असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
19 भा(cid:289) 1947 (श0)
(सं0 पटना 1482) पटना, बुधवार, 10 िसत(cid:224)बर 2025
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राज्य वेतन आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8044, दिनांक 11.10.2017 द्वारा निर्गत की तिथि से राज्य सरकार के सरकारी कर्मियों के लिए यात्रा भत्ता के दरों का पुनरीक्षण किया गया है।
2. सम्यक् विचारोपरान्त, वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8044, दिनांक-11.10.2017 द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता के दरों एवं यात्रा की अनुमान्यता में निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :-
(i) Daily Allowance नियम-69(1) :- (क) शहरों का वर्गीकरण और देय दैनिक भत्ता की दर रुपये में :-
| श्रेणी X (मेट्रो) | श्रेणी Y (पटना) | श्रेणी Z (अन्य) | |
| 14 एवं अधिक | 9375/- होटल | 6250/- होटल | 5000/- होटल |
| 11, 12, 13 एवं 13A | 5625/- होटल | 4375/- होटल | 3125/- होटल |
| 6, 7, 8 एवं 9 | 3500/- होटल | 1875/- होटल | 1250/- होटल |
| 5 एवं इससे कम | 1250/- होटल | 625/- होटल | 375/- होटल |
| वेतन स्तर-14 एवं अधिक | 1500/- |
| वेतन स्तर- 11, 12, 13 एवं 13ए | 1250/- |
| वेतन स्तर- 6, 7, 8 एवं 9 | 1000/- |
| वेतन स्तर- 5 एवं इससे कम | 625/- |
| वेतन स्तर-17 | प्रथम श्रेणी |
| वेतन स्तर-14 से 16 | बिजनेस / क्लब क्लास |
| वेतन स्तर-13 एवं इससे कम | इकोनॉमी क्लास |
| वेतन स्तर-12 एवं अधिक | 62 रु॰ प्रति किलोमीटर |
| वेतनस्तर-6, 7, 8, 9 एवं 11 | 62 रु॰ प्रति किलोमीटर |
| वेतन स्तर-5 | 31 रु॰ प्रति किलोमीटर |
| वेतन स्तर-4 एवं इससे कम | 18 रु॰ प्रति किलोमीटर |
3. संकल्प संख्या-8044, दिनांक-11.10.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे।
4. उपरोक्त दर/अनुमान्यता संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। ———
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,