभ और सेवाओं को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से प्रदान करने में, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करने में प्रक्रियाओं को सरल बनाने में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य योजनाओं के अंतर्गत लाभ वितरण की पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थियों की पहचान आधार संख्या आधारित करने का निर्णय लिया गया है जिससे किसानों एवं लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में DBT के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा।
(क) सभी लाभार्थियों को आधार संख्या अथवा आधार आधारित पहचान प्रस्तुत करनी होगी। (ख) जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें आधार नामांकन हेतु आवेदन करना अनिवार्य है।
.
(क) ऐसे लाभार्थी जिनका आधार नामांकन नहीं हुआ है, उनका नामांकन कॉमन सर्विस सेंटर/ अधिकृत एजेंसी द्वारा कराया जायेगा।
(ख) आधार प्रमाण्ीकरण बायोमेट्रिक, ओटीपी अथवा अन्य स्वीकृत विधियों से किया जायेगा।
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 10 िसत(cid:224)बर 2025 (iv) विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी 10वीं अथवा 12वीं का प्रमाण पत्र।(v) सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जारी पेंशन दस्तावेज। (vi) दिव्यांगता प्रमाण पत्र। (vii) अन्य कोई सरकारी पहचान पत्र।
।-जहाँ बायोमेट्रिक/ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण संभव नहीं होगा, वहाँ e-Aadhar, m-Aadhar, अथवा Aadhar Paperless offline e-KYC दस्तावेजों को मान्य माना जाएगा। ।-आधार आधारित प्रमाणीकरण में प्राप्त सूचनाओं का उपयोग केवल योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किया जाएगा। सभी सूचनाएँ सुरक्षित रखी जाएगी एंव गोपनीयता के नियमों का पालन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थी उक्त योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित न रहें, इसके लिए विभाग द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के दिनांक-19 दिसम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-डी-26011/04/ 2017-डीबीटी, (https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध) मे निर्दिष्ट अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन किया जाएगा।
यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
———
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,