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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 10 September 2025

Published 10 September 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-09-10.1480
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

19 भा(cid:289) 1947 (श0)

(सं0 पटना 1480) पटना, बुधवार, 10 िसत(cid:224)बर 2025

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली के तहत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी एवं अन्त्योदय श्रेणी के कुल आच्छादित 8.71 करोड़ लाभुकों को भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे 4.60 लाख मे0टन खाद्यान्न के मासिक आवंटन को लाभुकों को उनकी अनुमान्यता के अनुसार प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की आपूर्ति निःशुल्क की जाती है।

. दिनांक 01.02.2014 से लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0-196/2001 पी0यू0सी0एल0 बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 14.09.2011 को पारित न्याय निर्णय के अनुसार सभी राज्यों को लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना के माध्यम से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान तक खाद्यान्न को पहॅुचाना सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में भारत सरकार द्वारा ''खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम 2015'' के आलोक में राज्य के अन्दर संचलन, उठाई-धराई और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन पर केन्द्रांश का प्रावधान होने के कारण पूर्व से चालू योजना को संशोधित करने हेतु डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 लागू की गई। उक्त योजना के तहत खाद्यान्नों के डोर स्टेप डिलेवरी हेतु कुल 179.04 रूपये प्रति क्विंटल का दर निर्धारण किया गया, जिसमें केन्द्रीय सहायता मद की रािश 67.50 रूपये एवं राज्यांश2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 10 िसत(cid:224)बर 2025 की राशि परिवहन एवं हथालन, डीलर कमीशन, स्थापना, भंडारण एवं आकस्मिकता सहित 111.54 रूपये प्रति क्विंटल का निर्धारण किया गया ।

पुनः राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार द्वारा संकल्प सं0-07 दिनांक

02.01.2018 के द्वारा राज्यांश मद हेतु निर्धारित दर को 111.54 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 121.40 रूपये प्रति क्विंटल की स्वीकृति दी गई।

पुनः राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार द्वारा संकल्प सं0-3221 दिनांक

21.07.2022 के द्वारा सभी मदों के साथ केन्द्रीय सहायता एवं राज्यांश का कुल दर 188.90 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 211.40 रूपये प्रति क्विंटल की स्वीकृति प्रदान की गई। . लक्ष्यित जन वितरण प्रणाल के अधीन जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा लगातार डीलर कमीशन में वृद्धि किए जाने के संबंध में अनुरोध किया जा रहा है। वर्तमान में व्याप्त महँगाई के मद्देनजर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के डीलर्स कमीशन में वृद्धि किया जाना समीचीन है। डोर स्टेप डिलेवरी योजना, 2016 के तहत पूर्व से निर्धारित दर एवं प्रस्तावित संशोधित दर की समेकित विवरणी निम्नवत्‌ हैः

क्र0 विवरणी संशोधित व्यय की राशि केन्द्रीय सहायता तथा राज्यांश मद की संशोधित राशि
केन्द्रीय सहायता राज्यांश मद की संशोधित राशि
1 (क) परिवहन एवं हथालन* (भारतीय खाद्य निगम के नामित गोदाम से) 90.01 35.00 55.01
2. डीलर कमीशन 90.00 45.00 45.00
3. अतिरिक्त डीलर कमीशन (राज्य योजना) शून्य
4. स्थापना 15.54 शून्य 15.54
5. भंडारण 11.85 शून्य 11.85
6. आकस्मिकता 4.00 शून्य 4.00

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत डीलर कमीशन मद में केन्द्रांश की राशि रू0 45/- प्रति क्विंटल एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रू0 45/- प्रति क्विंटल अर्थात कुल रू0 90/- प्रति क्विंटल निर्धारित है। माह सितम्बर, 2025 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डीलर कमीशन मद में रू0 90/- प्रति क्विंटल तथा राज्य योजना से अतिरिक्त डीलर कमीशन के रूप में रू0 47/- प्रति क्विंटल करने एवं इस प्रकार सभी मदों के साथ केन्द्रीय सहायता, राज्यांश एवं राज्य योजना मद, कुल दर 211.40 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 258.40 रूपये प्रति क्विंटल की स्वीकृति प्रदान की गई है।

जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकानों में अधिष्ठापित ई-पॉस मशीनों के साथ EWS के एकीकरण के पश्चात्‌ अतिरिक्त डीलर्स मार्जिन मनी मद में रूपये 17/- रूपये से बढ़ाकर 21/- रूपये प्रति क्विंटल किया जाएगा, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश 50 : 50 प्रतिशत निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारोें को सहायता) नियम (संशोधन) 2022 के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता मद में 50020.26 लाख रूपये की राशि राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जाएगी एवं उक्त के आलोक में राज्यांश मद में माह अप्रैल, 2025 से अगस्त, 2025 तक 139.90 रू0 प्रति क्विंटल की दर से एवं माह सितम्बर, 2025 से मार्च, 2026 तक 186.90 रूपया प्रति क्वींटल की दर से भारत सरकार से प्राप्त मासिक आवंटन 4605917.05 क्वींटल के विरूद्ध राज्यांश मद में 92477.60 लाख रूपये व्यय की संभावना है। इस प्रकार से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को अतिरिक्त डीलर्स मार्जिन मद में राज्यांश मद से प्रतिमाह 21.64 करोड़ रूपये अर्थात्‌ वित्तीय वर्ष 2025-26 के शेष 07 माह (सितम्बर, 2025 से मार्च, 2026 तक) में 151.48 करोड़ रूपये का भुगतान किया जायेगा एवं आगामी वित्तीय वर्षो में तदनुरूप 259.68 करोड़ रूपये वार्षिक भुगतान किया जायेगा।

यह योजना 01.09.2025 से लागू की जाएगी। इसके लागू किए जाने की तिथि से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डीलर कमीशन मद में रू0 90/- एवं राज्य योजना से अतिरिक्त डीलर कमीशन के रूप में रू0 47/- अर्थात कुल 137/- रूपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतेय होगा, इसका भुगतान भारत सरकार एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के अद्यतन दिशा-निदेश के आलोक में किया जाएगा। . राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी हेतु भारतीय खाद्य निगम से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं मार्जिन मनी इत्यादि तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन के मद में व्यय की जाने वाली राशि का भुगतान मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 10 िसत(cid:224)बर 2025 योजना मांग संख्या-18 उपशीर्ष 0306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0-18-3456001020306 विषय शीर्ष 33-01 सब्सिडी, मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-18, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0-18-3456007890302, विषय शीर्ष 33-01 सब्सिडी एवं मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 796 जनजातिय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-18, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0-18-3456007960302 विषय शीर्ष 33-01 सब्सिडी, केन्द्रीय सहायता मद की राशि का व्यय मुख्यशीर्ष 2408-खाद्य, भंडारण तथा भंडागार, उपमुख्य शीर्ष 01-खाद्य, लघु शीर्ष 101-प्रापण तथा पूर्ति, उपशीर्ष-0201-एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यान्नों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन, विपत्र कोड 18-2408011010201 (PFMS Code-4048), विषयशीर्ष 0201-13-08 हथालन व्यय, मुख्यशीर्ष 2408-खाद्य, भंडारण तथा भंडागार, उपमुख्य शीर्ष 01-खाद्य, लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201- एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यान्नों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन, विपत्र कोड 18-2408017890201 (PFMS Code-4048), विषयशीर्ष 0201-13-08 हथालन व्यय एवं मुख्यशीर्ष 2408-खाद्य, भंडारण तथा भंडागार, उपमुख्य शीर्ष 01-खाद्य, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0201 -एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यान्नों के अतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन, विपत्र कोड 18-2408017960201 (PFMS Code-4048), विषयशीर्ष 0201-13-08 हथालन व्यय एवं राज्य संसाधन से अतिरिक्त व्यय (Top-up) का व्यय मुख्य शीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघु शीर्ष 102-सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष-0307 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.ए. अन्तर्गत खाद्यान्नों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन) (राज्य संसाधन से अतिरिक्त व्यय) विपत्र कोड- 18-3456001020307 मांग सं0-18, PFMS Code-4048, विषय शीर्ष 0307-33-01 सब्सिडी, मुख्य शीर्ष 3456 सिविल पूर्ति उप मुख्यशीर्ष 00, लघु शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 0303 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.ए. अन्तर्गत खाद्यान्नों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन) (राज्य संसाधन से अतिरिक्त व्यय) विपत्र कोड-18-3456007890303 मांग सं0-18, PFMS Code - 4048, विषय शीर्ष 0303-33-01 सब्सिडी एवं मुख्य शीर्ष 3456 सिविल पूर्ति उप मुख्यशीर्ष 00, लघु शीर्ष 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना उपशीर्ष 0303 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.ए. अन्तर्गत खाद्यान्नों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन) (राज्य संसाधन से अतिरिक्त व्यय) विपत्र कोड-18- 3456007960303 मांग सं0-18, PFMS Code - 4048, विषय शीर्ष 0303-33-01 सब्सिडी अथवा संगत शीर्ष में उपबंधित राशि में से किया जाएगा। मंत्रिपरिषद्‌ की सम्पन्न बैठक दिनांक 26.08.2025 को मद संख्या-26 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

संचिका संख्या- प्र06-विविध(डीलर्स मार्जिन)-95/2025/5 टि0। ————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1480-571+100-डी0ट(cid:547)0पी0 ।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 10 September 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-09-10.1480/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-09-10.1480.