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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 September 2025

Published 11 September 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-09-11.1496
Languages
English, Hindi

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निबंधन संख्या पी0टी0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 20 भा(cid:289) 1947 (श0)

(सं0 पटना 1496) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 11 िसत(cid:224)बर 2025 —

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9 flrEcj 2025

अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-1954 के तहत अखिल भारतीय सेवा (भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा) के सेवारत पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

2. बिहार विधान मंडल के सदस्यों को अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों की भांति चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त है।

3. बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को बिहार विधान मंडल के अनुरूप अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों की भांति चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त है।

4. चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की उपरोक्त सुविधा राज्य विधान मंडल के भूतपूर्व सदस्यों (पति/पत्नी) एवं बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनरों को भी प्राप्त है। 5. बिहार राज्य संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृा पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनरों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की अनुमान्यता एवं स्वीकृति संबंधी प्रावधान स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं होने के कारण अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृा पदाधिकारियों को काफी कठिनाईयों को सामना करना पड़ता है। इसको दृष्टिपथ रखते हुए अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृा पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनरों(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 11 िसत(cid:224)बर 2025 2 के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे की अनुमान्यता एवं प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को सरल एवं स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी है।

6. उक्त वर्णित स्थिति में बिहार राज्य संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रक्रिया निम्नवत्‌ निर्धारित की जाती है :-

(i). बिहार राज्य संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृा पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनरों को संबंधित सेवा के पदाधिकारियों के सेवारत रहने के दौरान अनुमान्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा के समान सुविधा अनुमान्य होगी।

(ii). सेवानिवृाि के पश्चात राज्य के बाहर निवास करने वाले अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृा पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनर देश में किसी भी स्थान पर आवश्यकतानुसार ईलाज करा सकेंगे। परन्तु दावे की प्रतिपूर्ति सी०जी०एच०एस० दर पर ही की जाएगी। (iii) बिहार राज्य संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृा पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों एवं पारिवारिक पेंशनरों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत विपत्रों की जांच कर अनुमान्य राशि की प्रतिहस्ताक्षरण हेतु अधिकृत प्राधिकार निम्नवत्‌ होंगे :-

(क) एक लाख रूपये तक संबंधित जिला के सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
(ख) एक लाख रूपये से अधिक अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना।

आयुष चिकित्सा पद्धति जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी आदि के तहत प्राप्त उपचार के मामले में चिकित्सा विपत्रों की जांच/प्रतिहस्ताक्षरण हेतु अधिकृत प्राधिकार निम्नवत्‌ होंगे :-

(ग) एक लाख रूपये तक जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, पटना।
(घ) एक लाख रूपये से अधिक अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, कदमकुआँ, पटना। (आयुर्वेदिक चिकित्सा के मामलें में)
अधीक्षक, राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल, कदमकुआँ, पटना। (यूनानी चिकित्सा के मामलें में)
उपाधीक्षक, दस शैय्यायुक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, कदमकुआँ, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, राय बहादुर टुनकी साह राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर (होमियोपैथिक चिकित्सा के मामलें में)।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपरोक्त प्रतिहस्ताक्षर की प्रक्रिया को सरलीकृत करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(iv).

बिहार राज्य संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनरों द्वारा प्रस्तुत दावा विपत्रों का निष्पादन निम्नरूपेण किया जायेगाः-(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 11 िसत(cid:224)बर 2025

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार राज्य संवर्ग के सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं उनके आश्रित एवं पारिवारिक पेंशनर। सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।
(ख) भारतीय पुलिस सेवा के बिहार राज्य संवर्ग के सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं उनके आश्रित एवं पारिवारिक पेंशनर। सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना।
(ग) भारतीय वन सेवा के बिहार राज्य संवर्ग के सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं उनके आश्रित एवं पारिवारिक पेंशनर। सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना।

की प्रस्तुत विपत्रों को 30 दिनों के भीतर स्वीकृति प्रदान की जाय।

(vi) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सी०जी०एच०एस० दर की अधिसीमा के अधीन होगी।

(vii) बिहार राज्य संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी/ पारिवारिक पेंशनर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रत्येक दावे के संबंध में इस आशय का स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र देंगे कि इस प्रतिपूर्ति का दावा सी०जी०एच०एस० के माध्यम से नहीं लिया गया है।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1496-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 Website: : https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 September 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-09-11.1496/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-09-11.1496.