Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 September 2025

Published 11 September 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-09-11.1495
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

निबंधन संख्या पी0टी0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

20 भा(cid:289) 1947 (श0)

(सं0 पटना 1495) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 11 िसत(cid:224)बर 2025

—

————

ladYi

20 vxLr 2025

र्वामान में विधान मंडल के माननीय सदस्यों/न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों/राज्य के सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों का कतिपय जटिल बीमारियों की एलोपैथ पद्धति के साथ साथ आयुष चिकित्सा पद्धति से भी चिकित्सा करायी जा रही है जिसकी प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत किये जा रहे है एवं इस संबंध मेें विभिन्न विभागाें द्वारा स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध/पराम'ार् की अपेक्षा की जाती रही है।

2. स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या-2733(5), दिनांक-04.11.1975 के तहत बिहार राज्य में सरकारी सेवकों को दे'ाी चिकित्सा पद्धति सम्प्रति आयुष चिकित्सा पद्धति द्वारा करायी जानेवाली चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है, जो लगभग पचास वर्ष पूर्व का है।

3. वर्तमान में विधान मंडल के माननीय सदस्यों/न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों/राज्य के सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों को विभागीय निर्गत संकल्पों/परिपत्र यथा- 1070(14) दिनांक-20.05.2006, 1182(14) दिनांक-02.06.2006, 228(14) दिनांक-25.02.2008, 946(14) दिनांक-14.08.2015, 1450(14) दिनांक-27.06.2024, 1920(14), दिनांक-13.08.2024 एवं अन्य निर्गत संकल्पों के आलोक में चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति किया जा रहा है परन्तु इन संकल्पों में आयुष चिकित्सा पद्धति से करायी गयी चिकित्सा के प्रतिपूर्ति के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण इस तरह की प्रतिपूर्ति दावा के निष्पादन में कठिनाई हो रही है।

4. आयुष चिकित्सा पद्धति से करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय की राि'k में हो रहे निरन्तर बढ़ोतरी के कारण पूर्व के प्रावधान के अनुसार र्वामान में आयुष चिकित्सा पद्धति से कराये गये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे में हो रही कठिनाई एवं अनाव'यक विलम्ब को दृष्टिपथ में रखते हुए पूर्व के प्रावधान को अवक्रमित करते हुए राज्य कर्मियाें/विधानमंडल के माननीय सदस्यों/न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों के आयुष चिकित्सा पद्धति से करायी गयी चिकित्सा की व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के त्वरित निष्पादन हेतु स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार निम्नवत्‌ होंगे :-

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 11 िसत(cid:224)बर 2025 2
(i) रू. 1,00,000/- (एक लाख रूपये) तक संबंधित जिला के जिला दे'ाी चिकित्सा पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता के जाँचोपरान्त संबंधित सरकारी सेवक के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा।
(ii) रू. 1,00,001/- (एक लाख एक रूपये) से रू. 10,00,000/- (दस लाख रूपये) तक आयुर्वेद/ होमियोपैथी/यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के अधीक्षकों/उपाधीक्षको की अध्यक्षता मे ं ं गठित त्रि-सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव द्वारा।
(iii) रू. 10,00,000/- (दस लाख रूपये) से ऊपर आयुर्वेद/ होमियोपैथी/यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के अधीक्षकों/उपधीक्षको की अध्यक्षता मे ं गठित ं त्रि-सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर विा विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव द्वारा।

5. र्वामान में आयुष निदे'ाालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत 38 (अड़तीस) जिला संयुक्त औषधालय, 5 (पाँच) राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल क्रमशः पटना, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा एवं बक्सर, 01 (एक) होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर, 01 (एक) दस शैय्यायुक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, पटना, 01 (एक) राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माण'ााला, पटना, 01 (एक) राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अनुसंधान इकाई, पटना, एवं 01 (एक) राजकीय तिब्बी महाविद्यालय अस्पताल, पटना संचालित है।

6. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में विधान मंडल के माननीय सदस्यों/न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों/राज्य के सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों एवं उनके आश्रितों के आयुर्वेदिक, होमियोपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के त्वरित निष्पादन हेतु रू. 1,00,000/- (एक लाख रुपये) तक के चिकित्सा व्यय विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच/प्रतिहस्ताक्षरित करने का दायित्व संबंधित कर्मियों के पदस्थापन से संबंधित जिले के जिला दे'ाी चिकित्सा पदाधिकारी का होगा तथा रू. 1,00,000/- (एक लाख रुपये) से ऊपर के चिकित्सा व्यय विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच/प्रतिहस्ताक्षरित करने का दायित्वों का प्रावधान निम्नरुपेण किया जाता हैः-

i अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना। - पटना प्रमंडल का सिर्फ पटना एवं नालंदा जिला, मगध प्रमंडल, तिरहुत प्रमण्डल एवं सारण प्रमण्डल।
ii प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बक्सर। - पटना प्रमंडल अंतर्गत भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर जिला।
iii प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय अयोध्या ि'ावकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय-सह- चिकित्सालय, बेगूसराय। - मुंगेर प्रमंडल।
iv प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय- सह-अस्पताल, चंपानगर, भागलपुर। - भागलपुर एवं पूर्णियाँ प्रमंडल।
v प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय महारानी रमे'वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, दरभंगा। - दरभंगा एवं को'ाी प्रमंडल।
i उपाधीक्षक, दस शैय्यायुक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, पटना। - मात्र पटना एवं मगध प्रमण्डल के सभी जिले।
ii प्राचार्य/अधीक्षक, राय बहादुर टुनकी साह राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर। - पटना एवं मगध प्रमण्डल को छोड़कर शेष सभी प्रमण्डल के सभी जिले।
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 11 िसत(cid:224)बर 2025 3
i अधीक्षक, राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल, पटना। - सभी जिला, बिहार।

7. उक्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों/जिला संयुक्त औषधालयों में रोगों से संबंधित विभाग/चिकित्सक अनुपलब्ध होने की स्थिति में चिकित्सा व्यय विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच एवं प्रतिहस्ताक्षरित संबंधित निदे'ाक (आयुर्वेद/होमियोपैथ/यूनानी), आयुष निदे'ाालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा। 8. राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर सरकारी/राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त सूचीबद्ध अस्पतालों/औषधालयों में करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कंडिका-6 में उल्लेखित सक्षम प्राधिकार द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर कंडिका-4 में उल्लेखित सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। 9. गैर सरकारी अस्पतालों/गैर सी०जी०एच०एस० सूचीबद्ध अस्पतालों/औषधालयों में करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति एम्स आयुष, सरिता बिहार, नई दिल्ली के दर पर कंडिका-6 में उल्लेखित सक्षम प्राधिकार द्वारा जाँच/प्रतिहस्ताक्षरित उपरान्त कंडिका-4 में उल्लेखित सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। 10. राज्य के बाहर आयुष चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा कराने के लिए निम्नवत राजकीय अस्पतालों/औषधालयों से प्राप्त अनु'ांसा पर संबंधित सरकारी सेवक के नियंत्री पदाधिकारी अनुमति प्रदान करेंगे :-

i. संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना, प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बक्सर, प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय अयोध्या ि'ावकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय-सह-चिकित्सालय, बेगूसराय, प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय-सह-अस्पताल, चंपानगर, भागलपुर एवं प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय महारानी रमे'वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, दरभंगा।

ii. संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/अधीक्षक, राय बहादुर टुनकी साह राजकीय होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर/उपाधीक्षक, दस शैय्यायुक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, पटना।

iii. संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/अधीक्षक, राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल, पटना।

11. स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-997(14), दिनांक-28.08.2015 के द्वारा निर्गत पूर्व में प्रचलित चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण-पत्र को विलोपित करते हुए सं'ोधित सुस्पष्ट चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण-पत्र इस संकल्प के साथ संलग्न है। 12. स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित सभी प्रावधान आयुष चिकित्सा पद्धति से करायी गयी चिकित्सा पर भी लागू होंगे।

13. उक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के परिर्वान/सं'ाोधन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

14. पूर्व निर्गत स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या-2733(5), दिनांक-04.11.1975 को निरस्त किया जाता है।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 11 िसत(cid:224)बर 2025 4

(1) सरकारी सेवक का नाम/पदनाम एवं कार्यालय/विभाग का नाम :-

(2) सरकारी सेवक के चिकित्सा के समय ग्रेड-पे/पे-लेवल :-

(3) रोगी का नाम एवं सरकारी सेवक से संबंध :-

(4) रोग/बीमारी का नाम :-

(5) चिकित्सा कराये गये सरकारी/सी०जी०एच०एस० से मान्यता प्राप्त/अन्य अस्पताल का नाम :-

(6) चिकित्सा की अवधि तथा चिकित्सा कराने की प्रकृति :-

(क) अंतर्वासी चिकित्सा :- दिनांक-.......................................... से दिनांक-....................................... तक

(ख) बहिर्वासी चिकित्सा :- दिनांक-......................................... से दिनांक-........................................ तक

(7) राज्य के बाहर चिकित्सा कराने हेतु सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा है या नहीं, संस्थान/पदनाम :-

(8) सक्षम प्राधिकार द्वारा चिकित्सा कराने की स्वीकृति (अनुमति)/घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त है या नहीं :-

(9) चिकित्सा में हुए कुल व्यय राशि :-

Superintendent/Director/

Chairman/Vice Chairman/Administrator/ Registrar/ Consultant/ Medical Officer ————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1495-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0

Website: : https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 September 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-09-11.1495/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-09-11.1495.